Full Text
Translation output
िरिपोर्टर हेतु नही
भारितीय उच्चतम न्यायालय क
े समक्ष
िसिविल अपीलीय अिधिकािरिता
िसिविल अपील नं0 3959/2019 का
{एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29305/2008}
क्षेत्रीय प्रबंधिक, यू0 पी0 एस 0 आरि 0 टी0 सी0 औरि अन्य ---- अपीलाथी
िविरूद
मस्लाहुद्दीन ---- उत्तरिविादी
{संबद िस0 ए 0 नं0 3960/2019 @ एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29295/2008} औरि सी0 ए 0 नं0 3961/2019 {@
एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29293/2008}
िनणरय
एम 0 आरि 0 शाह, न्यायाधिीश
1- एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29305/2008 औरि एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29295/2008 मे प्रितस्थापन क
े िलए
प्राथरना-पत्र दायरि करिने मे िविलम्ब कोर् माफी दी जाती है। अगरि कोर्ई उपशमन है तोर् उसे अपास्त िकया जाता है औरि
प्रितस्थापन क
े िलए प्राथरना-पत्र अिभयाचना क
े अनुसारि स्विीक
ृ त िकया जाता है।
1- इजाजत दी गई।
2- चूँकिक िवििधि औरि तथ्य क
े सामान्य प्रश्न इस अपील मे उठाये गये है, जोर् िक उच्च न्यायालय द्वारिा पािरित प्रश्नगत
िनणरय औरि आदेश से उत्पन्न हुए है; इन सभी अपीलों कोर् इस सामान्य िनणरय औरि आदेश से िनपटाया जा रिहा है।
3- िरिट यािचका संख्या 4138 (एम/एस)/2005, िरिट यािचका संख्या 4139 (एम/एस)/2005 औरि िरिट यािचका
संख्या 3946 (एम/एस)/2005 मे लखनऊ पीठ, लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारिा पािरित प्रश्नगत आदेश औरि
िनणरय, िजसक
े द्वारिा उच्च न्यायालय ने अपीलािथरयों - यहाँक उ 0 प्र 0 रिाज्य पिरिविहन िनगम - की िरिट यािचका कोर् ख़ािरिज
करि िदया है औरि श्रम न्यायालय द्वारिा घोर्िषित आदेश की पुिष्टि यह करिते हुए की है िक उच्च न्यायालय क
े समक्ष मूल
उत्तरिविादी 60 विषिर की अविस्था मे सेविा-िनविृत्त होर्ने क
े अिधिकारिी थे, से दुखी औरि व्यिथत होर्करि मूल याची - उ 0 प्र 0
रिाज्य सड़क पिरिविहन िनगम (एतिन स्मन पश्चात 'िनगम') औरि अन्य ने प्रस्तुत अपीलों कोर् चुना है। fMLDysej ¼vLohdj.k½%
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj fu"iknu vkSj fØ;kUo;u ds fy, çHkkoh gksxkA
4- मूल तथ्य िजसकी विजह से यह वितरमान अपील प्रस्तुत हुई, िनम्न है:
यह िक उत्तरिविादी डराइविरि क
े रूप मे 29.08.1979 कोर् अपीलाथी िनगम क
े कमरचारिी थे जोर् िक प्रारिम्भ मे अस्थाई
कमरचारिी क
े रूप मे विेतनमान रू0 185-डी.आरि.ओ.-3-215-4-235-6-265 परि िनयुक्त हुए थे। यह प्रतीत होर्ता है िक
अपीलाथी-िनगम की स्थापना क
े पूविर रिाज्य सरिकारि मे कमरचािरियों का विेतनमान विषिर 1971-1973 क
े उ 0 प्र 0 विेतन
आयोर्ग की अनुशंसाओं परि आधिािरित था। यह िक तद्नुसारि जब उ 0 प्र 0 रिाज्य सड़क पिरिविहन िनगम कमरचारिी
(अिधिकािरियों क
े अलाविा) सेविा िवििनयम (एतिन त्स्मन पश्चात 'सेविा िवििनयम' क
े रूप मे संदिभरत) 19.06.1981 कोर् प्रविृत्त
हुआ, कमरचािरियों का विेतन सरिकारि द्वारिा िकये गये विगीकरिण क
े अनुसारि विगीक
ृ त िकया गया। सेविा िवििनयम क
े िवििनयमन
8 (1) मे है िक एक कमरचारिी िजसका विेतनमान रूपये 200/- या ज्यादा है, कोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा गया औरि विे कमरचारिी
िजनका विेतनमान रू0 200/- से कम था, उनकोर् समूह ‘घ‘ मे रिखा गया। सेविा िवििनयम क
े िवििनयमन 37 मे प्राविधिान है
िक समूह ‘ग‘ क
े कमरचारिी 58 विषिर की आयु मे सेविा-िनविृत्त होंगे, जबिक समूह 'घ' क
े कमरचारिी 60 विषिर की आयु मे सेविा-
िनविृत्त होंगे। अपीलािथरयों क
े अनुसारि उपरिोर्क्त िवििनयम क
े 1982 मे प्रविृत्त होर्ने परि रिाज्य सरिकारि ने दूसरिे विेतन आयोर्ग
की अनुसंशाओं क
े आधिारि परि कायारलय ज्ञाप 0 सं0 15/140/81-Personnel- 1 िदनांिकत 27.02.1982 क
े अनुसारि विेतन
का पुनरिीक्षण औरि पदों का विगीकरिण िकया। ऐसा प्रतीत होर्ता है िक रिाज्य सरिकारि क
े कमरचािरियों का विेतन औरि उनक
े
िलए पदों क
े विगीकरिण का पुनरिीक्षण अपीलाथी-िनगम क
े कमरचािरियों मे बड़े आंदोर्लन क
े रूप मे पिरििणत हुआ। इसिलए, अपीलाथी-िनगम क
े सभी कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण औरि विेतनमान का पुनरिीक्षण करिने की जरूरित थी। अपीलाथी
क
े अनुसारि, 1982 मे तद्नुसारि दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों क
े आधिारि परि, िनगम क
े चालकों का न्यूनतम विेतन रू0
200/- से रू0 335/- िकया गया। अपीलाथी क
े अनुसारि, उसक
े बाद िनदेशक मंडल ने िवििनयम 1981 क
े िवििनयमन 8(ब)
क
े तहत अपनी शिक्तयों का प्रयोर्ग करिते हुए 1984-1985 क
े प्रस्ताविों द्वारिा चालकों सिहत सभी कमरचािरियों क
े पदों का
विगीकरिण िकया औरि पश्चातविती कोर् समूह 'ग' मे रिखा गया क्योंिक तत्कािलक समय मे उनक
े विेतन कोर् रू0 335/- औरि
उसक
े ऊपरि पुनरिीिक्षत िकया गया था। ऐसा प्रतीत होर्ता है िक दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए
औरि िवििनयमन 8(ब) क
े अन्तगरत अपने अिधिकारिों का प्रयोर्ग करिते हुए अपीलाथी-िनगम क
े िनदेशक मंडल ने अपने 84 विे
बैठक िदनांक 18.01.1984 क
े द्वारिा क्षेत्रीय प्रबंधिक क
े प्रस्तावि संख्या 09 परि चालकों औरि पिरिचालकों की सेविा-िनविृित्त
की आयु 58 विषिर िनधिारिरित की औरि उन्हे समूह ‘‘ग‘‘ मे रिखा गया। यह िक प्रस्तावि संख्या 1415/1985 द्वारिा िनदेशक
मंडल ने िनणरय िलया िक सभी कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण दूसरिे विेतन आयोर्ग की अनुसंशाओं कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए
पुनरिीिक्षत िकया गया औरि यह भी िक वितरमान संदभर मे चालाकों औरि पिरिचालकों का विेतन रू0 335-8-415-10-495
औरि इसक
े उपरि पुनरिीिक्षत िकया गया, औरि उन सभी कोर् समूह 'ग' मे रिखा गया। अपीलाथी-िनगम क
े प्रबंधि िनदेशक की
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
अिधिसूचना िदनांिकत 10.06.1985 क
े द्वारिा सभी कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण का पुनरिीक्षण िनदेशक मंडल क
े
उपयुरक्त प्रस्तावि कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए िकया गया। यह भी स्पष्टि िकया गया िक विगीकरिण मे पुनरिीक्षण कमरचािरियों की
सेविा-िनविृित्त की आयु कोर् अविधिािरित करिक
े होर्गी। अपीलाथी-िनगम क
े अनुसारि, उत्तरिविादी चालकों कोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा
गया औरि विे सेविा-िनविृित्त की आयु तक समूह ‘ग‘ का विेतन ले रिहे थे। यह िक उत्तरिविािदयों कोर् समूह ‘ग‘ मे मानते हुए
औरि िविचारि करिते हुए 58 विषिर की सेविा-िनविृित्त की आयु प्राप्त करिने क
े बाद उनकोर् सेविा-िनविृत्त िकया गया। उत्तरिविािदयों ने
सेविा-िनविृित्त क
े आदेश कोर् श्रम न्यायालय मे चुनौती दी। यह िक एक सामान्य िनणरय औरि आदेश िदनांक 23.09.2004
क
े द्वारिा, श्रम न्यायालय ने यह िनिणरत िकया िक संबंिधित कमरचािरियों-चालकों की सेविा-िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्गी
क्योंिक विे 30.06.1982 क
े पहले िनयुक्त हुए थे।
5- श्रम न्यायालय क
े िनणरय औरि अिधििनणरय िक उत्तरिविािदयों की सेविा-िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्ना चािहए था
औरि उनकोर् गलत तरिीक
े से 58 साल परि सेविा-िनविृत्त िकया गया, से पीिड़त औरि अंसतुष्टि होर्करि अपीलाथी-िनगम ने उच्च
न्यायालय क
े समक्ष िरिट यािचका कोर् चुना है।
5.1- आलोर्च्य सामान्य िनणरय औरि आदेश क
े द्वारिा उच्च न्यायालय ने िरिट यािचकाओं कोर् खािरिज करि िदया औरि श्रम
न्यायालय क
े िनणरय औरि आदेश की पुिष्टि िकया है।
5.2- उच्च न्यायालय क
े आलोर्च्य िनणरय औरि आदेश से दुखी औरि अंसतुष्टि होर्करि अपीलाथी-िनगम ने इस अपील कोर्
चुना है।
6- अपीलाथी-िनगम की ओरि से उपिन स्थत सुश्री गिरिमा प्रसाद, िविद्वान अिधिविक्ता, ने मजबूती से अपना पक्ष रिखते हुए
कहा है िक मामले क
े तथ्य औरि पिरििन स्थितयों क
े मद्देनजरि, उच्च न्यायालय ने यह िनिणरत करिने मे गंभीरि त्रुिट की है िक
संबंिधित उत्तरिविादी जोर् चालकों क
े रूप मे कायर करि रिहे थे, समूह ‘‘घ‘‘ से सम्बिन न्धित थे। यह िनविेिदत है िक उच्च
न्यायालय ने तत्पश्चात यह िनिणरत करिने मे गंभीरि त्रुिट की है िक उनकी सेविा-िनविृित्त की उम्र 60 विषिर होर्गी।
6.1- िविद्वान अिधिविक्ता ने अपीलािथरयों की ओरि से यह दृष्टढ़ता से तक
र िदया है िक उच्च न्यायालय ने तथ्यों का उिचत
आकलन औरि उन परि िविचारि नही िकया है, यद्यपिप संबंिधित उत्तरिविािदयों की िनयुिक्त प्रारिंिभक तौरि परि 1979 मे की गई
थी, विे विेतनमान र. 185-डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-265 मे थे। हालाँकिक, इसक
े बाद उनका विेतनमान पश्चगामी
प्रभावि से पुनरिीिक्षत िकया गया औरि उनकोर् विेतनमान र. 335-8-415-10-495 मे रिखा गया, औरि विास्तवि मे उनकोर्
बकायों का भुगतान िकया गया। यह तक
र िदया गया िक जब पश्चगामी प्रभाविी से उनका विेतनमान र. 200 से 335 िकया
गया, सभी सम्बंिधित उत्तरिविादी-चालक समूह ‘ग‘ मे आ जाते है, इसिलए उनकी सेविा-िनविृित्त की आयु 58 विषिर होर्गी।
6.2- अपीलाथी की ओरि से दािखल िकये गए प्रितउत्तरि िदनांक 28.03.2019 परि िविश्विास करिते हुए, यह कहा गया है
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
िक विषिर 1982 मे दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों क
े आधिारि परि िनगम क
े सभी कमरचािरियों का विेतन पुनरिीिक्षत िकया
गया। यह तक
र िदया गया िक िनगम क
े सभी चालकों का विेतन तदनुसारि रू0 200/- से 335/- पुनरिीिक्षत िकया गया। यह
िनविेिदत िकया गया िक संबंिधित उत्तरिविािदयों का विेतन भी उनक
े िनयुिक्त की ितिथ से रू0 335 पुनरिीिक्षत करि िदया गया
औरि उन्होंने जुलाई 1979 से अगस्त 1981 {एस 0 एल 0 पी0 (सी) सं0 29305/2008} तक का बकाया प्राप्त िकया। यह
तक
र िदया गया है िक इसक
े पश्चात िनगम क
े िनदेशक मंडल ने 18.01.1984 कोर् अपने 84 विी बैठक मे यह तय िकया िक
चालकों औरि पिरिचालकों की सेविा-िनविृित्त की आयु 58 विषिर होर्गी औरि उन्हे समूह ‘ग‘ मे रिखा गया। यह कहा गया िक
िनदेशक मंडल ने अपने 91 विे बैठक मे 1985 मे पुनः यह तय िकया िक दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों क
े आधिारि परि
कमरचािरियों क
े पदों क
े विगीकरिण का पुनरिीक्षण होर्गा औरि चालकों औरि पिरिचालकों का विेतन रू0 335-8-415-10-495
औरि उसक
े ऊपरि पुनः पुनरिीिक्षत िकया गया, तथा उनकोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा गया। यह किथत िकया गया िक उसक
े
पश्चात 10.06.1985 कोर् उपयुरक्त प्रस्तावि कोर् अिधिसूिचत िकया गया औरि यह स्पष्टि िकया गया िक कमरचािरियों की सेविा-
िनविृित्त की आयु कोर् िनधिारिरित करिते हुए विगीकरिण मे पुनरिीक्षण लागू होर्गा। यह किथत िकया गया िक तद्नुसारि चालकों
औरि संबंिधित उत्तरिविािदयों सिहत, कमरचािरियों कोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा गया। यह किथत िकया गया है िक विास्तवि मे सभी
उत्तरिविादी अपने सेविा-िनविृित्त की आयु तक समूह ‘ग‘ का विेतनमान प्राप्त करि रिहे थे। यह तक
र िदया गया है िक संबंिधित
उत्तरिविािदयों सिहत चालकों कोर् रू0 335-8-415-10-495 क
े पुनरिीिक्षत विेतनमान क
े अनुसारि बकाया का भुगतान िकया
गया। यह किथत िकया गया है िक चूँकिक उत्तरिविादी-चालकों ने समूह ‘ग‘ क
े िनम्नतम विेतनमान रू0 335/- कोर् स्विीकारि
िकया है औरि समूह ‘ग‘ श्रेणी क
े कमरचािरियों का विेतनमान लगातारि प्राप्त िकया है, औरि उनका विेतन उनक
े सेविािनविृित्त क
े
समय समूह ‘ग‘ क
े कमरचािरियों क
े विेतन क
े अनुसारि था, उच्च न्यायालय औरि श्रम न्यायालय दोर्नों ने इसक
े िविपरिीत
धिारिणा बनाकरि औरि यह िनधिारिरित करि िक सम्बिन न्धित उत्तरिविादी-चालकों की सेविा-िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्गी, गंभीरि
त्रुिट की है।
6.3- अपीलाथी क
े पक्ष मे उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने किथत िकया है िक सम्बिन न्धित उत्तरिविादी-चालकों ने सेविा-
िनविृित्त क
े लगभग 6 साल बाद इस िशकायत कोर् बहुत देरि से उठाया है।
6.4- िविद्वान अिधिविक्ता ने अपीलाथी की ओरि से उपिन स्थत होर्करि आगे कहा है िक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की
खण्डपीठ ने इसी तरिह की िरिट यािचका िब्रिज प्रसाद ितविारिी िविरूद यू0 पी0 एस 0 आरि 0 टी0 सी0 वि अन्य मे, जोर् िक अपीलाथी िनगम क
े चालकोर् द्वारिा सेविा-िनविृित्त की आयु 58 विषिर करिने क
े िविरद दािखल की गई है, कोर् खािरिज
करिते हुए कहा है िक सेविायोर्जक औरि कमरचारिी क
े बीच सेविा-िनविृित्त क
े संबंधि मे िकसी समझौते की अनुपिन स्थित मे, सेविा-िनविृित्त कमरचारिी की 58 विषिर की आयु पूणर करि लेने परि होर् जाएगा।
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
6.5- उपयुरक्त तकों कोर् प्रस्तुत करिते हुए यह प्राथरना की गई है िक वितरमान अपीलों कोर् इजाजत दी जाय।
7- संबंिधित उत्तरिविािदयों-चालकों की ओरि से उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने उच्च न्यायालय क
े आदेश प्रश्नगत औरि
िनणरय का समथरन करिते हुए तक
र िदया है िक संबंिधित उत्तरिविािदयों-चालकों कोर् जब 1979 मे िनयुक्त िकया गया था, तब
उनका विेतनमान रू0 185-डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-625 था। यह तक
र िदया गया है िक ऐसे सभी चालक जोर्
रपए 200 से कम विेतन प्राप्त करि थे, कोर् समूह 'घ' मे रिखा जाना था / रिखने का िविचारि िकया गया था। यह तक
र िदया गया
है िक उसक
े तदनन्तरि उनक
े विेतनमान कोर् भी पुनरिीिक्षत िकया गया अथारत 1982 क
े पश्चात औरि विस्तुतः िनगम ने
1984 मे चालकों औरि पिरिचालकों की सेविा िनविृित्त की आयु 58 विषिर िनयत करिने औरि उनकोर् समूह 'ग' मे रिखने का
िनणरय िलया। यह तक
र िदया गया है िक प्रस्तावि संख्या 1319/1984 िदनांक 18.01.1984 क
े द्वारिा चालकों औरि
पिरिचालकों की सेविा िनविृित्त की आयु 58 विषिर करिते हुए उनकोर् समूह 'ग' मे रिखने का िनणरय िलया गया जोर् पूविरगामी प्रभावि
से लागू नही होर्गा। यह तक
र िदया गया है िक सम्बंिधित चालक 1982 मे या 1984 से पहले रपये 185-डी0 आरि 0 ओ 0-
3-215-4-235-6-265 क
े विेतनमान मे थे औरि उनका विेतनमान रपये 200 से कम था। विे सभी समूह 'घ' की श्रेणी मे
आते; इसिलए तात्कािलक समय मे िविद्यपमान िनयमों क
े अलोर्क मे समूह 'घ' कमरचारिी होर्ने की विजह से उनक
े सेविा
िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्ती।
7.1- उत्तरिविादी क
े पक्ष मे प्रस्तुत हुए िविद्वान अिधिविक्ता ने आगे तक
र रिखा है िक जोर् क
ु छ भी कहा गया है िक
उनका विेतनमान पश्चगामी प्रभावि से पुनरिीिक्षत िकया गया या उनकोर् बकाया का भुगतान िकया गया कोर् उच्च न्यायालय
क
े समक्ष नही रिखा गया है। यह आगे तक
र देते हुए कहा गया है िक उपयुरक्त कथनों क
े समथरन मे कोर्ई भी सामग्री पत्राविली
परि नही रिखी गयी है।
7.2- उपयुरक्त िनविेदन करिते हुए सम्बंिधित चालकों औरि पिरिचालकों की ओरि उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने दृष्टढ़ता
से तक
र िदया है िक उच्च न्यायालय क
े द्वारिा पािरित प्रश्नगत िनणरय औरि आदेश मे इस न्यायालय क
े द्वारिा हस्तक्षेप करिने
की जरूरित नही है। इसिलए, प्रस्तुत अपील कोर् ख़ािरिज करिने की प्राथरना की गयी है।
8- हमने सम्बंिधित पक्षों की ओरि से उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ताओं कोर् िविस्तारि से सुना। प्रस्तुत अपील मे मुद्द्दा
बहुत ही संकीणर धिरिातल परि है। इस न्यायालय क
े समक्ष िविचारिणीय लघु प्रश्न यह है िक सम्बंिधित उत्तरिविादी - चालक
समूह 'ग' मे आएंगे या या 'घ' मे।
8.1- यह नोर्ट करिने की आविश्यकता है िक विे सभी कमरचारिी जोर् रपये 200 से कम विेतन प्राप्त करि रिहे थे, समूह
'घ' श्रेणी मे रिखे जायेगे। तात्कािलक समय मे प्रविृत िनयम क
े अनुसारि, रपये 200 से अिधिक विेतन प्राप्त करि रिहे
कमरचािरियों कोर् विगीकरिण क
े अनुसारि समूह 'क', 'ख' औरि 'ग' मे रिखा जायेगा, औरि विे जोर् समूह 'क', 'ख' या 'ग' मे नही
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
आते है, उनकोर् समूह 'घ' मे रिखा जायेगा। तात्कािलक समय मे प्रविृत्त िनयम क
े अनुसारि, समूह 'घ' क
े कमरचािरियों की
सेविािनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्गी, औरि अन्य समूहों जैसे िक समूह 'क', 'ख' औरि 'ग' क
े िलए सेविा िनविृित्त की आयु 58
विषिर होर्गी।
8.2 इससे प्रतीत होर्ता है िक जब सम्बंिधित उत्तरिविादी - चालकों की िनयुिक्त की गयी विे रपये 185-
डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-265 क
े विेतनमान मे थे औरि सामान्य पिरििन स्थितयों मे उनकोर् समूह 'घ' श्रेणी मे रिखा
जायेगा औरि इसिलए उनक
े सेविािनविृित्त 60 विषिर होर्गी। हालाँकिक, इस तथ्य कोर् नोर्ट करिने की जरूरित है औरि जैसा िक
अपीलाथी - िनगम की ओरि से दािखल प्रत्युत्तरि शपथ पत्र िदनांक 28.02.2019 मे कहा गया है िक विषिर 1982 मे चालकों
सिहत िनगम क
े सभी कमरचािरियों का विेतनमान रपए 200 से रपए 335 पुनरिीिक्षत िकया गया। यह आगे कहा गया है िक
उत्तरिविािदयों का विेतनमान भी उनक
े प्रारिंिभक िनयुिक्त की ितिथ से पुनरिीिक्षत करि रूपये 335 करि िदया गया औरि
प्रारिंिभक िनयुिक्त की ितिथ से अगस्त 1981 तक का बकाया भी उनकोर् िदया गया। शपथ पत्र मे यह आगे कहा गया है िक
विषिर 1984 मे यह िनणरय िलया गया िक चालकों औरि पिरिचालकों की सेविािनविृित्त की आयु 58 विषिर तय की गयी औरि
उनकोर् समूह 'ग' मे रिखा गया। यह आगे कहा गया िक विषिर 1985 मे िनदेशक मंडल ने िनणरय िलया िक दूसरिे विेतन आयोर्ग
की अनुसंशाओं कोर् ध्यान मे रिखते हुए कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण िकया जाएगा औरि चालकों औरि पिरिचालकों का
विेतनमान रपये 335-8-415-10-495 या इससे ऊपरि पुनरिीिक्षत िकया गया औरि उनकोर् समूह 'ग' मे रिखा जायेगा। यह
आगे कहा गया है िक उपयुरक्त प्रस्तावि कोर् 10.06.1985 कोर् अिधिसूिचत िकया गया औरि यह भी स्पष्टि िकया गया िक
कमरचािरियों की सेविािनविृित्त की आयु कोर् िनधिारिरित करिते हुए विगीकरिण मे पुनरिीक्षण लागू होर्गा। यह कहा गया है िक सभी
चालकों कोर् यहां परि उत्तरिविािदयों सिहत तदनुसारि कोर् समूह 'ग' मे रिखा गया क्योंिक विे सेविािनविृित्त क
े समय तक समूह
'ग' का विेतनमान प्राप्त करि रिहे थे। आगे तक
र िदया गया है िक उपयुरक्त अिधिसूचना क
े अनुसरिण मे उत्तरिविािदयों सिहत सभी
चालकों कोर् सुरििक्षत विेतनमान रपये 335-8-415-10-495 क
े अनुसारि बकाये का भुगतान िकया गया।
8.3- अपीलाथी की ओरि से न्यायालय मे उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने एक या दोर् उत्तरिविािदयों की सेविा
पत्राविली कोर् अपने उपयुरक्त कथन क
े समथरन मे प्रस्तुत िकया है औरि अपने इस तथ्य क
े समथरन मे िक चालकों कोर्
विेतनमान क
े पुनरिीक्षण परि बकाये का भुगतान िकया गया। अपीलाथी - िनगम की ओरि से दािखल प्रत्युत्तरि शपथ-पत्र क
े
जविाब मे उत्तरिविािदयों की ओरि से कोर्ई आगे प्रितविाद नही िकया गया है। इसिलए अपीलाथी - िनगम की ओरि से प्रत्युत्तरि
शपथ पत्र मे प्रकथन अिविविाद्यप रिहे है।
8.4- उपयुरक्त कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए िक श्रम न्यायलय औरि उच्च न्यायलय की यह रिाय बनाकरि िक सम्बंिधित
उत्तरिविादी समूह 'घ' मे थे औरि उनकी सेविािनविृित्त की आयु 60 विषिर थी, क
े द्वारिा गंभीरि त्रुिट कािरित की है। चूँकिक सम्बंिधित
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
उत्तरिविािदयों - चालकों का विेतन पश्चगामी प्रभावि से पुनरिीिक्षत करि रपये 335-8-415-10-495 िकया गया औरि विास्तवि
मे उनकोर् बकाये का भुगतान भी िकया गया था, इसिलए उत्तरिविादी - चालकों कोर् यह तक
र करिने का अिधिकारि नही था िक
उनक
े मूल विेतनमान 185-डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-265 क
े आधिारि परि उनका विेतन रपये 200 से कम था, औरि विे समूह 'घ' मे थे। एक बारि पुनरिीिक्षत विेतनमान का लाभ पश्चगामी प्रभावि से लेने क
े बाद, पश्चगामी प्रभावि से
विेतनमान का पुनरिीक्षण रूपये 335-8-415-10-495 िकये जाने औरि उनकोर् बकाये का भुगतान िकये जाने क
े बाद, िजसकोर् सम्बंिधित उत्तरिविािदयों ने स्विीकारि भी िकया, इन सब की विजह से उनकोर् समूह 'ग' मे रिखा जाएगा, औरि इसिलए
िनयमों परि िविचारि करिते हुए, उनकी सेविािनविृित्त की आयु 58 विषिर होर्गी न की 60 विषिर जैसा िक सम्बंिधित उत्तरिविािदयों -
चालकों की ओरि से तक
र रिखा गया है। इसिलए, अपीलाथी - िनगम ने 58 विषिर की आयु पूणर करि लेने क
े बाद सम्बंिधित
उत्तरिविािदयों - चालकों कोर् सेविा िनविृत्त करि उिचत ही िकया है।
9- उपयुरक्त क
े दृष्टिष्टिगत औरि िदए कारिणों क
े आधिारि परि, ये सभी अपीले सफल है औरि उच्च न्यायलय क
े द्वारिा
पािरित प्रश्नगत सामान्य िनणरय औरि आदेश एतद्द्वारिा खंिडत औरि अपास्त िकया जाता है। मुक़दमे क
े तथ्यों औरि
पिरििन स्थत क
े अनुसारि, खचों क
े सम्बन्धि मे कोर्ई आदेश नही होर्गा।
नई िदल्ली
अप्रैल 16, 2019
…............. न्यायाधिीश
(एल. नागेश्विरि रिावि)
…............. न्यायाधिीश
(एम. आरि. शाही)
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
भारितीय उच्चतम न्यायालय क
े समक्ष
िसिविल अपीलीय अिधिकािरिता
िसिविल अपील नं0 3959/2019 का
{एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29305/2008}
क्षेत्रीय प्रबंधिक, यू0 पी0 एस 0 आरि 0 टी0 सी0 औरि अन्य ---- अपीलाथी
िविरूद
मस्लाहुद्दीन ---- उत्तरिविादी
{संबद िस0 ए 0 नं0 3960/2019 @ एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29295/2008} औरि सी0 ए 0 नं0 3961/2019 {@
एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29293/2008}
िनणरय
एम 0 आरि 0 शाह, न्यायाधिीश
1- एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29305/2008 औरि एस 0 एल 0 पी0 (सी) नं0 29295/2008 मे प्रितस्थापन क
े िलए
प्राथरना-पत्र दायरि करिने मे िविलम्ब कोर् माफी दी जाती है। अगरि कोर्ई उपशमन है तोर् उसे अपास्त िकया जाता है औरि
प्रितस्थापन क
े िलए प्राथरना-पत्र अिभयाचना क
े अनुसारि स्विीक
ृ त िकया जाता है।
1- इजाजत दी गई।
2- चूँकिक िवििधि औरि तथ्य क
े सामान्य प्रश्न इस अपील मे उठाये गये है, जोर् िक उच्च न्यायालय द्वारिा पािरित प्रश्नगत
िनणरय औरि आदेश से उत्पन्न हुए है; इन सभी अपीलों कोर् इस सामान्य िनणरय औरि आदेश से िनपटाया जा रिहा है।
3- िरिट यािचका संख्या 4138 (एम/एस)/2005, िरिट यािचका संख्या 4139 (एम/एस)/2005 औरि िरिट यािचका
संख्या 3946 (एम/एस)/2005 मे लखनऊ पीठ, लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारिा पािरित प्रश्नगत आदेश औरि
िनणरय, िजसक
े द्वारिा उच्च न्यायालय ने अपीलािथरयों - यहाँक उ 0 प्र 0 रिाज्य पिरिविहन िनगम - की िरिट यािचका कोर् ख़ािरिज
करि िदया है औरि श्रम न्यायालय द्वारिा घोर्िषित आदेश की पुिष्टि यह करिते हुए की है िक उच्च न्यायालय क
े समक्ष मूल
उत्तरिविादी 60 विषिर की अविस्था मे सेविा-िनविृत्त होर्ने क
े अिधिकारिी थे, से दुखी औरि व्यिथत होर्करि मूल याची - उ 0 प्र 0
रिाज्य सड़क पिरिविहन िनगम (एतिन स्मन पश्चात 'िनगम') औरि अन्य ने प्रस्तुत अपीलों कोर् चुना है। fMLDysej ¼vLohdj.k½%
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj fu"iknu vkSj fØ;kUo;u ds fy, çHkkoh gksxkA
4- मूल तथ्य िजसकी विजह से यह वितरमान अपील प्रस्तुत हुई, िनम्न है:
यह िक उत्तरिविादी डराइविरि क
े रूप मे 29.08.1979 कोर् अपीलाथी िनगम क
े कमरचारिी थे जोर् िक प्रारिम्भ मे अस्थाई
कमरचारिी क
े रूप मे विेतनमान रू0 185-डी.आरि.ओ.-3-215-4-235-6-265 परि िनयुक्त हुए थे। यह प्रतीत होर्ता है िक
अपीलाथी-िनगम की स्थापना क
े पूविर रिाज्य सरिकारि मे कमरचािरियों का विेतनमान विषिर 1971-1973 क
े उ 0 प्र 0 विेतन
आयोर्ग की अनुशंसाओं परि आधिािरित था। यह िक तद्नुसारि जब उ 0 प्र 0 रिाज्य सड़क पिरिविहन िनगम कमरचारिी
(अिधिकािरियों क
े अलाविा) सेविा िवििनयम (एतिन त्स्मन पश्चात 'सेविा िवििनयम' क
े रूप मे संदिभरत) 19.06.1981 कोर् प्रविृत्त
हुआ, कमरचािरियों का विेतन सरिकारि द्वारिा िकये गये विगीकरिण क
े अनुसारि विगीक
ृ त िकया गया। सेविा िवििनयम क
े िवििनयमन
8 (1) मे है िक एक कमरचारिी िजसका विेतनमान रूपये 200/- या ज्यादा है, कोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा गया औरि विे कमरचारिी
िजनका विेतनमान रू0 200/- से कम था, उनकोर् समूह ‘घ‘ मे रिखा गया। सेविा िवििनयम क
े िवििनयमन 37 मे प्राविधिान है
िक समूह ‘ग‘ क
े कमरचारिी 58 विषिर की आयु मे सेविा-िनविृत्त होंगे, जबिक समूह 'घ' क
े कमरचारिी 60 विषिर की आयु मे सेविा-
िनविृत्त होंगे। अपीलािथरयों क
े अनुसारि उपरिोर्क्त िवििनयम क
े 1982 मे प्रविृत्त होर्ने परि रिाज्य सरिकारि ने दूसरिे विेतन आयोर्ग
की अनुसंशाओं क
े आधिारि परि कायारलय ज्ञाप 0 सं0 15/140/81-Personnel- 1 िदनांिकत 27.02.1982 क
े अनुसारि विेतन
का पुनरिीक्षण औरि पदों का विगीकरिण िकया। ऐसा प्रतीत होर्ता है िक रिाज्य सरिकारि क
े कमरचािरियों का विेतन औरि उनक
े
िलए पदों क
े विगीकरिण का पुनरिीक्षण अपीलाथी-िनगम क
े कमरचािरियों मे बड़े आंदोर्लन क
े रूप मे पिरििणत हुआ। इसिलए, अपीलाथी-िनगम क
े सभी कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण औरि विेतनमान का पुनरिीक्षण करिने की जरूरित थी। अपीलाथी
क
े अनुसारि, 1982 मे तद्नुसारि दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों क
े आधिारि परि, िनगम क
े चालकों का न्यूनतम विेतन रू0
200/- से रू0 335/- िकया गया। अपीलाथी क
े अनुसारि, उसक
े बाद िनदेशक मंडल ने िवििनयम 1981 क
े िवििनयमन 8(ब)
क
े तहत अपनी शिक्तयों का प्रयोर्ग करिते हुए 1984-1985 क
े प्रस्ताविों द्वारिा चालकों सिहत सभी कमरचािरियों क
े पदों का
विगीकरिण िकया औरि पश्चातविती कोर् समूह 'ग' मे रिखा गया क्योंिक तत्कािलक समय मे उनक
े विेतन कोर् रू0 335/- औरि
उसक
े ऊपरि पुनरिीिक्षत िकया गया था। ऐसा प्रतीत होर्ता है िक दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए
औरि िवििनयमन 8(ब) क
े अन्तगरत अपने अिधिकारिों का प्रयोर्ग करिते हुए अपीलाथी-िनगम क
े िनदेशक मंडल ने अपने 84 विे
बैठक िदनांक 18.01.1984 क
े द्वारिा क्षेत्रीय प्रबंधिक क
े प्रस्तावि संख्या 09 परि चालकों औरि पिरिचालकों की सेविा-िनविृित्त
की आयु 58 विषिर िनधिारिरित की औरि उन्हे समूह ‘‘ग‘‘ मे रिखा गया। यह िक प्रस्तावि संख्या 1415/1985 द्वारिा िनदेशक
मंडल ने िनणरय िलया िक सभी कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण दूसरिे विेतन आयोर्ग की अनुसंशाओं कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए
पुनरिीिक्षत िकया गया औरि यह भी िक वितरमान संदभर मे चालाकों औरि पिरिचालकों का विेतन रू0 335-8-415-10-495
औरि इसक
े उपरि पुनरिीिक्षत िकया गया, औरि उन सभी कोर् समूह 'ग' मे रिखा गया। अपीलाथी-िनगम क
े प्रबंधि िनदेशक की
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
अिधिसूचना िदनांिकत 10.06.1985 क
े द्वारिा सभी कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण का पुनरिीक्षण िनदेशक मंडल क
े
उपयुरक्त प्रस्तावि कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए िकया गया। यह भी स्पष्टि िकया गया िक विगीकरिण मे पुनरिीक्षण कमरचािरियों की
सेविा-िनविृित्त की आयु कोर् अविधिािरित करिक
े होर्गी। अपीलाथी-िनगम क
े अनुसारि, उत्तरिविादी चालकों कोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा
गया औरि विे सेविा-िनविृित्त की आयु तक समूह ‘ग‘ का विेतन ले रिहे थे। यह िक उत्तरिविािदयों कोर् समूह ‘ग‘ मे मानते हुए
औरि िविचारि करिते हुए 58 विषिर की सेविा-िनविृित्त की आयु प्राप्त करिने क
े बाद उनकोर् सेविा-िनविृत्त िकया गया। उत्तरिविािदयों ने
सेविा-िनविृित्त क
े आदेश कोर् श्रम न्यायालय मे चुनौती दी। यह िक एक सामान्य िनणरय औरि आदेश िदनांक 23.09.2004
क
े द्वारिा, श्रम न्यायालय ने यह िनिणरत िकया िक संबंिधित कमरचािरियों-चालकों की सेविा-िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्गी
क्योंिक विे 30.06.1982 क
े पहले िनयुक्त हुए थे।
5- श्रम न्यायालय क
े िनणरय औरि अिधििनणरय िक उत्तरिविािदयों की सेविा-िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्ना चािहए था
औरि उनकोर् गलत तरिीक
े से 58 साल परि सेविा-िनविृत्त िकया गया, से पीिड़त औरि अंसतुष्टि होर्करि अपीलाथी-िनगम ने उच्च
न्यायालय क
े समक्ष िरिट यािचका कोर् चुना है।
5.1- आलोर्च्य सामान्य िनणरय औरि आदेश क
े द्वारिा उच्च न्यायालय ने िरिट यािचकाओं कोर् खािरिज करि िदया औरि श्रम
न्यायालय क
े िनणरय औरि आदेश की पुिष्टि िकया है।
5.2- उच्च न्यायालय क
े आलोर्च्य िनणरय औरि आदेश से दुखी औरि अंसतुष्टि होर्करि अपीलाथी-िनगम ने इस अपील कोर्
चुना है।
6- अपीलाथी-िनगम की ओरि से उपिन स्थत सुश्री गिरिमा प्रसाद, िविद्वान अिधिविक्ता, ने मजबूती से अपना पक्ष रिखते हुए
कहा है िक मामले क
े तथ्य औरि पिरििन स्थितयों क
े मद्देनजरि, उच्च न्यायालय ने यह िनिणरत करिने मे गंभीरि त्रुिट की है िक
संबंिधित उत्तरिविादी जोर् चालकों क
े रूप मे कायर करि रिहे थे, समूह ‘‘घ‘‘ से सम्बिन न्धित थे। यह िनविेिदत है िक उच्च
न्यायालय ने तत्पश्चात यह िनिणरत करिने मे गंभीरि त्रुिट की है िक उनकी सेविा-िनविृित्त की उम्र 60 विषिर होर्गी।
6.1- िविद्वान अिधिविक्ता ने अपीलािथरयों की ओरि से यह दृष्टढ़ता से तक
र िदया है िक उच्च न्यायालय ने तथ्यों का उिचत
आकलन औरि उन परि िविचारि नही िकया है, यद्यपिप संबंिधित उत्तरिविािदयों की िनयुिक्त प्रारिंिभक तौरि परि 1979 मे की गई
थी, विे विेतनमान र. 185-डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-265 मे थे। हालाँकिक, इसक
े बाद उनका विेतनमान पश्चगामी
प्रभावि से पुनरिीिक्षत िकया गया औरि उनकोर् विेतनमान र. 335-8-415-10-495 मे रिखा गया, औरि विास्तवि मे उनकोर्
बकायों का भुगतान िकया गया। यह तक
र िदया गया िक जब पश्चगामी प्रभाविी से उनका विेतनमान र. 200 से 335 िकया
गया, सभी सम्बंिधित उत्तरिविादी-चालक समूह ‘ग‘ मे आ जाते है, इसिलए उनकी सेविा-िनविृित्त की आयु 58 विषिर होर्गी।
6.2- अपीलाथी की ओरि से दािखल िकये गए प्रितउत्तरि िदनांक 28.03.2019 परि िविश्विास करिते हुए, यह कहा गया है
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
िक विषिर 1982 मे दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों क
े आधिारि परि िनगम क
े सभी कमरचािरियों का विेतन पुनरिीिक्षत िकया
गया। यह तक
र िदया गया िक िनगम क
े सभी चालकों का विेतन तदनुसारि रू0 200/- से 335/- पुनरिीिक्षत िकया गया। यह
िनविेिदत िकया गया िक संबंिधित उत्तरिविािदयों का विेतन भी उनक
े िनयुिक्त की ितिथ से रू0 335 पुनरिीिक्षत करि िदया गया
औरि उन्होंने जुलाई 1979 से अगस्त 1981 {एस 0 एल 0 पी0 (सी) सं0 29305/2008} तक का बकाया प्राप्त िकया। यह
तक
र िदया गया है िक इसक
े पश्चात िनगम क
े िनदेशक मंडल ने 18.01.1984 कोर् अपने 84 विी बैठक मे यह तय िकया िक
चालकों औरि पिरिचालकों की सेविा-िनविृित्त की आयु 58 विषिर होर्गी औरि उन्हे समूह ‘ग‘ मे रिखा गया। यह कहा गया िक
िनदेशक मंडल ने अपने 91 विे बैठक मे 1985 मे पुनः यह तय िकया िक दूसरिे विेतन आयोर्ग की िसफािरिशों क
े आधिारि परि
कमरचािरियों क
े पदों क
े विगीकरिण का पुनरिीक्षण होर्गा औरि चालकों औरि पिरिचालकों का विेतन रू0 335-8-415-10-495
औरि उसक
े ऊपरि पुनः पुनरिीिक्षत िकया गया, तथा उनकोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा गया। यह किथत िकया गया िक उसक
े
पश्चात 10.06.1985 कोर् उपयुरक्त प्रस्तावि कोर् अिधिसूिचत िकया गया औरि यह स्पष्टि िकया गया िक कमरचािरियों की सेविा-
िनविृित्त की आयु कोर् िनधिारिरित करिते हुए विगीकरिण मे पुनरिीक्षण लागू होर्गा। यह किथत िकया गया िक तद्नुसारि चालकों
औरि संबंिधित उत्तरिविािदयों सिहत, कमरचािरियों कोर् समूह ‘ग‘ मे रिखा गया। यह किथत िकया गया है िक विास्तवि मे सभी
उत्तरिविादी अपने सेविा-िनविृित्त की आयु तक समूह ‘ग‘ का विेतनमान प्राप्त करि रिहे थे। यह तक
र िदया गया है िक संबंिधित
उत्तरिविािदयों सिहत चालकों कोर् रू0 335-8-415-10-495 क
े पुनरिीिक्षत विेतनमान क
े अनुसारि बकाया का भुगतान िकया
गया। यह किथत िकया गया है िक चूँकिक उत्तरिविादी-चालकों ने समूह ‘ग‘ क
े िनम्नतम विेतनमान रू0 335/- कोर् स्विीकारि
िकया है औरि समूह ‘ग‘ श्रेणी क
े कमरचािरियों का विेतनमान लगातारि प्राप्त िकया है, औरि उनका विेतन उनक
े सेविािनविृित्त क
े
समय समूह ‘ग‘ क
े कमरचािरियों क
े विेतन क
े अनुसारि था, उच्च न्यायालय औरि श्रम न्यायालय दोर्नों ने इसक
े िविपरिीत
धिारिणा बनाकरि औरि यह िनधिारिरित करि िक सम्बिन न्धित उत्तरिविादी-चालकों की सेविा-िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्गी, गंभीरि
त्रुिट की है।
6.3- अपीलाथी क
े पक्ष मे उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने किथत िकया है िक सम्बिन न्धित उत्तरिविादी-चालकों ने सेविा-
िनविृित्त क
े लगभग 6 साल बाद इस िशकायत कोर् बहुत देरि से उठाया है।
6.4- िविद्वान अिधिविक्ता ने अपीलाथी की ओरि से उपिन स्थत होर्करि आगे कहा है िक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की
खण्डपीठ ने इसी तरिह की िरिट यािचका िब्रिज प्रसाद ितविारिी िविरूद यू0 पी0 एस 0 आरि 0 टी0 सी0 वि अन्य मे, जोर् िक अपीलाथी िनगम क
े चालकोर् द्वारिा सेविा-िनविृित्त की आयु 58 विषिर करिने क
े िविरद दािखल की गई है, कोर् खािरिज
करिते हुए कहा है िक सेविायोर्जक औरि कमरचारिी क
े बीच सेविा-िनविृित्त क
े संबंधि मे िकसी समझौते की अनुपिन स्थित मे, सेविा-िनविृित्त कमरचारिी की 58 विषिर की आयु पूणर करि लेने परि होर् जाएगा।
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
6.5- उपयुरक्त तकों कोर् प्रस्तुत करिते हुए यह प्राथरना की गई है िक वितरमान अपीलों कोर् इजाजत दी जाय।
7- संबंिधित उत्तरिविािदयों-चालकों की ओरि से उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने उच्च न्यायालय क
े आदेश प्रश्नगत औरि
िनणरय का समथरन करिते हुए तक
र िदया है िक संबंिधित उत्तरिविािदयों-चालकों कोर् जब 1979 मे िनयुक्त िकया गया था, तब
उनका विेतनमान रू0 185-डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-625 था। यह तक
र िदया गया है िक ऐसे सभी चालक जोर्
रपए 200 से कम विेतन प्राप्त करि थे, कोर् समूह 'घ' मे रिखा जाना था / रिखने का िविचारि िकया गया था। यह तक
र िदया गया
है िक उसक
े तदनन्तरि उनक
े विेतनमान कोर् भी पुनरिीिक्षत िकया गया अथारत 1982 क
े पश्चात औरि विस्तुतः िनगम ने
1984 मे चालकों औरि पिरिचालकों की सेविा िनविृित्त की आयु 58 विषिर िनयत करिने औरि उनकोर् समूह 'ग' मे रिखने का
िनणरय िलया। यह तक
र िदया गया है िक प्रस्तावि संख्या 1319/1984 िदनांक 18.01.1984 क
े द्वारिा चालकों औरि
पिरिचालकों की सेविा िनविृित्त की आयु 58 विषिर करिते हुए उनकोर् समूह 'ग' मे रिखने का िनणरय िलया गया जोर् पूविरगामी प्रभावि
से लागू नही होर्गा। यह तक
र िदया गया है िक सम्बंिधित चालक 1982 मे या 1984 से पहले रपये 185-डी0 आरि 0 ओ 0-
3-215-4-235-6-265 क
े विेतनमान मे थे औरि उनका विेतनमान रपये 200 से कम था। विे सभी समूह 'घ' की श्रेणी मे
आते; इसिलए तात्कािलक समय मे िविद्यपमान िनयमों क
े अलोर्क मे समूह 'घ' कमरचारिी होर्ने की विजह से उनक
े सेविा
िनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्ती।
7.1- उत्तरिविादी क
े पक्ष मे प्रस्तुत हुए िविद्वान अिधिविक्ता ने आगे तक
र रिखा है िक जोर् क
ु छ भी कहा गया है िक
उनका विेतनमान पश्चगामी प्रभावि से पुनरिीिक्षत िकया गया या उनकोर् बकाया का भुगतान िकया गया कोर् उच्च न्यायालय
क
े समक्ष नही रिखा गया है। यह आगे तक
र देते हुए कहा गया है िक उपयुरक्त कथनों क
े समथरन मे कोर्ई भी सामग्री पत्राविली
परि नही रिखी गयी है।
7.2- उपयुरक्त िनविेदन करिते हुए सम्बंिधित चालकों औरि पिरिचालकों की ओरि उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने दृष्टढ़ता
से तक
र िदया है िक उच्च न्यायालय क
े द्वारिा पािरित प्रश्नगत िनणरय औरि आदेश मे इस न्यायालय क
े द्वारिा हस्तक्षेप करिने
की जरूरित नही है। इसिलए, प्रस्तुत अपील कोर् ख़ािरिज करिने की प्राथरना की गयी है।
8- हमने सम्बंिधित पक्षों की ओरि से उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ताओं कोर् िविस्तारि से सुना। प्रस्तुत अपील मे मुद्द्दा
बहुत ही संकीणर धिरिातल परि है। इस न्यायालय क
े समक्ष िविचारिणीय लघु प्रश्न यह है िक सम्बंिधित उत्तरिविादी - चालक
समूह 'ग' मे आएंगे या या 'घ' मे।
8.1- यह नोर्ट करिने की आविश्यकता है िक विे सभी कमरचारिी जोर् रपये 200 से कम विेतन प्राप्त करि रिहे थे, समूह
'घ' श्रेणी मे रिखे जायेगे। तात्कािलक समय मे प्रविृत िनयम क
े अनुसारि, रपये 200 से अिधिक विेतन प्राप्त करि रिहे
कमरचािरियों कोर् विगीकरिण क
े अनुसारि समूह 'क', 'ख' औरि 'ग' मे रिखा जायेगा, औरि विे जोर् समूह 'क', 'ख' या 'ग' मे नही
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
आते है, उनकोर् समूह 'घ' मे रिखा जायेगा। तात्कािलक समय मे प्रविृत्त िनयम क
े अनुसारि, समूह 'घ' क
े कमरचािरियों की
सेविािनविृित्त की आयु 60 विषिर होर्गी, औरि अन्य समूहों जैसे िक समूह 'क', 'ख' औरि 'ग' क
े िलए सेविा िनविृित्त की आयु 58
विषिर होर्गी।
8.2 इससे प्रतीत होर्ता है िक जब सम्बंिधित उत्तरिविादी - चालकों की िनयुिक्त की गयी विे रपये 185-
डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-265 क
े विेतनमान मे थे औरि सामान्य पिरििन स्थितयों मे उनकोर् समूह 'घ' श्रेणी मे रिखा
जायेगा औरि इसिलए उनक
े सेविािनविृित्त 60 विषिर होर्गी। हालाँकिक, इस तथ्य कोर् नोर्ट करिने की जरूरित है औरि जैसा िक
अपीलाथी - िनगम की ओरि से दािखल प्रत्युत्तरि शपथ पत्र िदनांक 28.02.2019 मे कहा गया है िक विषिर 1982 मे चालकों
सिहत िनगम क
े सभी कमरचािरियों का विेतनमान रपए 200 से रपए 335 पुनरिीिक्षत िकया गया। यह आगे कहा गया है िक
उत्तरिविािदयों का विेतनमान भी उनक
े प्रारिंिभक िनयुिक्त की ितिथ से पुनरिीिक्षत करि रूपये 335 करि िदया गया औरि
प्रारिंिभक िनयुिक्त की ितिथ से अगस्त 1981 तक का बकाया भी उनकोर् िदया गया। शपथ पत्र मे यह आगे कहा गया है िक
विषिर 1984 मे यह िनणरय िलया गया िक चालकों औरि पिरिचालकों की सेविािनविृित्त की आयु 58 विषिर तय की गयी औरि
उनकोर् समूह 'ग' मे रिखा गया। यह आगे कहा गया िक विषिर 1985 मे िनदेशक मंडल ने िनणरय िलया िक दूसरिे विेतन आयोर्ग
की अनुसंशाओं कोर् ध्यान मे रिखते हुए कमरचािरियों क
े पदों का विगीकरिण िकया जाएगा औरि चालकों औरि पिरिचालकों का
विेतनमान रपये 335-8-415-10-495 या इससे ऊपरि पुनरिीिक्षत िकया गया औरि उनकोर् समूह 'ग' मे रिखा जायेगा। यह
आगे कहा गया है िक उपयुरक्त प्रस्तावि कोर् 10.06.1985 कोर् अिधिसूिचत िकया गया औरि यह भी स्पष्टि िकया गया िक
कमरचािरियों की सेविािनविृित्त की आयु कोर् िनधिारिरित करिते हुए विगीकरिण मे पुनरिीक्षण लागू होर्गा। यह कहा गया है िक सभी
चालकों कोर् यहां परि उत्तरिविािदयों सिहत तदनुसारि कोर् समूह 'ग' मे रिखा गया क्योंिक विे सेविािनविृित्त क
े समय तक समूह
'ग' का विेतनमान प्राप्त करि रिहे थे। आगे तक
र िदया गया है िक उपयुरक्त अिधिसूचना क
े अनुसरिण मे उत्तरिविािदयों सिहत सभी
चालकों कोर् सुरििक्षत विेतनमान रपये 335-8-415-10-495 क
े अनुसारि बकाये का भुगतान िकया गया।
8.3- अपीलाथी की ओरि से न्यायालय मे उपिन स्थत िविद्वान अिधिविक्ता ने एक या दोर् उत्तरिविािदयों की सेविा
पत्राविली कोर् अपने उपयुरक्त कथन क
े समथरन मे प्रस्तुत िकया है औरि अपने इस तथ्य क
े समथरन मे िक चालकों कोर्
विेतनमान क
े पुनरिीक्षण परि बकाये का भुगतान िकया गया। अपीलाथी - िनगम की ओरि से दािखल प्रत्युत्तरि शपथ-पत्र क
े
जविाब मे उत्तरिविािदयों की ओरि से कोर्ई आगे प्रितविाद नही िकया गया है। इसिलए अपीलाथी - िनगम की ओरि से प्रत्युत्तरि
शपथ पत्र मे प्रकथन अिविविाद्यप रिहे है।
8.4- उपयुरक्त कोर् दृष्टिष्टिगत रिखते हुए िक श्रम न्यायलय औरि उच्च न्यायलय की यह रिाय बनाकरि िक सम्बंिधित
उत्तरिविादी समूह 'घ' मे थे औरि उनकी सेविािनविृित्त की आयु 60 विषिर थी, क
े द्वारिा गंभीरि त्रुिट कािरित की है। चूँकिक सम्बंिधित
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
उत्तरिविािदयों - चालकों का विेतन पश्चगामी प्रभावि से पुनरिीिक्षत करि रपये 335-8-415-10-495 िकया गया औरि विास्तवि
मे उनकोर् बकाये का भुगतान भी िकया गया था, इसिलए उत्तरिविादी - चालकों कोर् यह तक
र करिने का अिधिकारि नही था िक
उनक
े मूल विेतनमान 185-डी0 आरि 0 ओ 0-3-215-4-235-6-265 क
े आधिारि परि उनका विेतन रपये 200 से कम था, औरि विे समूह 'घ' मे थे। एक बारि पुनरिीिक्षत विेतनमान का लाभ पश्चगामी प्रभावि से लेने क
े बाद, पश्चगामी प्रभावि से
विेतनमान का पुनरिीक्षण रूपये 335-8-415-10-495 िकये जाने औरि उनकोर् बकाये का भुगतान िकये जाने क
े बाद, िजसकोर् सम्बंिधित उत्तरिविािदयों ने स्विीकारि भी िकया, इन सब की विजह से उनकोर् समूह 'ग' मे रिखा जाएगा, औरि इसिलए
िनयमों परि िविचारि करिते हुए, उनकी सेविािनविृित्त की आयु 58 विषिर होर्गी न की 60 विषिर जैसा िक सम्बंिधित उत्तरिविािदयों -
चालकों की ओरि से तक
र रिखा गया है। इसिलए, अपीलाथी - िनगम ने 58 विषिर की आयु पूणर करि लेने क
े बाद सम्बंिधित
उत्तरिविािदयों - चालकों कोर् सेविा िनविृत्त करि उिचत ही िकया है।
9- उपयुरक्त क
े दृष्टिष्टिगत औरि िदए कारिणों क
े आधिारि परि, ये सभी अपीले सफल है औरि उच्च न्यायलय क
े द्वारिा
पािरित प्रश्नगत सामान्य िनणरय औरि आदेश एतद्द्वारिा खंिडत औरि अपास्त िकया जाता है। मुक़दमे क
े तथ्यों औरि
पिरििन स्थत क
े अनुसारि, खचों क
े सम्बन्धि मे कोर्ई आदेश नही होर्गा।
नई िदल्ली
अप्रैल 16, 2019
…............. न्यायाधिीश
(एल. नागेश्विरि रिावि)
…............. न्यायाधिीश
(एम. आरि. शाही)
LFkkfud Hkk"kk esa vuqokfnr fu.kZ; okndkfj;ksa dks bls mudh viuh Hkk"kk esa le>us ds lhfer ç;ksx ds fy, gS] bls fdlh vU; ç;kstu ds fy, ç;ksx ugÈ fd;k tk ldrk gSA lHkh O;kogkfjd vkSj vkfèkdkfjd mís';ksa ds fy, vaxzsth esa fn;k x;k fu.kZ; gh çkekf.kd gksxk vkSj
JUDGMENT