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Delhi High Court · 07 Sep 2021 · 2021:DHC:2761
सुहमोणयम हसाद
ज़मानत अज़ȸ 2898/2021
2021:DHC:2761
criminal appeal_allowed Significant

AI Summary

The Delhi High Court granted bail to the accused in a dowry death and cruelty case under Sections 304B and 498A IPC, applying established Supreme Court guidelines and imposing strict conditions.

Full Text
Translation output
2021:डीएचसी:2761
ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 1
Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय : नई Ǒदãलȣ
ज़मानत अज़ȸ 2898/2021
Ǔनण[य कȧ Ǔतͬथ:- 7 ͧसतंबर, 2021

े मामले मɅ:-
ͧसɮधांत क
ु मार ....याͬचकाकता[
ɮवारा: Įी इंġपाल खोखर, अͬधवÈता
बनाम
राÏय (रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ
सरकार) ...Ĥ×यथȸ
ɮवारा: राÏय कȧ अǓत.लो.अͧभ. सुĮी

ु सुम ढãला क
े साथ Ǔनरȣ.
फतेह ͧसंह थाना फतेहपुर
बेरȣ
कोरम:
माननीय Ûयायाधीश Įी सुħमोणयम Ĥसाद
Ûया., सुħमोणयम Ĥसाद
JUDGMENT

1. यह आवेदन दं.Ĥ.सं. कȧ धारा 439 क े तहत भा.दं.सं. कȧ धारा 304बी और 498ए क े अंतग[त अपराधɉ क े ͧलए थाना फतेहपुर बेरȣ मɅ दज[ Ĥाथͧमकȧ सं. 316/2020 Ǒदनांक 18.08.2020 मɅ ज़मानत देने क े ͧलए है। 2021:DHC:2761 ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 2

2. अͧभलेख पर मौजूद तØय से यह पता चलता है ͩक 13.08.2020 को सहा.उप.Ǔन. राजक ु मार ɮवारा एक टेलȣफोन कॉल उठाया गया ͩक मुखǒबर कȧ बहन ने दुपɪटे से फाँसी लगाकर आ×मह×या कर लȣ। जीडी सं. 59ए ɮवारा सूचना ĤाÜत कȧ गई और पुͧलस मौक े पर पहुँची।

3. यहाँ याͬचकाकता[ मृतक/माला का पǓत है। यह बताया गया ͩक मृतक ͪपछले चार महȣनɉ से मकान नं. Ĥथम तल, हǐरजन बèती, आया नगर, नई Ǒदãलȣ मɅ रह रहȣ थी और उसने दुपɪटे से फाँसी लगाकर आ×मह×या कर लȣ। मृतक/माला क े शव को एàस अèपताल ले जाया गया और एमएलसी सं. 5869/2020 ɮवारा उसे मृत घोͪषत कर Ǒदया गया।

4. मृतक/माला कȧ माँ और बहन क े बयान दज[ ͩकए गए। उसने बताया ͩक मृतक कȧ शादȣ अĤैल, 2019 मɅ उसकȧ इÍछा क े अनुसार कȧ गई थी। मृतक कȧ बड़ी बहन ɮवारा बताया गया ͩक उसे अपनी छोटȣ बहन पूजा का टेलȣफोन कॉल आया ͩक माला/मृतक ने आ×मह×या कर लȣ है। उसने बताया ͩक जब वह मौक े पर पहुँची, तो शव को पोèटमाट[म क े ͧलए ले जाया जा ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 3 रहा था। उसने यह भी बताया ͩक मृतक का पǓत मृतक को परेशान करता था और पैसे क े ͧलए पीटता था।

5. यह बताया गया ͩक मृतक ने आया नगर मɅ एक दुकान ͩकराए पर लȣ थी और लगभग एक महȣने क े बाद, याͬचकाकता[ उसे वापस लेने आया था और वे दोनɉ दुकान क े पास एक ͩकराए क े आवास मɅ रहने लगे।

6. यह बताया गया ͩक याͬचकाकता[ और मृतक रोज़ाना झगड़ा करते थे और याͬचकाकता[ ने एक बार उसे डराने क े ͧलए चाक ू Ǔनकाला था और पीटा था। मृतक कȧ बड़ी बहन ɮवारा यह बताया गया ͩक उसने याͬचकाकता[ क े पǐरवार क े सदèयɉ क े कारण आ×मह×या कȧ।

7. यह बताया गया ͩक याͬचकाकता[ मृतक से पैसे कȧ माँग करता था और उसे परेशान करता था। यह भी बताया गया ͩक याͬचकाकता[ ने मृतक को कभी भी घरेलू खचɟ क े ͧलए कोई पैसा नहȣं Ǒदया, उसक े साथ Ǔनयͧमत Ǿप से झगड़ा करता, और उसक े पǐरवार क े सदèयɉ ɮवारा भी उसे परेशान ͩकया गया था। ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 4 यह बताया गया ͩक मृतक ने उसक े साथ हुए उ×पीड़न क े कारण आ×मह×या कȧ।

8. आरोप पğ दायर ͩकया जा चुका है और याͬचकाकता[ को छोड़कर अÛय सभी सह-अͧभयुÈतɉ को अͬĒम ज़मानत दȣ गई है।

9. याͬचकाकता[ 15.08.2020 से Ǒहरासत मɅ है। आरोप पğ दायर ͩकया जा चुका है और यह मुɮदा ͩक Èया मृतक क े साथ दहेज़ क े कारण दुåय[वहार ͩकया गया था वह एक ͪवचारण का मामला है। यǑद दोषी ठहराया जाता है तो याͬचकाकता[ को Ûयूनतम सात साल क े कारावास कȧ सज़ा सुनाई जाएगी जो आजीवन तक बढ़ सकती है।

10. सवȾÍच Ûयायालय ने कई मामलɉ मɅ ज़मानत देने क े मापदंडɉ को Ǔनàनानुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकया हैःi. Èया यह मानने क े ͧलए कोई Ĥथम Ǻçटया या उͬचत आधार है ͩक अͧभयुÈत ने अपराध ͩकया था; ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 5 ii. आरोप कȧ Ĥवृͪƣ और गंभीरता और दोषͧसɮͬध कȧ िèथǓत मɅ सज़ा कȧ गंभीरता; iii. ज़मानत पर ǐरहा होने पर अͧभयुÈत क े फरार या भागने का खतरा; iv. अͧभयुÈत का चǐरğ, åयवहार, पद और ĤǓतçठा v. अपराध कȧ पुनरावृͪƣ होने कȧ संभावना, सा¢ीगण क े Ĥभाͪवत होने कȧ उͬचत आशंका और, Ǔनिæचत Ǿप से, ज़मानत Ǒदए जाने पर Ûयाय क े ͪवफल होने का खतरा होना। Ĥशांत क ु मार सरकार बनाम आͧशष चटजȸ, (2010) 14 एससीसी 496 का संदभ[ लɅ।

11. याͬचकाकता[ कȧ समाज मɅ ĤǓतçठा है और फरार होने कȧ संभावना नहȣं है। उसक े ɮवारा सा¢ीगण को Ĥभाͪवत करने कȧ संभावना कम है Èयɉͩक ͧशकायतकता[ मामले का अनुसरण कर रहे हɇ और याͬचकाकता[ क े अपराध को ͩफर से दोहराने कȧ बहुत कम संभावना है। इस तØय को Úयान मɅ रखते हुए ͩक आरोप पğ दायर ͩकया जा चुका है और मुकदमे मɅ लंबा समय ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 6 लगेगा, यह Ûयायालय Ǔनàनͧलͨखत शतɟ पर याͬचकाकता[ को ज़मानत देने क े ͧलए इÍछ ु क हैःi. याͬचकाकता[ को 50,000/- कȧ राͧश क े मुचलका क े साथ समान राͧश क े ĤǓतभू को ͪवचारण Ûयायालय कȧ संतुिçट पर Ĥèतुत करने क े ͧलए Ǔनदȶͧशत ͩकया जाता है। ii. प¢कारɉ क े ͪववरण से पता चलता है ͩक याͬचकाकता[ मकान नं. 512, अशोक ͪवहार, कांशीपुर, यमुना नगर, हǐरयाणा का Ǔनवासी है। ज़मानत पर रहने कȧ अवͬध क े दौरान वह उसी पते पर रहेगा। उपरोÈत पते मɅ ͩकसी भी पǐरवत[न को जाँच अͬधकारȣ को सूͬचत ͩकया जाएगा। iii. याͬचकाकता[ को Ǔनदȶश Ǒदया जाता है ͩक वह अपने सभी मोबाइल नàबरɉ को जाँच अͬधकारȣ को दे और उÛहɅ हर समय काया[×मक रखे। iv. याͬचकाकता[ को Ǔनदȶश Ǒदया जाता है ͩक वह सबूतɉ क े साथ छेड़छाड़ न करे या सा¢ीगण को Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से Ĥभाͪवत न करे। ज़मानत अज़ȸ 2898/2021 पृçठ सं. 7 v. उपरोÈत शतɟ मɅ से ͩकसी का उãलंघन करने पर ज़मानत रɮद हो जाएगी।

12. उपरोÈत अवलोकनɉ मɅ आवेदन को èवीकार ͩकया जाता है और उसका Ǔनपटान ͩकया जाता है। Ûया., सुħमोणयम Ĥसाद 07 ͧसतंबर, 2021 एचएसक े (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮदमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक े एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु आदेश का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी|