Kumar Siddharth v. Olga Moyath

Delhi High Court · 16 Nov 2021 · 2021:DHC:3697
Manoj Kumar Ohri
फौ.पु.या. 45/2020
2021:DHC:3697
family appeal_allowed

AI Summary

The Delhi High Court remanded the matter for fresh determination of interim maintenance from March 2019 onwards considering the petitioner's actual income and service status, while directing payment of Rs. 18,000 per month for the earlier period.

Full Text
Translation output
2021:डीएचसी:4324
फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 1
* दिल्ऱी उच्च न्यायाऱय, नई दिल्ऱी
+ पौ.ऩु.या. 45/2020 और पौ.वि.अ. 943/2020, 945/2020
और 18124/2021
विनिश्चय की निथि:16.11.2021

े मामऱे में:
श्री क
ु मार ससद्धािथ ....... याथचकाकिाथ
द्िारा: श्री जनिि राणा, अथििक्िा
बिाम
श्रीमिी ओल्गा मौयाथ ....... प्रत्यिी
द्िारा: सुश्री आरिी महाजि एिॊ
सुश्री माऱिी बाल्याि, अथििक्िागण
कोरम्
माननीय न्यायधीश श्री मनोज क
ु मार ओहरी
2021:DHC:3697
फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 2
मनोज क
ु मार ओहरी, न्या. (मौखिक)
JUDGMENT

1. ििथमाि याथचका याथचकाकिाथ की ओर से दॊ.प्र.स. की िारा 397 सह- पठिि िारा 401 क े िहि दायर की गई है, जजसमें ठदिाॊक 04.10.2019 को पररिार न्यायाऱय (पजश्चम), ठदल्ऱी द्िारा एमटी क े स सॊ. 91/2018 सिर्थक ऑऱगा मौयाथ बिाम क ु मार ससद्धािथ में पाररि आदेि को चुिौिी दी जा रही है जजसक े िहि याथचकाकिाथ को प्रत्यिी को प्रनि माह अॊिररम भरणपोर्ण क े रूप में रु. 20,000/- का भुगिाि करिे का निदेि ठदया गया िा।

2. याथचकाकिाथ क े फाजिऱ अथििक्िा नििेदि करिे हैं कक आऺेवपि आदेि याथचकाकिाथ क े जििरी, 2019 क े िेिि पची पर आिाररि िा, जजसक े अिुसार याथचकाकिाथ का िास्िविक िेिि रु. 44,499/- प्रनि माह पाया गया िा। प्रत्यिी को दो इकाइयाॊ को और याथचकाकिाथ को दो इकाइयाॉ देिे क े बाद, विचारण न्यायाऱय इस निष्कर्थ पर पहुॊचा कक फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 3 प्रत्यिी भरणपोर्ण क े रूप में प्रनि माह रु.18,000/- की हकदार िी। ििावप, पूिोक्ि निष्कर्थ पर पहुॊचिे क े बािजूद, बबिा कोई कारण बिाए रु. 20,000/- प्रत्यिी को भुगिाि करिे का निदेि ठदया गया है। याथचकाकिाथ क े फाजिऱ अथििक्िा आगे नििेदि करिे हैं कक याथचकाकिाथ िे माचथ, 2019 क े महीिे में निरीऺक, आबकारी क े पद से इस्िीफा दे ठदया और उसे माचथ, 2019 और उसक े बाद से कोई िेिि िहीॊ समऱा है। इस प्रकार, िह नििेदि करिे हैं कक पररिार न्यायाऱय िे मामऱे क े इस पहऱू पर विचार िहीॊ ककया है।

3. दूसरी ओर प्रत्यिी क े फाजिऱ अथििक्िा िे आऺेवपि आदेि का समिथि ककया है।उन्हों िे आरोप ऻापि, ठदिाॊक 27.09.2019 क े साि सॊऱग्ि कदाचार और दुर्वयथिहार क े आरोपों क े बयाि की ओर न्यायाऱय का ध्याि आकवर्थि ककया है, जजसक े पैरा 4. 3 में यह उजल्ऱखिि ककया गया है कक विभाग िे ठदिाॊक 05.03.2019 और 06.03.2019 क े (ई-मेऱ फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 4 क े माध्यम से) अपिे पत्रों द्िारा याथचकाकिाथ को िीि ठदिों क े भीिर कायथ पर कफर से आिे का निदेि ठदया िा।यह नििेदि ककया जािा है कक याथचकाकिाथ का इस्िीफा कभी स्िीकार िहीॊ ककया गया िा और िास्िि में, उसे बाद में 21.10.2020 क े आदेि द्िारा अपिी सेिा से हटा ठदया गया िा।यह भी नििेदि ककया जािा है कक याथचकाकिाथ िे जािबूझकर प्रत्यिी को अॊिररम भरणपोर्ण क े भुगिाि से बचिे क े सऱए माचथ, 2019 क े महीिे से अपिे िेिि का मोिाल्बा िहीॊ ककया है।

4. याथचकाकिाथ क े फाजिऱ अथििक्िा, निदेिों पर, यह नििेदि करिे हैं कक याथचकाकिाथ फाजिऱ पररिार न्यायाऱय द्िारा पाररि निदेिों का पाऱि करिे और प्रत्यिी को अिी की िारीख़ से जब िक िह विभाग से अपिा िेिि आहररि कर रहा िा िब िक अॊिररम भरणपोर्ण क े रूप में प्रनि माह रु.18,000/- का भुगिाि करिे क े खख़ऱाफ िहीॊ है। फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 5

5. मामऱे क े िथ्यों को देििे से पिा चऱिा है कक पऺकारों क े बीच िादी 05.10.2017 को हुई िी।याथचकाकिाथ क ें द्रीय कर, बेंगऱुरु ऑडडट-1 आयुक्िाऱय, बेंगऱुरु में निरीऺक क े रूप में काम कर रहा िा।आऺेवपि आदेि को पाररि करिे समय, विचारण न्यायाऱय िे जििरी, 2019 क े महीिे की िेिि पची को ध्याि में रिा और िैिानिक कटौिी को देििे क े बाद इस निष्कर्थ पर पहुॊचा कक याथचकाकिाथ का िास्िविक िेिि रु. 44,499/- प्रनि माह िा और प्रत्यिी को भरणपोर्ण क े रूप में और एक अऱग घर चऱािे क े सऱए दो इकाइयाॊ ठदया और इस प्रकार, उसे प्रनि माह रु. 18,000/- प्रदाि ककया गया।

6. आऺेवपि आदेि का एक सादा पिि यह दिाथिा है कक यद्यवप प्रत्यिी क े ठहस्से की गणिा करिे समय, उसका हक रु.18,000/- प्रनि माह िय ककया गया िा, ऱेककि याथचकाकिाथ को प्रनि माह रु.20,000/- का भुगिाि करिे का निदेि देिे हुए, पररिार न्यायाऱय िे कोई फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 6 विसिष्ट कारण िहीॊ बिाया।प्रत्यिी को अनिररक्ि 2,000/- रुपये प्रदाि करिे का कोई आिार िहीॊ िा।

7. याथचकाकिाथ क े फाजिऱ अथििक्िा, निदेि पर, नििेदि करिे हैं कक याथचकाकिाथ अिी दाखिऱ करिे की िारीि से फरिरी, 2019 िक रु.18,000/- का भुगिाि करिे क े सऱए िैयार है।िह, निदेि पर, आगे नििेदि करिे हैं कक अगस्ि, 2018 से फरिरी, 2019 िक की पूरी रासि का भुगिाि आज से चार सप्िाह की अिथि क े भीिर ककया जाएगा।याथचकाकिाथ की ओर से ठदए गए उक्ि िचि को असभऱेि पर सऱया जािा है और उसे उससे बाध्य ककया जािा है।

8. भरणपोर्ण की अिी अगस्ि, 2018 में दायर की गई िी। उपरोक्ि दजथ ककए गए नििेदिों क े मद्देिजर और दोिों में से ककसी पऺ क े अथिकारों और जतिविरोिों को ककसी प्रकार प्रभाविि ककए बबिा, यह फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 7 निदेसिि ककया जािा है कक याथचकाकिाथ अगस्ि, 2018 से फरिरी, 2019 िक रु.18,000/- का भुगिाि करेगा।

9. पऺकारों क े फाजिऱ अथििक्िागण नििेदि करिे हैं कक उन्हें कोई आपजत्ि िहीॊ है यठद माचथ, 2019 से अॊिररम भरणपोर्ण क े पहऱू को विनिजश्चि करिे क े सऱए मामऱे को िापस भेज ठदया जािा है।

10. िदिुसार, इस सॊबॊि में आिश्यक साक्ष्य ऱेिे क े बाद माचथ, 2019 से अॊिररम भरणपोर्ण क े पहऱू को िए ससरे से विनिजश्चि करिे क े सऱए पररिार न्यायाऱय में मामऱे को िापस भेजिा यह न्यायाऱय उथचि समझिा है। याथचकाकिाथ यह आग्रह करिे क े सऱए कक उसिे माचथ, 2019 से अपिा िेिि िहीॊ सऱया है और प्रत्यिी अन्यिा आग्रह करिे क े सऱए स्ििॊत्र होंगे।

11. याथचकाकिाथ द्िारा चार सप्िाह की अिथि क े भीिर अगस्ि, 2018 से फरिरी, 2019 िक प्रनि माह रु. 18,000/- की दर से िेर् रासि क े फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 8 भुगिाि करिे क े अध्यिीि, निष्पादि याथचका सॊख्या 3242/2019 में पररिार न्यायाऱय, िीस हिारी न्यायाऱय, पजश्चम जजऱा, ठदल्ऱी द्िारा ठदिाॊक 22.10.2021 को पाररि ककए गए आदेि पर रोक ऱगा रहेगा।

12. इि निदेिों क े साि, याथचका को ऱॊबबि अजिथओॊ सठहि निपटाया जािा है।

13. इस आदेि की एक प्रनि सॊबॊथिि पररिार न्यायाऱय को इऱेक्रॉनिक रूप में भेजी जाए। (मनोज क ु मार ओहरी) न्यायाधीश ििॊबर 16, 2021 p’ma फौ.पु.या. 45/2020 पृष्ट सॊ. 9 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अस्िीकरण: देिी भार्ा में निणथय का अिुिाद मुकद्मेबाि क े सीसमि प्रयोग हेिु ककया गया है िाकक िो अपिी भार्ा में इसे समझ सक ें एिॊ यह ककसी अन्य प्रयोजि हेिु प्रयोग िहीॊ ककया जाएगा | समस्ि कायाथऱयी एिॊ र्वयािहाररक प्रयोजिों हेिु निणथय का अॊग्रेिी स्िरूप ही असभप्रमाखणि मािा जाएगा और कायाथन्ियि ििा ऱागू ककए जािे हेिु उसे ही िरीयिा दी जाएगी।