Delhi Development Authority v. Amit Jain

Delhi High Court · 24 Feb 2023
M. R. Shah; C. T. Ravikumar
Civil Appeal No. 1360 of 2023 @ SLP (Crl) No. 4000 of 2023
2023 INSC 169
property appeal_allowed Significant

AI Summary

The court held that physical possession of land taken before 2014 without payment of compensation does not amount to deemed acquisition under Section 24(2) of the 2013 Act if acquisition was valid under the 1894 Act, allowing the appeal and setting aside the High Court's declaration of deemed acquisition.

Full Text
Translation output
ĤǓतवेɮय
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 1360/2023
(@ͪव.अ.या.(ͧस) 4000/2023)
(@डायरȣ सं 25773/2022)
Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण ....अपीलाथȸ(गण)
बनाम
अͧमत जैन व अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया., एम.आर.शाह
JUDGMENT

1. नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 5061/2016 मɅ पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य एवं आदेश से असंतुçट तथा åयͬथत होकर, िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने उÈत ǐरट याͬचका को èवीकार ͩकया और घोषणा कȧ ͩक खसरा संÉया 10/20/2/1 (2-00) और 21/1 (1-18) और 17/1 (1-9) मɅ 3 बीघा 2023 INSC 169 और 18 ǒबèवास ¢ेğफल कȧ वादĒèत भूͧम का अͬधĒहण और खसरा संÉया 17/1/1 (2-01) मɅ 1 बीघा और 9 ǒबèवास ¢ेğफल कȧ भूͧम का अͬधĒहण, Ǒदनांक 31.10.2008 क े अͬधǓनण[य संÉया 04/2008-09 क े माÚयम से भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद अͬधǓनयम, 2013 क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाएगा, राçĚȣय राजधानी ¢ेğ Ǒदãलȣ सरकार व Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण ने वत[मान अपील दायर कȧ है।

2. उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश से और उÍच Ûयायालय क े सम¢ Ǒदãलȣ सरकार ɮवारा एलएसी क े माÚयम से दाͨखल जवाबी शपथपğ से यह Ĥतीत होता है ͩक एलएसी कȧ ओर से यह ͪवͧशçट मामला था ͩक खसरा संÉया 17/1/1 ͧमन (1-18), 10/20/2/1 (2-0), 21/1 (1-18) वालȣ संपͪƣ/भूͧम का भौǓतक कÞजा सरकार ɮवारा Ǒदनांक 29.01.2010 को ͪवͬधवत ͧलया गया था। हालांͩक, खसरा संÉया 17/1/1 मɅ शाͧमल शेष 3 ǒबèवा भूͧम को Ǔनमा[ण क े कारण अͬधĒǑहत नहȣं ͩकया गया था। उपरोÈत क े बावजूद और उसक े बाद पुणे नगर Ǔनगम व अÛय बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ व अÛय, (2014) 3 एससीसी 183 क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े पहले क े फ ै सले का पालन करते हुए, इस आधार पर ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ ĤǓतकर भूͧम माͧलकɉ को भुगतान/Ĥदान नहȣं ͩकया गया है, उÍच Ûयायालय ने ǐरट याͬचका को èवीकार ͩकया और घोषणा कȧ ͩक खसरा संÉया 10/20/2/1 (2-00) और 21/1 (1-18) और 17/1 (1-9) मɅ 3 बीघा और 18 ǒबèवास ¢ेğफल कȧ भूͧम और खसरा संÉया 17/1/1 (2-01) मɅ 1 बीघा और 9 ǒबèवास ¢ेğफल कȧ भूͧम क े संबंध मɅ संपूण[ अͬधĒहण अͬधǓनयम, 2013 क े खंड 24(2) क े तहत åयपगत माना जाता है।

3. मूल ǐरट याचीगण कȧ ओर से पेश होने वाले ͪवɮवत अͬधवÈता ने वाèतͪवक कÞजा लेने का ͪवरोध ͩकया और Ĥèतुत ͩकया ͩक कÞजा काय[वाहȣ का खाका तैयार करक े ͧलया गया था। तथाͪप, जैसा ͩक इस Ûयायालय ɮवारा इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल व अÛय, (2020) 8 एससीसी 129 क े मामले मɅ कहा और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया है पंचनामा/कÞजे कȧ काय[वाहȣ क े माÚयम से भौǓतक कÞजे को लेना पया[Üत अनुपालन कहा जा सकता है। इसͧलए, खसरा संÉया 17/1/1 मɅ शाͧमल शेष 3 ǒबèवा भूͧम को छोड़कर, िजसे Ǔनमा[ण क े कारण अͬधĒǑहत नहȣं ͩकया गया था, अÛय Ĥæनगत भूͧमयɉ का कÞजा सरकार ɮवारा Ǒदनांक 29.01.2010 को ले ͧलया गया था। इन पǐरिèथǓतयɉ मɅ, संपूण[ Ĥæनगत भूͧमयɉ क े संबंध मɅ अͬधĒहण को े तहत åयपगत घोͪषत नहȣं ͩकया जा सकता था।

4. इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ने Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से मत åयÈत और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया है:- "366. उपयु[Èत चचा[ को Úयान मɅ रखते हुए, हम Ĥæनɉ का Ǔनàनͧलͨखत उƣर देते हɇ:-

366.1. धारा 24(1)(क) क े Ĥावधानɉ क े अंतग[त यǑद 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ तारȣख 1-1-2014 को अͬधǓनण[य नहȣं ͩकया जाता है तो काय[वाहȣ मɅ कोई åयपगमन नहȣं होगा। ĤǓतकर का Ǔनधा[रण 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत ͩकया जाना होगा।

366.2. यǑद अͬधǓनण[य Ûयायालय क े अंतǐरम आदेश क े दायरे मɅ आने वालȣ अवͬध को छोड़कर पांच साल कȧ अवͬध क े भीतर पाǐरत ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम क े तहत 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(1)(ख) क े तहत काय[वाहȣ जारȣ रहेगी ऐसा मानते हुए ͩक इसे Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया हो।

366.3. धारा 24(2) मɅ कÞजे और ĤǓतकर क े बीच उपयोग ͩकए गए "या" शÞद को "न हȣ" क े Ǿप मɅ अथवा "और" क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए। वष[ 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत भूͧम अͬधĒहण कȧ कार[वाई का åयपगमन उस िèथǓत मɅ समझा जाता है, जब उÈत अͬधǓनयम क े लागू होने से पहले पांच वष[ या उससे अͬधक समय तक अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनिçĐयता क े कारण भूͧम का कÞजा नहȣं ͧलया गया हो और न हȣ ĤǓतकर Ǒदया गया हो। दूसरे शÞदɉ मɅ, यǑद कÞजा ले ͧलया गया है, ĤǓतकर नहȣं Ǒदया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। इसी तरह, अगर ĤǓतकर Ǒदया गया है, कÞजा नहȣं ͧलया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। 366.[4] 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े मुÉय भाग मɅ "भुगतान" शÞद मɅ Ûयायालय मɅ ĤǓतकर को जमा करना शाͧमल नहȣं है। धारा 24(2) क े परंतुक मɅ जमा नहȣं करने क े पǐरणाम का Ĥावधान है, यǑद अͬधकांश भूͧम जोतɉ क े संबंध मɅ इसे जमा नहȣं ͩकया गया है तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक सभी लाभाथȸ (भूͧम माͧलक) 2013 अͬधǓनयम क े अनुसार ĤǓतकर क े हकदार हɉगे। यǑद भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 31 क े तहत बाÚयता पूरȣ नहȣं कȧ गई है, तो उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 34 क े तहत Þयाज Ǒदया जा सकता है। ĤǓतकर जमा न करने (Ûयायालय मɅ) क े पǐरणामèवǾप भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का åयपगमन नहȣं होता है। पांच वष[ या उससे अͬधक अवͬध क े ͧलए अͬधकांश जोत क े संबंध मɅ जमा न करने कȧ िèथǓत मɅ, 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक "भूèवाͧमयɉ" को 2013 अͬधǓनयम क े तहत ĤǓतकर का भुगतान ͩकया जाए।

366.5. यǑद ͩकसी åयिÈत को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 31(1) क े Ĥावधान क े अनुसार ĤǓतकर Ǒदया गया है, तो वह यह दावा करने क े ͧलए èवतंğ नहȣं है ͩक ĤǓतकर का भुगतान न करने या Ûयायालय मɅ ĤǓतकर जमा न करने क े कारण धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण का åयपगमन हो गया है। भुगतान करने कȧ बाÚयता धारा 31(1) क े तहत राͧश को Ĥदान करक े पूरȣ हो जाती है। िजन भू- èवाͧमयɉ ने ĤǓतकर लेने से इनकार कर Ǒदया था या िजÛहɉने अͬधक ĤǓतकर क े ͧलए ͧसफाǐरश ͩकए कȧ मांग कȧ थी, वे यह दावा नहȣं कर सकते ͩक 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया का åयपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े परÛतुक को धारा 24(2) क े भाग क े Ǿप मɅ माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहȣं।

366.7. 1894 अͬधǓनयम क े तहत और जैसा ͩक धारा 24(2) क े तहत Ĥèताͪवत है, कÞजा लेने का तरȣका पंचनामा/£ापन Ĥèतुत करने क े ɮवारा है। एक बार 1894 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 16 क े तहत कÞजा लेने पर अͬधǓनण[य पाǐरत हो जाने क े बाद, भूͧम राÏय मɅ ǓनǑहत हो जाती है, 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत कोई ǓनǓनǑह[तीकरण का Ĥावधान नहȣं है, Èयɉͩक एक बार कÞजा लेने क े बाद धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं है।

366.8. काय[वाǑहयɉ क े समझे गए åयपगमन को Ĥèताͪवत करने वाले धारा 24(2) क े Ĥावधान उस िèथǓत मɅ लागू होते हɇ जब Ǒदनांक 1-1-2014 तक संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ क े पास भूͧम अͬधĒहण हेतु लंǒबत एक काय[वाहȣ मɅ Ĥाͬधकारȣगण अपनी ǓनिçĐयता क े कारण 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने से पूव[ पांच साल या उससे अͬधक समय तक कÞजा लेने और ĤǓतकर का भुगतान करने मɅ ͪवफल रहे हɉ। Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अंतǐरम आदेशɉ क े अिèत×व कȧ अवͬध को पांच वष[ कȧ गणना मɅ न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) भूͧम अͬधĒहण कȧ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता पर सवाल उठाने क े ͧलए नए वाद हेतुक को जÛम नहȣं देती है। धारा 24, 2013 अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त 1-1-2014 को लंǒबत ͩकसी काय[वाहȣ क े ͧलए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबɮध दावɉ को पुनजȸͪवत करती है और न हȣ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ को ͩफर से शुǾ करती है और न हȣ भूͧम माͧलकɉ को अͬधĒहण को अवैध घोͪषत करने क े ͧलए अदालत क े बजाय Ěेजरȣ मɅ ĤǓतकर को जमा करने क े तरȣक े कȧ वैधता पर सवाल उठाने कȧ अनुमǓत देती है।”

5. इस Ûयायालय ɮवारा अͬधकͬथत कानून को Ĥèतुत मामले क े तØयɉ पर लागू करते हुए तथा इस तØय को Úयान मɅ रखते हुए ͩक खसरा संÉया 17/1/1 मɅ शाͧमल 3 ǒबèवा भूͧम को छोड़कर, िजसे Ǔनमा[ण क े कारण अͬधĒǑहत नहȣं ͩकया गया था, अÛय Ĥæनगत भूͧमयɉ का कÞजा सरकार ɮवारा Ǒदनांक 29.01.2010 को ले ͧलया गया था, े तहत Ĥæनगत भूͧमयɉ क े संपूण[ अͬधĒहण क े संबंध मɅ कोई åयपगमन नहȣं समझा जाएगा। इन पǐरिèथǓतयɉ मɅ, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश Ǒटकाऊ नहȣं है और इसे Ǔनरèत व दरͩकनार ͩकया जाना चाǑहए तथा तदनुसार रɮद व अपाèत ͩकया जाता है। तदनुसार वत[मान अपील को मंजूर ͩकया जाता है। कोई जुमा[ना नहȣं। लंǒबत आवेदन, यǑद कोई हɉ, का भी Ǔनपटान ͩकया जाता है।.............................Ûया. [ एम. आर. शाह ].............................Ûया. [ सी. टȣ. रͪवक ु मार ] नई Ǒदãलȣ; 24 फरवरȣ, 2023. (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।