Bhoomi Adhijan Collector v. Jai Prakash Yogi

Delhi High Court · 24 Feb 2023
M. R. Shah; C. T. Ravikumar
Civil Appeal No. 1300 of 2023
property appeal_allowed Significant

AI Summary

The Supreme Court clarified that under Section 24(2) of the 2013 Land Acquisition Act, acquisition is deemed valid only if both possession and award were completed before the Act's commencement, overruling earlier precedent and setting conditions for deemed acquisition.

Full Text
Translation output
ĤǓतवेɮय
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
दȣवानी अपीलȣय अͬधकाǐरता
दȣवानी अपील सं. 1300/2023
(@ͪव.अ.या.(ͧस) 3853/2023)
(@डायरȣ सं 9801/2022)
भूͧम अज[न कलेÈटर ....अपीलाथȸ(गण)
बनाम
जय Ĥकाश ×यागी व अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया., एम.आर. शाह
JUDGMENT

1. नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 2198/2015 मɅ पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य एवं आदेश से असंतुçट तथा åयͬथत होकर, िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने उÈत ǐरट याͬचका को èवीकार ͩकया और घोषणा कȧ ͩक वजीराबाद गांव कȧ राजèव भूसंपͪƣ मɅ िèथत खसरा संÉया 35/2/2 (6-04), 36/2/2 (4- 13) और 40/2/2 (5-01) मɅ शाͧमल क ु ल 15 बीघा 18 ǒबèवा ¢ेğफल कȧ Ĥæनगत भूͧमयɉ का अͬधĒहण भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद अͬधǓनयम, 2013 क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाएगा, भूͧम अज[न कलेÈटर, नई Ǒदãलȣ ने वत[मान अपील दायर कȧ है।

2. उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश से और उÍच Ûयायालय क े सम¢ एलएसी (भूͧम अज[न कलेÈटर) क े ओर से दाͨखल ĤǓत-शपथपğ से यह Ĥतीत होता है ͩक एलएसी कȧ ओर से यह ͪवͧशçट मामला था ͩक 6 बीघा व 04 ǒबèवा ¢ेğफल वाले खसरा संÉया 35/2/2 का कÞजा Ǒदनांक 22.09.1997 को ͧलया गया था; जहां तक 4 बीघा व 13 ǒबèवा ¢ेğफल वाले खसरा संÉया 36/2/2 का संबंध है इससे संबंͬधत 3 बीघा भूͧम का कÞजा Ǒदनांक 22.09.1997 को ͧलया गया था, तथाͪप, उस खसरे मɅ से 1 बीघा 13 ǒबèवा का कÞजा नहȣं ͧलया जा सका था तथा जहां तक खसरा संÉया 40/2/2 का संबंध है, कÞजा नहȣं ͧलया गया था। एलएसी कȧ ओर से यह मामला था ͩक ǐरट याͬचका संÉया 2506/1982 और 3631/1982 मɅ रोक आदेश क े कारण भूͧम क े क ु छ Ǒहèसे क े संबंध मɅ कÞजा नहȣं ͧलया जा सकता था। उपरोÈत क े बावजूद और भौǓतक कÞजे क े ͪववाद मɅ जाए ǒबना, मुÉय Ǿप से (2014) 3 एससीसी 183 क े Ǿप मɅ Ĥकाͧशत पुणे नगर Ǔनगम व अÛय बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ व अÛय, क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े पहले क े Ǔनण[य पर भरोसा करते हुए, उÍच Ûयायालय ने ǐरट याͬचका को èवीकार ͩकया और घोषणा कȧ ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को अͬधǓनयम, 2013 क े खंड 24(2) क े तहत åयपगत माना जाए।

3. पुणे नगर Ǔनगम (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[य, िजस पर उÍच Ûयायालय ɮवारा आ¢ेͪपत Ǔनण[य व आदेश पाǐरत करते समय अ×यͬधक भरोसा जताया गया है, को इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ɮवारा ͪवशेष Ǿप से (2020) 8 एससीसी 129 क े Ǿप मɅ Ĥकाͧशत इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल व अÛय क े मामले मɅ उलट Ǒदया गया है तथा अनुछेद 365 और 366 मɅ इस Ûयायालय ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से मत åयÈत ͩकया गया और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया है:- "365. पǐरणामतः, पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] मɅ Ǒदए गए Ǔनण[य को एतɮ ɮवारा पलट Ǒदया जाता है तथा अÛय सभी Ǔनण[य, िजनमɅ पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण ͩकया गया है, को भी पलट Ǒदया जाता है। Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन [Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तͧमल नाडु राÏय, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] क े Ǔनण[य वाले मामले मɅ यह नहȣं कहा जा सकता ͩक यह Ǔनण[य अÍछȤ ͪवͬध अͬधकͬथत कर रहा है, उसे उलट Ǒदया गया है और इसका अनुसरण करते अÛय Ǔनण[य भी पलटे जाते हɇ। इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम शैलेÛġ [(2018) 3 एससीसी 412] क े मामले मɅ, धारा 24(2) क े परंतुक क े संबंध क े पहलू मɅ और Èया 'या' को “न तो” क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए अथवा 'या' 'क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए को ͪवचार क े ͧलए नहȣं रखा गया था। इसͧलए, यह Ǔनण[य भी वत[मान Ǔनण[य मɅ चचा[ क े आलोक मɅ माÛय नहȣं हो सकता है।

366. उपयु[Èत चचा[ को Úयान मɅ रखते हुए, हम Ĥæनɉ का Ǔनàनͧलͨखत उƣर देते हɇ:-

366.1. धारा 24(1)(क) क े Ĥावधानɉ क े अंतग[त यǑद 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ तारȣख 1-1-2014 को अͬधǓनण[य नहȣं ͩकया जाता है तो काय[वाहȣ मɅ कोई åयपगमन नहȣं होगा। मुआवजे का Ǔनधा[रण 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत ͩकया जाना होगा।

366.2. यǑद अͬधǓनण[य Ûयायालय क े अंतǐरम आदेश क े दायरे मɅ आने वालȣ अवͬध को छोड़कर पांच साल कȧ अवͬध क े भीतर पाǐरत ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम क े तहत 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(1)(ख) क े तहत काय[वाहȣ जारȣ रहेगी ऐसा मानते हुए ͩक इसे Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया हो।

366.3. धारा 24(2) मɅ कÞजे और ĤǓतकर क े बीच उपयोग ͩकए गए "या" शÞद को "न हȣ" क े Ǿप मɅ अथवा "और" क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए। वष[ 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत भूͧम अͬधĒहण कȧ कार[वाई का åयपगमन उस िèथǓत मɅ समझा जाता है, जब उÈत अͬधǓनयम क े लागू होने से पहले पांच वष[ या उससे अͬधक समय तक अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनिçĐयता क े कारण भूͧम का कÞजा नहȣं ͧलया गया हो और न हȣ ĤǓतकर Ǒदया गया हो। दूसरे शÞदɉ मɅ, यǑद कÞजा ले ͧलया गया है, ĤǓतकर नहȣं Ǒदया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। इसी तरह, अगर ĤǓतकर Ǒदया गया है, कÞजा नहȣं ͧलया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। 366.[4] 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े मुÉय भाग मɅ "भुगतान" शÞद मɅ Ûयायालय मɅ ĤǓतकर को जमा करना शाͧमल नहȣं है। धारा 24(2) क े परंतुक मɅ जमा नहȣं करने क े पǐरणाम का Ĥावधान है, यǑद अͬधकांश भूͧम जोतɉ क े संबंध मɅ इसे जमा नहȣं ͩकया गया है तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक सभी लाभाथȸ (भूͧम माͧलक) 2013 अͬधǓनयम क े अनुसार ĤǓतकर क े हकदार हɉगे। यǑद भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 31 क े तहत बाÚयता पूरȣ नहȣं कȧ गई है, तो उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 34 क े तहत Þयाज Ǒदया जा सकता है। ĤǓतकर जमा न करने (Ûयायालय मɅ) क े पǐरणामèवǾप भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का åयपगमन नहȣं होता है। पांच वष[ या उससे अͬधक अवͬध क े ͧलए अͬधकांश जोत क े संबंध मɅ जमा न करने कȧ िèथǓत मɅ, 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक "भूèवाͧमयɉ" को 2013 अͬधǓनयम क े तहत ĤǓतकर का भुगतान ͩकया जाए।

366.5. यǑद ͩकसी åयिÈत को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 31(1) क े Ĥावधान क े अनुसार ĤǓतकर Ǒदया गया है, तो वह यह दावा करने क े ͧलए èवतंğ नहȣं है ͩक ĤǓतकर का भुगतान न करने या Ûयायालय मɅ ĤǓतकर जमा न करने क े कारण धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण का åयपगमन हो गया है। भुगतान करने कȧ बाÚयता धारा 31(1) क े तहत राͧश को Ĥदान करक े पूरȣ हो जाती है। िजन भू-èवाͧमयɉ ने ĤǓतकर लेने से इनकार कर Ǒदया था या िजÛहɉने अͬधक ĤǓतकर क े ͧलए ͧसफाǐरश ͩकए कȧ मांग कȧ थी, वे यह दावा नहȣं कर सकते ͩक 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया का åयपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े परÛतुक को धारा 24(2) क े भाग क े Ǿप मɅ माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहȣं।

366.7. 1894 अͬधǓनयम क े तहत और जैसा ͩक धारा 24(2) क े तहत Ĥèताͪवत है, कÞजा लेने का तरȣका पंचनामा/£ापन Ĥèतुत करने क े ɮवारा है। एक बार 1894 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 16 क े तहत कÞजा लेने पर अͬधǓनण[य पाǐरत हो जाने क े बाद, भूͧम राÏय मɅ ǓनǑहत हो जाती है, 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत कोई ǓनǓनǑह[तीकरण का Ĥावधान नहȣं है, Èयɉͩक एक बार कÞजा लेने क े बाद धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं है।

366.8. काय[वाǑहयɉ क े समझे गए åयपगमन को Ĥèताͪवत करने वाले धारा 24(2) क े Ĥावधान उस िèथǓत मɅ लागू होते हɇ जब Ǒदनांक 1-1-2014 तक संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ क े पास भूͧम अͬधĒहण हेतु लंǒबत एक काय[वाहȣ मɅ Ĥाͬधकारȣगण अपनी ǓनिçĐयता क े कारण 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने से पूव[ पांच साल या उससे अͬधक समय तक कÞजा लेने और ĤǓतकर का भुगतान करने मɅ ͪवफल रहे हɉ। Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अंतǐरम आदेशɉ क े अिèत×व कȧ अवͬध को पांच वष[ कȧ गणना मɅ न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) भूͧम अͬधĒहण कȧ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता पर सवाल उठाने क े ͧलए नए वाद हेतुक को जÛम नहȣं देती है। धारा 24, 2013 अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त 1-1-2014 को लंǒबत ͩकसी काय[वाहȣ क े ͧलए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबɮध दावɉ को पुनजȸͪवत करती है और न हȣ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ को ͩफर से शुǾ करती है और न हȣ भूͧम माͧलकɉ को अͬधĒहण को अवैध घोͪषत करने क े ͧलए अदालत क े बजाय Ěेजरȣ मɅ ĤǓतकर को जमा करने क े तरȣक े कȧ वैधता पर सवाल उठाने कȧ अनुमǓत देती है।”

4. इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा अͬधकͬथत कानून को Ĥèतुत मामले क े तØयɉ पर लागू करते हुए, संपूण[ भूͧम अथा[त 15 बीघा 18 ǒबèवा क े संबंध मɅ अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ को åयपगत मानने कȧ घोषणा करते हुए उÍच Ûयायालय ने वèतुतः गलती कȧ है और यह Ǒटकाऊ नहȣं है।

5. उपरोÈत को Úयान मɅ रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणɉ से और इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा अͬधकͬथत कानून को लागू करते हुए, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश को एतɮ ɮवारा Ǔनरèत व दरͩकनार ͩकया जाता है। अͬधǓनयम, 2013 क े खंड 24(2) क े तहत Ĥæनगत भूͧम क े अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ क े संबंध मɅ कोई åयपगमन नहȣं माना जाएगा। नतीजतन, उÍच Ûयायालय क े सम¢ मूल ǐरट याͬचकाकता[(गण) ɮवारा दायर कȧ गई ǐरट याͬचका खाǐरज कȧ जाती है। हालांͩक, वत[मान अपील को èवीकार करते समय, यह देखा गया है ͩक यǑद मूल भूèवाͧमयɉ/अͧभͧलͨखत èवाͧमयɉ या Ǒहतबɮध åयिÈत(यɉ) को ĤǓतकर नहȣं Ǒदया जाता है, उÛहɅ भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 क े अनुसार Ĥæनगत भूͧमयɉ क े संबंध मɅ ĤǓतकर Ǒदया जाए और उनकȧ Ĥाथ[ना(ओं) पर कानून क े अनुसार और उनक े गुणागण क े आधार पर ͪवचार ͩकया जाए। तदनुसार वत[मान अपील को मंजूर ͩकया जाता है। कोई जुमा[ना नहȣं। लंǒबत आवेदन, यǑद कोई हɉ, का भी Ǔनपटान ͩकया जाता है।.............................Ûया. [एम.आर. शाह].............................Ûया. [सी. टȣ. रͪवक ु मार] नई Ǒदãलȣ; 24 फरवरȣ, 2023. (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।