Full Text
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 945/2023
(@ ͪव.अ.या. (ͧस) 3119/2023)
(@ डायरȣ सं 28000/2022)
भूͧम एवं भवन Ǔनमा[ण ͪवभाग व अÛय .... अपीलाथȸ(गण)
बनाम
मनीष सेठȤ व अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
एम.आर. शाह, Ûया.
JUDGMENT
1. नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 6060/2014 मɅ पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य एवं आदेश से असंतुçट तथा åयͬथत होकर, िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने कͬथत ǐरट याͬचका को अनुमǓत Ĥदान कȧ है साथ हȣ यह घोͪषत ͩकया है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ 2023 INSC 137 उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद अͬधǓनयम, 2013 क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाएगा, भूͧम एवं भवन Ǔनमा[ण ͪवभाग और भूͧम अज[न कलेÈटर ने वत[मान अपील दायर कȧ है।
2. उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य तथा आदेश से यह èपçट है ͩक उÍच Ûयायालय ने कͬथत ǐरट याͬचका को अनुमǓत Ĥदान कȧ है और (2014) 3 एससीसी 183 मɅ Ĥकाͧशत पुणे नगर Ǔनगम व अÛय बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ व अÛय क े मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ǔनण[य पर इस आधार पर भरोसा जताते हुए घोͪषत ͩकया है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को अͬधǓनयम, 2013 कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाता है ͩक भूèवाͧमयɉ को ĤǓतकर नहȣं Ǒदया गया है और / या भुगतान नहȣं ͩकया गया है। हालांͩक, यह Úयान देने योÊय है ͩक उÍच Ûयायालय क े सम¢, अपीलाथȸ कȧ ओर से यह ͪवͧशçट मामला था ͩक Ĥæनगत भूͧम का कÞजा Ǒदनांक 28.03.2007 को ͧलया गया था।
3. पुणे नगर Ǔनगम व अÛय (पूवȾÈत), क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[य को (2020) 8 एससीसी 129 मɅ Ĥकाͧशत इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल व अÛय क े मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ɮवारा उलट Ǒदया गया है। अनुछेद 365 व 366 मɅ, इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ने Ǔनàनͧलͨखत माना और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया है:- “365. पǐरणामतः, पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] मɅ Ǒदए गए Ǔनण[य को एतɮ ɮवारा पलट Ǒदया जाता है तथा अÛय सभी Ǔनण[य, िजनमɅ पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण ͩकया गया है, को भी पलट Ǒदया जाता है। Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन [Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तͧमल नाडु राÏय, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] क े Ǔनण[य वाले मामले मɅ यह नहȣं कहा जा सकता ͩक यह Ǔनण[य अÍछȤ ͪवͬध अͬधकͬथत कर रहा है, उसे उलट Ǒदया गया है और इसका अनुसरण करते अÛय Ǔनण[य भी पलटे जाते हɇ। इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम शैलेÛġ [(2018) 3 एससीसी 412] क े मामले मɅ, धारा 24(2) क े परंतुक क े संबंध क े पहलू मɅ और Èया 'या' को “न तो” क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए अथवा 'या' 'क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए को ͪवचार क े ͧलए नहȣं रखा गया था। इसͧलए, यह Ǔनण[य भी वत[मान Ǔनण[य मɅ चचा[ क े आलोक मɅ माÛय नहȣं हो सकता है।
366. उपयु[Èत चचा[ को Úयान मɅ रखते हुए, हम Ĥæनɉ का Ǔनàनͧलͨखत उƣर देते हɇ: 366.[1] धारा 24(1)(क) क े Ĥावधानɉ क े अंतग[त यǑद 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ तारȣख 1-1-2014 को अͬधǓनण[य नहȣं ͩकया जाता है तो काय[वाहȣ मɅ कोई åयपगमन नहȣं होगा। ĤǓतकर का Ǔनधा[रण 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत ͩकया जाना होगा। 366.[2] यǑद अͬधǓनण[य Ûयायालय क े अंतǐरम आदेश क े दायरे मɅ आने वालȣ अवͬध को छोड़कर पांच साल कȧ अवͬध क े भीतर पाǐरत ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम क े तहत 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(1)(ख) क े तहत काय[वाहȣ जारȣ रहेगी ऐसा मानते हुए ͩक इसे Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया हो।
366.3. धारा 24(2) मɅ कÞजे और ĤǓतकर क े बीच उपयोग ͩकए गए "या" शÞद को "न हȣ" क े Ǿप मɅ अथवा "और" क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए। वष[ 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत भूͧम अͬधĒहण कȧ कार[वाई का åयपगमन उस िèथǓत मɅ समझा जाता है, जब उÈत अͬधǓनयम क े लागू होने से पहले पांच वष[ या उससे अͬधक समय तक अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनिçĐयता क े कारण भूͧम का कÞजा नहȣं ͧलया गया हो और न हȣ ĤǓतकर Ǒदया गया हो। दूसरे शÞदɉ मɅ, यǑद कÞजा ले ͧलया गया है, ĤǓतकर नहȣं Ǒदया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। इसी तरह, अगर ĤǓतकर Ǒदया गया है, कÞजा नहȣं ͧलया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है।
366.4. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े मुÉय भाग मɅ "भुगतान" शÞद मɅ Ûयायालय मɅ ĤǓतकर को जमा करना शाͧमल नहȣं है। धारा 24(2) क े परंतुक मɅ जमा नहȣं करने क े पǐरणाम का Ĥावधान है, यǑद अͬधकांश भूͧम जोतɉ क े संबंध मɅ इसे जमा नहȣं ͩकया गया है तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक सभी लाभाथȸ (भूͧम माͧलक) 2013 अͬधǓनयम क े अनुसार ĤǓतकर क े हकदार हɉगे। यǑद भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 31 क े तहत बाÚयता पूरȣ नहȣं कȧ गई है, तो उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 34 क े तहत Þयाज Ǒदया जा सकता है। ĤǓतकर जमा न करने (Ûयायालय मɅ) क े पǐरणामèवǾप भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का åयपगमन नहȣं होता है। पांच वष[ या उससे अͬधक अवͬध क े ͧलए अͬधकांश जोत क े संबंध मɅ जमा न करने कȧ िèथǓत मɅ, 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक "भूèवाͧमयɉ" को 2013 अͬधǓनयम क े तहत ĤǓतकर का भुगतान ͩकया जाए।
366.5. यǑद ͩकसी åयिÈत को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 31(1) क े Ĥावधान क े अनुसार ĤǓतकर Ǒदया गया है, तो वह यह दावा करने क े ͧलए èवतंğ नहȣं है ͩक ĤǓतकर का भुगतान न करने या Ûयायालय मɅ ĤǓतकर जमा न करने क े कारण धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण का åयपगमन हो गया है। भुगतान करने कȧ बाÚयता धारा 31(1) क े तहत राͧश को Ĥदान करक े पूरȣ हो जाती है। िजन भू-èवाͧमयɉ ने ĤǓतकर लेने से इनकार कर Ǒदया था या िजÛहɉने अͬधक ĤǓतकर क े ͧलए ͧसफाǐरश ͩकए जाने कȧ मांग कȧ थी, वे यह दावा नहȣं कर सकते ͩक 2013 क े अͬधǓनयम कȧ े तहत अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया का åयपगमन हो गया था।
366.6. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े परÛतुक को े भाग क े Ǿप मɅ माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहȣं।
366.7. 1894 अͬधǓनयम क े तहत और जैसा ͩक धारा 24(2) क े तहत Ĥèताͪवत है, कÞजा लेने का तरȣका पंचनामा/£ापन Ĥèतुत करने क े ɮवारा है। एक बार 1894 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 16 क े तहत कÞजा लेने पर अͬधǓनण[य पाǐरत हो जाने क े बाद, भूͧम राÏय मɅ ǓनǑहत हो जाती है, 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत कोई ǓनǓनǑह[तीकरण का Ĥावधान नहȣं है, Èयɉͩक एक बार कÞजा लेने क े बाद धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं है।
366.8. काय[वाǑहयɉ क े समझे गए åयपगमन को Ĥèताͪवत करने वाले धारा 24(2) क े Ĥावधान उस िèथǓत मɅ लागू होते हɇ जब Ǒदनांक 1-1-2014 तक संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ क े पास भूͧम अͬधĒहण हेतु लंǒबत एक काय[वाहȣ मɅ Ĥाͬधकारȣगण अपनी ǓनिçĐयता क े कारण 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने से पूव[ पांच साल या उससे अͬधक समय तक कÞजा लेने और ĤǓतकर का भुगतान करने मɅ ͪवफल रहे हɉ। Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अंतǐरम आदेशɉ क े अिèत×व कȧ अवͬध को पांच वष[ कȧ गणना मɅ न जोड़ा जाए।
366.9. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) भूͧम अͬधĒहण कȧ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता पर सवाल उठाने क े ͧलए नए वाद हेतुक को जÛम नहȣं देती है। धारा 24, 2013 अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त 1-1-2014 को लंǒबत ͩकसी काय[वाहȣ क े ͧलए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबɮध दावɉ को पुनजȸͪवत करती है और न हȣ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ को ͩफर से शुǾ करती है और न हȣ भूͧम माͧलकɉ को अͬधĒहण को अवैध घोͪषत करने क े ͧलए अदालत क े बजाय Ěेजरȣ मɅ ĤǓतकर को जमा करने क े तरȣक े कȧ वैधता पर सवाल उठाने कȧ अनुमǓत देती है।
4. उपरोÈत को Úयान मɅ रखते हुए तथा उÍच Ûयायालय क े सम¢ अपीलाथȸ ɮवारा अपनाए गए इस ǽख पर ͪवचार करते हुए ͩक Ĥæनगत ͪववाǑदत भूͧम का कÞजा Ǒदनांक 28.03.2007 को ͧलया गया था तथा इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा अͬधकͬथत ͪवͬध को लागू करते हुए, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य व आदेश Ǒटकाऊ नहȣं है और इसे अपाèत और दरͩकनार ͩकया जाना चाǑहए और तदनुसार उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य व आदेश को अपाèत और दरͩकनार ͩकया जाता है। अͬधǓनयम, 2013 कȧ धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं माना जाएगा, जैसा ͩक उÍच Ûयायालय ɮवारा अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया है । तदनुसार वत[मान अपील को अनुमǓत Ĥदान कȧ जाती है। कोई जुमा[ना नहȣं। लंǒबत आवेदनɉ, यǑद कोई हो, का भी Ǔनपटान ͩकया जाता है।............................. Ûया. [एम. आर. शाह] [सी. टȣ. रͪवक ु मार] [संजय करोल] नई Ǒदãलȣ; 17 फरवरȣ, 2023. (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।