Full Text
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 352/2023
(@ͪव.अ.या.(ͧस) 1488/2023)
(@डायरȣ सं 25267/2022)
रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ सरकार ....अपीलाथȸ(गण)
बनाम
सुशील क
ु मार गुÜता व अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया., एम.आर.शाह
JUDGMENT
1. नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 1399/2014 मɅ पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य एवं आदेश Ǒदनांͩकत 30.05.2016 से असंतुçट तथा åयͬथत होकर, िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने कͬथत ǐरट याͬचका को अनुमǓत Ĥदान कȧ तथा यह घोͪषत ͩकया ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद अͬधǓनयम, 2013 क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाएगा, राçĚȣय राजधानी ¢ेğ Ǒदãलȣ सरकार व Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण ने वत[मान अपील दायर कȧ है।
2. यह सच है ͩक अपील दायर करने मɅ बहुत देरȣ हुई है, िजसका ͪवरोधी Ĥ×यथȸ(गण)- मूल याͬचकाकता[ कȧ ओर से उपिèथत ͪवɮवान वǐरçठ अͬधवÈता, Įी नीरज ͩकशन कौल ɮवारा जोरदार ͪवरोध ͩकया गया है, हालांͩक, अͬधǓनयम, 2013 क े खंड 24 (2) क े तहत अͬधĒहण को åयपगत घोͪषत करने वाले उस उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश(शɉ) को चुनौती देने वालȣ अपील दायर करने मɅ इस तरह कȧ देरȣ को माफ करने मɅ ͪवͧभÛन पीठɉ ɮवारा पाǐरत इसी तरह क े अÛय आदेशɉ को Úयान मɅ रखते हुए और इस तØय को Úयान मɅ रखते हुए ͩक आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश पाǐरत करते समय उÍच Ûयायालय ने (2014) 3 एससीसी 183 क े Ǿप मɅ Ĥकाͧशत पुणे नगर Ǔनगम व अÛय बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ व अÛय क े मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ǔनण[य पर भरोसा ͩकया है और/या उसका पालन ͩकया है, िजसे इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ɮवारा (2020) 8 एससीसी 129 क े Ǿप मɅ Ĥकाͧशत इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल व अÛय क े मामले मɅ उलट Ǒदया गया है तथा यहां नीचे पुनः Ĥèतुत, पैरा 365 मɅ कȧ गई ǑटÜपͨणयɉ को Úयान मɅ रखते हुए, िजसमɅ यह कहा गया है ͩक वे सभी Ǔनण[य िजनमɅ पुणे नगर Ǔनगम (पूवȾÈत) क े Ǔनण[य का आĮय ͧलया गया है Ǔनरèत ͩकए जाते हɇ, हम ͪवलंब को माफ करते हɇ और गुणागुण क े आधार पर अपील पर ͪवचार करते हɇ।
3. उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश को देखने क े बाद और जैसा ͩक आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश मɅ उÍच Ûयायालय ɮवारा भी कहा गया है, इस Ĥकार Ĥæनगत भूͧम का कÞजा Ǒदनांक 12.03.1981 को ले ͧलया गया था। तथाͪप, इसक े पæचात् पुणे नगर Ǔनगम (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[य पर इस आधार पर भरोसा करते हुए ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ ĤǓतकर का भुगतान नहȣं ͩकया गया था, उÍच Ûयायालय ने उÈत ǐरट याͬचका को èवीकार कर ͧलया है और घोͪषत ͩकया है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को अͬधǓनयम, 2013 क े खंड 24(2) क े तहत åयपगत माना जाता है।
4. पुणे नगर Ǔनगम (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय का Ǔनण[य इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ɮवारा उलट Ǒदया गया है। अनुछेद 365 और 366 मɅ Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से मत åयÈत ͩकया और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया है:- “365. पǐरणामतः, पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] मɅ Ǒदए गए Ǔनण[य को एतɮ ɮवारा पलट Ǒदया जाता है तथा अÛय सभी Ǔनण[य, िजनमɅ पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण ͩकया गया है, को भी पलट Ǒदया जाता है। Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन [Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तͧमल नाडु राÏय, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] क े Ǔनण[य वाले मामले मɅ यह नहȣं कहा जा सकता ͩक यह Ǔनण[य अÍछȤ ͪवͬध अͬधकͬथत कर रहा है, उसे उलट Ǒदया गया है और इसका अनुसरण करते अÛय Ǔनण[य भी पलटे जाते हɇ। इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम शैलेÛġ [(2018) 3 एससीसी 412] क े मामले मɅ, धारा 24(2) क े परंतुक क े संबंध क े पहलू मɅ और Èया 'या' को “न तो” क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए अथवा 'या' 'क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए को ͪवचार क े ͧलए नहȣं रखा गया था। इसͧलए, यह Ǔनण[य भी वत[मान Ǔनण[य मɅ चचा[ क े आलोक मɅ माÛय नहȣं हो सकता है।
366. उपयु[Èत चचा[ को Úयान मɅ रखते हुए, हम Ĥæनɉ का Ǔनàनͧलͨखत उƣर देते हɇ:- 366.[1] धारा 24(1)(क) क े Ĥावधानɉ क े अंतग[त यǑद 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ तारȣख 1-1-2014 को अͬधǓनण[य नहȣं ͩकया जाता है तो काय[वाहȣ मɅ कोई åयपगमन नहȣं होगा। मुआवजे का Ǔनधा[रण 2013 क े Ĥावधानɉ क े तहत ͩकया जाना होगा। 366.[2] यǑद अͬधǓनण[य Ûयायालय क े अंतǐरम आदेश क े दायरे मɅ आने वालȣ अवͬध को छोड़कर पांच साल कȧ अवͬध क े भीतर पाǐरत ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम क े तहत 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(1)(ख) क े तहत काय[वाहȣ जारȣ रहेगी ऐसा मानते हुए ͩक इसे Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया हो।
366.3. धारा 24(2) मɅ कÞजे और मुआवजे क े बीच उपयोग ͩकए गए "या" शÞद को "न हȣ" क े Ǿप मɅ अथवा "और" क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए। वष[ 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत भूͧम अͬधĒहण कȧ कार[वाई का åयपगमन उस िèथǓत मɅ समझा जाता है, जब उÈत अͬधǓनयम क े लागू होने से पहले पांच वष[ या उससे अͬधक समय तक अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनिçĐयता क े कारण भूͧम का कÞजा नहȣं ͧलया गया हो और न हȣ मुआवजा Ǒदया गया हो। दूसरे शÞदɉ मɅ, यǑद कÞजा ले ͧलया गया है, मुआवजा नहȣं Ǒदया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा Ǒदया गया है, कÞजा नहȣं ͧलया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है।
366.4. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े मुÉय भाग मɅ "भुगतान" शÞद मɅ Ûयायालय मɅ मुआवजे को जमा करना शाͧमल नहȣं है। धारा 24(2) क े परंतुक मɅ जमा नहȣं करने क े पǐरणाम का Ĥावधान है, यǑद अͬधकांश भूͧम जोतɉ क े संबंध मɅ इसे जमा नहȣं ͩकया गया है तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक सभी लाभाथȸ (भूͧम माͧलक) 2013 अͬधǓनयम क े Ĥावधानɉ क े अनुसार मुआवजे क े हकदार हɉगे। यǑद भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 31 क े तहत बाÚयता पूरȣ नहȣं कȧ गई है, तो उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 34 क े तहत Þयाज Ǒदया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (Ûयायालय मɅ) क े पǐरणामèवǾप भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का åयपगमन नहȣं होता है। पांच वष[ या उससे अͬधक अवͬध क े ͧलए अͬधकांश जोत क े संबंध मɅ जमा न करने कȧ िèथǓत मɅ, 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक "भूèवाͧमयɉ" को 2013 अͬधǓनयम क े तहत मुआवजे का भुगतान ͩकया जाए।
366.5. यǑद ͩकसी åयिÈत को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 31(1) क े Ĥावधान क े अनुसार मुआवजा Ǒदया गया है, तो वह यह दावा करने क े ͧलए èवतंğ नहȣं है ͩक मुआवजे का भुगतान न करने या Ûयायालय मɅ मुआवजा जमा न करने क े कारण धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण का åयपगमन हो गया है। भुगतान करने कȧ बाÚयता धारा 31(1) क े तहत राͧश को Ĥदान करक े पूरȣ हो जाती है। िजन भू-èवाͧमयɉ ने मुआवजा लेने से इनकार कर Ǒदया था या िजÛहɉने अͬधक मुआवजे क े ͧलए ͧसफाǐरश ͩकए कȧ मांग कȧ थी, वे यह दावा नहȣं कर सकते ͩक 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क कȧ ĤͩĐया का åयपगमन हो गया था।
366.6. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े परÛतुक को धारा 24(2) क े भाग क े Ǿप मɅ माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहȣं।
366.7. 1894 अͬधǓनयम क े तहत और जैसा ͩक धारा 24(2) क े तहत Ĥèताͪवत है, कÞजा लेने का तरȣका पंचनामा/£ापन Ĥèतुत करने क े ɮवारा है। एक बार 1894 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 16 क े तहत कÞजा लेने पर अͬधǓनण[य पाǐरत हो जाने क े बाद, भूͧम राÏय मɅ ǓनǑहत हो जाती है, 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत कोई ǓनǓनǑह[तीकरण का Ĥावधान नहȣं है, Èयɉͩक एक बार कÞजा लेने क े बाद धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं है।
366.8. काय[वाǑहयɉ क े समझे गए åयपगमन को Ĥèताͪवत करने वाले धारा 24(2) क े Ĥावधान उस िèथǓत मɅ लागू होते हɇ जब Ǒदनांक 1-1-2014 तक संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ क े पास भूͧम अͬधĒहण हेतु लंǒबत एक काय[वाहȣ मɅ Ĥाͬधकारȣगण अपनी ǓनिçĐयता क े कारण 2013 क े लागू होने से पूव[ पांच साल या उससे अͬधक समय तक कÞजा लेने और मुआवजे का भुगतान करने मɅ ͪवफल रहे हɉ। Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अंतǐरम आदेशɉ क े अिèत×व कȧ अवͬध को पांच वष[ कȧ गणना मɅ न जोड़ा जाए।
366.9. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) भूͧम अͬधĒहण कȧ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता पर सवाल उठाने क े ͧलए नए वाद हेतुक को जÛम नहȣं देती है। धारा 24, 2013 अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त 1-1-2014 को लंǒबत ͩकसी काय[वाहȣ क े ͧलए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबɮध दावɉ को पुनजȸͪवत करती है और न हȣ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ को ͩफर से शुǾ करती है और न हȣ भूͧम माͧलकɉ को अͬधĒहण को अवैध घोͪषत करने क े ͧलए अदालत क े बजाय Ěेजरȣ मɅ मुआवजे को जमा करने क े तरȣक े कȧ वैधता पर सवाल उठाने कȧ अनुमǓत देती है।”
5. इस Ĥकार, अͬधǓनयम, 2013 क को åयपगत करने क े उɮदेæय से इस Ûयायालय ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कानून क े अनुसार, दो शतɏ अथा[त्, कÞजा न लेना और मुआवजे का भुगतान न करना, को संतुçट करना होना और यǑद कोई एक शत[ पूरȣ नहȣं होती है तो अͬधĒहण का åयपगमन नहȣं होगा। इसͧलए, एक बार Ǒदनांक 12.03.1981 को Ĥæनगत भूͧम का कÞजा ले ͧलया गया तो इस Ûयायालय ɮवारा इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) क े मामले मɅ Ǔनधा[ǐरत कानून को लागू करते हुए Ĥæनगत भूͧम क े अͬधĒहण को अͬधǓनयम, 2013 क े तहत åयपगत नहȣं माना जाएगा। इन पǐरिèथǓतयɉ मɅ, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश Ǒटकाऊ नहȣं है।
6. उपरोÈत को Úयान मɅ रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणɉ से, वत[मान अपील सफल होती है। उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश को एतɮ ɮवारा Ǔनरèत व दरͩकनार ͩकया जाता है। फलèवǾप, उÍच Ûयायालय क े सम¢ मूल ǐरट याͬचकाकता[ ɮवारा पेश कȧ गई ǐरट याͬचका खाǐरज कȧ जाती है। तदनुसार वत[मान अपील को मंजूर ͩकया जाता है। कोई ĤǓतकर नहȣं। लंǒबत आवेदन, यǑद कोई हɉ, का भी Ǔनपटान ͩकया जाता है।.............................Ûया. [ एम. आर. शाह ].............................Ûया. [ सी.टȣ. रͪवक ु मार ] नई Ǒदãलȣ; 10 फरवरȣ, 2023. (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।