Godrej Sara Lee Ltd. v. Excise and Taxation Officer

Delhi High Court · 01 Feb 2023 · 2023 INSC 92
S. Ravindra Bhat; Dipankar Datta
Civil Appeal No. 5393 of 2010
tax appeal_allowed Significant

AI Summary

The Supreme Court held that the Revisional Authority exceeded its jurisdiction under Section 34 of the Haryana VAT Act by modifying final assessment orders without valid grounds, allowing the appeal and restoring the original orders.

Full Text
Translation output
ौरपोट१यो৓
भारत क
े सवॳৡ ायालय म७
िसिवल अपीलीय ायपािलका
िसिवल अपील आवेदन संূा.5393 ऑफ 2010
मेसस१ गोदरेज सारा ली िलिम. अपीलकता१(गण)
बनाम
आबकारी एवं कराधान अिधकारी-सह-मू ांकन ঋािधकरण और अ
ঋितवादी(गण)
िनण१य
DIPANKAR DATTA, J.
यह अपील, िवशेष अनुमित ारा, पंजाब और हौरयाणा उৡ ायालय
ारा चंडीगढ़ म७ पाौरत 12 अঠू बर, 2009 क
े एक आदेश को चुनौती देती है
(इसक
े बाद 'उৡ ायालय', सं঴ेप म७) िजसम७ अपीलकता१ ारा ঋ ुत
िसिवल ौरट यािचका संূा.9191 ऑफ 2009 को खाौरज कर िदया गया था
और इसे हौरयाणा मू विध१त कर अिधिनयम, 2003 (इसक
े बाद 'वैट
अिधिनयम', सं঴ेप म७) की धारा 33 क
े तहत अपील क
े उपचार क
े िलए
खाौरज कर िदया गया था।
JUDGMENT

2. इस अपील पर िनण१य क े िलए दो सवाल सामने आते ह॰। पहला, ভा उৡ ायालय को वैट अिधिनयम की धारा 33 क े तहत अपीलकता१ को अपील क े वैक् क उपाय की उपल ता क े आधार पर ह ঴ेप को अ ीकार करने म७ उिचत ठहराया गया था, िजसे उसने आगे नहीं बढ़ाया था। यिद पहले ঋ का उ र नकारा क होता है, तो हम७ यह िनण१य लेने 2023 INSC 92 की आव कता होगी िक उৡ ायालय को गुण-दोष क े आधार पर सुनवाई क े िलए ौरट यािचका भेजी जाए या उৡ ायालय क े सम঴ आ঴ेिपत आदेशों की शु ता या अ था की जांच की जाए।

3. इस अपील म७ चुनौती क े तहत आदेश क े अवलोकन पर ऐसा ঋतीत होता है िक अपीलकता१ ने वैट अिधिनयम की धारा 34 ारा ঋद तः सं৯ान पुनरी঴ण श्ঢ का ঋयोग करते ॽए काय१वाही को िफर से खोलने क े िलए उप आबकारी और कराधान आयुঢ (एसटी)-सह-पुनरी঴ण ঋािधकरण, क ु ॹ঴ेআ (इसक े बाद 'पुनरी঴ण ঋािधकरण', सं঴ेप म७) क े अिधकार ঴ेআ पर सवाल उठाया था, और अंितम आदेश पाौरत िकया था यह पाते ॽए िक आकलन वष१ 2003-04 और 2004-05 क े िलए दो मू ांकन आदेश, दोनों िदनांक 28 फरवरी, 2007 को ईटीओ-सह-िनधा१रण ঋािधकरण, क ु ॹ঴ेআ (इसक े बाद 'िनधा१रण ঋािधकरण', सं঴ेप म७) ारा पाौरत जैसा िक उसम७ दशा१या गया है, अवैधता और अनौिच से पीिड़त है अथा१त िक िनधा१रण ঋािधकारी ने मৢर िनरोधक (अपीलकता१ ारा िनिम१त उ ाद) पर 10% क े बजाय 4% की दर से कर लगाने म७ गलती की। ঋितवादीगण क े अिधवঢा ारा उठाई गई आपि को ान म७ रखते ॽए िक वैट अिधिनयम की धारा 33 ारा ঋदान की गई अपील क े उपचार को समा िकए िबना "इस यािचका पर िवचार करने की अनुमित नहीं होगी" और इस ायालय क े िनण१य पर िवचार करने पर (1975) 2 एस. सी. सी. 436 (टीटागढ़ पेपर िम बनाम उड़ीसा रा৸ िवद् युत बोड१ और अ ) म७ ौरपोट१ की गई, िजसक े आधार पर उनकी ओर से यह तक १ िदया गया िक जहां िकसी िवशेष अिधिनयम क े तहत कोई अिधकार या तंআता उ होती है, तो उस अिधिनयम क े तहत उपल उपचार का लाभ उठाया जाना चािहए, उৡ ायालय की राय थी िक यह कोई धारणा नहीं हो सकती है िक अपीलीय ঋािधकरण ौरट यािचका म७ मांगी गई राहत देने म७ स঴म नहीं होगा; इसिलए, ौरट यािचका खाौरज कर दी गई और अपीलािथ१यों को अपीलीय उपचार क े िलए भेज िदया गया।

4. ঋ ों का उ र देने से पहले, हम संिवधान क े अनुৢे द 226 ारा ঋद ौरट श्ঢयों क े ঋयोग पर क ु छ श कहने का आঁह महसूस करते ह॰, ভोंिक उৡ ायालयों ारा पाौरत क ु छ आदेशों म७ ौरट यािचकाओं को क े वल इसिलए "बनाए रखने यो৓ नहीं" माना गया है ভोंिक संबंिधत कानूनों ारा ঋदान िकए गए वैक् क उपाय को ौरट अिधकार ঴ेআ का आ ान करने क े इৢु क प঴ों ारा नहीं अपनाया गया है।अनुৢे द 226 क े तहत िवशेषािधकार ौरट जारी करने की श्ঢ पूण१ ঋक ृ ित की है। इस तरह की श्ঢ क े ঋयोग पर िकसी भी सीमा का पता संिवधान म७ ही लगाया जाना चािहए।इस संबंध म७ अनुৢे द 329 और संिवधान म७ इसी तरह क े अ अनुৢे दों क े आदेशों का लाभঋद संदभ१ िदया जा सकता है।अनुৢे द 226, संदभ१ म७, ौरट जारी करने की श्ঢ क े ঋयोग पर कोई सीमा या ঋितबंध नहीं लगाता है।हालांिक यह सच है िक उसी कानून क े तहत एक उपाय की उपल ता क े बावजूद ौरट श्ঢयों का ঋयोग, िजसे लागू िकया गया है और िजसने ौरट यािचका म७ आ঴ेिपत कार१वाई को ज िदया है, िनयिमत तरीक े से नहीं िकया जाना चािहए, िफर भी, क े वल यह त िक उৡ ायालय क े सम঴ यािचकाकता१ ने, िकसी िदए गए मामले म७, अपने िलए उपल वैक् क उपाय का अनुसरण नहीं िकया है/इसे यांिআक ॺप से इसकी बखा१ गी क े िलए एक आधार क े ॺप म७ नहीं माना जा सकता है।यह यंिस है िक उৡ ायालयों (ঋ ेक िवशेष मामले क े त ों को ान म७ रखते ॽए) को एक िववेकािधकार है िक वे एक ौरट यािचका पर िवचार कर७ या नहीं।अनुৢे द 226 क े तहत श्ঢ क े ঋयोग पर -लगाए गए ঋितबंधों म७ से एक जो ाियक उदाहरणों क े मा म से िवकिसत ॽआ है, वह यह है िक उৡ ायालयों को आम तौर पर एक ौरट यािचका पर िवचार नहीं करना चािहए, जहां एक ঋभावी और ঋभावशाली वैक् क उपाय उपल है। साथ ही, यह याद रखना चािहए िक अपील या संशोधन क े एक वैक् क उपाय की उपल ता, िजसे अनुৢे द 226 क े तहत उৡ ायालय क े अिधकार ঴ेআ का आ ान करने वाले प঴ ने आगे नहीं बढ़ाया है, उৡ ायालय क े अिधकार ঴ेআ को नहीं हटाएगा और एक ौरट यािचका को "बनाए रखने यो৓ नहीं" बनाएगा।िनण१यों की एक लंबी पं्ঢ म७, इस ायालय ने यह कर िदया है िक एक वैक् क उपचार की उपल ता एक ौरट यािचका की "रखरखाव" क े िलए एक पूण१ बाधा क े ॺप म७ काम नहीं करती है और यह िक िनयम, िजसम७ एक प঴ को एक क़ानून ारा ঋदान िकए गए वैक् क उपचार को आगे बढ़ाने की आव कता होती है, कानून क े िनयम क े बजाय नीित, सुिवधा और िववेक का िनयम है।हालांिक ঋारंिभक, यह दोहराया जाना चािहए िक एक ौरट यािचका की "मनोरंजन" और "रखरखाव" अलग-अलग अवधारणाएं ह॰।दोनों क े बीच क े अৢे लेिकन वा िवक अंतर को नजरअंदाज नहीं िकया जाना चािहए।"िवचारणीयता" क े बारे म७ आपि मामले की जड़ तक जाती है और यिद ऐसी आपि सारवान पाई जाती है, तो अदालत७ िनण१य क े िलए फ ू ल ঋा करने म७ भी असमथ१ हो जाएं गी।दू सरी ओर, "मनोरंजन" का ঋ पूरी तरह से उৡ ायालयों क े िववेकािधकार क े दायरे म७ है, ौरट उपचार िववेकाधीन है। रखरखाव यो৓ होने क े बावजूद एक ौरट यािचका पर उৡ ायालय ारा कई कारणों से िवचार नहीं िकया जा सकता है या एक ठोस कानूनी िबंदु थािपत करने क े बावजूद यािचकाकता१ को राहत देने से भी इनकार िकया जा सकता है, यिद दावा की गई राहत देने से साव१जिनक िहत आगे नहीं बढ़ेगा। इसिलए, उৡ ायालय ारा एक ौरट यािचका को इस आधार पर खाौरज करना िक यािचकाकता१ ने वैक् क उपाय का लाभ नहीं उठाया है, हालांिक, यह जांच िकए िबना िक ভा इस तरह क े आमोद क े िलए एक असाधारण मामला बनाया गया है, उिचत नहीं होगा।

5. संिवधान की शुॹआत क े क ु छ समय बाद, इस ायालय की एक संिवधान पीठ ने 1958 एस.सी.आर 595 (उ र ঋदेश रा৸ बनाम मोह द.नूह) म७ अपने फ ै सले म७ ौरपोट१ की को इस ঋकार मनाने का अवसर िमलाः "10. अगले थान पर यह ान म७ रखा जाना चािहए िक सिट१ओरारी क े संबंध म७ कोई िनयम नहीं है, जैसा िक म॰डमस क े साथ है, िक यह क े वल वहीं होगा जहां कोई अ समान ॺप से ঋभावी उपचार नहीं है।यह अৢी तरह से थािपत है िक, बशत८ आव क आधार मौजूद हों, ঋमाणपআ िनिहत होगा, हालांिक अपील का अिधकार क़ानून ारा ঋदान िकया गया है, (है बरीज़ लॉज़ ऑफ़ इं৕॰ड, थड१ एडन., वॉ ूम 11, पृ. 130 और वहां उद् धृत मामले)। इस त पर िक पीिड़त प঴ क े पास एक और और पया१ उपाय है, उৡ ायालय ारा इस िन ष१ पर पॽंचने क े िलए िवचार िकया जा सकता है िक ভा उसे अपने िववेकािधकार का उपयोग करते ॽए, अपने अधीन थ िनचली अदालतों की काय१वाही और िनण१यों को र करने क े िलए ঋमाणपআ का एक ौरट जारी करना चािहए और आम तौर पर उৡ ायालय तब तक ह ঴ेप करने से इनकार कर देगा जब तक िक पीिड़त प঴ अपने अ वैधािनक उपायों, यिद कोई हो, को समा नहीं कर देता।लेिकन यह िनयम िजसक े िलए कानूनी उपायों को समा करने की आव कता होती है ौरट िदए जाने से पहले कानूनी िनयम क े बजाय नीित, सुिवधा और िववेकािधकार का िनयम है और ऐसे कई उदाहरण ह॰ जहां इस त क े बावजूद िक पीिड़त प঴ क े पास अ पया१ कानूनी उपाय थे, ঋमाणपআ की ौरट जारी की गई है।* * * "

6. िपछली शता ी क े अंत म७, इस ायालय ने (1998) 8 एस.सी.सी 1 ( ल१पूल कॉपॳरेशन बनाम ट३ेड माস१ क े पंजीयक, मुंबई और अ ) म७ ौरपोट१ िकए गए अपने िनण१य क े पैराঁाफ 15 म७ ऐसे अपवाद बनाए िजनक े अ् पर एक ौरट कोट१ एक ौरट यािचका पर िवचार करने म७ उिचत होगा, भले ही प঴ ने क़ानून ारा ঋदान िकए गए वैक् क उपाय का लाभ नहीं उठाया हो। वही नीचे पढ़ा गया हैः (i) जहां ौरट यािचका िकसी भी मौिलक अिधकार को लागू करने की मांग करती है; (ii) जहां ঋाक ृ ितक ाय क े िस ांतों का उ ंघन होता है; (iii) जहां आदेश या काय१वािहयां पूरी तरह से अिधकार ঴ेআ से बाहर ह॰; या (iv) जहाँ िकसी अिधिनयम क े अिधकारों को चुनौती दी जाती है।

7. बॽत पहले नहीं, इस ायालय ने अपने फ ै सले म७ 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 884 (रा৸ कर क े सहायक आयुঢ बनाम मेसस१ कमिश१यल ील िलिमटेड) ने पैराঁाफ 11 म७ समान िस ांतों को दोहराया है।

8. इसक े अलावा, हम उपयोगी ॺप से (1977) 2 एस.सी.सी 724 (उ र ঋदेश रा৸ और अ बनाम इंिडयन ह्यूम पाइप क ं पनी िलिमटेड) और (2000) 10 एस. सी. सी. 482 (भारत संघ बनाम हौरयाणा रा৸ म७ ौरपोट१ िकए गए इस ायालय क े फ ै सलों का भी उ ेख कर सकते ह॰। ) पूव१ िनण१य क े एक पठन पर जो िदखाई देता है वह यह है िक ভा कोई व ु िबॿी कर क़ानून म७ ঋिवि क े भीतर आती है, कानून का एक शु सवाल उठाती है और यिद त ों की जांच अनाव क है, तो उৡ ायालय अपने िववेक से एक ौरट यािचका पर िवचार कर सकता है, भले ही वैक् क उपाय का लाभ नहीं उठाया गया था; और, जब तक िववेक का ঋयोग अनुिचत या िवक ृ त नहीं िदखाया जाता है, तब तक यह ायालय ह ঴ेप नहीं करेगा।बाद क े िनण१य म७, इस ायालय ने अपीलकता१ ारा उठाए गए मु े को मूल ॺप से कानूनी पाया, िजसक े िलए उৡ ायालय ारा िनण१य की आव कता होती है, अपीलकता१ को पदानुॿम म७ वैधािनक अपीलों क े मा म से रखे िबना।उঢ िनण१यों से जो पता चलता है वह यह है िक जहां िववाद िवशु ॺप से कानूनी है और इसम७ त क े िववािदत ঋ शािमल नहीं ह॰, ब् क े वल कानून क े ঋ शािमल ह॰, तो इसका िनण१य उৡ ायालय ारा िकया जाना चािहए, बजाय इसक े िक एक वैक् क उपाय उपल होने क े आधार पर ौरट यािचका को खाौरज कर िदया जाए।

9. अब, इस अपील क े त ों की ओर लौटते ॽए, हम पाते ह॰ िक अपीलकता१ ने उৡ ायालय क े सम঴ दावा िकया था िक मौजूदा त ों और पौर् थितयों को देखते ॽए पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा तः सं৯ाना क पुनरी঴ण श्ঢ का ঋयोग नहीं िकया जा सकता था, िजससे क े वल यह िन ष१ िनकलता है िक मू ांकन आदेश कानूनी ॺप से सही थे और ौरट यािचका म७ आ঴ेिपत अंितम आदेश एक अिधकार ঴ेআ ঁहण करने पर पाौरत िकए गए थे जो पुनरी঴ण ঋािधकरण क े पास नहीं था।जुमा१ने म७, आ঴ेिपत आदेश पूरी तरह से अिधकार ঴ेআ क े िबना पाौरत िकए गए थे।चूंिक अपीलकता१ ारा ौरट यािचका म७ एक अिधकाौरता का मु ा उठाया गया था, िजसम७ तः सं৯ान श्ঢ का ঋयोग करने क े िलए पुनरी঴ण ঋािधकरण की ঴मता पर सवाल उठाया गया था, ভोंिक यह िवशु ॺप से कानून का सवाल है, हमारा िवचार है िक ौरट यािचका म७ उठाई गई यािचका गुण-दोष क े आधार पर िवचार क े यो৓ थी और अपीलकता१ की ौरट यािचका को सीमा से बाहर नहीं फ ७ का जाना चािहए था।

10. टीटागढ़ पेपर िम (ऊपर) म७ िनण१य पर उৡ ायालय ारा रखी गई िनभ१रता, हमारे िवचार म७, पूरी तरह से गलत थी। ঋितवादी िवद् युत बोड१ ने एक समझौते क े संदभ१ म७ अपीलकता१ क ं पनी पर कोयला अिधभार लगाया था। इस तरह क े समझौते म७ खंड 23 म७ एक म थता समझौता शािमल था।म थता म७ अपने उपचार का अनुसरण करने क े बजाय, अपीलकता१ क ं पनी ने असफल ॺप से ौरट अिधकार ঴ेআ का आ ान िकया।इस ायालय से संपक १ िकया गया था, िजसक े बाद यह अिभिनधा१ौरत िकया गया था िक उठाए गए मु ों को ान म७ रखते ॽए, ऐसा कोई कारण नहीं है िक अपीलकता१ क ं पनी को समझौते क े खंड 23 को गंभीरता से ीकार करते ॽए म थता म७ अपने उपचार का अनुसरण नहीं करना चािहए, और इसक े बजाय उन ঋ ों को िनधा१ौरत करने क े िलए संिवधान क े अनुৢे द 226 क े तहत उৡ ायालय की असाधारण अिधकाौरता का आ ान करना चािहए जो वा व म७ म थता समझौते की िवषय व ु ह॰।अपीलकता१ ारा उৡ ायालय क े सम঴ समाधान क े िलए ঋ ुत िकए गए मु े क े संबंध म७ यह िनण१य िकसी भी ঋासंिगकता का नहीं हो सकता था, िवशेष ॺप से जब िववाद म थता क े िलए संदिभ१त नहीं थे।

11. हमारे पास यह िव ास करने क े कारण ह॰ िक ঋितवादीगण ारा उठाई गई आपि की ঋक ृ ित पर िवचार करते ॽए, जैसा िक उৡ ायालय ारा आ঴ेिपत आदेश म७ दज१ िकया गया है, िक उৡ ायालय ने गलती से टीटागढ़ पेपर िम (उपरोঢ) का उ ेख िकया था, जबिक (1983) 2 एस. सी. सी. 433 (टीटाघुर पेपर िम क ं पनी िलिमटेड बनाम उड़ीसा रा৸) म७ उसी प঴ ारा पसंद की गई अपील पर इस ायालय क े एक अलग िनण१य पर भरोसा करने का इरादा था। ौरट यािचका को खाौरज करने क े आ঴ेिपत आदेश को बरकरार रखते ॽए, जहां िबॿी कर अिधकारी ारा पाौरत एक आदेश को चुनौती दी गई थी, टीटाघुर पेपर िम क ं पनी िलिमटेड (उपरोঢ) म७ इस अदालत ने माना िक चुनौती िबॿी कर अिधकारी क े सम঴ काय१वाही की िनयिमतता तक सीिमत है और ऐसा कोई सुझाव नहीं है िक संबंिधत अिधकारी को मू ांकन करने का कोई अिधकार ঴ेআ नहीं है, मोह द.नूह (ऊपर) क े िनण१य म७ ॺप से अलग िकया जा सकता था ভोंिक उस मामले म७ अिधकार ঴ेআ की पूण१ कमी थी। इस ायालय ने यह भी अिभिनधा१ौरत िकया िक सुसंगत अिधिनयम की योजना क े तहत, अिधकाौरयों का एक पदानुॿम था िजसक े सम঴ यािचकाकता१ िशकायत िकए गए गलत कायॵ क े ्खलाफ पया१ िनवारण ঋा कर सकते ह॰ और चूंिक संबंिधत अिधकारी का मू ांकन करने का अिधकार ঋ म७ नहीं था, इसिलए इसक े तहत काय१वाही शुॺ करक े सहारा िलया जाना चािहए।जैसा िक ऊपर उ ेख िकया गया है, ौरट यािचका म७ पुनरी঴ण ঋािधकरण क े अिधकार ঴ेআ पर सवाल उठाए जाने क े बाद, चुनौती क े गुण-दोष की जांच िकए िबना ौरट यािचका को खाौरज करने वाले उৡ ायालय क े िववािदत आदेश को तब भी कायम नहीं रखा जा सकता है जब तक िक उৡ ायालय को इस तरह क े आदेश का समथ१न करने क े िलए टीटाघुर पेपर िम क ं पनी िलिमटेड (उपरोঢ) पर भरोसा करना पड़े।

12. उৡ ायालय ने ौरट यािचका को खाौरज करते ॽए कानून की एक আुिट की िजसक े िलए चुनौती क े तहत आदेश अ् थर है।उसी क े अनुसार, खारीज िकया जाता है।

13. दू सरे ঋ पर िनण१य लेने क े िलए आगे बढ़ते ॽए, ौरमांड का आदेश देना हमारे िलए एक उपल िवक है।हालाँिक, ौरट यािचका म७ आ঴ेिपत आदेश िदए जाने क े बाद से समय बीतने (लगभग चौदह साल की आजीवन अविध) को ान म७ रखते ॽए, हम महसूस करते ह॰ िक मामले को उৡ ायालय म७ भेजना ाय क े सवॳ म िहत म७ नहीं होगा।चूँिक इस अपील पर िनण१य सुरि঴त रखने से पहले हमने प঴कारों को उस अिधकाौरता क े मु े क े गुण-दोष पर सुना था िजसे अपीलकता१ ने उৡ ायालय क े सम঴ उठाया था, इसिलए यह संशोधन ঋािधकरण क े अिधकार ঴ेআ पर िनण१य लेने का समय है।

14. अपीलकता१ िविभ ॺपों म७ घरेलू कीटनाशक उ ादों क े िनमा१ण, िवपणन और िबॿी क े वसाय म७ लगा ॽआ है, जैसे िक लोकिঋय ঍ांड नाम "गुड नाइट" क े तहत मৢर कॉइल, चटाई, ौरिफल, एरोसोल, बैट्स और चैস और अ बातों क े साथ-साथ क ु ॹ঴ेআ म७ अपने िबॿी काया१लय से "िहट", और वैट अिधिनयम क े तहत एक "िनधा१ौरती" है।

15. वैट अिधिनयम की धारा 7 क े संदभ१ म७, कर यो৓ व ुओं को अनुसूची ए, बी और सी क े तहत वग५क ृ त िकया गया है। अनुसूची सी (मूल ॺप से अिधिनयिमत) से यह पाया गया है िक कीटनाशक, खरपतवार और कीटनाशकों को ঋिवि 1 म७ शािमल िकया गया था और 4 ঋितशत की दर से कर यो৓ था।

16. अपीलकता१ ारा अ उपभोঢा व ुओं क े अलावा कीटनाशकों और कीटनाशकों क े िनमा१ण और िबॿी से अपने सकल कारोबार की घोषणा करते ॽए मू ांकन वष१ 2003-04 और 2004-05 क े िलए िववरणी दा्खल की गई थी।इस तरह क े ौरटन१ िविधवत ॺप से ीकार िकए गए थे।तथािप, 30 जून, 2005 की अिधसूचना ारा शुॺ की गई अनुसूची सी की ঋिवि 67 म७ एक संशोधन को देखते ॽए, िनधा१रण ঋािधकरण ारा नोिटस जारी िकए गए थे िक 4 ঋितशत क े बजाय 10 ঋितशत की दर से कर देयता ভों नहीं लगाई जानी चािहए।अपीलकता१ क े ঋितिनिध को सुनने क े बाद, िनधा१रण ঋािधकरण ारा आकलन वष१ 2003-04 और 2004-05 क े िलए ॿमशः 28 फरवरी, 2007 और 28 माच१, 2008 क े आदेश पाौरत िकए गए, िजसम७ माल क े वग५करण और कर की दर को ीकार िकया गया, जैसा िक अपीलकता१ ारा अपने िववरणी म७ कहा गया है, अथा१त 4 ঋितशत।

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17. त ात, पुनरी঴ण ঋािधकरण ने अपीलकता१ क े घरेलू कीटनाशक उ ादों को मৢर िवकष१क क े ॺप म७ वग५क ृ त करने और 4 ঋितशत क े बजाय 10 ঋितशत की उৡ दर पर कर यो৓ मू ांकन क े संशोधन क े िलए मू ांकन वषॵ क े िलए अपीलकता१ क े मू ांकन ौरकॉड१ मांगे।ঋारंभ म७, मू ांकन वषॵ 2003-04 और 2004-05 क े िलए िकए गए आकलनों को संशोिधत करने की मांग करने वाले कारण दशा१एँ नोिटस जारी िकए गए थे, और इस तरह की कवायद क े बाद दोनों िदनांक 2 माच१, 2009 को समान ॺप से अंितम आदेश जारी िकए गए थे।

18. अपीलकता१ ारा उৡ ायालय क े सम঴ अपनी ौरट यािचका म७ क ु छ अिधसूचनाओं की वैधता सिहत कई कानूनी सवाल उठाए गए थे।इस सवाल क े अलावा िक ভा मৢर भगाने वाले कीटनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आिद क े ॺप म७ वग५क ृ त िकए जा सकने वाले सामान ह॰, एक अ सवाल जो अपीलकता१ ने उठाना चाहा था, वह यह था िक ভा वग५करण/कर की दरों की अनुसूची म७ संशोधन को लागू िकया जा सकता है।तथािप, हमारे सम঴ अपीलकता१ ारा उठाया गया एकमाআ सीिमत ঋ यह था िक ভा पुनरी঴ण ঋािधकरण क े आदेश, दोनों िदनांक 2 माच१, 2009, िजसम७ मू ांकन वष१ 2003-04 और 2004-05 से संबंिधत िनधा१रण ঋािधकरण क े 28 फरवरी, 2007 और 28 माच१, 2008 क े आदेशों को संशोिधत करने की मांग की गई थी, कानून ारा ঋद अिधकार ঴ेআ का उपयोग करते ॽए जारी िकए गए ह॰।

19. समझ की सुिवधा क े िलए, इस र पर नीचे िदए गए मू ांकन वष१ 2004-05 क े संबंध म७ पाौरत पुनरी঴ण आदेश से सामঁी भाग को पुनः ঋ ुत करना सुिवधाजनक होगाः "आई, XXXXXX, उप.आबकारी और कराधान आयुঢ-सह-संशोधन ঋािधकरण, क ु ॹ঴ेআ ने मू ांकन वष१ 2004-05 क े िलए टी.आई.एन XXXXX रखने वाली मेसस१ गोदरेज सारा ली िलिमटेड, िपपली क े मू ांकन ौरकॉड१ की मांग की।঒ी XXXXX, ई.टी.ओ-सह-िनधा१रण ঋािधकरण क ु ॹ঴ेআ ने यह मू ांकन आदेश 28.3.2008 को पाौरत िकया।मू ांकन अिभलेख की जांच करने पर, ঋथम या मेरा िवचार था िक उঢ मू ांकन आदेश िन िल्खत अवैधताओं और अनुिचतताओं (एस. आई. सी., अनुिचतताओं) से ঁ थाः आकलन ঋािधकरण ने मৢर िनवारक पर 10 ঋितशत क े बजाय 4 ঋितशत की दर से कर लगाने म७ गलती की तदनुसार, 2.3.2009 क े िलए एक कारण बताएँ नोिटस जारी िकया गया था।2.3.2009 को, ঒ी अजय गोयल, फम१ क े अिधवঢा इस यािचका पर थगन क े िलए आवेदन क े साथ पेश ॽए िक माच१, 2009 का महीना बंद होने क े कारण डीलर मामले का फ ै सला लेने म७ असमथ१ है। थगन क े िलए आवेदन को अ ीकार कर िदया जाता है ভोंिक िवॿ े ता को कोई लेखा पु् का ঋ ुत नहीं करनी होती है या िकसी भी द ावेज को तैयार नहीं करना होता है जो मामले म७ क े वल कानूनी िबंदु शािमल है।िवॿ े ता ने मৢर भगाने वाली दवा बेची है और 4 ঋितशत की दर से कर जमा िकया है।मेसस१ सोिनक इलेঠ३ ोक े म और एक अ बनाम एस.टी.ओ और अ (1998) 12-पी.एच. टी-215 (एस. सी.) क े मामले म७ भारत क े माननीय सवॳৡ ायालय ने िनण१य िदया िक जेट मैट मৢर िवकष१क कीटनाशक नहीं है।इसिलए, ये व ुएं सामा व ुएं ह॰ और कर की सामा कर दर क े िलए उ रदायी ह॰। इसिलए, डीलर को यह बताने क े िलए एक नोिटस जारी िकया गया था िक मৢर भगाने वाली दवाओं की िबॿी पर कर की सामा दर पर कर ভों नहीं लगाया जाना चािहए।फम१ क े वकील ने इस मु े पर कोई तक १ नहीं िदया है।मैसस१ सोिनक इलेঠ३ ोक े म और एक अ बनाम एस.टी.ओ और अ (1998) 12- पी.एच. टी-215 (एस.सी) क े मामले म७ माननीय सवॳৡ ायालय क े िनण१य को देखते ॽए, यह िनिव१वाद ॺप से है िक मৢर िनवारक चटाई गैर-अनुसूिचत व ु होने क े कारण कर की सामा दर पर कर यो৓ ह॰।ঋिवि 67 म७ संशोधन क े साथ 1.7.2005 की अिधसूचना क े मा म से ঎म को भी दू र कर िदया गया था। उपरोঢ त ों को ान म७ रखते ॽए, यह है िक आकलन करते समय ঋािधकरण ने मৢर भगाने वाली दवाओं पर 4 ঋितशत की दर से कर लगाने म७ गलती की है।अतः 28.3.2008 िदनांिकत मू ांकन आदेश को अिधिनयम की धारा 34 क े तहत संशोिधत िकया गया है जो इस ঋकार हैः टी.टी.ओ @10 % ॹ. 5,28,89,282 ॺ 52, 88, 928 (मৢर भगाने वाले) कर का पहले से ही ए.ए ारा मूल आदेश ॺ 21,15,571 देय ॺ 31,73,357 जारी मांग नोिटस चालान ॺ 31, 73,357 क े िलए डीलर को आदेश की एक ঋित क े साथ मू ांकन िकया गया है।"

20. मू ांकन वष१ 2004-05 से संबंिधत वैट अिधिनयम की धारा 15 क े तहत मू ांकन ঋािधकरण क े 28 माच१, 2008 क े मू ांकन आदेश, िजसे पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा संशोिधत करने की मांग की गई थी, ने (1998) 6 एस. सी. सी. 397 (सोिनक इलेঠ३ ोक े िमक बनाम एसटीओ) म७ ौरपोट१ िकए गए इस ायालय क े िनण१य को ान म७ रखा था। अपीलकता१ ने उसम७ एक मৢर िनवारक 'जेट मैट' को बेच िदया था, इस ायालय ने फ ै सला सुनाया था िक उस पर 10 ঋितशत की दर से कर लगाया जा सकता है।इस तरह क े िनण१य पर िवचार करते ॽए, अपीलकता१ को एक नोिटस जारी िकया गया था िजसम७ बताया गया था िक 'गोदरेज मत' की िबॿी पर 10 ঋितशत की दर से कर ভों नहीं लगाया जाना चािहए। नोिटस पर रखने पर, मू ांकन ঋािधकरण क े सम঴ अपीलकता१ की ओर से यह तक १ िदया गया िक वैट अिधिनयम की धारा 57 क े तहत गिठत हौरयाणा कर ायािधकरण (इसक े बाद ' ायािधकरण', सं঴ेप म७) को 21 नवंबर, 2001 क े अपने आदेश ारा 22 माच१, 2000 क े पहले क े आदेश की समी঴ा क े िलए िवभाग ारा दायर यािचका को खाौरज करने का अवसर िमला था। मू ांकन ঋािधकरण ने 28 माच१, 2008 क े अपने आदेश म७ समी঴ा यािचका पर पाौरत ायािधकरण क े 21 नवंबर, 2001 क े आदेश क े ঋासंिगक िह े को इस ঋकार िनकालाः पीठ ने कहा, "एकमाআ सीिमत सवाल यह है िक ভा मेसस१ सोिनक इलेঠ३ ोक े म और अ क े उपरोঢ मामले म७ िदए गए माननीय सवॳৡ ायालय क े फ ै सले का अनुपात वत१मान मामले म७ लागू होता है?माननीय उৡतम ायालय का यह िनण१य वत१मान मामले क े त ों से ॺप से अलग है ভोंिक उঢ िनण१य िवशेष पौर् थितयों म७ िदया गया था यिद मৢर िवकष१क से संबंिधत एक ঋिवि 129 िविश थी और इसिलए ायालय ने अिभिनधा१ौरत िकया िक िनण१य ঋिवि 129 क े तहत शािमल िकया जाएगा।हालाँिक, हौरयाणा सामा िबॿी कर अिधिनयम म७ ऐसी कोई ঋिवि नहीं है और इसिलए मु ा यह होगा िक ভा मৢर िनवारक कीटनाशक आिद से संबंिधत ঋिवि क े भीतर आएगा या नहीं?माननीय मঈास उৡ ायालय, ट३ ांसलेঠ३ ा घरेलू उ ाद ঋा.िल. क े मामले म७ ायािधकरण िलिमटेड, और अ बनाम वािण्৸क कर अिधकारी, पोॹर असेसम७ट सक १ ल मঈास और अ ने ॺप से कहा है िक 4 ঋितशत एलेिইन वाले मৢर िवकष१क एक कीटनाशक थे और माननीय मঈास उৡ ायालय क े फ ै सले पर भरोसा करते ॽए, ायािधकरण ने मैसस१ बलसारा हाइजीन ঋोडঠ्स िलिमटेड. क ुं डली (सोनीपत) बनाम हौरयाणा रा৸ क े मामले म७ यह भी माना है िक मৢर िवकष१क एक कीटनाशक है और इसिलए कर की ौरयायती दर क े िलए उ रदायी है। माननीय ायािधकरण ारा आ঴ेिपत आदेश म७ भी यही ि कोण अपनाया गया है और मुझे इस आदेश म७ कोई कमजोरी नहीं िमलती है। यह िववािदत नहीं है िक जेट मैट्स म७ 'एलेिইन' होता है जो एक कीटनाशक है।इसिलए, इन पौर् थितयों म७, वत१मान समी঴ा यािचका खाौरज कर दी जाती है।" ायािधकरण क े िनण१य से बंधे होने क े कारण, िनधा१रण ঋािधकरण ने एक राय बनाई और यह िन ष१ िनकाला िक उनक े पास 4 ঋितशत क े बजाय 10 ঋितशत की दर से कर लगाने क े ঋ ाव वाले उनक े ारा जारी िकए गए नोिटस को खाली करने क े अलावा कोई अ िवक नहीं था और ऐसा करने क े िलए आगे बढ़े।

21. अपील क े समथ१न म७ पेश होते ॽए, िव ान अिधवঢा, ঒ी वी. ल঵ीक ु मारन ने तक १ िदया िक मू ांकन ঋािधकरण ने 28 माच१, 2008 क े आदेश को ायािधकरण क े िनण१य को ान म७ रखते ॽए पाौरत िकया, िजसने बदले म७ सोिनक इलेঠ३ ोक े म (उपरोঢ) म७ िनण१य को अलग िकया, और इस तरह क े िनण१य को अंितमता ঋा होने क े बाद, पुनरी঴ण ঋािधकरण तः सं৯ान लेते ॽए िववािदत कारण िदखाने क े नोिटस क े साथ-साथ वैट अिधिनयम की धारा 34 क े तहत अंितम पुनरी঴ण आदेश जारी करने का अिधकार ঴ेআ ঁहण नहीं कर सकता था, िजसम७ कहा गया था िक मৢर िनवारक चटाई अनुसूिचत व ु नहीं है, कर की सामा दर पर कर यो৓ ह॰। उनक े अनुसार, पुनरी঴ण ঋािधकरण ायािधकरण क े आदेश से उतना ही बंधा ॽआ था िजतना िक मू ांकन ঋािधकरण शािमल मु ों की समानता को ान म७ रखते ॽए और ऐसे ঋािधकरण क े िलए ायािधकरण ारा ঢ िकए गए ि कोण से अलग ि कोण लेने क े िलए खुला नहीं था।

22. 1992 म७ एस.यू.पी.पी. (1) एस.सी.सी. 443 (भारत संघ और अ बनाम कमला঴ी िव िनगम िलिमटेड) म७ ौरपोट१ िकए गए इस ायालय क े फ ै सले की ओर ঒ी ल঵ीक ु मारन ने हमारा ान आकिष१त िकया, इस ঋ ाव क े समथ१न म७ िक उनक े सम঴ अध१- ाियक मु ों क े िनपटारे म७, राज अिधकारी अपीलीय अिधकाौरयों क े िनण१यों से बा ह॰ और ाियक अनुशासन क े िस ांत क े िलए आव क है िक अधीन थ अिधकाौरयों ारा उৡ अपीलीय अिधकाौरयों क े आदेशों का िबना िकसी रोक-टोक क े पालन िकया जाए।

23. ঒ी ल঵ीक ु मारन ने, तदनुसार, ঋाथ१ना की िक पुनरी঴ण आदेशों को दरिकनार िकए जाने पर, िनधा१रण ঋािधकरण क े आदेशों को बहाल िकया जाए।

24. इसक े िवपरीत, ঋितवादीगण की ओर से पेश िव ान अिधवঢा ঒ी आलोक सांगवान ने तक १ िदया िक पुनरी঴ण ঋािधकरण ने वैट अिधिनयम की धारा 34 क े तहत तः सं৯ान श्ঢयों का ঋयोग करने म७ अपने अिधकार ঴ेআ को पार नहीं िकया है।अनुसूची सी म७ संशोधन और सोिनक इलेঠ३ ोक े म (सुঋा) म७ िनण१य क े बारे म७ ঋासंिगक समय पर जारी अिधसूचनाओं का हवाला देकर, उ ोंने पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा िकए गए िनधा१रण क े गुणों पर बहस करने की मांग की और वह अपने िन षॵ म७ क ै से सही थी िक अपीलकता१ ारा िनिम१त मৢर िनरोधकों पर सोिनक इलेঠ३ ोक े म (सुঋा) म७ िनण१य क े संदभ१ म७ 10% की दर से कर लगाया जाना था, न िक 4% जैसा िक मू ांकन ঋािधकारी ारा संशोधन क े तहत आदेशों म७ मू ांकन िकया गया था। उ ोंने यह भी ঋ ुत िकया िक पुनरी঴ण ঋािधकरण क े आदेश ह ঴ेप क े यो৓ नहीं ह॰, और अपील को खाौरज कर िदया जाना चािहए।

25. सुनवाई म७, हमने यह कर िदया िक इस मु े की जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक िक ायालय को ঒ी सांगवान ारा यह ीकार करने क े िलए राजी नहीं िकया जाता िक पुनरी঴ण ঋािधकरण क े पास िववािदत कारण िदखाएं नोिटस जारी करने का अिधकार, ঴मता और अिधकार ঴ेআ है और ौरट यािचका म७ आ঴ेिपत पौरणामी अंितम पुनरी঴ण आदेश पाौरत करने क े िलए अपीलाथ५ क े कर दािय को 4 ঋितशत क े बजाय 10 ঋितशत की दर से बढ़ाया गया है।

26. चूंिक वैट अिधिनयम की धारा 34 पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा ঋयोग की गई श्ঢ का ঔोत ঋतीत होती है, हम पहले इसकी सामঁी पर ान द७गे ভोंिक यह 21 आ঴ेिपत आदेशों की तारीख, यानी 2 माच१, 2009 को लागू ॽई थी। 20 माच१, 2009 से ঋभावी इसक े संशोधन से पहले, धारा 34 को िन ानुसार पढ़ा गया थाः “धारा 34. संशोधन.:-- (1) आयुঢ, अपने यं क े ঋ ाव पर, िकसी भी काय१वाही या उसम७ िकए गए िकसी आदेश की वैधता या औिच क े बारे म७ खुद को संतु करने क े उ े ों क े िलए िकसी भी कर ঋािधकरण क े सम঴ लंिबत या उसक े ारा िनपटाए गए िकसी भी मामले का ौरकॉड१ बुला सकता है, जो रा৸ क े िहतों क े िलए ঋितक ू ल है और संबंिधत ्ঢयों को सुनवाई का उिचत अवसर देने क े बाद, उसक े संबंध म७ ऐसा आदेश पाौरत कर सकता है, जो वह उिचत समझेः बशत८ िक िकसी कर ঋािधकरण ारा पाौरत िकसी भी आदेश को िकसी ऐसे मु े पर संशोिधत नहीं िकया जाएगा, जो अपील पर या ऐसे आदेश से िकसी अ काय१वाही म७ िकसी अपीलीय ঋािधकरण या उৡ ायालय या उৡतम ायालय, जैसा भी मामला हो, क े सम঴ लंिबत है या उसक े ारा िनपटाया गया हैः बशत८ िक िनधा१ौरती को ऐसे आदेश की ঋित की आपूित१ की तारीख से तीन साल की अविध समा होने क े बाद िकसी भी आदेश को संशोिधत नहीं िकया जाएगा, िसवाय इसक े िक जहां कानून म७ पूव१ ापी पौरवत१न क े पौरणाम ॺप या इसी तरह क े मामले म७ ायािधकरण क े िनण१य क े आधार पर या उৡ ायालय या सवॳৡ ायालय ारा घोिषत कानून क े आधार पर आदेश को संशोिधत िकया जाता है। (2) रा৸ सरकार, राजपআ म७ अिधसूचना ारा, उप-उ ाद शु और कराधान आयुঢ क े पद से कम क े िकसी भी अिधकारी को, अिधसूचना म७ िनिद१ िकए गए ऐसे अपवादों, शतॵ और ঋितबंधों क े अधीन रहते ॽए, उप-धारा (1) क े तहत आयुঢ की श्ঢयों का ঋयोग करने क े िलए ঋदान कर सकती है और जहां एक अिधकारी िजसे ऐसी श्ঢ ঋदान की गई है, वह इस धारा क े तहत एक आदेश पाौरत करता है, तो ऐसा आदेश आयुঢ ारा उप-धारा (1) क े तहत पाौरत िकया गया माना जाएगा।

27. वत१मान िनण१य क े िलए ঋासंिगक सीमा तक, संशोधन की तः सं৯ान श्ঢ का ঋयोग पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा िकसी भी काय१वाही म७ िकए गए िकसी भी आदेश की वैधता या औिच क े बारे म७ खुद को संतु करने क े उ े ों क े िलए िकया जा सकता है जो रा৸ क े िहतों क ू ल है। हालांिक, पहले परंतुक म७ इस तरह की तः सं৯ान श्ঢ क े ঋयोग पर ঋितबंध लगा िदया गया था, यिद िकसी मु े का िनपटारा, अ बातों क े साथ-साथ, िकसी अपीलीय ঋािधकरण ारा िकया गया था।इस ঋकार, धारा 34 क े तहत श्ঢ क े ঋयोग क े िलए अपौरवत१नीय शत१ यह है िक पुनरी঴ण ঋािधकरण को इस बात का संतोष है िक िकसी कर ঋािधकरण ारा रा৸ क े िहतों क ू ल िकसी भी काय१वाही म७ आदेश िदया गया है, िजसकी वैधता या औिच उसे ঋथम या कमजोर ঋतीत होती है।िफर भी, ऐसी श्ঢ का ঋयोग नहीं िकया जा सकता है यिद इसम७ शािमल मु ा पहले से लंिबत है या िकसी अपीलीय ঋािधकरण ारा सुलझा िलया गया है।यह िववािदत नहीं हो सकता है िक ायािधकरण को वैट अिधिनयम की धारा 2 (बी) म७ पौरभािषत 'अपीलीय ঋािधकरण' क े अथ१ क े भीतर समझा जाता है।

28. ये धारा 34 की ॹपरेखाएँ ह॰, जैसा िक तब थी, यह देखने की आव कता है िक पौर रण ঋािधकरण इस तरह क े ঋावधान से श्ঢ ঋा करने और इसका ঋयोग करने म७ िकतना उिचत था।

29. आ঴ेिपत पुनरी঴ण आदेशों क े एक माআ अवलोकन से पता चलता है िक सोिनक इलेঠ३ ोक े म (ऊपर) म७ िनण१य ने इस संतुि क े िलए आधार बनाया िक मू ांकन क े आदेशों को संशोिधत िकया जाना चािहए। सोिनक इलेঠ३ ोक े म (उपरोঢ) म७ िनण१य गुजरात िबॿी कर अिधिनयम, 1969 (इसक े बाद 'िबॿी कर अिधिनयम', सं঴ेप म७) पर िवचार करने पर िदया गया था। िनण१य क े िलए जो संि঴ ঋ उ ॽआ, वह यह था िक ভा अपीलकता१ ारा उसम७ ঋ ुत 'जेट मैट' िबॿी कर अिधिनयम की धारा 49 क े तहत जारी की गई अनुसूची II भाग ए की ঋिवि 129 क े भीतर आएगा। ঋिवि, ঋासंिगक समय पर, इस ঋकार पिढ़एः एसएल. सं व ुओं का िववरण िबॿी कर की दर खरीद कर की दर 129 मৢर िनवारक ॹपये म७ बारह पैसे म७ बारह पैसे

30. मৢर िवकष१क से संबंिधत िविश ঋिवि, अथा१त ঋिवि 129 को ान म७ रखते ॽए, इस ायालय ने उसम७ अपीलकता१ क े इस तक १ को खाौरज कर िदया िक 'जेट मैट' ঋिवि 129 क े दायरे म७ नहीं आएगा ভोंिक इसका एक घटक कीटनाशक है।यह भी अिभिनधा१ौरत िकया गया िक उसम७ अपीलकता१ ारा िनिम१त उ ाद, अथा१त 'जेट मैट', िजसे ावसाियक ॺप से 'मৢर िवकष१क मैट' क े ॺप म७ जाना जाता था, एक मৢर िवकष१क है, इस त क े बावजूद िक यह न क े वल मৢरों को पीछे हटाता है, ब् मৢरों को मारने म७ भी स঴म है। िनण१य म७ िदए गए कारणों क े िलए, यह माना गया िक 'जेट मैट' एक कीटनाशक नहीं है जो िबॿी कर अिधिनयम की ঋिवि 98 क े तहत आंिशक छ ू ट का हकदार होगा।

31. इसिलए, यह है िक मৢर िवकष१क से संबंिधत िविश ঋिवि क े कारण, इस ायालय ने 'जेट मैट' को ঋिवि 129 क े तहत शािमल िकया।

32. जैसा िक ायािधकरण ने 21 नवंबर, 2001 क े अपने आदेश म७ पाया िक वैट अिधिनयम म७ ऐसी कोई ঋिवि नहीं थी। इसी बात को ान म७ रखते ॽए और मঈास उৡ ायालय क े एक िनण१य और अ िनण१यों पर िवचार करते ॽए, ायािधकरण ने यह िनण१य िदया था िक 4 ঋितशत 'एलेिইन' वाले मৢर िवकष१क एक कीटनाशक थे और इसिलए, कर की ौरयायती दर क े िलए उ रदायी थे।

33. वत१मान अपील पर िनण१य लेते समय, हम मुূ ॺप से 21 नवंबर, 2001 क े ायािधकरण क े अঋितरो आदेश क े बावजूद पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा अिधकार ঴ेআ ঁहण करने क े मु े से संबंिधत ह॰, न िक ायािधकरण या पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा िदए गए िनण१य क े गुण-दोष से।ঋितवादीगण क े चेहरे पर जो बात टकटकी लगाती है, वह यह है िक िनधा१रण ঋािधकरण क े आदेश म७ उद् धृत ायािधकरण क े उपरोঢ िनण१य को अंितम ॺप िमल गया है। एक बार जब मु ा अंततः समा हो जाता है, तो िनण१य रा৸, एक फोिट१योरी, संशोधन ঋािधकरण को बा करता है। ायािधकरण का िनण१य संशोधन ঋािधकरण को ीकाय१ नहीं हो सकता है, लेिकन यह ऐसे ঋािधकरण को यह समझने क े िलए कोई आधार ঋदान नहीं कर सकता है िक वह या तो उससे बा नहीं है या इसका पालन करने की आव कता नहीं है।ऐसे मामले म७ पहला परंतुक सिॿय हो जाता है और यह पुनरी঴ण ঋािधकरण ारा श्ঢयों क े ঋयोग क े िलए एक बाधा क े ॺप म७ काम करेगा।

34. हमारे िवचार म७, यिद ायािधकरण क े िनण१य को दरिकनार कर िदया गया होता या िकसी स঴म ायालय ारा इसक े संचालन पर रोक लगा दी गई होती तो पुनरी঴ण ঋािधकरण क े आदेश को संशोिधत करने क े िलए तः सं৯ान श्ঢ का ঋयोग करना उिचत हो सकता था।जब तक यह िववािदत नहीं है िक तब तक मौजूद उ ादों/कर देयता क े वग५करण क े ढांचे को ान म७ रखते ॽए ायािधकरण का िनण१य चालू रहता है और जब तक आ঴ेिपत पुनरी঴ण आदेश िदए गए थे, तब तक ऐसा ढांचा भी चालू रहता है, पुनरी঴ण ঋािधकरण क े पास िबना िकसी आर঴ण क े ायािधकरण क े फ ै सले का पालन करने क े अलावा कोई अ िवक नहीं बचा था। जब तक उৡ अिधकाौरयों ारा िलए गए िनण१यों का पालन करने का अनुशासन बनाए नहीं रखा जाता है, तब तक कर कानूनों क े ঋशासन म७ पूरी तरह से अराजकता होगी और साथ ही कर िनधा१रकों को अनुिचत ॺप से परेशान िकया जाएगा।हम कमला঴ी िव िनगम िलिमटेड (ऊपर) म७ ঢ िवचार से सहमत ह॰।

35. सुनवाई क े बीच, हमने ঒ी सांगवान से पूछा था िक ভा िकसी अ स঴म ायािधकरण या उৡ ायालय का कोई िनण१य ायािधकरण ारा 21 नवंबर, 2001 क े अपने आदेश म७ िलए गए िनण१य से अलग है, िजस पर िनधा१रण ঋािधकरण ारा िवचार िकया गया था।साफ तौर पर, उ ोंने नकारा क जवाब िदया।यिद क े वल ঒ी सांगवान ऐसे िकसी िनण१य की ओर हमारा ान आकिष१त कर सकते थे, जो हम७ ीकाय१ था, तो ायािधकरण ारा तय िकए गए मु े को इस आधार पर िफर से खोला जा सकता था िक यह एक बहस यो৓ मु ा है और संशोधन ঋािधकरण ारा पाौरत अंितम आदेशों म७ ह ঴ेप का सहारा नहीं िलया गया होगा, िजससे अपीलकता१ को वैट अिधिनयम क े तहत अपीलीय उपाय करने क े िलए छोड़ िदया गया होगा।

36. ঒ी ल঵ीक ु मारन क े इस तक १ म७ भी सार है िक धारा 34 की शतॵ पर पुनरी঴ण की तः सं৯ान श्ঢ का ঋयोग क े वल तभी िकया जा सकता था जब संशोिधत िकए जाने क े आदेश िकसी अवैधता या अनुिचतता से ঁ हों।

37. िकसी िनण१य पर अवैधता से पीिड़त होने क े ॺप म७ सवाल उठाया जा सकता है यिद उसका िनमा१ता उस कानून को समझने म७ िवफल रहता है जो उसकी िनण१य लेने की श्ঢ को सही ढंग से िनयंिআत करता है या यिद वह िकसी ऐसे कानून को लागू करने म७ िवफल रहता है जो प঴कारों को बा करता है। दू सरी ओर, धारा 34 क े उ े को ान म७ रखते ॽए, ऐसी काय१वािहयों म७ पाौरत िकसी भी काय१वाही या आदेश क े औिच की कमी क े आधार पर िकसी िनण१य पर आपि जताने क े िलए, यह अिनवाय१ ॺप से एक ঋिॿया क अनुिचतता से संबंिधत होना चािहए।अिभयुঢ क े िलए यह िदखाना अिनवाय१ है िक िनण१य िनमा१ता अपनी श्ঢ क े ঋयोग क े मामले म७ लागू मानक ঋिॿयाओं का पालन करने म७ िवफल रहा है।इसक े अितौरঢ, नैितक अनुिचतता क े आधार पर िकसी आदेश पर महािभयोग चलाने क े िलए, यह िदखाना होगा िक लागू कानून क े साथ त ों का भार अ िधक ॺप से कार१वाई क े एक पाਉॿम की ओर इशारा करता है, लेिकन िनण१य आ य१जनक ॺप से दू सरे रा े पर चला गया है, िजससे पुनरी঴ण उिचत बनाते ॽए िनण१य िनमा१ता की गितिविध क े ঴ेআ म७ दु १वहार या कदाचार क े संदेह का कारण बनता है।

38. िनधा१रण ঋािधकरण या उसक े ारा पाौरत आदेशों क े सम঴ काय१वाही म७ अवैधता या (ঋिॿया क/नैितक) अनुिचतता को उिचत ठहराने क े िलए अिभलेख पर क ु छ भी नहीं है।जैसा िक ऊपर उ ेख िकया गया है, िनधा१रण ঋािधकरण ायािधकरण क े आदेश से बा था और कोई अ िवक नहीं होने क े कारण इसका पालन करने क े िलए चुना गया था। ायािधकरण का ऐसा िनण१य पुनरी঴ण ঋािधकरण क े िलए भी बा कारी था।ऐसी पौर् थितयों म७, िनधा१रण ঋािधकरण क े आदेशों को अवैधता और अनुिचतता से पीिड़त क े ॺप म७ ঍ांड करना हम७ न क े वल अ ायपूण१ ঋतीत होता है, ब् ाियक अनुशासन क े िस ांत का उ ंघन करने क े अलावा एक अध१- ाियक ঋािधकरण ारा तः सं৯ाना क पुनरी঴ण श्ঢ क े ঋयोग को िविनयिमत करने वाले िस ांत की पूरी तरह से समझ की कमी को भी दशा१ता है, जबिक एक वौर ायािधकरण/ ायालय ारा पाौरत आदेशों का सामना करना पड़ता है।हमारा िवचार है िक यह मू ांकन ঋािधकरण क े आदेश नहीं ह॰, ब् संशोधन ঋािधकरण ारा पाौरत आदेश ह॰, जो पेट७ट अवैधता से पीिड़त ह॰।

39. पूव१गामी कारणों से, हमारे पास मू ांकन वषॵ 2003-04 और 2004-05 क े िलए 2 माच१, 2009 क े िववािदत अंितम पुनरी঴ण आदेशों को अमा करने क े अलावा कोई अ िवक नहीं है। इसे तदनुसार आदेश िदया जाता है।

40. 18 जनवरी, 2010 क े अंतौरम आदेश को पूण१ बना िदया गया है।

41. अपील की अनुमित है।हालांिक, पािट१यों को अपना खच१ खुद वहन करने क े िलए छोड़ िदया जाता है। …………………………. J (S. RAVINDRA BHAT) ।………………………………………J. (DIPANKAR DATTA) नई िद ी; 1 फरवरी, 2023 अ ीकरणः थानीय भाषा म७ अनुवािदत िनण१य वादी क े सीिमत उपयोग क े िलए है तािक वह अपनी भाषा म७ इसे समझ सक े और िकसी अ उ े क े िलए इसका उपयोग नहीं िकया जा सकता है ।सभी वहाौरक और आिधकाौरक उ े ों क े िलए िनण१य का अंঁेजी सं रण ঋामािणक होगा और िन ादन और काया१ यन क े उ े क े िलए उपयुঢ रहेगा ।