Jagan Singh v. Indore Development Authority

Delhi High Court · 17 Feb 2023
M. R. Shah; C. T. Ravikumar; Sanjay Karol
Civil Appeal No. 943/2023
property appeal_allowed Significant

AI Summary

The Supreme Court clarified that land acquisition under the 1894 Act does not lapse under Section 24(2) of the 2013 Act unless both possession and compensation remain unpaid for five years prior to the 2013 Act, overruling earlier contrary decisions.

Full Text
Translation output
[ĤǓतवेɮय]
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 943/2023
(@ ͪव.अ.या. (ͧस) 3117/2023)
(@ डायरȣ सं. 32553/2022)
Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण .... अपीलाथȸ
बनाम
जगन ͧसंह व अÛय .... Ĥ×यथȸगण
Ǔनण[य
एम.आर. शाह, Ûया.
JUDGMENT

1. नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 3164/2015 मɅ पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य एवं आदेश Ǒदनांͩकत 24.01.2017 से असंतुçट तथा åयͬथत होकर, िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने कͬथत ǐरट याͬचका को अनुमǓत Ĥदान कȧ है िजसे Ĥ×यथȸ सं. 1 – मूल ǐरट याͬचकाकता[ ɮवारा दायर ͩकया गया है तथा यह घोͪषत ͩकया है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद अͬधǓनयम, 2013 क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाएगा, Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण ने वत[मान अपील दायर कȧ है।

2. उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य व आदेश तथा यहां तक ͩक अनुछेद 3 मɅ उÍच Ûयायालय ɮवारा अͧभͧलͨखत Ǔनçकष[ क े अनुसार, ͪवषय भूͧम का वाèतͪवक कÞजा वाèतव मɅ Ǒदनांक 16.07.2007 को ͧलया गया था। हालांͩक, तदोपरांत, (2014) 3 एससीसी 183 मɅ Ĥकाͧशत पुणे नगर Ǔनगम व अÛय बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ व अÛय क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[य पर भरोसा जाताना तथा इस आधार पर ͩक ĤǓतकर का भुगतान मूल याͬचकाकता[ को नहȣं ͩकया गया है, उÍच Ûयायालय ने वत[मान ǐरट याͬचका को अनुमǓत Ĥदान कȧ है तथा घोषणा कȧ है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण åयपगत माना जाएगा। 2.1तथाͪप, यह नोट ͩकया जाना अपेͯ¢त है ͩक पुणे नगर Ǔनगम व अÛय (पूवȾÈत), क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[य, िजस पर उÍच Ûयायालय ने भरोसा जताया है, को (2020) 8 एससीसी 129 मɅ Ĥकाͧशत इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल व अÛय क े मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ने ͪवशेषकर उलट Ǒदया है। उÈत Ǔनण[य मɅ यह ͪवशेष Ǿप से माना तथा अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया है ͩक एक बार कÞजा ले लेने क े बाद इसे 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत नहȣं समझा जाएगा:- अनुछेद 365 व 366 मɅ, इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ने Ǔनàनͧलͨखत माना और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया हैः “365. पǐरणामतः, पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] मɅ Ǒदए गए Ǔनण[य को एतɮ ɮवारा पलट Ǒदया जाता है तथा अÛय सभी Ǔनण[य, िजनमɅ पुणे नगर Ǔनगम [पुणे नगर Ǔनगम बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण ͩकया गया है, को भी पलट Ǒदया जाता है। Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन [Įी बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तͧमल नाडु राÏय, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] क े Ǔनण[य वाले मामले मɅ यह नहȣं कहा जा सकता ͩक यह Ǔनण[य अÍछȤ ͪवͬध अͬधकͬथत कर रहा है, उसे उलट Ǒदया गया है और इसका अनुसरण करते अÛय Ǔनण[य भी पलटे जाते हɇ। इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम शैलेÛġ [(2018) 3 एससीसी 412] क े मामले मɅ, धारा 24(2) क े परंतुक क े संबंध क े पहलू मɅ और Èया 'या' को “न तो” क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए अथवा 'या' 'क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए को ͪवचार क े ͧलए नहȣं रखा गया था। इसͧलए, यह Ǔनण[य भी वत[मान Ǔनण[य मɅ चचा[ क े आलोक मɅ माÛय नहȣं हो सकता है।

366. उपयु[Èत चचा[ को Úयान मɅ रखते हुए, हम Ĥæनɉ का Ǔनàनͧलͨखत उƣर देते हɇ: 366.[1] धारा 24(1)(क) क े Ĥावधानɉ क े अंतग[त यǑद 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ तारȣख 1-1-2014 को अͬधǓनण[य नहȣं ͩकया जाता है तो काय[वाहȣ मɅ कोई åयपगमन नहȣं होगा। ĤǓतकर का Ǔनधा[रण 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत ͩकया जाना होगा। 366.[2] यǑद अͬधǓनण[य Ûयायालय क े अंतǐरम आदेश क े दायरे मɅ आने वालȣ अवͬध को छोड़कर पांच साल कȧ अवͬध क े भीतर पाǐरत ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम क े तहत 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(1)(ख) क े तहत काय[वाहȣ जारȣ रहेगी ऐसा मानते हुए ͩक इसे Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया हो।

366.3. धारा 24(2) मɅ कÞजे और ĤǓतकर क े बीच उपयोग ͩकए गए "या" शÞद को "न हȣ" क े Ǿप मɅ अथवा "और" क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए। वष[ 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत भूͧम अͬधĒहण कȧ कार[वाई का åयपगमन उस िèथǓत मɅ समझा जाता है, जब उÈत अͬधǓनयम क े लागू होने से पहले पांच वष[ या उससे अͬधक समय तक अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनिçĐयता क े कारण भूͧम का कÞजा नहȣं ͧलया गया हो और न हȣ ĤǓतकर Ǒदया गया हो। दूसरे शÞदɉ मɅ, यǑद कÞजा ले ͧलया गया है, ĤǓतकर नहȣं Ǒदया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। इसी तरह, अगर ĤǓतकर Ǒदया गया है, कÞजा नहȣं ͧलया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है।

366.4. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े मुÉय भाग मɅ "भुगतान" शÞद मɅ Ûयायालय मɅ ĤǓतकर को जमा करना शाͧमल नहȣं है। धारा 24(2) क े परंतुक मɅ जमा नहȣं करने क े पǐरणाम का Ĥावधान है, यǑद अͬधकांश भूͧम जोतɉ क े संबंध मɅ इसे जमा नहȣं ͩकया गया है तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक सभी लाभाथȸ (भूͧम माͧलक) 2013 अͬधǓनयम क े अनुसार ĤǓतकर क े हकदार हɉगे। यǑद भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 31 क े तहत बाÚयता पूरȣ नहȣं कȧ गई है, तो उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 34 क े तहत Þयाज Ǒदया जा सकता है। ĤǓतकर जमा न करने (Ûयायालय मɅ) क े पǐरणामèवǾप भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का åयपगमन नहȣं होता है। पांच वष[ या उससे अͬधक अवͬध क े ͧलए अͬधकांश जोत क े संबंध मɅ जमा न करने कȧ िèथǓत मɅ, 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक "भूèवाͧमयɉ" को 2013 अͬधǓनयम क े तहत ĤǓतकर का भुगतान ͩकया जाए।

366.5. यǑद ͩकसी åयिÈत को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 31(1) क े Ĥावधान क े अनुसार ĤǓतकर Ǒदया गया है, तो वह यह दावा करने क े ͧलए èवतंğ नहȣं है ͩक ĤǓतकर का भुगतान न करने या Ûयायालय मɅ ĤǓतकर जमा न करने क े कारण धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण का åयपगमन हो गया है। भुगतान करने कȧ बाÚयता धारा 31(1) क े तहत राͧश को Ĥदान करक े पूरȣ हो जाती है। िजन भू-èवाͧमयɉ ने ĤǓतकर लेने से इनकार कर Ǒदया था या िजÛहɉने अͬधक ĤǓतकर क े ͧलए ͧसफाǐरश ͩकए जाने कȧ मांग कȧ थी, वे यह दावा नहȣं कर सकते ͩक 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया का åयपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े परÛतुक को धारा 24(2) क े भाग क े Ǿप मɅ माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहȣं।

366.7. 1894 अͬधǓनयम क े तहत और जैसा ͩक धारा 24(2) क े तहत Ĥèताͪवत है, कÞजा लेने का तरȣका पंचनामा/£ापन Ĥèतुत करने क े ɮवारा है। एक बार 1894 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 16 क े तहत कÞजा लेने पर अͬधǓनण[य पाǐरत हो जाने क े बाद, भूͧम राÏय मɅ ǓनǑहत हो जाती है, 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत कोई ǓनǓनǑह[तीकरण का Ĥावधान नहȣं है, Èयɉͩक एक बार कÞजा लेने क े बाद धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं है।

366.8. काय[वाǑहयɉ क े समझे गए åयपगमन को Ĥèताͪवत करने वाले धारा 24(2) क े Ĥावधान उस िèथǓत मɅ लागू होते हɇ जब Ǒदनांक 1-1-2014 तक संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ क े पास भूͧम अͬधĒहण हेतु लंǒबत एक काय[वाहȣ मɅ Ĥाͬधकारȣगण अपनी ǓनिçĐयता क े कारण 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने से पूव[ पांच साल या उससे अͬधक समय तक कÞजा लेने और ĤǓतकर का भुगतान करने मɅ ͪवफल रहे हɉ। Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अंतǐरम आदेशɉ क े अिèत×व कȧ अवͬध को पांच वष[ कȧ गणना मɅ न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) भूͧम अͬधĒहण कȧ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता पर सवाल उठाने क े ͧलए नए वाद हेतुक को जÛम नहȣं देती है। धारा 24, 2013 अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त 1-1-2014 को लंǒबत ͩकसी काय[वाहȣ क े ͧलए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबɮध दावɉ को पुनजȸͪवत करती है और न हȣ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ को ͩफर से शुǾ करती है और न हȣ भूͧम माͧलकɉ को अͬधĒहण को अवैध घोͪषत करने क े ͧलए अदालत क े बजाय Ěेजरȣ मɅ ĤǓतकर को जमा करने क े तरȣक े कȧ वैधता पर सवाल उठाने कȧ अनुमǓत देती है।

3. इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (पूवȾÈत) मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा अͬधकͬथत ͪवͬध को Úयान मɅ रखते हुए तथा इसको इस मामले क े तØयɉ पर लागू करते हुए, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत उस आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश िजसक े ɮवारा घोषणा कȧ गई ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को åयपगत समझा जाए, Ǒटकाऊ नहȣं है। नतीजतन, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश को अपाèत व दरͩकनार ͩकया जाना चाǑहए। 3.1उपरोÈत को Úयान मɅ रखते हुए तथा ऊपर उिãलͨखत कारणɉ से, उÍच Ûयायालय ɮवारा यह घोषणा करते हुए पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अज[न को åयपगत समझा जाए, इसक े ɮवारा अपाèत व दरͩकनार ͩकया जाता है। Ĥ×यथȸ - मूल ǐरट याͬचकाकता[ ɮवारा उÍच Ûयायालय क े सम¢ दायर कȧ गई मूल ǐरट याͬचका खाǐरज कȧ जाती है। वत[मान अपील कȧ अनुमǓत Ĥदान कȧ जाती है। कोई जुमा[ना नहȣं।............................. Ûया. [एम. आर. शाह]............................. Ûया. [सी. टȣ. रͪवक ु मार].............................Ûया. [संजय करोल] नई Ǒदãलȣ; 17 फरवरȣ, 2023. (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।