Geeta v. Divisional Commissioner

Delhi High Court · 29 Mar 2023
Rajesh Bandal; Arvind Kumar
Civil Appeal No. 1362/2011
civil appeal_dismissed

AI Summary

The court upheld the lawful cancellation of membership in a cooperative housing society due to non-payment of dues, affirming procedural compliance and dismissal of the appellant's challenge.

Full Text
Translation output
[अĤǓतवेɮय]
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
दȣवानी अपीलȣय ¢ेğाͬधकार
दȣवानी अपील सं. 1362/2011
गीता और अÛय …अपीलाथȸगण
बनाम
ͪवƣीय आयुÈत
रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ सरकार व अÛय …Ĥ×यथȸगण
Ǔनण[य
Ûया., राजेश ǒबंदल
JUDGMENT

1. अपीलाथȸ काय[वाहȣ क े सभी चरणɉ मɅ ͪवफल रहने क े बाद इस Ûयायालय क े सम¢ Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय कȧ खंडपीठ ɮवारा पाǐरत आदेश को चुनौती देते हɇ, िजसक े तहत ͪवƣीय आयुÈत, Ǒदãलȣ ɮवारा पाǐरत Ǒदनांक 15.12.1994 क े आदेश को चुनौती देते हुए ǐरट याͬचका दायर कȧ गई थी जो ख़ाǐरज कȧ गई थी। उÍच Ûयायालय ने संयुÈत रिजèĚार (II), सहकारȣ सͧमǓतयां, Ǒदãलȣ ɮवारा पाǐरत Ǒदनांक 23.3.1993 क े आदेश को बरकरार रखा, िजसक े तहत अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत कȧ सदèयता को खाǐरज कर Ǒदया गया था। यह नव जागृǓत कोऑपरेǑटव Ēुप हाउͧसंग सोसाइटȣ ͧलͧमटेड ɮवारा Ýलैटɉ क े Ǔनमा[ण और उनक े आवंटन क े ͧलए बकाया राͧश का भुगतान नहȣं करने क े कारण था।

2. अपीलाथȸगण क े ͪवɮवान अͬधवÈता ने Ĥèतुत ͩकया ͩक सोसाइटȣ कȧ सदèयता रɮद करने क े ͧलए Ǒदãलȣ सहकारȣ सͧमǓत Ǔनयम, 1973 क े Ǔनयम 36 मɅ एक ĤͩĐया Ǔनधा[ǐरत है िजसका इस मामले मɅ पालन नहȣं ͩकया गया है। अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत से वसूलȣ योÊय राͧश 1,72,990/- ǽ कȧ राͧश दशा[ई गई थी जो देय नहȣं थी Èयɉͩक Ýलैटɉ कȧ लागत मɅ क ु छ वृɮͬध हुई थी जो उͬचत नहȣं था। अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत ने कभी भी देय राͧश का भुगतान करने से इनकार नहȣं ͩकया था। ͪवɮवान अͬधवÈता ने सोसाइटȣ क े Ǒदनांक 4.3.1992 क े एक बैठक नोǑटस का हवाला Ǒदया िजसमɅ एक राͧश अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत क े ͪवǽɮध 1,33,920/- ǽपए कȧ राͧश बकाया Ǒदखाई गई थी। उÛहɉने आगे Ĥèतुत ͩकया ͩक अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत को Ǒदनांक 9.2.1993 को सोसाइटȣ ɮवारा जारȣ नोǑटस से पता चलता है ͩक वह पहले हȣ Ǒदनांक 31.01.1993 तक 1,40,500/- ǽ कȧ राͧश का भुगतान कर चुक े थे और वाèतव मɅ क ु छ भी बकाया नहȣं था।

3. दूसरȣ ओर, Ĥ×यथȸगण क े ͪवɮवान अͬधवÈता ने Ĥèतुत ͩकया ͩक अͬधǓनयम क े तहत सभी अͬधकाǐरयɉ ɮवारा दज[ ͩकए गए तØयɉ क े समवतȸ Ǔनçकष[ हɇ। उÍच Ûयायालय कȧ खंडपीठ ने सोसाइटȣ क े बकाये का भुगतान करने मɅ हुई अपीलाथȸगण कȧ चूक को दज[ करते हुए आदेशɉ को बरकरार रखा था। वत[मान अपील मɅ ͩकसी हèत¢ेप कȧ आवæयकता नहȣं है। उÛहɉने आगे Ĥèतुत ͩकया ͩक अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत को अपीलȣय èतर पर शेष बकाया राͧश क े भुगतान क े ͧलए एक Ĥèताव Ǒदया गया था ताͩक इस मुɮदे को हल ͩकया जा सक े । हालांͩक, उस अवसर का लाभ नहȣं उठाया गया Èयɉͩक अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत मुकदमा लड़ना चाहते थे। उÛहɉने आगे कहा ͩक सोसाइटȣ कȧ एक बैठक Ǒदनांक 31.01.1995 को हुई थी और ǐरिÈत क े सम¢ नए सदèय को जोड़ा गया था। सूची पर मौजूद 40 सदèयɉ हेतु 40 Ýलैटɉ का Ǔनमा[ण ͩकया गया था, अतः, इस èतर पर, अपीलाथȸगण को कोई भी Ýलैट देना संभव नहȣं है Èयɉͩक वह उͬचत चरण मɅ अवसर का लाभ उठाने मɅ ͪवफल रहȣं थी|

4. प¢कारɉ क े ͪवɮवान अͬधवÈता को सुना गया और अͧभलेख पर रखी सामĒी का अवलोकन ͩकया गया।

5. अͧभलेख पर मौजूद सामĒी से यह èपçट है ͩक सोसाइटȣ ने अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत को Ǒदनांक 4.11.1991 को सोसाइटȣ क े बकाया भुगतान मɅ चूक क े कारण उनकȧ सदèयता को खाǐरज करने क े ͧलए नोǑटस जारȣ ͩकया था| सोसाइटȣ कȧ Ǒदनांक 22.03.1992 को वाͪष[क सामाÛय बैठक आयोिजत करने क े ͧलए Ǒदनांक 4.3.1992 को ͪवशेष Ǿप से सोसाइटȣ क े उन सदèयɉ क े Ǔनçकासन पर ͪवचार करने क े ͧलए एक नोǑटस जारȣ ͩकया गया था जो लगातार बकायेदार थे। अपीलाथȸ सं.[1] क े Ǒदवंगत पǓत का नाम उनमɅ से एक था। उनक े ͪवǽɮध 1,33,920/- ǽ कȧ राͧश बकाया दशा[यी गई थी। Ǒदनांक 22.03.1992 को उÈत बैठक मɅ एक Ĥèताव पाǐरत ͩकया गया िजसमɅ भुगतान मɅ चूक क े कारण अपीलाथȸ क े Ǒदवंगत पǓत सǑहत कई åयिÈतयɉ कȧ सदèयता ख़ाǐरज कर दȣ गई थी। यह मामला Ǔनबंधक, सहायक सͧमǓतयां, Ǒदãलȣ को आवæयक काय[वाहȣ हेतु Ǒदया गया| संयुÈत Ǔनबंधक (II), सहकारȣ सͧमǓतयां, Ǒदãलȣ ने अपने Ǒदनांक 23.03.1993 क े आदेश क े तहत Ǔनçकाͧसत सदèयɉ को Ǒदनांक 30.04.1993 तक बकाया राͧश जमा करने का समय Ǒदया और ͫडफ़ॉãट Ǿप से सͧमǓत क े संकãप को मंजूरȣ दȣ गई|

6. अपीलाथȸ सं.[1] क े Ǒदवंगत पǓत ने Ǒदãलȣ सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम, 1972 कȧ धारा 76 क े तहत ͪवƣीय आयुÈत, Ǒदãलȣ क े सम¢ संयुÈत Ǔनबंधक (II) ɮवारा पाǐरत Ǒदनांक 23.3.1993 क े आदेश को चुनौती दȣ, िजÛहɉने Ǒदनांक 15.12.1994 क े आदेश क े तहत अपील को खाǐरज कर Ǒदया। ͪवƣीय आयुÈत, Ǒदãलȣ ɮवारा पाǐरत आदेश मɅ ͪवशेष Ǿप से दज[ ͩकया गया है ͩक अपीलाथȸ सं.[1] क े Ǒदवंगत पǓत ने 1,46,000/- ǽ कȧ राͧश जमा कȧ थी और उन पर 2,00,000/- ǽ कȧ राͧश से अͬधक कȧ राͧश बकाया थी। उनक े ɮवारा इस राͧश पर यह दावा करते हुए ͪववाद ͩकया जा रहा था ͩक Ǔनमा[ण कȧ लागत कȧ सहȣ गणना नहȣं कȧ गई है। उÛहɅ Ǔनिæचत उͬचत अवͬध क े भीतर Þयाज क े साथ बकाया राͧश का भुगतान करने का अवसर Ǒदया गया था, हालांͩक, उÛहɉने इसका लाभ नहȣं उठाया। ͪवƣीय आयुÈत, Ǒदãलȣ ɮवारा पाǐरत आदेश का Ĥासंͬगक भाग नीचे Ǒदया गया है:- “3......हालांͩक, प¢कारɉ से तØयɉ का पता लगाने पर यह पाया गया ͩक Ǔनͪव[वाद Ǿप से अपीलाथȸ ने 1,46,000/- ǽपए कȧ राͧश का भुगतान ͩकया है और उसे अभी भी 2,00,000/- ǽपए से अͬधक का भुगतान करना है। Įी गुÜता ने यह तक [ देते हुए इसका ͪवरोध ͩकया है ͩक Ǔनमा[ण कȧ लागत कȧ गणना ठȤक से नहȣं कȧ गई है और अपीलाथȸ हमेशा Ǔनमा[ण कȧ उÈत लागत को चुनौती देता रहा है। इस आधार पर, ͪवɮवान अͬधवÈता ने अपीलाथȸ क े दाǓय×व पर ͪववाद ͩकया है। ͪवɮवान अͬधवÈता ने इस Ûयायालय ɮवारा Ǒदए गए Ĥèताव को भी अèवीकार कर Ǒदया, िजसमɅ अपीलाथȸ ɮवारा उͬचत अवͬध क े भीतर हाल क े Þयाज क े साथ बकाया राͧश का भुगतान करने कȧ बात कहȣ गई थी, उसी कारण से िजससे अपीलाथȸ Ǔनमा[ण कȧ लागत को èवीकार नहȣं कर रहा है।

4. मɇने पाया ͩक अपीलाथȸ ɮवारा ͪवɮवान संयुÈत Ǔनबंधक क े सम¢ ऐसा कोई अͧभवचन नहȣं Ǒदया गया था। आ¢ेͪपत आदेश मɅ जो क ु छ भी दज[ ͩकया गया है वह यह है ͩक आवेदक सǑहत सदèयɉ को भुगतान करने क े ͧलए क ु छ और समय चाǑहए था, उनक े अनुरोध को èवीकार कर ͧलया गया था और उÛहɅ अपीलाथȸ ɮवारा ͪवèताǐरत Ǔतͬथ तक राͧश का भुगतान करने क े ͧलए Ǒदनांक 30.4.93 तक का समय Ǒदया गया था और उÛहɉने अपील क े माÚयम से इस Ûयायालय का ǽख ͩकया है। उपरोÈत तØयɉ को Úयान मɅ रखते हुए अब यह अपीलाथȸ क े ऊपर नहȣं है ͩक वह कोई अÛय आधार ले। इस Ûयायालय ɮवारा बहस क े दौरान अपीलाथȸ को Ǒदए गए भुगतान करने क े अवसर को भी अपीलाथȸ कȧ ओर से अèवीकार कर Ǒदया गया है। इसक े बजाय ͪवɮवान अͬधवÈता ने दुसरे मामलɉ को लेने का Ĥयास ͩकया है, जो वत[मान मामले से जुड़े नहȣं है। इन तØयɉ को Úयान मɅ रखते हुए, अपीलाथȸ क े प¢ मɅ Ĥभाव कम करने का कोई कारक नहȣं है और मेरा मानना है ͩक लागू आदेश मɅ कोई भी कमी नहȣं है|”

7. ͩफर भी संतुçट नहȣं होने पर अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत ने ͪवƣीय आयुÈत, Ǒदãलȣ ɮवारा आदेश पाǐरत करने क े एक साल और दस महȣने बाद Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय क े सम¢ एक ǐरट याͬचका दायर कȧ थी। नोǑटस जारȣ करने क े समय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 7 अÈटूबर, 1996 को पाǐरत आदेश मɅ अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत क े बयान को दज[ ͩकया गया है ͩक वह Þयाज क े साथ पूरȣ राͧश जमा करने क े ͧलए तैयार और इÍछ ु क हɇ। हालांͩक, तØय यह है ͩक अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत ने Ǒदनांक 5 जुलाई, 2010 को उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका पर Ǔनण[य होने तक कोई राͧश जमा नहȣं कȧ थी और ऐसा कोई ǽख नहȣं अपनाया गया था। इस Ûयायालय क े सम¢ भी यहȣ िèथǓत है। उÍच Ûयायालय ने अपने आ¢ेͪपत आदेश मɅ दज[ ͩकया था ͩक अपीलाथȸगण सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत Ǔनमा[ण कȧ लागत क े बारे मɅ ͪववाद उठा रहे हɇ। इसका मतलब है ͩक सोसाइटȣ को राͧश क े भुगतान मɅ अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत कȧ चूक का खंडन नहȣं ͩकया जाता है, िजसक े आधार पर अपीलाथȸ सं. 1 क े Ǒदवंगत पǓत कȧ सदèयता समाÜत कर दȣ गई थी।

8. अब Ǒदया गया तक [ िजसे उÍच Ûयायालय सǑहत ͩकसी भी Ĥाͬधकरण क े सम¢ नहȣं उठाया गया था वह यह है ͩक Ǒदãलȣ सहकारȣ सͧमǓत Ǔनयम, 1973 क े Ǔनयम 36(2) का उãलंघन हुआ है और सोसाइटȣ क े सदèय क े Ǔनçकासन क े ͧलए Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया का पालन नहȣं ͩकया गया है। हम इस तक [ से संतुçट नहȣं हɇ। ĤͩĐया×मक कानून Ûयाय क े अधीन है।

9. इस मामले मɅ एकमाğ मुɮदा Ýलैटɉ क े Ǔनमा[ण क े ͧलए सोसाइटȣ कȧ बकाया राͧश क े भुगतान मɅ चूक क े बारे मɅ है, िजसे अपीलाथȸ सं.[1] क े Ǒदवंगत पǓत सव[Ĥथम सͧमǓत ɮवारा, ͩफर संयुÈत Ǔनबंधक(II), सहकारȣ सͧमǓतयɉ, Ǒदãलȣ ɮवारा और उसक े बाद ͪवƣीय आयुÈत, Ǒदãलȣ ɮवारा Ǒदए गए अवसरɉ क े बावजूद ͩकसी भी èतर पर भुगतान करने क े ͧलए तैयार नहȣं थे। उÍच Ûयायालय क े सम¢ नोǑटस जारȣ करते समय भी अपीलाथȸ सं.[1] क े Ǒदवंगत पǓत का बयान था ͩक वह Þयाज क े साथ बकाया राͧश जमा करने क े ͧलए तैयार और इÍछ ु क है लेͩकन ͩफर भी क ु छ भी भुगतान नहȣं ͩकया गया था।

10. ऊपर उिãलͨखत कारणɉ क े ͧलए हमɅ उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश मɅ कोई ğुǑट नहȣं ͧमलती है। तदनुसार, अपील को खाǐरज ͩकया जाता है। जुमा[ने हेतु कोई आदेश नहȣं। ______________Ûया., (राजेश ǒबंदल) ______________Ûया., (अरͪवंद क ु मार) नई Ǒदãलȣ 29 माच[, 2023. Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।