Delhi Government v. Kamlesh Rani Bhatra

Supreme Court of India · 23 Mar 2023
Aniruddha Bose; Krishna Murari
Civil Appeal No. 1927 of 2023 @ W.P.(C) 2139/2021
administrative appeal_dismissed Significant

AI Summary

The Supreme Court upheld the petitioner’s right to withdraw her resignation and be reinstated with pension benefits under Rule 26(4) of the CCS (Pension) Rules, 1972, emphasizing procedural fairness and absence of disciplinary bars.

Full Text
Translation output
प्रतिवेद्य
भारिीय सवोच्च न्यायाऱय
ससववऱ अपीऱीय अधिकाररिा
ससववऱ अपीऱ सं. 1927/2023
(@वव.अ.या.(सस) 2139/2021हेिु याधचका से उद्भूि)
रा.रा.ऺे. दिल्ऱी सरकार व अन्य. ......अपीऱार्थी(गण)
बनाम
कमऱेश रानी भटऱा ..........प्रत्यर्थी(गण)
तनणणय
न्या., अतनरुद्ि बोस
JUDGMENT

1. अनुभति प्रदान की गई।

2. अऩीरकिाा ददल्री उच्च न्मामारम की खण्ड ऩीठ क े एक तनर्ाम की वैधिा ऩय सवार उठािे हैं, जो वास्िव भें क ें द्रीम प्रशासतनक न्मामाधधकयर् क े एक आदेश को कामभ यखिा है, जजसभें प्रत्मर्थी को अऩना इस्िीपा वाऩस रेने औय उसे फपय से ड्मूटी ऩय शामभर होने की अनुभति दी गई है। प्रासंधगक सभम ऩय, प्रत्मर्थी ददल्री सयकाय क े मशऺा तनदेशारम क े िहि एक स्क ू र भें सहामक मशऺक क े रूऩ भें काभ कय यहा र्था, जो हभाये सभऺ अऩीरकिाा हैं l उन्होंने 22 भाचा, 2012 को अऩना इस्िीपा दे ददमा र्था, क्मोंफक वह ददल्री नगय तनगभ क े ऩाषाद ऩद क े मरए चुनाव भें बाग रेना चाहिी र्थीं। उनक े इस्िीप े क े अनुयोध को अधधकारयमों ने 29 भाचा को ही स्वीकाय कय मरमा र्था, जो 22 भाचा 2012 से प्रबावी र्था। िर्थापऩ, वह चुनाव हाय गईं, जो उसी वषा अप्रैर भहीने भें आमोजजि फकमा गमा र्था। 21 अप्रैर, 2012 को उन्होंने अऩना इस्िीपा वाऩस रेने औय इस ऩद क े मरए फपय से ड्मूटी भें शामभर होने क े मरए आवेदन फकमा। िर्थापऩ, 2013 औय 2014 भें कई अनुस्भायकों क े फावजूद इस आवेदन को रंबफि यखा गमा र्था।

3. प्रत्मर्थी ने िफ ददल्री उच्च न्मामारम क े सभऺ एक रयट माधचका दामय की। मह 2014 की रय. मा. (मस) संख्मा 1522 क े रूऩ भें ऩंजीकृ ि फकमा गमा र्था औय कधर्थि माधचका का तनऩटान 20 भाचा 2014 को तनम्नमरखखि तनदेशों औय आदेश क े सार्थ फकमा गमा्- - “6. माधचकाकिाा, इस िथ्म से व्मधर्थि है फक उसक े अनुयोध ऩय अबी िक कोई तनर्ाम नहीं मरमा गमा है। माधचकाकिाा ने स्ऩष्ट रूऩ से सूचना का अधधकाय अधधतनमभ, 2005 (आयटीआई अधधतनमभ) का बी सहाया मरमा है। आयटीआई अधधतनमभ क े िहि फकए गए आवेदन क े संफंध भें, माधचकाकिाा को हारांफक प्रत्मर्थी संख्मा I औय 2 से ददनांक 18.01.2013 का एक जवाफ प्राप्ि हुआ है, जो क े वर मह इंधगि कयिा है फक इस्िीप े को वाऩस रेने क े उनक े अनुयोध क े संफंध भें तनर्ाम क्मा है ?प्रफिमा भें है।

7. ऩूवोक्ि िथ्मों को ध्मान भें यखिे हुए, भेयी याम भें, प्रत्मर्थी इस भाभरे भें तनर्ाम नहीं रे सकिे हैं। इस प्रकाय, प्रत्मर्थीगर् को इस तनदेश क े सार्थ रयट माधचका का तनऩटान फकमा जािा है फक वे पवचाय-पवभशा कये औय उसक े फाद इस्िीप े को वाऩस रेने क े सम्फन्ध माधचकाकिाा क े अनुयोध का तनऩटान कयें; िर्थापऩ एक स्ऩष्ठ आदेश l आवश्मक कामावाही िेजी से की जामेगी, मद्मपऩ आज से 10 सप्िाह क े बीिय नहीं। ऩारयि आदेश की प्रति माधचकाकिाा को दी जाएगी। प्रत्मर्थी, आदेश ऩारयि कयिे सभम, इस न्मामारम क े ददनांक 18.03.2005 को रय.मा. (मस) संख्मा 3303/2003 भें 'तनभार वभाा फनाभ दद.न.तन. व अन्म' शीषाक से ऩारयि इस न्मामारम क े प ै सरे ऩय बी ध्मान देंगे l

8. रयट माधचका औय आवेदन का तनऩटान ऩूवोक्ि तनदेशों क े सार्थ फकमा जािा है।" (पेपर बुक से उद्िृि शब्िशः)

4. 14 भई, 2015 को, मशऺा उऩतनदेशक, जजरा दक्षऺर् ऩूवा, याष्रीम याजधानी ऺेत्र ददल्री सयकाय ने अन्म फािों क े सार्थ-सार्थ उनक े अनुयोध को अस्वीकाय कय ददमा र्था औय आदेश ददमा्- - “औय भाननीम ददल्री उच्च न्मामारम क े रय.मा. (मस) सं 3303/2003 भें ददनांक 18.03.2005 क े तनर्ाम क े प्रबावी बाग को तनम्नानुसाय ऩुन् प्रस्िुि फकमा गमा है - “....इस प्रकाय, मह देखा जा सकिा है फक उऩयोक्ि उद्धृि भाभरों भें औय दुगेश भोहनऩुनु क े भाभरे भें बी, जो माधचकाकिाा क े भाभरे क े फाद संसाधधि नवीनिभ भाभरा है, प्रत्मर्थी ने एक सुसंगि जस्र्थति अऩनाई है फक कानूनी रूऩ से उनक े मरए मह स्वीकामा है फक वे इसकी स्वीक ृ ति क े फाद इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति दें औय सेवा की फहारी की प्रफिमा का ऩारन कयें। िदनुसाय, माधचकाकिाा क े भाभरे भें बी माधचकाकिाा क े भाभरे को पवपर कयने क े मरए एक अरग भानदंड अऩनाने अर्थवा पवऩयीि कानूनी प्रस्िुति क े मरए कोई आधाय नहीं फनामा गमा है.माधचकाकिाा क े ऩास बी र्था। उनका इस्िीपा स्वीक ृ ि होने क े एक भहीने क े बीिय औय चुनाव हायने क े एक सप्िाह क े बीिय उन्हें सीसीएस ऩेंशन तनमभों क े तनमभ 26 (4) क े अनुसाय इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति देने का अनुयोध फकमा गमा। मह प्रत्मर्थीगर् का भाभरा नहीं है फक माधचकाकिाा का रयकॉडा अच्छा नहीं र्था अर्थवा फकसी बी दुयाचाय का दोषी र्था् अर्थवा अनौधचत्म अर्थवा ईभानदायी आदद ऩय फकसी संदेह का भाभरा l माधचकाकिाा को सेवा भें फहार कयने से इनकाय कयना औय फकसी पवमशष्ट पवशेषिा की अनुऩजस्र्थति भें माधचकाकिाा को दूसयों क े फयाफय नहीं भानना, प्रत्मर्थी की कामावाही को भनभाना औय बायि क े सपवंधान क े अनुच्छेद 14 क े िहि गायंटीक ृ ि सभानिा से वंधचि कयने क े सभान फनािा है l इस संफंध भें सेंगाया मसंह व अन्म फनाभ ऩजांफ याज्म व अन्म, वारे भाभरे का संदबा मरमा जा सकिा है। सूधचि फकमा गमा.....” औय जहां िक फाि है, श्रीभिी कभरेश यानी बादटमा क े भाभरे की फयाफयी नहीं की जा सकिी। तनभार वभाा भाभरे क े सभिुल्म। अफ, भाभरे क े सबी ऩहरुओं ऩय पवचाय कयने क े फाद, श्रीभिी कभरेश यानी बादटमा क े इस्िीप े को वाऩस रेने क े अनुयोध ऩय पवचाय फकमा जािा है औय कोई मोग्मिा नहीं ऩाई जािी है, इसमरए खारयज कय ददमा जािा है। मह भाभरा सऺभ प्राधधकायी क े ऩूवा अनुभोदन से संफंधधि है औय भाननीम उच्च न्मामारम क े ददनांक 20.03.2014 क े आदेश क े अनुऩारन भें रयट माधचका संख्मा 1522/2014 भें ऩारयि फकमा गमा है।”

5. इस आदेश को प्रत्मर्थी द्वाया क े न्द्रीम प्रशासतनक टमभानर क े सभऺ चुनौिी दी गई र्थी। न्मामाधधकयर् ने क ें द्रीम मसपवर सेवा (ऩेंशन) तनमभ, 1972 क े तनमभ 26 (4) ऩय बयोसा कयिे हुए 20 भाचा, 2017 को ददए गए एक प ै सरे भें प्रत्मर्थी क े भाभरे को कामभ यखा, भुख्म रूऩ से तनमणऱ वमाण बनाम दि.न.तन. िर्था अन्य क े भाभरे भें 18 भाचा 2005 को रयट माधचका (मसपवर) संख्मा 3303/2003 भें ददए गमे ददल्री उच्च न्मामारम क े तनर्ाम ऩय ऩय बयोसा कयिे हुए l

6. हभ न्मामाधधकयर् क े आदेश से ऩािे हैं फक इसभें अऩीरार्थी द्वाया उसक े सभऺ जो भुख्म िक ा ददमा गमा र्था वह मह र्था फक तनमणऱ वमाण (उऩमुाक्ि) का भाभरा इस अर्था भें पवबेददि र्था फक उस भाभरे भें आवेदक को कोई आयोऩ ऩत्र जायी नहीं फकमा गमा र्था जफफक प्रत्मर्थी क े भाभरे भें क ें द्रीम मसपवर सेवा (आचयर्) तनमभ, 1964 क े क ु छ प्रावधानों क े बंग का आयोऩ रगािे हुए एक आयोऩ ऩत्र प्रस्िुि फकमा गमा र्था।आयोऩ ऻाऩन 4 मसिंफय 2011 को जायी फकमा गमा र्था औय आयोऩों क े दो अनुच्छेद काभ कयिे सभम याजनीतिक गतिपवधधमों भें उनकी बागीदायी से सम्फजन्धि र्थे। तनधाारयि शुल्कों क े ऻाऩन का संरग्नक II:- ‘’संरग्नक II श्रीभिी कभरेश यानी फटरा, सहामक मशऺक क े खखराप रगाए गए आयोऩों क े सभर्थान भें रगाए गए कदाचाय /दुव्मावहाय का पववयर्। अनुच्छेद-I सहामक मशक्षऺका,श्रीभिी कभरेश यानी फटरा, सयकायी सवोदम कोएड. मभडर स्क ू र, जे-ब्रॉक, संगभ पवहाय, नई ददल्री भें कामायि यहिे हुए अऩनी ड्मूटी क े दौयान, फीएसऩी, याष्रीम याजतनतिक दर द्वाया आमोजजि फैठक भें पवबाग को सूधचि फकए बफना अर्थवा अनुभति मरए बफना बाग मरमा। अनुच्छेद-II सहामक मशक्षऺका,श्रीभिी कभरेश यानी फटरा, सयकायी सवोदम कोएड. मभडर स्क ू र, जे-ब्रॉक, संगभ पवहाय, नमी ददल्री भें कामायि यहिे हुए औय चुनाव क े दौयान फीएसऩी क े मरए प्रचाय औय नाये देना सीडी औय पोटो जक्रपऩंग से स्ऩष्ट है। इस प्रकाय, उन्होंने सीसीएस आचयर् तनमभ, 1964 क े तनमभ 3 का उल्रंघन फकमा है जो एक सयकायी कभाचायी क े मरए अनुधचि है।"

7. जैसा फक हभने ऩहरे ही संक े ि ददमा है, न्मामाधधकयर् क े सभऺ अऩीरार्थी द्वाया क े वर मह िक ा ददमा गमा र्था फक उसक े इस्िीप े से ऩहरे प्रत्मर्थी को एक आयोऩ ऩत्र जायी फकमा गमा र्था.इस आधाय ऩय, अधधकायी तनमणऱ वमाण (ऊऩय) क े भाभरे क े संफंध भें उनक े भाभरे को अरग कयना चाहिे र्थे। न्मामाधधकयर् ने तनम्नमरखखि पवचाय व्मक्ि फकए औय अमबतनधाारयि फकमा्- “5. प्रत्मर्थीगर् क े अधधवक्िा की ओय से प्रस्िुि फकमा गमा एकभात्र िक ा फक आवेदक को उसक े इस्िीप े से ऩहरे आयोऩ ऩत्र जायी फकमा गमा र्था औय िदनुसाय आवेदक का भाभरा तनभार वभाा क े भाभरे क े सभान नही हो सकिा है,जजस ऩय उसक े द्वाया बयोसा फकमा गमा है, इस सयर कायर् से उधचि प्रिीि नहीं होिा है फक मदद आवेदक को आयोऩ ऩत्र जायी फकमा गमा र्था िो मह प्रत्मर्थीगर् क े अधधकाय ऺेत्र भें र्था की वह उसका इस्िीपा स्वीकाय न कये औय वे सिक ा िा सम्फन्धी अनुभोदन जायी नही कय सकिे र्थे l एक फाय जफ प्रत्मर्थीगर् आवेदक क े संफंध भें सिक ा िा सम्फन्धी अनुभोदन जायी कय चुक े हो औय उसे दद.न.तन क े चुनाव रड़ने की अनुभति दे दी हो,इसमरए, भेयी सुपवचारयि याम भें, प्रत्मर्थीगर् को आवेदक क े खखराप आयोऩ ऩत्र पवचायाधीनिा होने की अमबवाक रेने से योक ददमा जािा है l भेया मह बी पवचाय है फक प्रत्मर्थीगर् की ऺभिा मह र्थी की वे जांच रंबफि यहने िक,मदद कोई हो, आवेदक का इस्िीपा स्वीकाय नहीं कय सकिे र्थे फजल्क उन्हें जांच भें तनर्ाम का इंिज़ाय कयना चादहए र्था l इसमरए, इस स्िय ऩय, आयोऩ-ऩत्र रंबफि होने क े उऩयोक्ि अमबवाक को रेना औय विाभान भाभरे क े प्रकाय को तनभार वभाा क े भाभरे (उऩमुाक्ि) से अरग कयना, आवेदक क े इस्िीफ़ े आवेदन को खंडन कयने अर्थवा अस्वीकाय कयने क े मरए प्रत्मर्थीगर् क े ऩास तनदहि उनकी शजक्ि को दशाािा है। चूंफक सीसीएस (ऩेंशन) तनमभ, 1972 क े तनमभ 26 क े िहि तनधाारयि सबी शिें प्रत्मर्थी द्वाया संिुष्ट हैं, आवेदक को अऩना इस्िीपा वापऩस रेने से इनकाय कयने का प्रत्मर्थीगर् का रुख ़ानून क े पवऩयीि होने क े अरावा इन ऩरयजस्र्थमों भें उधचि नहीं हैं l.

6. तनभार वभाा क े भाभरे (उऩमुाक्ि ) क े तनर्ाम ऩय गौय कयने ऩय, भुझे रगिा है फक भाननीम ददल्री उच्च न्मामारम ने इसी ियह द्वाया माधचकाकिाा क े भाभरे को तनमभ जस्र्थति को ध्मान भें यखिे हुए अनुभति दी औय प्रत्मर्थीगर् को अऩने इस्िीप े को वाऩस रेने क े मरए माधचकाकिाा क े अनुयोध ऩय कायावाई कयने औय अऩने किाव्मों ऩय वाऩस आने की अनुभति देने का तनदेश ददमा। इसमरए, तनभार वभाा क े भाभरे भें भाननीम ददल्री उच्च न्मामारम द्वाया तनधाारयि अनुऩाि को अऩनािे हुए, भैं प्रत्मर्थी को उनक े इस्िीप े मरए आवेदक क े भाभरे की प्रफिमा कयने औय उन्हें सहामक मशऺक क े रूऩ भें ड्मूटी ऩय शामभर होने की अनुभति देने क े तनदेश क े सार्थ ित्कार ओए की अनुभति देिा हूं औय विाभान तनमभ क े अनुसाय भध्मविी अवधध का बी तनर्ाम ऩारयर्ामभक राबों क े सार्थ फकमा जाए l िर्थापऩ, प्रत्मर्थी रंबफि आयोऩ ऩत्र, मदद कोई हो, को तनमभों क े अनुसाय आगे फढाने क े मरए स्विंत्र हैं l कोई रागि नहीं।"

8. उच्च न्मामारम ने अऩने आदेश भें मह कहिे हुए फक प्रत्मर्थी क े खखराप कोई जांच नहीं की गई र्थी औय महां िक फक उसका इस्िीपा स्वीकाय कयने से ऩहरे उसे सिक ा िा अनुभोददि बी नहीं की गई र्थी, अऩीरार्थी प्राधधकारयमों द्वाया दामय की गई रयट माधचका को खारयज कय ददमा।

9. हभाये सभऺ, अऩीरार्थी की ओय से, सुश्री दीवान ने पवद्वान अतिरयक्ि सॉमरमसटय जनयर सुश्री दीवान ने रय.मा (मस) 8494/2015 भें सशऺा तनिेशाऱय बनाम मनीष शमाण क े भाभरे भें 28 नवंफय 2019 को ददए गमे ददल्री उच्च न्मामारम क े तनर्ाम का हवारा ददमा है ।उच्च न्मामारम की खण्ड ऩीठ ने इस तनर्ाम भें तनमणऱ वमाण (उऩमुाक्ि) क े भाभरे भें ददए गए तनर्ाम का उल्रेख फकमा र्था औय कहा र्था्- “14. न्मामारम तनभार वभाा फनाभ दद.न.तन (उऩमुाक्ि) वारे भाभरे भें ददए गए इस िक ा से सहभि नहीं है फक चूंफक उम्भीदवाय की ओय से कोई कदाचाय नहीं फकमा गमा र्था, इसमरए उसे अऩना इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति दी जानी चादहए। तनभार वभाा फनाभ दद.न.तन. (उऩमुाक्ि ) भें जो फाि ध्मान भें नहीं आई, वह मह िथ्म है फक त्मागऩत्र ऩय ऩहरे ही कायावाई की जा चुकी र्थी औय तनमभ 26 (4), फकसी बी जस्र्थति भें, रागू नहीं हुआ र्था."

10. सीसीएस (ऩेंशन) तनमभ, 1972 क े तनमभ 26 भें कहा गमा है्- “26. इस्िीफ़ा देने ऩय सेवा की जब्िी - (1) फकसी सेवा अर्थवा ऩद से इस्िीफ़ा, जफ िक फक इसे तनमुजक्ि प्राधधकायी द्वाया रोकदहि भें वाऩस रेने की अनुभति न दी जाए, भें पऩछरी सेवा को जब्ि कयना शामभर है। (2) मदद इस्िीपा उधचि अनुभति क े सार्थ सयकाय क े िहि,जहां सेवा मोग्म है, अन्म तनमुजक्ि, चाहे वह अस्र्थामी अर्थवा स्र्थामी हो, रेने क े मरए प्रस्िुि फकमा गमा है, िो पऩछरी सेवा को जब्ि नहीं फकमा जाएगा l (3) उऩ-तनमभ (2) क े अंिगाि आने वारे फकसी भाभरे भें दो तनमुजक्िमों क े पवमबन्न स्र्थानों ऩय होने क े कायर् सेवा भें फाधा, जो स्र्थानांियर् क े तनमभों क े अंिगाि अनुऻेम कामाबाय ग्रहर् कयने क े सभम से अधधक न हो, को याहि की िायीख को सयकायी कभाचायी को देम फकसी बी प्रकाय की छ ु ट्टी अर्थवा उस सीभा िक औऩचारयक ऺभा द्वाया िम फकमा जाएगा जजस िक वह अवधध उसे देम छ ु ट्टी द्वाया िम नहीं की गई है। (4) तनमुजक्ि प्राधधकायी फकसी व्मजक्ि को रोकदहि भें तनम्नमरखखि शिों ऩय अऩना इस्िीफ़ा वाऩस रेने की अनुभति दे सकिा है, अर्थााि्- (i) फक सयकायी कभाचायी द्वाया क ु छ फाध्मकायी कायर्ों से इस्िीपा ददमा गमा र्था, जजसभें उसकी ईभानदायी, दऺिा अर्थवा आचयर् ऩय कोई प्रबाव नहीं ऩड़ा र्था औय इस्िीपा वाऩस रेने का अनुयोध उन ऩरयजस्र्थतिमों क े ठोस फदराव क े ऩरयर्ाभस्वरूऩ फकमा गमा है, जजन्होंने भूर रूऩ से उसे इस्िीपा देने क े मरए भजफूय फकमा र्था (ii) फक इस्िीपा प्रबावी होने की िायीख औय वाऩसी क े मरए अनुयोध फकए जाने की िायीख क े फीच की अवधध क े दौयान, संफंधधि व्मजक्ि का आचयर् फकसी बी ियह से अनुधचि नहीं र्था (iii) फक जजस िायीख को इस्िीपा प्रबावी हुआ औय जजस िायीख को व्मजक्ि को इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति क े ऩरयर्ाभस्वरूऩ ड्मूटी ऩय रौटने की अनुभति दी गई, क े फीच ड्मूटी से अनुऩजस्र्थति की अवधध नब्फे ददनों से अधधक न हो l (iv) वह ऩद, जो सयकायी कभाचायी द्वाया उनक े इस्िीप े अर्थवा फकसी अन्म िुरनीम ऩद की स्वीकृ ति ऩय रयक्ि फकमा गमा र्था, उऩरब्ध हो।" (5) जहां कोई सयकायी कभाचायी फकसी तनजी वाखर्जज्मक क ं ऩनी भें अर्थवा उसक े अधीन अर्थवा फकसी तनगभ मा क ं ऩनी भें अर्थवा उसक े अधीन सयकाय क े ऩूर्ा स्वामभत्व अर्थवा तनमंत्रर् भें अर्थवा सयकाय द्वाया तनमंबत्रि मा पवत्त ऩोपषि तनकाम भें अर्थवा उसक े अधीन तनमुजक्ि रेने की दृजष्ट से अऩनी सेवा अर्थवा ऩद से इस्िीफ़ा देिा है, वहां तनमुजक्ि प्राधधकायी द्वाया इस्िीफ़ा वाऩस रेने का अनुयोध स्वीकाय नहीं फकमा जाएगा। (6) जफ फकसी व्मजक्ि को अऩना इस्िीपा वाऩस रेने औय ड्मूटी ऩय रौटने की अनुभति देने क े मरए तनमुक्ि प्राधधकायी द्वाया कोई आदेश ऩारयि फकमा जािा है, िो आदेश भें सेवा भें फाधा की भापी शामभर भानी जाएगी, रेफकन फाधा की अवधध को अहाक सेवा क े रूऩ भें नहीं भाना जाएगा। (7) तनमभ 37 क े प्रमोजन क े मरए प्रस्िुि फकए गए भें सयकाय क े अधीन पवगि सेवा को जब्ि नहीं फकमा जाएगा।"

11. मनीषा शमाण (उऩमुाक्ि ) क े भाभरे भें, खण्ड ऩीठ ने मह भि व्मक्ि फकमा फक उन ऩरयजस्र्थतिमों भें कोई प्रासंधगक ऩरयविान नहीं हुआ र्था जजन्होंने भूर रूऩ से प्रत्मर्थी को उसभें अऩना इस्िीपा देने क े मरए भजफूय फकमा औय प्रत्मर्थी ने स्वेच्छा से इस्िीपा दे ददमा क्मोंफक उसका चुनाव रड़ने का इयादा र्था। मह बी अमबतनधाारयि फकमा गमा फक एक फाय इस्िीपा स्वीकाय कय मरए जाने औय उस ऩय कायावाई फकए जाने क े फाद, ऩदधायी मह प्रतिवाद नहीं कय सकिी फक वह अऩना इस्िीपा देने क े मरए फकसी भजफूयी भें र्थी l एक फाय इस्िीपा देने क े फाद फकसी व्मजक्ि को इस ियह का इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति देने का सवार ही नहीं उठिा र्था। हररयाणा राज्य िर्था अन्य बनाम राम क ु मार मान [(1997) 3 एससीसी 321] क े भाभरे भें मह इस न्मामारम द्वाया मरमा गमा दृजष्टकोर् र्था l

12. जहां िक इस भाभरे क े िथ्मात्भक संदबा का संफंध है, जैसा फक हभने ऊऩय वखर्ाि फकमा है, उच्च न्मामारम का ऩहरा आदेश तनमोक्िा को तनर्ाम रेने का तनदेश र्था। उस सभम तनभार वभाा (उऩमुाक्ि) क े भाभरे भें तनधाारयि अनुऩाि प्रचमरि र्था औय उच्च न्मामारम ने प्राधधकारयमों को हभाये सभऺ प्रत्मर्थी की अमबवाक ऩय पवचाय कयिे सभम उक्ि अनुऩाि क े अनुसाय तनर्ाम रेने का तनदेश ददमा र्था।अऩीरकिाा ने उस तनर्ाम को स्वीकाय फकमा र्था औय अस्वीकृ ति का तनर्ाम 20 भाचा 2014 को ऩारयि आदेश भें उच्च न्मामारम द्वाया तनधाारयि भाऩदंडों क े बीिय मरमा गमा र्था l इस्िीपा वाऩस रेने क े मरए प्रत्मर्थी क े अनुयोध को अस्वीकाय कयने का एकभात्र कायर् मह र्था फक उसक े खखराप आयोऩों का एक ऻाऩन जायी फकमा गमा र्था l अधधकारयमों ने अस्वीकृ ति क े आदेश भें मह रुख नहीं अऩनामा फक एक फाय स्वीकाय फकए जाने क े फाद इस्िीपा वाऩस नहीं मरमा जा सकिा है।इस भाभरे क े फकसी बी चयर् भें, जजसभें दो दौय की भुकदभेफाजी हुई र्थी, अधधकारयमों ने उस भुद्दे को उठामा र्था जो भनीषा शभाा (उऩमुाक्ि) क े भाभरे भें तनर्ाम का आधाय र्था।अऩीरकिाागर् ने इस आधाय ऩय अऩने अस्वीकृ ति आदेश का कायर् नहीं फिामा फक प्रत्मर्थी क े मरए अऩना इस्िीपा देने का कोई फाध्मकायी कायर् नहीं र्था l कामावादहमों क े दूसये दौय भें, जजससे मह अऩीर उत्ऩन्न होिी है, न्मामाधधकयर् ने इस्िीपा वाऩस रेने क े मरए प्रत्मर्थी क े अनुयोध को अस्वीकाय कयने का औधचत्म स्वीकामा नही ऩामा l हभने इस तनर्ाम भें ऩहरे प्रत्मर्थी क े भाभरे को कामभ यखने भें अधधकयर् द्वाया ददए गए िक ा को ऩुन् प्रस्िुि फकमा है।अधधकयर् औय उच्च न्मामारम क े सभऺ बी पववाद प्रत्मर्थी क े पवरुद्ध आयोऩों क े ऻाऩन जायी कयने िक ही सीमभि यहा। दोनों भंचों ने मह भि व्मक्ि फकमा फक प्रत्मर्थी क े भाभरे को क े वर उसक े पवरुद्ध आयोऩ ऻाऩन जायी कयने की शजक्ि क े आधाय ऩय तनभार वभाा (उऩमुाक्ि) क े भाभरे क े अनुऩाि से अरग नहीं फकमा जा सकिा है।

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13. उच्च न्मामारम द्वाया न्मामधीकयर् क े प ै सरे को प्रत्मर्थी क े ऩऺ भें जाने क े फाद 28 नवंफय, 2019 को मनीषा शमाण (ऊऩय) क े भाभरे भें खण्ड ऩीठ का प ै सरा सुनामा गमा। इस तनर्ाम भें, खण्ड ऩीठ ने, तनमभ 26 (4) भें तनददाष्ट शिों का पवश्रेषर् कयने ऩय, ऩामा फक चुनाव रड़ने क े मरए इस्िीपा देने क े फाद, प्रत्मर्थी को मह कहने क े मरए नहीं सुना जा सकिा र्था फक वह भजफूयी भें र्थी l मह बी भाना गमा फक एक फाय इस्िीपा स्वीकाय कय मरए जाने औय उस ऩय कायावाई फकए जाने क े फाद फकसी व्मजक्ि को ऐसे इस्िीप े को वाऩस रेने की अनुभति देने का कोई सवार ही नहीं है। विाभान भाभरे क े िथ्मों भें, िर्थापऩ, महां प्रत्मर्थी क े वाऩसी क े अनुयोध को अस्वीकाय कयने क े मरए उस आधाय का उऩमोग नहीं फकमा गमा र्था l इसक े अरावा, जजस भानदंड क े आधाय ऩय अधधकारयमों को इस्िीपा वाऩस रेने क े अनुयोध ऩय तनर्ाम रेने क े मरए कहा गमा र्था, वह उच्च न्मामारम द्वाया ही तनधाारयि फकमा गमा र्था। जजस सीभा क े बीिय अधधकारयमों को ऩदधायी की माधचका की जांच कयनी र्थी, उस ऩय अधधकारयमों ने फकसी बी भंच क े सभऺ सवार नहीं उठामा र्था। दूसयी ओय, उन्होंने उक्ि भानदंडों को स्वीकाय फकमा औय इस प्रकाय उच्च न्मामारम द्वाया तनधाारयि सीभा क े बीिय उनक े पवचाय को सीमभि कयिे हुए अमबवाक को नाभंजूय कय ददमा।

14. हभायी याम भें, इस भाभरे क े संदबा भें, मनीषा शमाण (ऊऩय) का अनुऩाि रागू नहीं फकमा जा सकिा। हभ, कानून क े एक प्रस्िाव क े रूऩ भें, उक्ि तनर्ाम भें खण्ड ऩीठ द्वाया तनमभ 26 (4) को दी गई व्माख्मा को स्वीकाय कयिे हैं l रेफकन महां प्रत्मर्थी क े भाभरे भें, उसकी वाऩसी माधचका की जांच एक ददए गए भानदंड क े बीिय की जानी आवश्मक र्थी औय चूंफक तनमोक्िा ने कबी बी उस दामये को तनधाारयि कयने वारे तनदेश को चुनौिी नहीं दी जजसक े बीिय उन्हें प्रत्मर्थी की वाऩसी माधचका ऩय पवचाय कयना र्था, इसमरए उस भानदंड क े बीिय पवचाय कयने क े मरए प्रत्मर्थी क े अधधकाय को स्ऩष्ट कय ददमा गमा र्था l अधधकायी उस भानदंड से आगे नहीं जा सक े औय गमे बी नहीं ।

15. अफ सवार मह उत्ऩन्न होिा है फक क्मा हभ तनमोक्िा क े तनर्ाम भें उच्च न्मामारम द्वाया तनधाारयि सभम भें तनमभ 26 (4) की व्माख्मा क े आधाय ऩय अतिरयक्ि िक ा का आमाि कय सकिे हैं। अंिि्, इस अऩीर भें हभ एक तनमोक्िा का तनर्ाम रे यहे हैं जो अस्वीकृ ति आदेश भें तनधाारयि क ु छ आधायों क े आधाय ऩय भास्टय-सेवक संफंध को सभाप्ि कयिा है। मह एक िथ्म है फक प्रत्मर्थी भाभरे भें तनमभ 26 (4) रागू होिा है प्रत्मर्थी औय उस जस्र्थति भें जफ हभने ऩामा र्था फक उच्च न्मामारम का ऩहरा तनर्ाम उक्ि तनमभों क े उऩफंधों क े ऩूर्ा रूऩ से पवऩयीि र्था, िो हभने मनीषा शमाण ( उऩमुाक्ि) क े भाभरे भें तनदहि िक ा ऩय आधारयि सुश्री दीवान क े अमबवाक को स्वीकाय फकमा होगा। रेफकन उक्ि प्रावधान क े अनुसाय, हभें नहीं रगिा फक इस्िीपा स्वीकाय कयने क े फाद बी इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति देने भें तनमोक्िा ऩय ऩूर्ा प्रतिफन्ध है। उक्ि तनमभ 26 भें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसक े अरावा, तनमभ 26 क े उऩ-तनमभ (4) भें क ु छ जस्र्थतिमों की ऩरयकल्ऩना की गई है, जजनभें इस्िीपा देने क े फाद बी इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति दी जा सकिी है। तनमभ 26 (4) क े उऩखंड (ii) औय ( iii) भें अनुध्माि जस्र्थतिमां प्रबावी होने क े फाद इस्िीपा वाऩस रेने की अनुभति देिी हैं। इस्िीपा मा िो कानून क े अनुफंध द्वाया अर्थवा उसकी स्वीकृ ति से प्रबावी हो सकिा है। ऩूवा जस्र्थति को स्ऩष्ट कयने क े मरए, क ु छ वैधातनक दस्िावेजो भें इस्िीप े क े प्रबावी होने क े प्रावधान शामभर हो सकिे हैं, मदद इस्िीफ़ा देने क े फाद फकसी तनजश्चि सभम सीभा क े बीिय तनमोक्िा द्वाया कोई तनर्ाम नही मरमा जािा है l महां मह भाभरा नहीं है। जहां िक विाभान भाभरे का संफंध है, इस्िीपा क े वर उसकी स्वीकृ ति ऩय ही प्रबावी हो सकिा है औय तनमभ 26 क े उऩ-तनमभ ( 4) भें ऐसी जस्र्थतिमां तनधाारयि की गई हैं जजनभें इस्िीपा प्रबावी होने क े फाद बी वाऩस मरमा जा सकिा है l िर्थापऩ, मह सवार महां नहीं उठिा है क्मोंफक हभ इस तनर्ाम भें जजसकी जांच कय यहे हैं वह एक आदेश की वैधिा है जजसक े द्वाया इस्िीप े मरए प्रत्मर्थी की माधचका को आदेश भें ही ददए गए आधाय ऩय अस्वीकाय कय ददमा गमा र्था।न्मामाधधकयर् औय उच्च न्मामारम ने अऩीरार्थी क े िक ा को दटकाऊ नहीं ऩामा.

16. इस भाभरे क े पवरऺर् िथ्मों भें, हभायी याम भें, अधधकयर् क े तनर्ाम को कामभ यखने वारे उच्च न्मामारम क े तनर्ाम भें फकसी हस्िऺेऩ की आवश्मकिा नहीं है।

17. विाभान अऩीर िदनुसाय खारयज की जािी है। सबी संफंधधि आवेदनों का तनऩटान फकमा जािा है।

18. रागि क े फाये भें कोई आदेश नहीं होगा।.............................न्या. [अतनरुद्ि बोस ].............................न्या. [कृ ष्ण मुरारी] नई दिल्ऱी; 23 माचण, 2023 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अस्वीकरण: देशी बाषा भें तनर्ाम का अनुवाद भुकद्द्भेफाज़ क े सीमभि प्रमोग हेिु फकमा गमा है िाफक वो अऩनी बाषा भें इसे सभझ सक ें एवं मह फकसी अन्म प्रमोजन हेिु प्रमोग नहीं फकमा जाएगा | सभस्ि कामाारमी एवं व्मावहारयक प्रमोजनों हेिु तनर्ाम का अंग्रेज़ी स्वरूऩ ही अमबप्रभाखर्ि भाना जाएगा औय कामाान्वमन िर्था रागू फकए जाने हेिु उसे ही वयीमिा दी जाएगी। Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.