Delhi Government v. Manjeet Kaur & Ors.

Supreme Court of India · 13 Mar 2023
M. R. Shah; C. T. Ravikumar
Civil Appeal No. 1458 of 2023 @ SLP (Crl) No. 4273 of 2023
property appeal_allowed Significant

AI Summary

The Supreme Court upheld that land acquisition under Section 24(2) of the 2013 Act is deemed valid if possession was not taken and compensation was not paid for five years prior to the Act's enforcement, barring fresh challenges to such acquisition.

Full Text
Translation output
ީ₩

ĤǓतवेɮय
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 1458/2023
(@ͪव.अ.या.(ͧस) सं. 4273/2023)
(@डायरȣ सं 29127/2022)
रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ सरकार व अÛय ....अपीलाथȸ(गण)
बनाम
मंजीत कौर व अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया.,एम.आर.शाह
JUDGMENT

1. Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका(ͧस) संÉया 6158/2016 मɅ आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश से åयͬथत और असंतुçट महसूस करते हुए, िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने उÈत ǐरट याͬचका को अनुमǓत दȣ है और घोषणा कȧ है ͩक अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣं क े संबंध मɅ Ēाम सतबरȣ, नयी ު₩ ₩ Ǒदãलȣ कȧ राजèव सàपͪƣ पर िèथत खसरा संÉया 668/1 ͧमन (0-12) तथा 668/2 (01-08) क ु ल माप 2 बीघा भूͧम अͬधĒहण, पुनवा[स और पुनèथा[पन अͬधǓनयम, 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद 'अͬधǓनयम, 2013' कहा गया है) मɅ उͬचत मुआवजे और पारदͧश[ता क े अͬधकार कȧ धारा 24 (2) क े तहत भूͧम क े संबंध मɅ भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ को åयपगत माना गया है, रा.रा.¢े Ǒदãलȣ सरकार ने वत[मान अपील को Ĥाथͧमकता दȣ है l

2. संबंͬधत प¢कारगण कȧ ओर से उपिèथत हुए ͪवɮवान अͬधवÈता को ͪवèतार से सुना और उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश का अवलोकन ͩकया। इस Ûयायालय क े पुणे नगर Ǔनगम तथा अÛय बनाम हरकचंद ͧमͧसǐरमल सोलंकȧ तथा अÛय., (2014) 3 एसएससी 183 वाले मामले क े Ǔनण[य पर भरोसा करते हुए तथा यह देखते हुए कȧ पुणे नगर Ǔनगम (उपयु[Èत) क े मामले मɅ इस Ûयायालय ɮवारा Ǔनधा[ǐरत क़ानून क े अनुसार न तो सàबिÛधत भूͧम का कÞज़ा ͧलया गया है और न हȣ मुआवजा Ǒदया गया है/ भुगतान ͩकया गया है, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य और आदेश से ऐसा Ĥतीत होता है ͩक उÍच Ûयायालय ने ǐरट याͬचका को èवीकार कर ͧलया है और घोͪषत ͩकया है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ ޫ₩ ₩ अͬधĒहण को अͬधǓनयम, 2013 कȧ धारा 24 (2) क े तहत åयपगत माना जाता हैl

3. तथाͪप, यह Úयान Ǒदया जाना आवæयक है ͩक उÍच Ûयायालय क े सम¢, अपीलकता[(गण) कȧ ओर से यह ͪवͧशçट मामला था कȧ मूल ǐरट याͬचकाकता[ओं क े उƣरवतȸ Đ े ता होने क े कारण अͬधĒहण को चुनौती देने/ अͬधĒहण क े åयपगमन को चुनौती देने का कोई अͬधकार नहȣ था l यहाँ तक कȧ मूल ǐरट याͬचका मɅ Ǒदया गये कथनɉ क े अनुसार, मूल ǐरट याͬचकाकता[ ने ͪवĐय समझौते, समनुदेशन ͪवलेख, रसीद और कÞज़ा पğ, ǒबजलȣ ǒबल और सàपͪƣ कर ǒबल क े आधार पर èवाͧम×व का दावा ͩकया, शÞद ‘’ͪवĐय ͪवलेख ‘’ èयाहȣ ɮवारा डाला गया है l तथाͪप, कोई ͪवĐय ͪवलेख आगामी नहȣ है, इस Ĥकार, चाहे मूल ǐरट याͬचकाकता[ हो, या उƣरवतȸ खरȣददार मूल ǐरट याͬचकाकता[ ने èवाͧम×व व् उसक े पास ͪवĐय समझौता होने क े कारण समनुदेशन ͪवलेख का दावा ͩकया हो l तथाͪप, अपीलकता[(गण) कȧ और से यह ͪवͧशçट मामला था कȧ मूल ǐरट याͬचकाकता[ या उƣरवतȸ Đ े ता क े पास अͬधĒहण/ माने गये åयपगत अͬधĒहण को चुनौती देने का कोई अͬधकार नहȣ है लेͩकन उÍच Ûयायालय ने इस पर ͪवचार नहȣ ͩकया है ͧशव क ु मार तथा अÛय. बनाम भारतीय संघ तथा अÛय. (2019) 10 एसएससी ެ₩ ₩ 229 क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[य तथा Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम गोɮĥ े ͩफͧलÜस (आई) ͧलͧमटेड तथा अÛय. ͧसͪवल अपील संÉया 3073/2022 क े उƣरवतȸ Ǔनण[य को Úयान मɅ रखते हुए, उƣरवतȸ Đ े ता क े पास अͬधĒहण/ åयपगत माने गये अͬधĒहण को चुनौती देने का अͬधकार है या नहȣ यह एक अछ ू ता मामला नहȣ है l

4. गोडĥ े ͩफͧलÜस (आई) ͧलͧमटेड (उपयु[Èत) क े मामले मɅ अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ कȧ समािÜत का दावा करने क े ͧलए उƣरवतȸ Đ े ता क े अͬधकार ¢ेğ पर अÛय Ǔनण[यɉ अथात[ ͧशव क ु मार (उपयु[Èत), मीरा साहनी बनाम Ǒदãलȣ उपराÏयपाल तथा अÛय., (2008) 9 एसएससी 173 तथा एम. वɅकटेश तथा अÛय. बनाम बंगलौर ͪवकास Ĥाͬधकरण, आयुÈत (2015) 17 एसएससी 1 पर ͪवचार करते हुए, यह ͪवशेष Ǿप से देखा गया है कȧ उƣरवतȸ Đ े ता क े पास अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ क े åयपगमन होने का दावा करने का कोई अͬधकार नहȣ हैl ͧशव क ु मार (उपयु[Èत) क े Ǔनण[य का इस Ûयायालय ɮवारा उƣरĭǓतय Ǔनण[यɉ कȧ Įंखला मɅ अनुसरण ͩकया गया l ޭ₩ ₩

5. उपरोÈत क े मɮदेनज़र, उÍच Ûयायालय ने यह घोͪषत करने मɅ गंभीर गलती कȧ है ͩक मूल ǐरट याͬचकाकता[-उƣरवतȸ Đ े ता ɮवारा दायर ǐरट याͬचका मɅ Ĥæनगत भूͧम क े सàबÛध मɅ अͬधĒहण को समाÜत माना जाता हैl

6. अÛयथा भी, यह Úयान Ǒदया जाना आवæयक है कȧ वत[मान मामले मɅ लिàबत मुकदमेबाजी/èथगन क े कारण Ĥाͬधकरण ɮवारा Ĥæनगत भूͧम का कÞजा नहȣ ͧलया जा सका है l पुणे नगर Ǔनगम (उपयु[Èत) क े Ǔनण[य को इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल तथा अÛय., (2020) 8 एसएससी 129 क े मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ सͪवंधान पीठ ने उलट Ǒदया l अनुÍछेद 366 मɅ, इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ने Ǔनàनͧलͨखत मत åयÈत ͩकया है और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया हैः- - ‘’366. उपयु[Èत चचा[ को Úयान मɅ रखते हुए, हम Ĥæनɉ का Ǔनàनͧलͨखत उƣर देते हɇ:-

366.1. धारा 24(1)(क) क े Ĥावधानɉ क े अंतग[त यǑद 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ तारȣख 1-1-2014 को अͬधǓनण[य नहȣं ͩकया जाता है तो काय[वाहȣ मɅ कोई åयपगमन नहȣं होगा। मुआवजे का Ǔनधा[रण 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत ͩकया जाना होगा।

366.2. यǑद अͬधǓनण[य Ûयायालय क े अंतǐरम आदेश क े दायरे मɅ आने वालȣ अवͬध को छोड़कर पांच साल कȧ अवͬध क े भीतर पाǐरत ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम क े तहत 2013 ޮ₩ ₩ अͬधǓनयम कȧ धारा 24(1)(ख) क े तहत काय[वाहȣ जारȣ रहेगी ऐसा मानते हुए ͩक इसे Ǔनरèत नहȣं ͩकया गया हो।

366.3. धारा 24(2) मɅ कÞजे और मुआवजे क े बीच उपयोग ͩकए गए "या" शÞद को "न हȣ" क े Ǿप मɅ अथवा "और" क े Ǿप मɅ पढ़ा जाना चाǑहए। वष[ 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत भूͧम अͬधĒहण कȧ कार[वाई का åयपगमन उस िèथǓत मɅ समझा जाता है, जब उÈत अͬधǓनयम क े लागू होने से पहले पांच वष[ या उससे अͬधक समय तक अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनिçĐयता क े कारण भूͧम का कÞजा नहȣं ͧलया गया हो और न हȣ मुआवजा Ǒदया गया हो। दूसरे शÞदɉ मɅ, यǑद कÞजा ले ͧलया गया है, मुआवजा नहȣं Ǒदया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा Ǒदया गया है, कÞजा नहȣं ͧलया गया है तो कोई åयपगमन नहȣं होता है। 366.[4] 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े मुÉय भाग मɅ "भुगतान" शÞद मɅ Ûयायालय मɅ मुआवजे को जमा करना शाͧमल नहȣं है। धारा 24(2) क े परंतुक मɅ जमा नहȣं करने क े पǐरणाम का Ĥावधान है, यǑद अͬधकांश भूͧम जोतɉ क े संबंध मɅ इसे जमा नहȣं ͩकया गया है तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक सभी लाभाथȸ (भूͧम माͧलक) 2013 अͬधǓनयम क े अनुसार मुआवजे क े हकदार हɉगे। यǑद भूͧम अͬधĒहण अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 31 क े तहत बाÚयता पूरȣ नहȣं कȧ गई है, तो उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 34 क े तहत Þयाज Ǒदया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (Ûयायालय मɅ) क े पǐरणामèवǾप भूͧम अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का åयपगमन नहȣं ޯ₩ ₩ होता है। पांच वष[ या उससे अͬधक अवͬध क े ͧलए अͬधकांश जोत क े संबंध मɅ जमा न करने कȧ िèथǓत मɅ, 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत भूͧम अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना कȧ तारȣख तक "भूèवाͧमयɉ" को 2013 अͬधǓनयम क े तहत मुआवजे का भुगतान ͩकया जाए।

366.5. यǑद ͩकसी åयिÈत को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 31(1) क े Ĥावधान क े अनुसार मुआवजा Ǒदया गया है, तो वह यह दावा करने क े ͧलए èवतंğ नहȣं है ͩक मुआवजे का भुगतान न करने या Ûयायालय मɅ मुआवजा जमा न करने क े कारण धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण का åयपगमन हो गया है। भुगतान करने कȧ बाÚयता धारा 31(1) क े तहत राͧश को Ĥदान करक े पूरȣ हो जाती है। िजन भू-èवाͧमयɉ ने मुआवजा लेने से इनकार कर Ǒदया था या िजÛहɉने अͬधक मुआवजे क े ͧलए ͧसफाǐरश ͩकए कȧ मांग कȧ थी, वे यह दावा नहȣं कर सकते ͩक 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े तहत अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया का åयपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) क े परÛतुक को धारा 24(2) क े भाग क े Ǿप मɅ माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहȣं।

366.7. 1894 अͬधǓनयम क े तहत और जैसा ͩक धारा 24(2) क े तहत Ĥèताͪवत है, कÞजा लेने का तरȣका पंचनामा, /£ापन Ĥèतुत करने क े ɮवारा है। एक बार 1894 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 16 क े तहत कÞजा लेने पर अͬधǓनण[य पाǐरत हो जाने क े बाद, भूͧम राÏय मɅ ǓनǑहत हो जाती है, 2013 अͬधǓनयम कȧ ް₩ ₩ धारा 24(2) क े तहत कोई ǓनǓनǑह[तीकरण का Ĥावधान नहȣं है, Èयɉͩक एक बार कÞजा लेने क े बाद धारा 24(2) क े तहत कोई åयपगमन नहȣं है।

366.8. काय[वाǑहयɉ क े समझे गए åयपगमन को Ĥèताͪवत करने वाले धारा 24(2) क े Ĥावधान उस िèथǓत मɅ लागू होते हɇ जब Ǒदनांक 1-1-2014 तक संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ क े पास भूͧम अͬधĒहण हेतु लंǒबत एक काय[वाहȣ मɅ Ĥाͬधकारȣगण अपनी ǓनिçĐयता क े कारण 2013 क े अͬधǓनयम क े लागू होने से पूव[ पांच साल या उससे अͬधक समय तक कÞजा लेने और मुआवजे का भुगतान करने मɅ ͪवफल रहे हɉ। Ûयायालय ɮवारा पाǐरत अंतǐरम आदेशɉ क े अिèत×व कȧ अवͬध को पांच वष[ कȧ गणना मɅ न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24(2) भूͧम अͬधĒहण कȧ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता पर सवाल उठाने क े ͧलए नए वाद हेतुक को जÛम नहȣं देती है। धारा 24, 2013 अͬधǓनयम क े लागू होने कȧ Ǔतͬथ अथा[त 1-1-2014 को लंǒबत ͩकसी काय[वाहȣ क े ͧलए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबɮध दावɉ को पुनजȸͪवत करती है और न हȣ पूण[ हो चुकȧ काय[वाहȣ को ͩफर से शुǾ करती है और न हȣ भूͧम माͧलकɉ को अͬधĒहण को अवैध घोͪषत करने क े ͧलए अदालत क े बजाय Ěेजरȣ मɅ मुआवजे को जमा करने क े तरȣक े कȧ वैधता पर सवाल उठाने कȧ अनुमǓत देती है।”

7. इस Ûयायालय ɮवारा ͧशव क ु मार (उपयु[Èत), गोडĥ े ͩफͧलÜस (आई) ͧलͧमटेड (उपयु[Èत) मामलो मɅ तथा इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण (उपयु[Èत) मामले मɅ ‫ޱ‬₩ ₩ Ǔनधा[ǐरत क़ानून को लागू करते हुए उÍच Ûयायालय ɮवारा आ¢ेͪपत Ǔनण[य और पाǐरत आदेश अ¢रणीय है तथा यह अमाÛय घोͪषत तथा रɮद ͩकये जाने योÊय है और तदनुसार अमाÛय घोͪषत तथा रɮद ͩकया जाता हैl Ĥæनगत भूͧम क े सàबÛध मɅ अͬधĒहण का åयपगमन नहȣ माना जाएगाl उÍच Ûयायालय क े सम¢ मूल ǐरट याͬचका को खाǐरज ͩकया जाता हैl तदनुसार वत[मान अपील èवीकार कȧ जाती हैl कोई लागत नहȣl लिàबत आवेदन, यǑद कोई हो, का भी Ǔनपटारा कर Ǒदया जाता हैl ……………………………Ûया. [एम.आर.शाह] …………………………..Ûया. [सी.टȣ.रͪव क ु मार] नई Ǒदãलȣ; 13 माच[, 2023. ީި₩ ₩ (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤ माͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।