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भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 1522 / 2023
(@ ͪव.अ.या. (ͧस) 4529 / 2023)
(@ डायरȣ सं 8413 / 2022)
रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ सरकार व अÛय ....अपीलाथȸ(गण)
बनाम
मैसस[ बीɬस Ĥॉपटȹज Ĥाइवेट ͧलͧमटेड ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया., एम. आर. शाह
JUDGMENT
1. नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 6963/2014 मɅ पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य एवं आदेश Ǒदनांͩकत 24.08.2015 से असंतुçट तथा åयͬथत होकर िजसक े ɮवारा उÍच Ûयायालय ने कͬथत ǐरट याͬचका को अनुमǓत Ĥदान कȧ है िजसे Ĥ×यथȸ सं. 1 – मूल ǐरट याͬचकाकता[ ɮवारा दायर ͩकया गया है तथा यह घोͪषत ͩकया है ͩक Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण को भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद अͬधǓनयम, 2013 क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) कȧ धारा 24(2) क े तहत åयपगत माना जाएगा, राçĚȣय राजधानी ¢ेğ Ǒदãलȣ सरकार व अÛय ने वत[मान अपील दायर कȧ है।
2. उÍच Ûयायालय क े सम¢ दायर ĤǓत-शपथ पğ से, यह अपीलाथȸगण / भूͧम अज[न कलेÈटर कȧ ओर से ͪवͧशçट मामला था ͩक Ĥæनगत भूͧम क े अͧभͧलͨखत èवामी पाव[ती जैन, लÏजा राम एवं डी. एल. पातȸ हɇ और चूंͩक अͧभͧलͨखत / मूल èवामीयɉ ने कभी भी अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ को चुनौती नहȣं दȣ है, इसͧलए मूल ǐरट याͬचकाकता[ को इसे चुनौती देने का कोई अͬधकार नहȣं था। यहां तक ͩक ǐरट याͬचका मɅ Ĥकथनɉ से और यहां तक ͩक मूल ǐरट याͬचकाकता[ क े अनुसार भी, मूल ǐरट याͬचकाकता[ ने धारा 4 क े तहत अͬधसूचना जारȣ होने क े बाद Ĥæनगत भूͧम खरȣदȣ। इस èतर पर, यह Úयान देने योÊय है ͩक भूͧम अज[न अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 4 क े तहत अͬधसूचना Ǒदनांक 25.11.1980 को जारȣ कȧ गई थी तथा अͬधǓनयम कȧ धारा 6 क े तहत घोषणा Ǒदनांक 07.06.1985 को कȧ गई थी और अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 11 क े तहत Ǒदनांक 09.07.1987 को अͬधǓनण[य Ĥकाͧशत ͩकया गया था। 2.1ǐरट याͬचका (अनुछेद 3) मɅ Ĥकथनɉ से èपçट है, मूल ǐरट याͬचकाकता[ ने त×पæचात, अथा[त् वष[ 1990 मɅ भूͧमयाँ खरȣदȣ। इसͧलए, उÍच Ûयायालय क े सम¢ अपीलाथȸ कȧ ओर से यह मामला था ͩक चूँͩक मूल ǐरट याͬचकाकता[ पæचातवतȸ Đ े ता है, अतः उसक े पास अͬधĒहण / अͬधĒहण क े åयपगमन को चुनौती देने का कोई अͬधकार नहȣं था। उपरोÈत मुɮदे पर Úयान Ǒदए ǒबना, उÍच Ûयायालय ने कͬथत ǐरट याͬचका पर ͪवचार ͩकया है और इसकȧ अनुमǓत Ĥदान कȧ है। 2.[2] Èया पæचातवतȸ Đ े ता को अͬधĒहण / अͬधĒहण क े åयपगमन को चुनौती देने का अͬधकार अब ͧशव क ु मार व अÛय बनाम भारतीय संघ व अÛय, (2019) 10 एससीसी 229 एवं Ǒदãलȣ ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम गॉडĥ े ͩफͧलÜस (आई) ͧलͧमटेड व अÛय, ͧसͪवल याͬचका सं 3073/2022 क े मामले मɅ इस Ûयायालय क े Ǔनण[यɉ को Úयान मɅ रखते हुए अǓनणȸत ͪवषय नहȣं है। 2.[3] पूवȾÈत Ǔनण[यɉ और अÛय पæचा×वतȸ Ǔनण[यɉ मɅ, यह ͪवͧशçट Ǿप से माना और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया है ͩक पæचा×वतȸ Đ े ता को अͬधĒहण / अͬधĒहण क े åयपगमन को चुनौती देने का कोई अͬधकार नहȣं है। इन पǐरिèथǓतयɉ मɅ, उÍच Ûयायालय ने याͬचकाकता[ सं. 1 - मूल ǐरट याͬचकाकता[ जो ͩक एक पæचातवतȸ Đ े ता है ɮवारा दायर ǐरट याͬचका पर ͪवचार करने कȧ वाèतͪवक चूक कȧ है और ͪवशेष Ǿप से जब मूल èवामीयɉ / अͧभकͬथत èवाͧमयɉ ने अͬधĒहण को चुनौती नहȣं दȣ थी।
3. उपरोÈत को Úयान मɅ रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणɉ से, उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आ¢ेͪपत Ǔनण[य तथा आदेश को अपाèत व दरͩकनार ͩकया जाता है। Ĥæनगत भूͧम क े संबंध मɅ अͬधĒहण कȧ काय[वाहȣ का कोई åयपगमन नहȣं समझा जाएगा जैसा ͩक उÍच Ûयायालय ɮवारा माना और अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया है। वत[मान अपील को तदनुसार अनुमǓत Ĥदान कȧ जाती है। हालांͩक, मामले क े तØयɉ और पǐरिèथǓतयɉ मɅ, जुमा[ने क े बारे मɅ कोई आदेश नहȣं होगा। लंǒबत आवेदन, यǑद कोई हो, का भी Ǔनपटान ͩकया जाता है।.............................Ûया. [ एम. आर. शाह ].............................Ûया. [ सी. टȣ. रͪवक ु मार ] नई Ǒदãलȣ; 13 माच[, 2023. (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩक या गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥ योग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अं Ēेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।