Full Text
भारत क
े उ चतम यायालय म
सवल अपीलय अधकारता
सवल अपील संया 4826-4828 ऑफ 2022
गुरजीत संह (डी) एलआरस क
े मा&यम से ..... अपीलकता'गण
बनाम
क
+ शासत -देश, चंडीगढ़ और अ य। ..... उ2तरदातागण
नणय
एम. आर. शाह, जे.
JUDGMENT
1. पंजाब और हरयाणा उ च यायालय 3वारा लेटस' पेटट अपील संया 2130/2011 और 2131/2011 म 5दनांक 23.10.2013 क े आ6ेपत फ ै सले और आदेश से 8यथत और असंतु:ट महसूस करते हुए और बाद म 17.12.2013 को एलपीए संया 2130/2011 म सीएम संया 5249/2013 म पारत आदेश, िजसक े 3वारा उ च यायालय क> खंडपीठ ने रट याचकाओं को खारज करते हुए व3वान एकल यायाधीश 3वारा पारत फ ै सले और आदेश क> पुि:ट करते हुए, मूल रट याचकाकता' ने वत'मान अपील को -ाथमकता द है।
2. वत'मान अपीलB क> ओर ले जाने वाले तCय सं6ेप म DनEनानुसार हF:- 2.[1] यह Iक अपीलकता' कृ ष उपज बाजार, चंडीगढ़ म िLथत दुकान नं.27 का मालक बन गया। इसम -Dतवाद नं.[5] उNत दुकान का Iकरायेदार था। दोनB अपीलकता' और -Dतवाद नं.[5] क े पास बाजार 6ेO म 8यवसाय करने क े लए अपेP6त लाइसस थे। अपीलकता' 3वारा -Dतवाद नं.[5] क े Qखलाफ उ26ेपण क> काय'वाह शुR क> गई। उ2सज'न क े आदेश क> उ च यायालय 3वारा पुि:ट क> गई। इसलए, -Dतवाद नं.[5] को वष' 2007 म Iकरायेदार क े Rप म दुकान नं.12 म Lथानांतरत कर 5दया गया और नई दुकान क े पते म परवत'न क े लए आवेदन Iकया, हालांIक, उसे अLवीकार कर 5दया गया और -Dतवाद नं.[5] को अपना लाइसस सरडर करने और नए क े लए आवेदन करने क े लए कहा गया। अपीलकता' ने फलB/सिTजयB क> UबV> क े लए लाइसस क े लए आवेदन Iकया 2023 INSC 199 और राWय कृ ष वपणन बोड' ने इसे जार Iकया। तब से, अपीलकता' अपने Lवाम2व वाल दुकान नं.27 से 8यवसाय चला रहा है।-Dतवाद नं.[5] ने उ च यायालय क े सम[6] एक रट याचका दायर क>, िजसम 05.07.2007 5दनांIकत उस आदेश को चुनौती द गई थी, िजसक े 3वारा नए दुकान नं. 12 क े पते म परवत'न क े लए उसक े आवेदन को अLवीकार कर 5दया गया था। 5दनांक 05.07.2007 क े आदेश पर रोक लगा द गई। यह रोक 31 माच', 2009 तक अथा'त -Dतवाद नं.[5] क े लाइसस क> वैधता तक जार रह। उसक े बाद, माक Y ट कमेट, चंडीगढ़ ने लाइसस क े नवीकरण क े लए -Dतवाद नं. 5 क े आवेदन को अLवीकार कर 5दया। उ च यायालय क े सम[6] एक अ य रट याचका, जो था रट याचका संया 5886/2009 का वषय भी यह था। वह उ च यायालय 3वारा पारत आदेश क े अनुसरण म, -Dतवाद नं. 5 पुराने लाइसस क े अनुसार काय' करता रहा। यह Iक नीलामी मंच क> लाइससंग Dनयमावल, 1981 क े तहत ग5ठत लाइसस समDत ने फ ै सला Iकया Iक मंच म जगह "एक Lथान एक दुकान" क े आधार पर आवं5टत क> जाएगी और -Dतवाद नं. 5 का नाम अपीलकता' क े साथ सह-आबंट क े Rप म 5दखाया गया था। इससे असंतु:ट होकर, अपीलकता' ने उ च यायालय क े सम[6] एक रट याचका दायर क>, जो रट याचका संया 12684/2009 है। उ च यायालय ने 26.09.2011 5दनांIकत एक सामा य Dनण'य और आदेश 3वारा -Dतवाद नं.[5] 3वारा दायर रट याचका नं.5886/2009 को अनुमDत द और DनदYश 5दया Iक -Dतवाद नं.[5] क े लाइसस का नवीकरण Iकया जाए। उ च यायालय ने यह भी पाया Iकया Iक -Dतवाद नं.[5] को तब तक दुकान नं. 27 क े सामने Zलेटफाम' का उपयोग करने का अधकार है जब तक Iक Zलेटफाम' का उपयोग करने क े अधकारB क े मु[े से संबंधत अधDनयम या DनयमB म संशोधन क े मा&यम से कोई वैकि\पक नीDत नहं आती है। व3वान एकल यायाधीश ने यह भी पाया Iक Zलेटफॉम' का उपयोग करने और बाजार 6ेO म 8यवसाय करने क े लए लाइसस रखने का अधकार दोनB अलग और भ न हF और दोनB अधकार सीधे Rप से जुड़े नहं थे। 2.[2] उ च यायालय क े व3वान एकल यायाधीश 3वारा पारत समान Dनण'य और आदेश से 8यथत और असंतु:ट महसूस करते हुए अपीलकता' ने उ च यायालय क> खंड यायपीठ क े सम[6] पO पेटट अपीलB को वरयता द। आ6ेपत सामा य Dनण'य और आदेश 3वारा उ च यायालय क> खंडपीठ ने इस पO क> पेटट अपीलB को खारज कर 5दया है और एकल यायाधीश 3वारा पारत आदेश क> पुि:ट क> है िजसम कहा गया है Iक दुकान का उपयोग करने का अधकार और/या लाइसस और Zलेटफॉम' का उपयोग करने का अधकार सीधे संबंधत नहं है। उ च यायालय क> खंडपीठ ने यह भी कहा Iक -Dतवाद नं. 5, अपीलकता' 3वारा लाइसस -ाZत करने से बहुत पहले, अथा'त ्, 1970 से मंच का उपयोग कर रहा है और इसलए, एक वर:ठ लाइससी होने क े नाते, उसे उसे आवं5टत मंच का उपयोग करने का अधकार -ाZत है, अथा'त, दुकान नं. 27 क े सामने। 2.[3] उ च यायालय क> खंडपीठ 3वारा पारत आ6ेपत सामा य Dनण'य और आदेश से 8यथत और असंतु:ट महसूस करते हुए मूल रट याचकाकता'- लाइसस धारक और दुकान नं.27 क े मालक ने, जो दुकान नं. 27 क े सामने मंच का उपयोग करने क े अधकार का भी दावा कर रहे हF, वत'मान अपीलB को -Lतुत Iकया है।
3. अपीलकता' (ओं) क> ओर से उपिLथत व3वान वर:ठ अधवNता `ी पी.एस. पटवालया ने जोरदार Rप से -Lतुत Iकया है Iक मूल -Dतवाद नं.[5] क े प[6] म, -aनगत नीलामी मंच क े आवंटन क> पुि:ट करने म व3वान एकल यायाधीश और उ च यायालय क> खंड पीठ ने वLतुतः गलती क> है। 3.[1] यह -Lतुत Iकया जाता है Iक इसम अपीलकता' को वष' 2007 म लाइसस -दान Iकया गया था, तथाप, जहां तक -Dतवाद नं. 5 का संबंध है, उसने वष' 2009 म एक नए लाइसस/नवीकरण क े लए आवेदन Iकया और उसे वष' 2010 म एक नया लाइसस जार Iकया गया और इसलए, इसम अपीलकता' वरयता का हकदार था। 3.[2] यह भी -Lतुत Iकया जाता है Iक वष' 2009 म नए लाइसस/नवीकरण क े लए आवेदन -Lतुत करते समय भी, -Dतवाद नं.[5] ने 5दनांक 20.08.2009 को एक हलफनामा -Lतुत Iकया िजसम यह कहा गया था Iक वह नीलामी मंच पर Iकसी भी अधकार का दावा नहं करेगा। वाLतव म लाइसस कथत हलफनामे क े बाद ह जार Iकया गया था। 3.[3] आगे यह -Lतुत Iकया जाता है Iक उ च यायालय ने यह मत 8यNत करने और यह अभDनधा'रत करने म वLतुतः गलती क> है Iक दुकान म और नीलामी मंच पर 8यवसाय करना दोनB भ न और अलग हF।Zलेटफॉम' म Iकसी वशेष साइट का उपयोग करने का अधकार बोड' क> Lप:ट नीDत अथा'त "वन साइट वन शॉप" क े म[ेनजर वशेष संबंधत दुकान का उपयोग करने क े अधकार से जुड़ा हुआ है। 3.[4] यह -Dतवाद Iकया गया है Iक इसम अपीलकता' 8यवसाय कर रहा है, उसक े पास लाइसस है और उसे दुकान नं.27 आवं5टत क> जाती है और इसलए, वह दुकान नं.27 क े बगल म और/या उसक े सामने नीलामी मंच क े आवंटन का हकदार है। 3.[5] आगे यह -Dतवाद Iकया जाता है Iक जहां तक -Dतवाद नं.[5] का संबंध है, वह दुकान नं.12 म 8यवसाय कर रहा है, इसलए, अपीलकता'(ओं) को नीलामी मंच पर 8यवसाय करने क> अनुमDत नहं देना जो दुकान नं. 27 से सटा हुआ है और -Dतवाद नं.[5] को नीलामी मंच आवं5टत करना, जो दुकान नं.12 म 8यवसाय कर रहा है, दुकान नं.27 से Uब\क ु ल सटा हुआ, अनुचत और मनमाना है। 3.[6] आगे यह -Dतवाद Iकया गया है Iक इसम अपीलकता' ने -Dतवाद नं.[5] को Lथल क े सह-आवंटन को चुनौती देते हुए व3वान एकल यायाधीश से संपक ' Iकया। Iक Iकसी भी मामले म अपीलकता'(गण) इस तरह क> चुनौती म सफल नहं होते हF, वे उस िLथDत क> तुलना म खराब नहं हो सकते हF िजसम वे रट याचका दायर करने से पहले थे।
4. वत'मान अपीलB का `ी व2सल जोशी ने जोरदार वरोध Iकया है, जो चंडीगढ़ माक Y ट कमेट क> ओर से पेश हुए व3वान अधवNता हF।यह जोरदार -Lतुत Iकया जाता है Iक इस यायालय 3वारा 5दनांक 05.08.2016 को अंतरम आदेश पारत Iकए जाने क े बाद, इसम अपीलकता' 3वारा 5दए गए अcयावेदन पर वचार Iकया गया है और बाजार समDत 3वारा एक वLतृत तक ' संगत आदेश पारत Iकया गया है िजसम अपीलकता' क े अcयावेदन को अLवीकार कर 5दया गया है। 4.[1] आगे यह भी -Lतुत Iकया जाता है Iक नीलामी मंच का आबंटन नीDत क े अनुसार Iकया जाना है। Iक उ च यायालय 3वारा यह उचत Rप से देखा गया है और पाया है Iक दुकान म और नीलामी मंच पर 8यवसाय करना भ न और अलग हF। इस -कार अपीलकता' क> ओर से कोई नीDत और/या Dनयम इंगत नहं Iकया गया है Iक एक लाइसस धारक 8यवसाय और/या नीलामी Zलेटफॉम' का आवंटन करने का हकदार है जो उसक े कTजे वाल दुकान क े ठdक बगल म और/या उसक े सामने है। 4.[2] आगे यह -Lतुत Iकया जाता है Iक चूंIक -Dतवाद नं.[5] को 1970 से 8यवसाय करते हुए पाया गया था और उसक े बाद, उसने वष' 2009 म लाइसस क े नवीकरण क े लए आवेदन Iकया, उसे दुकान नं. 27 क े सामने मंच आवं5टत Iकया गया है। 4.[3] यह जोरदार Rप से -Lतुत Iकया जाता है Iक अपीलकता' और/या संबंधत दुकान म 8यवसाय करने वाला कोई अ य लाइसस धारक Iकसी वशेष Lथान पर नीलामी Zलेटफॉम' क े सह दावे क े आवंटन क े मामले क े Rप म नहं हो सकता है। 4.[4] यह -Dतवाद Iकया गया है Iक इस -कार, बाजार समDत म मौजूदा शेड 10.06.2007 को &वLत हो गए और उसक े बाद, शेडB का पुनDन'मा'ण वष' 2009 म Iकया गया। इसक े बाद, कृ ष सचव, संघ राWय 6ेO, चंडीगढ़ ने पहल बार सfांतB और 5दशा-DनदYशB को Dनधा'रत Iकया, उन सभी आवं5टयB को िज ह 10.06.2007 को शेड क े ढहने से पहले काम करने क े लए शेड आवं5टत Iकए गए थे, वे शेड/Lथान आवं5टत करने क े हकदार थे NयBIक वे शेड क े ढहने क> तारख को मौजूद थे। Iक अपीलाथh को 16.07.2007 को लाइसस जार Iकया गया था, जबIक शेड 10.06.2007 को &वLत हो गया था, इसलए, अपीलकता' क े पास 10.06.2007 को ढहने से पहले शेड का कTजा नहं था और इसलए, उसका मामला उपरोNत नीDत क े तहत शामल नहं है। 4.[5] आगे यह -Dतवाद Iकया गया है Iक शेड आवं5टत करने म बाजार समDत क> कार'वाई सचव, कृ ष वभाग, चंडीगढ़ 3वारा Dनधा'रत 5दशाDनदYशB/नीDत क े पूर तरह से अनुRप है।
5. वत'मान अपीलB का वरोध करते हुए, -Dतवाद नं.[5] क> ओर से उपिLथत व3वान अधवNता ने तक ' 5दया है Iक ऐसे -Dतवाद नं. 5, 10.06.2007 को शेड क े ढहने क े समय भी मंच पर 8यवसाय कर रहा था और उसक े पास 1970 से वैध लाइसस था। तथाप, नवDनम'त शेडB क े आबंटन क े समय गैर-संP6Zत नवीकरण क े कारण फम' का लाइसस वैध नहं था और लाइसस -दान करने का मामला समDत क े काया'लय म वचाराधीन था और इसे फरवर, 2010 म अंDतम Rप से मंजूर कर लया गया। यह -Lतुत Iकया जाता है Iक उसक े बाद समDत क े गठन पर शेड का आवंटन -Dतवाद नं. 5 को Iकया गया था, जो Iक समDत का लाइससी था और शेड क े गरने से पहले शेड का कTजा धारक था। उपरोNत -LतुDतयां देते हुए यह -ाथ'ना क> जाती है Iक वत'मान अपीलB को खारज कर 5दया जाए।
6. हमने संबंधत प6B क> ओर से पेश होने वाले व3वान अधवNता को वLतार से सुना है। हमने व3वान एकल यायाधीश क े साथ-साथ उ च यायालय क> खंड पीठ 3वारा पारत आ6ेपत Dनण'य और आदेशB का अ&ययन Iकया है। 6.[1] शुjआत म, यह नोट Iकया जाना आवaयक है Iक अपीलकता' शेड/नीलामी मंच का दावा कर रहा है जो दुकान नं.27 और/या Iकसी अ य Lथान क े ठdक बगल म है। हालांIक, अपीलकता' शेड/नीलामी Zलेटफॉम' क े आवंटन क े संबंध म कोई वश:ट Dनयम और/या वDनयम Lथापत करने और/या 5दखाने म असमथ' है और वह भी, बस बगल और/या दुकान क े सामने िजसम एक वशेष 8यिNत 8यवसाय कर रहा है। इसलए, अपने प[6] म Iकसी वशेष अधकार क े अभाव म, अपीलकता' अपनी दुकान नं.27 क े ठdक बगल म और/या उसक े सामने शेड/नीलामी मंच क े आवंटन क े लए -ाथ'ना नहं कर सकता था। 6.[2] इस Lतर पर, यह नोट Iकया जाना आवaयक है Iक अ य 8यिNतयB को भी वभ न LथानB पर दुकान/नीलामी Zलेटफाम' आवं5टत Iकए जाते हF।यह भी &यान देने योkय है Iक 8यापार करने वाले 8यिNतयB क> संया नीलामी Zलेटफामl क> उपलTधता से अधक है। 6.[3] इस Lतर पर, यह भी नोट Iकया जाना आवaयक है Iक इस यायालय 3वारा 06.05.2016 और 05.08.2016 को पारत आदेशB क े अनुसरण म, याची- अपीलकता' ने अcयावेदन Iकया। आदेश इस -कार हF:- "वर:ठ अधवNता `ी पटवालया ने कहा Iक क ु छ अ य मंच भी उपलTध हF। य5द ऐसा है, तो -Dतवादगण संया 2 से 4 इस पर वचार कर सकते हF Iक Nया ऐसा एक मंच याचकाकता' को आवं5टत Iकया जा सकता है या नहं. याचकाकता' एक सZताह क े भीतर इस संबंध म एक -Dतवेदन देने का हकदार है। अगLत, 2016 म इस मामले को सूचीबf कर।" xxx "याचकाकता' क> ओर से पेश वर:ठ अधवNता `ी पी. एस. पटवालया ने कहा Iक मंच संया 13 उपलTध है। -Dतवादगण क े व3वान अधवNता -Lतुत करते हF Iक मामला वचाराधीन है और चार सZताह क> अवध क े भीतर इसका Dनण'य Iकया जाये। हम उEमीद है Iक -Dतवादगण इस पर अनुक ू ल वचार करगे। चार सZताह क े बाद याचकाओं को सूचीबf कर।" यहां तक Iक अपीलकता' क> ओर से उपिLथत व3वान अधवNता 3वारा 5दए गए बयान पर वचार करने करने क े लए -DतDनध2व क> अनुमDत द गयी थी Iक क ु छ अ य मंच हF जो उपलTध हF और उस पर, इस यायालय ने कहा Iक य5द ऐसा है, तो -Dतवादगण संया 2 से 4 इस पर वचार कर सकते हF Iक Nया ऐसा एक मंच अपीलकता' को आवं5टत Iकया जा सकता है या नहं। Iक उसक े बाद, अपीलकता' 3वारा एक अcयावेदन 5दया गया था, िजस पर समDत 3वारा एक वLतृत आदेश 3वारा वचार Iकया गया और अLवीकार कर 5दया गया है, जो Lवतः Lप:ट है। 6.[4] nापन/आदेश म, यह वशेष Rप से उ\लेख Iकया गया है Iक पहले शेड 10.06.2007 को ढह गया था और उसक े बाद, वष' 2009 म शेड का पुनDन'मा'ण Iकया गया था और कृ ष सचव 3वारा जार Iकए गए DनदYशB क े अनुसरण म एक नीDतगत Dनण'य लया गया था Iक 10.06.2007 को शेड क े ढहने से पहले िजन सभी आवं5टयB को काम करने क े लए शेड आवं5टत Iकए गए थे, वे शेड/Lथान आवं5टत Iकए जाने क े हकदार थे NयBIक वे शेड क े ढहने क> तारख को मौजूद थे। इसक े बाद सचव क े DनदYश क े अनुसार नीलामी Zलेटफामl क े आवंटन क े संबंध म सfांतB और 5दशा- DनदYशB क े अनुसार आवंटन Iकया गया है। ये 5दशा-DनदYश इस -कार हF:- "1. सबसे पहले उन सभी आवं5टयB को िज ह 10.06.2007 को शेड ढहने से पहले काम करने क े लए शेड आवं5टत Iकए गए थे, उ ह शेड/Lथान आवं5टत Iकए जाएंगे NयBIक वे शेड ढहने क> तारख को बाहर Dनकल गए थे।
2. य5द इसक े बाद और अधक Lथान उपलTध हF, तो उन LथानB का वnापन Iकया जाएगा और आवेदन आमंUOत करने क> तारख को वाLतवक लाइसस धारकB से नए आवेदनB को आमंUOत Iकया जाएगा या ऐसे लाइससधारक िजनक े लाइसस नवीकरण क े लए देय हF और आवेदन आमंUOत करने क> तारख तक स6म -ाधकार क े पास नवीकरण क े लए लंUबत हF, उ ह कम से कम 20 5दनB का नो5टस देने क े बाद बुलाया जाएगा।एक बार ऐसा हो जाने क े बाद और कानूनी Rप से वैध आवेदनB क े मामले म उपलTध Lथान क> संया से अधक होने पर, अ&य[6], बाजार समDत, संयुNत सचव, कृ ष वपणन बोड' और उपिLथत होने क े इ छ ु क आवेदकB क> उपिLथDत म oॉ आयोिजत Iकया जाएगा। oा क े आधार पर आगे LथलB/काय'LथलB का आवंटन Iकया जाएगा।
3. इन DनदYशB का तब तक पालन Iकया जाएगा जब तक सरकार अधDनयम क े तहत एक नया Dनयम नहं बनाती और नए 5दशा-DनदYश नहं देती। इस मामले म मेरे Dन:कष' को &यान म रखते हुए, मेर यह राय है Iक 10.06.2007 को अपना 8यवसाय कर रहे पूव' आवं5टयB क े अलावा Iकसी अ य को Iकया गया कोई भी आवंटन उचत और वैध नहं है और इसे खारज Iकए जाने क> आवaयकता है। मF बाजार समDत को उन आवं5टयB को आवं5टत Lथल/शेड को र[ करने क े लए नो5टस जार करने का DनदYश देता हूं जो 10.06.2007 तक आबं5टत नहं थे और उ ह सुनवाई का उचत अवसर देने क े बाद, इस आदेश म Dनधा'रत सfांत को &यान म रखते हुए उचत आदेश पारत कर सकते हF।" 6.[5] इसक े बाद, कृ ष सचव 3वारा Dनधा'रत 5दशाDनदYशB/सfांतB क े अनुसार आवंटन Iकया गया है। इन परिLथDतयB म, अपीलकता' नीलामी मंचB क े आवंटन क े संबंध म सचव 3वारा जार सfांतB और 5दशा-DनदYशB क े पालन और/या आवंटन डेहोर अवलोकन क े Iकसी भी तरजीह उपचार का हकदार नहं है। अपीलकता' को बाजार म और नीलामी मंच पर 8यवसाय करने वाले अ य 8यिNतयB क े समान और बराबर माना जाएगा। 6.[6] यहां तक Iक उ च यायालय 3वारा ठdक ह मत 8यNत Iकया गया है, दुकान म कारोबार करना और नीलामी मंच पर कारोबार करना, दोनB अलग और भ न हF।क े वल इसलए Iक एक 8यिNत क े पास लाइसस है और वह Iकसी वशेष दुकान म 8यवसाय कर रहा है, वह अधकार क े Rप म नीलामी मंच का हकदार नहं है और वह भी अपनी दुकान क े सामने और/या आसपास।इस तरह क े दावे का समथ'न करने वाले Iकसी भी Dनयम और/या वDनयम और/या 5दशाDनदYश को उ च यायालय या यहां तक Iक इस यायालय क े संnान म नहं लाया गया है। 6.[7] अब जहां तक -Dतवाद नं.[5] क े प[6] म नीलामी मंच क े आबंटन का संबंध है, यह नोट Iकया जाना आवaयक है Iक बाजार समDत और -Dतवाद नं.[5] क े अनुसार, -Dतवाद नं.[5] क े पास लाइसस है और वह 1970 से 8यवसाय कर रहा है, जबIक इसम अपीलकता' को 16.07.2007 को लाइसस मला था। ऐसा -तीत होता है Iक जब नवDनम'त शेड का आवंटन Iकया गया था, तब संबंधत समय पर, -Dतवाद नं.[5] क े लाइसस का नवीकरण नहं Iकया गया था और/या गैर-नवीकरण क े कारण वैध नहं था और लाइसस -दान करने का मामला समDत क े काया'लय म वचार क े लए लंUबत था, जो फरवर, 2010 म 5दया गया था। इसक े बाद, शेड को -Dतवाद नं.[5] क े प[6] म आवं5टत Iकया गया है, जो बाजार समDत का लाइससी है और शेड क े ढहने से पहले शेड का कTजा धारक था। -DतDनध2व तय करते समय बाजार समDत 3वारा इन सभी पहलुओं पर वLतार से वचार Iकया गया है।
7. उपरोNत कारणB को &यान म रखते हुए और इसक े वपरत Iकसी वशेष Dनयम/वDनयम क े अभाव म और जब शेड का आवंटन कृ ष सचव क े सfांतB/5दशा-DनदYशB क े अनुसार Iकया जाता है, तो इसम ऊपर -Lतुत Iकया गया है, और अपीलकता' (ओं) क े प[6] म Iकसी वशेष Dनयम क े अभाव म, अपनी दुकान क े ठdक सामने और/या उससे सटे हुए आवंटन का दावा करने का अधकार। जब नीDत और 5दशाDनदYशB क े अनुसार -Dतवाद नं.[5] क े प[6] म आवंटन Iकया जाता है, तो उ च यायालय क े एकल यायाधीश और खंड पीठ दोनB ने अपीलकता' क े Qखलाफ सह अभDनधा'रत Iकया है और उचत Rप से रट याचकाओं और अपीलB को खारज कर 5दया है।हम उ च यायालय क े वचारB से पूर तरह सहमत हF।
8. उपरोNत को &यान म रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणB से, वत'मान अपीलB म योkयता क> कमी है और इ ह खारज Iकया जाना चा5हए और तदनुसार खारज Iकया जाता है। कोई कॉLट नहं।.....................जे. [एम. आर. शाह] ….................जे. [बी. वी. नागार2ना] 03 माच', 2023 नई 5द\ल अLवीकरणः Lथानीय भाषा म अनुवा5दत Dनणय' वाद क े सीमत उपयोग क े लए है ताIक वह अपनी भाषा म इसे समझ सक े और Iकसी अ य उ3येaय क े लए इसका उपयोग नहं Iकया जा सकता है। सभी 8यवहारक और आधकारक उ3येaयB क े लए Dनण'य का अंtेजी संLकरण -ामाQणक होगा और Dन:पादन और काया' वयन क े उfेaय क े लए उपयुNत रहेगा । Translated by Mr Lekh Nath Gautam, Translator.