Full Text
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 5684/2021
उƣर हǐरयाणा ǒबजलȣ ͪवतरण
Ǔनगम ͧलͧमटेड व अÛय ...अपीलाथȸ(गण)
बनाम
अडानी पावर (मुंġा) ͧलͧमटेड व अÛय ...Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया., बी.आर.गवई
JUDGMENT
1. वत[मान अपील मɅ ͪवɮवान अपीलȣय Ûयायाͬधकरण, नई Ǒदãलȣ (इसक े आगे “ए.पी.टȣ.इ.एल.” क े Ǿप मɅ संदͧभ[त) ɮवारा अपील सं. 358/2019 मɅ Ǒदनांक 30 जून, 2021 को ͪवɮयुत् हेतु पाǐरत Ǔनण[य और आदेश को चुनौती दȣ गई है िजसक े ɮवारा उƣर हǐरयाणा ǒबजलȣ ͪवतरण Ǔनगम ͧलͧमटेड और दͯ¢ण हǐरयाणा ǒबजलȣ ͪवतरण Ǔनगम ͧलͧम. (इसक े आगे “हǐरयाणा उपयोͬगता” क े Ǿप मɅ संदͧभ[त) यहाँ पर अपीलकता[, ɮवारा दायर अपील को ख़ाǐरज ͩकया गया और क Ʌ ġȣय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (इसक े आगे “क े.ͪव.ͪव.आयोग” ɮवारा याͬचका सं. 251/एमपी/2018 मɅ Ǒदनांक 13 जून, 2019 को पाǐरत Ǔनण[य और आदेश को बनाए रखा गया है| ĤǓतवेɮय पृçठ सं. 2
2. सं¢ेप मɅ, वत[मान अपील को उ×पÛन करने वाले तØय Ǔनàनानुसार हɇ: हǐरयाणा यूǑटͧलटȣज ने गुजरात राÏय मɅ एपी(एम)एल ɮवारा èथाͪपत उ×पादन इकाइयɉ 7,[8] और 9 ɮवारा 1424 मेगावाट कȧ अनुबंͬधत ¢मता क े ͧलए Ĥ×यथȸ-अडानी पावर (मुंġा) ͧलͧमटेड (इसक े आगे “एपी(एम)एल” क े Ǿप मɅ संदͧभ[त) क े साथ Ǒदनांक 7 अगèत 2008 को दो ǒबजलȣ खरȣद समझौते (सं¢ेप मɅ, “पीपीए”) उÈत पीपीए मɅ ǓनǑहत Ǔनयमɉ और शतɟ पर ͩकए थे| उÈत पी.पी.ए. हǐरयाणा यूǑटͧलटȣज और एपी(एम)एल क े बीच हǐरयाणा यूǑटͧलटȣज ɮवारा क े Ûġȣय सरकार क े ǑदशाǓनदȶश ɮवारा ͪवɮयुत् अͬधǓनयम, 2003 कȧ धारा 63 क े तहत कȧ गई टैǐरफ आधाǐरत बोलȣ ĤͩĐया क े अनुसरण मɅ हुआ था|
3. एपी(एम)एल ने Ǒदनांक 5 जुलाई 2012 को याͬचका सं. 155/एमपी/2012 क े Ǿप मɅ एक याͬचका दायर कȧ, िजसमɅ अÛय बातɉ क े साथ-साथ, ͪवͧभÛन आधारɉ पर बोलȣ मɅ उिãलͨखत टैǐरफ से टैǐरफ मɅ वृɮͬध मɅ राहत कȧ मांग कȧ गई थी| क े.ͪव.ͪव.आयोग ने उÈत याͬचका मɅ Ǒदनांक 2 अĤैल 2013 और 21 फरवरȣ 2014 को आदेश पाǐरत ͩकए थे| उÈत आदेशɉ को एपीटȣईएल क े सम¢ चुनौती दȣ गई थी| अंततः, एपीटȣईएल क े आदेश को चुनौती देने वालȣ अपीलɉ का एक ज×था ͧसͪवल अपील सं. 5399-5400/2016 क े माÚयम से इस Ûयायालय मɅ पहुंचा| इस Ûयायालय ने, एनजȸ वॉचडॉग बनाम क Ʌ ġȣय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग और अÛय[1] क े मामले मɅ Ǒदनांक 11 अĤैल, 2017 को Ǔनण[य ͧलया, िजसमे गौर ͩकया गया ͩक:- पृçठ सं. 3 "57. दोनɉ पğ Ǒदनांक 31-7-2013 और संशोͬधत टैǐरफ नीǓत अͬधǓनयम कȧ धारा 3 क े तहत जारȣ ͩकए जा रहे वैधाǓनक दèतावेज हɇ और इनमɅ कानून कȧ शिÈत है। इस Ĥकार, यह èपçट है ͩक जहां तक भारतीय कोयले कȧ खरȣद का संबंध है, इस सीमा तक ͩक कोल इंͫडया और अÛय भारतीय İोतɉ से आपूǓत[ मɅ कटौती कȧ जाती है, इन दèतावेजɉ क े साथ पढ़े गए पी.पी.ए मɅ खंड 13.[2] मɅ Ĥावधान ͩकया गया है ͩक कानून मɅ बदलाव क े पǐरणामɉ का Ǔनधा[रण करते समय, प¢कारɉ को इस ͧसɮधांत का Úयान रखना होगा ͩक कानून मɅ इस तरह क े बदलाव से Ĥभाͪवत प¢कर को ¢ǓतपूǓत[ का उɮदेæय माͧसक शुãक भुगतान ɮवारा से बहाल करना है, इस आͬथ[क िèथǓत तक कȧ Ĥभाͪवत प¢ को मानो कानून मɅ ऐसा बदलाव नहȣं हुआ है। इसक े अलावा, पी.पी.ए कȧ पǐरचालन अवͬध क े ͧलए, ͪवĐ े ता को लागत मɅ ͩकसी भी वृɮͬध / कमी क े ͧलए ¢ǓतपूǓत[ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा और क Ʌ ġȣय ͪवɮयुत ͪवǓनयमन आयोग ɮवारा तय कȧ गई Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा। ऐसा होने क े कारण हमारा ͪवचार है ͩक यɮयͪप इंडोनेͧशया क े कानून मɅ पǐरवत[न पी.पी.ए क े साथ पǑठत Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ क े तहत कानून मɅ पǐरवत[न क े Ǿप मɅ योÊय नहȣं होगा, लेͩकन भारतीय कानून मɅ पǐरवत[न Ǔनिæचत Ǿप से होगा। 58...क Ʌ ġȣय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग इस Ǔनण[य क े पǐरणामèवǾप इस मामले पर नए ͧसरे से ͪवचार करेगा और यह तय करेगा ͩक उन ǒबजलȣ उ×पादकɉ को Èया राहत दȣ जानी चाǑहए जो पी.पी.ए क े खंड 13 क े अंतग[त आते हɇ, जैसा ͩक हमने इस Ǔनण[य मɅ अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया है।"
4. इस Ûयायालय ɮवारा पाǐरत पूवȾÈत आदेश क े अनुसरण मɅ, ए. पी. (एम) एल ने सी.ई.आर.सी क े सम¢ याͬचका संÉया 97/एम.पी/2017 क े Ǿप मɅ एक याͬचका दायर कȧ गई िजसमɅ कानून मɅ पǐरवत[न क े आधार पर राहत कȧ पृçठ सं. 4 माँग कȧ गई। सी.ई.आर.सी ने आदेश Ǒदनांक 31 मई, 2018 क े ɮवारा उÈत याͬचका को ͪवͬध मɅ पǐरवत[न क े सàबÛध मɅ èवीकार ͩकया |
5. सी.ई.आर.सी. क े सम¢ हǐरयाणा यूǑटͧलटȣज ɮवारा एक पुनͪव[लोकन याͬचका पुनͪव[लोकन याͬचका संÉया 24/आर.पी/2018 क े Ǿप भी दायर कȧ गई थी। सी.ई.आर.सी. ने Ǒदनांक 3 नवंबर 2020 क े Ǔनण[य और आदेश ɮवारा उÈत पुनͪव[लोकन याͬचका को खाǐरज कर Ǒदया। इस से असंतुçट होकर, अपीलाथȸगण ने ए.पी.टȣ.ई.एल. क े सम¢ एक अपील दाͨखल कȧ गई| ए.पी.टȣ.ई.एल. ने उÈत अपील को Ǒदनांक 3 नवंबर 2020 को Ǔनण[य और आदेश क े ɮवारा ख़ाǐरज कर Ǒदया था इसे चुनौती देते हुए, 2020 कȧ ͧसͪवल अपील सं. 4143 इस Ûयायालय क े सम¢ दायर कȧ गई। सम Ǔतͬथ क े आदेश से, इस Ûयायालय ने उÈत अपील को खाǐरज कर Ǒदया।
6. इस बीच, कोयला मंğालय, भारत सरकार (सं¢ेप मɅ, एम.ओ.सी) ने 22 मई 2017 को शिÈत नीǓत क े तहत कोयले क े आवंटन क े ͧलए एक नई åयवèथा लागू कȧ गई। शिÈत नीǓत क े तहत, पुरानी åयवèथा क े तहत िजन पǐरयोजनाओं को मंजूरȣ दȣ गई थी, वे 31 माच[ 2017 क े बाद भी Ǔनिæचत कोयले कȧ माğा (सं¢ेप मɅ, ए.सी.Èयू) क े 75% कȧ आपूǓत[ को ĤाÜत करने क े Ǔनरंतर हकदार रहɅगे।
7. यह ĤǓतवाद करते हुए ͩक 75% एसीÈयू से कमी थी, एपी(एम)एल ने ͪवͬध मɅ पǐरवत[न क े कारण कमी क े ͧलए राहत का दावा करते हुए याͬचका पृçठ सं. 5 संÉया 251/एमपी/2018 क े Ǿप मɅ एक याͬचका दायर कȧ। क े.ͪव.ͪव. आयोग ने आदेश Ǒदनांͩकत 13 जून 2019 को कͬथत दावे को अनुमǓत Ĥदान कȧ। इससे åयͬथत होने क े कारण, एक अपील, जो 2019 कȧ अपील संÉया 358 है, एपीटȣईएल क े सम¢ दायर कȧ गई थी।
8. तीन आधारभूत आधारɉ क े साथ अÛय आधारɉ को एपीटȣईएल क े सम¢ उठाया गया। पहला आधार यह था ͩक शिÈत नीǓत को ͪवͬध मɅ पǐरवत[न नहȣं माना जा सकता। दूसरा आधार यह था ͩक एपी(एम)एल ने ͪवͬध मɅ पǐरवत[न का नोǑटस नहȣं Ǒदया और, वैसे तो, ͪवͬध मɅ पǐरवत[न क े आधार पर लाभ का हकदार नहȣं था। तीसरा आधार रखाव लागत क े पंचाट क े सÛदभ[ मɅ था। एपीटȣईएल ने आ¢ेͪपत Ǔनण[य व आदेश Ǒदनांͩकत 30 जून, 2021 ɮवारा उÈत अपील को खाǐरज कर Ǒदया।
9. इससे åयͬथत होने क े कारण हǐरयाणा यूǑटͧलटȣज ने वत[मान अपील को दायर ͩकया है।
10. सम Ǔतͬथ क े आदेश क े माÚयम से, हमने महाराçĚ राÏय ͪवɮयुत ͪवतरण क ं पनी ͧलͧमटेड (एमएसईडीसीएल) ɮवारा दायर अपीलɉ को Ǔनͨण[त ͩकया है, िजसमɅ इन सभी आधारɉ को उठाया और इन पर ͪवचार ͩकया गया था तथा ͫडèकॉम क े ͪवǽɮध अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया गया था। वत[मान अपील मɅ एपीटȣईएल ɮवारा Ǒदए गए Ǔनçकष[ Ǔनण[य व आदेश Ǒदनांͩकत 28 ͧसतंबर पृçठ सं. 6 2020 मɅ Ǒदए गए Ǔनçकषɟ क े समान हɇ, िजसे हमने 2021 कȧ ͧसͪवल अपील संÉया 677-678 मɅ बरकरार रखा है।
11. आगे यह उãलेख करना Ĥासंͬगक होगा ͩक वत[मान अपील दोनɉ अͬधकाǐरयɉ ɮवारा तØयɉ क े समवतȸ Ǔनçकषɟ से उ×पÛन होती है।
12. इस Ûयायालय ने, महाराçĚ राÏय ͪवɮयुत ͪवतरण क ं पनी ͧलͧमटेड (एमएसईडीसीएल) बनाम अडानी पावर महाराçĚ ͧलͧमटेड (एपीएमएल) व अÛय क े मामले मɅ, सीईए, सीईआरसी और ͪवɮवान एपीटȣईएल कȧ ǓनयुिÈत, योÊयता और सदèयɉ क े संबंध मɅ ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 क े तहत Ĥासंͬगक Ĥावधानɉ पर ͪवचार करने क े बाद, यह अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया ͩक ये Ǔनकाय इस ¢ेğ क े ͪवशेष£ɉ से ͧमलकर बने Ǔनकाय हɇ। इस मुɮदे पर ͪवͧभÛन Ǔनण[यɉ पर ͪवचार करने क े बाद, इस Ûयायालय ने इस Ĥकार ǑटÜपणी कȧ:- “123. हाल हȣ मɅ, ͪववेक नारायण शमा[ बनाम भारत संघ क े मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ ने यह अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया है ͩक Ûयायालयɉ को इस ¢ेğ क े ͪवशेष£ɉ ɮवारा ͧलए गए Ǔनण[यɉ मɅ हèत¢ेप करने मɅ धीमा होना चाǑहए और जब तक यह नहȣं पाया जाता है ͩक ͪवशेष£ Ǔनकाय अǓनवाय[ सांͪवͬधक उपबंधɉ पर ͪवचार करने मɅ ͪवफल रहे हɇ या ͧलए गए Ǔनण[य बाहरȣ ͪवचारɉ पर आधाǐरत हɇ या वे Ĥथम Ǻçटया मनमाने और अवैध हɇ, इस Ûयायालय क े ͧलए ͪवशेष£ Ǔनकायɉ क े ͪवचारɉ क े साथ अपने ͪवचारɉ को ĤǓतèथाͪपत करना उͬचत नहȣं होगा।” पृçठ सं. 7
13. हमारȣ राय मɅ, सीईआरसी और एपीटȣईएल ɮवारा ͧलया गया समवतȸ Ǻिçटकोण को अǓनवाय[ सांͪवͬधक उपबंधɉ कȧ अ£ानता मɅ ͧलया गया मत नहȣं कहा जा सकता और न हȣ यह कहा जा सकता है ͩक यह बाहरȣ ͪवचार पर आधाǐरत है। यह भी नहȣं कहा जा सकता ͩक यह मत Ĥथम Ǻçटया मनमाना या अवैध है। इस Ĥकार, वत[मान अपील मɅ ͩकसी भी हèत¢ेप कȧ आवæयकता नहȣं होगी।
14. नतीजतन, अपील खाǐरज कर दȣ जाती है। लंǒबत आवेदन, यǑद कोई हɉ, का Ǔनपटान ͩकया जाता है। कोई जुमा[ना नहȣं।.................Ûया. [बी.आर. गवई].................Ûया. [ͪवĐम नाथ] नई Ǒदãलȣ 20 अĤैल, 2023 पृçठ सं. 8 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।