Ajmer Sah v. Haryana State

High Court of Haryana · 11 Apr 2023 · 2023 INSC 349
Rajesh Badal; Abhay S. Oka
Criminal Appeal Nos 665-666 of 2011
criminal appeal_allowed Significant

AI Summary

The Supreme Court set aside convictions under Sections 148, 323, 325, and 307 IPC, holding that a dispute over a community village path involving mutual injuries with agricultural tools does not constitute an unlawful assembly attack with intent to cause grievous harm.

Full Text
Translation output
आपरािधक अपील सं 665-666 ऑफ 2011
[गैर- रपोटयो य]
भारत के उ तम यायालय म
आपरािधक अपील यायािधकरण
आपरािधक अपील सं 665-666 ऑफ 2011
अजमेर सह और अ य ......अपीलकतागण
बनाम
ह रयाणा रा य …..... उ रदातागण
िनणय
राजेश बदल, जे.
JUDGMENT

1. शु आत म, अपीलकतागण के िव ान अिधव ा ने तुत कया क अजमेर सह पु जीवन सह इस यायालय के सम अपील के लंिबत रहने के दौरान मृ यु हो जाने के कारण, उसक अपील समा हो जाती है।

2. अपीलकतागण क दोषिसि को उ यायालय ारा बरकरार रखे जाने के बाद, 10 मई, 2010, दनां कत आदेश इस यायालय के सम चुनौती के अधीन है। आ ेिपत आदेश के आधार पर, उ यायालय ने (1) जीवन सह के पु अजमेर सह ारा (2) अजमेर सह के पु मान सह ारा (3) गुर यन सह अजमेर सह के पु (4) शमशेर सह के पु सु र दर सह और (5) जीवन सह के पु नानक सह के ारा दायर आपरािधक अपील सं 2001 क 843 एस.बी का िनपटारा कर दया है, िजनम से अजमेर सह के िव अपील समा हो गई है। आपरािधक पुनरी ण न. 475/2002 और 778/2003 का भी उसी आदेश ारा िनपटारा कया गया था। अपीलकतागण को भारतीय दंड संिहता (आईपीसी) क धारा 149 के साथ प ठत धारा 148,323,325 और 307 के तहत ायल कोट ारा दोषी ठहराया गया था।उ ह धारा 149 के साथ प ठत धारा 148 के तहत छह महीने के कठोर कारावास क सजा सुनाई गई थी और साथ ही धारा 149 के साथ प ठत धारा 323 के िलए, धारा 149 आईपीसी के साथ प ठत धारा 325 के तहत दो साल और धारा 149 आईपीसी के साथ प ठत धारा 307 के तहत सात साल क सजा सुनाई गई थी।

3. उ यायालय ने 10 मई, 2010 के आदेश ारा अपीलकतागण क अपील खा रज कर दी। तथािप, 28 मई, 2010, दनां कत प ातवत आदेश ारा, 2023 INSC 349 उ यायालय ारा सजा देने वाले भाग को संशोिधत कया गया था। उ उपांतरण के िलए कहा गया कारण यह था क किथत अपील म 28 मई, 2010, दनां कत एक अंत रम आदेश पा रत कया गया था, जो भारतीय दंड संिहता क धारा 149 के साथ प ठत धारा 307 के तहत दंडादेश को सात वष से घटाकर पांच वष कर दया गया था, ले कन उ उपांतरण को िव तृत िनणय म शािमल नह कया गया था।

4. यह एक ऐसा मामला है िजसम दोन प को चोट आ । एफआईआर नं.75 तारीख 27.3.1997 जगदीश चंद के िशकायत पर दज क गयी थी, िजसम जगदीश चंद ने आरोप लगाया क 27.3.1997 क सुबह लगभग

8.00 बजे सुर सह ने िववा दत माग, घर के बारा से अपनी ै टर ॉली चलाने क कोिशश क । जगदीश चंद के भतीजे राजेश कु मार ने उ ह ऐसा नह करने के िलए कहा। आरोपी मान सह, अजमेर सह, नानक सह और गुरिधयान सह ै टर ॉली म बैठे थे। उ ह ने राजेश कु मार और जगदीश चंद पर लाठी से हमला कया।इसके बाद, लाजवंती (रिव कु मार, राजेश कु मार और संजीव कु मार क मां) के िसर पर लाठी चलाई गई।शोर मचाने पर, रिव कु मार और संजीव कु मार (जगदीश चंद के भतीजे) उ ह बचाने आए।गुरिधयान सह ने राजेश कु मार के िसर पर क सी (कु दाल) मारी।नानक सह ने रिव कु मार को लाठी मारी, जब क सु रदर सह ने संजीव कु मार को लाठी मारी। शोर शराबा सुनकर ामीण क भीड़ जमा हो गई।घायल को अ पताल ले जाया गया और उनक िच क सक य जांच क गई।

5. इसके िवपरीत, अपीलकतागण को कई चोट आ । पीएचसी पंजोकरा म उनक िच क सक य जांच भी क गई।

6. बचाव प के अनुसार, अजमेर सह क प ी हरबंस कौर और लाजवंती के बीच झगड़ा आ था। नतीजतन, दोन प के पु ष सद य एक हो गए और वतं लड़ाई ई।

7. प के बीच िववाद, जैसा क दावा कया गया था, अपीलकतागण ारा िववा दत माग के उपयोग के संदभ म था। चूं क लड़ाई म दोन प को चोट आ, इसिलए यह नह माना जा सकता है क ऐसी कोई घटना नह ई थी।

8. अपीलकतागण के िव ान अिधव ा ारा उठाया गया तक यह था क हाथ के मामले म, िशकायतकता प आ ामक था य क दन- ित दन के आधार पर वे उ ह डांटते थे जब वे भूिम पर माग का उपयोग कर रहे थे, जो क ाम पंचायत के नाम पर है।िशकायतकता प भूिम के उस िह से को अपना मान रहा था।वा तव म, 27.3.1997 को घटना के तुरंत बाद िशकायतकता प कार, अथात् कुं दन के पु जगदीश चंद और कृ ण ारा अजमेर सह, जीवन सह और यान सह के पु नानक सह, अजमेर सह के पु मान सह और शमशेर के पु सुर सह के िव थायी ादेश के िलए एक दीवानी मुकदमा दायर कया गया था। वाद म ाथना यह थी क उसम ितवा दय को वादी के बारा का उपयोग माग के प म करने से रोका जाए।वाद 31.3.1997 को दायर कया गया था, िजसे 15.1.2003 को खा रज कर दया गया था।खसरा नं.117 से संबंिधत वादी के प म ादेश क कोई िड पा रत नह क गई थी, िजसे वादी क संपि होने का दावा कया गया था य क यह ाम पंचायत के वािम व म पाया गया था और र फयाम के िलए आरि त था।

9. उ ह ने आगे तुत कया क अपीलकतागण प के कई ि य को भी चोट आ और उनम से कु छ गंभीर पाए गए। हालां क, नीचे क अदालत इस पर िवचार करने म िवफल रही ह।दरअसल, यह आ मर ा का मामला था।घटना िशकायतकता प के प रसर के बाहर ई थी, इसिलए अपीलकतागण को आ ामक नह कहा जा सकता है। इरादा थािपत नह कया जा सकता य क कसी हिथयार का इ तेमाल नह कया गया था।वे के वल अपने साथ अपने कृ िष उपकरण ले जा रहे थे और खेत म जाने का यह सामा य समय था य क घटना लगभग 8.00 a.m. पर ई थी। आरोप यह है क अपीलकतागण ै टर ॉली म जा रहे थे, जब िशकायतकता प के उकसावे पर, घटना ई।

10. दूसरी ओर, रा य के िव ान अिधव ा का तक था क यह एक ऐसा मामला है िजसम अपीलकता को आ ामक पाया गया था।उ ह ने िशकायतकता प को गंभीर चोट प ंचाई थ ।भले ही उ ह कुछ चोट आ, ले कन वे िनजी र ा के अपने अिधकार का योग कर रहे थे।घायल गवाह के बयान के प म सा य को खा रज नह कया जा सकता है। घायल गवाह के अलावा, वतं गवाह को भी पेश कया गया िज ह ने अिभयोजन प के बयान क पुि क ।

11. प के िव ान अिधव ा को सुना और अिभलेख पर साम ी का अ ययन कया।

12. घटना क तारीख को लेकर कोई िववाद नह है। यह भी रकॉड पर नह आया है क िजन अपीलकता को हमलावर कहा गया था और िज ह दोषी ठहराया गया था, उ ह ने कसी भी हिथयार का इ तेमाल कया था या वे अपने पूव िनधा रत दमाग के साथ घटना थल पर गए थे। यहां तक क िशकायतकता प ारा थािपत मामला यह था क वे एक ॉली म माग से गुजर रहे थे।लड़ाई म किथत तौर पर लाठी और क सी (कु दाल) का इ तेमाल कया गया था। ये सामा य कृ िष उपकरण ह जो ामीण े म उपयोग कए जाते ह, िज ह अपीलकतागण अपनी ॉली म ले जा रहे थे।

13. जैसा क अिभलेख से प है, िववाद अपीलकतागण ारा माग के उपयोग के संबंध म था िजसे िशकायतकता प अपना होने का दावा कर रहा था। एक अ य त य जो रकॉड म आया है, वह यह है क घटना के तुरंत बाद िशकायतकता प ारा दायर एक दीवानी मामले म एक िड है, िजसम यह माना गया था क माग ाम पंचायत का है और वही र फयाम है।

14. इसम कोई संदेह नह है क िशकायतकता प को चोट लगी ह। हालां क, त य यह है क आरोपी प को भी चोट आई ह।उ यायालय के िनणय म, अपीलकतागण को लगी चोट पर उिचत िवचार नह कया गया है। पूरा जोर िशकायतकता प ारा झेली गई चोट या उनके नेतृ व म सबूत पर है।अपीलकतागण क ितर ा को छुआ नह गया है। उ यायालय ने यह भी मत था क घटना क जगह बारा और िशकायतकता प के घर के बीच क जगह थी। मु ा अपीलकतागण ारा पा रत माग का उपयोग था िजस पर िशकायतकता प आपि उठा रहा था।

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15. अिभलेख पर उस साम ी को यान म रखते ए, िजस पर ऊपर चचा क गई है, जहां दोन प को वतं लड़ाई म चोट आ और माग, जो लड़ाई का मूल कारण था, को ाम पंचायत और र फयाम के वािम व वाला माग माना गया है और जो िशकायतकता प से संबंिधत नह है, हमारी राय म, अपीला थय क दोषिसि और सजा को कानूनी प से कायम नह रखा जा सकता है। अपील को तदनुसार अनुमित दी जाती है।िवचारण यायालय ारा पा रत और उ यायालय ारा पुि कए गए दोषिसि और दंडादेश के िनणय और आदेश को अपा त कर दया जाता है।अपीलकतागण के जमानत बंध-प को िड चाज कया जाता है।................... जे. [अभय एस. ओका]..….............. जे. [राजेश बदल] नई द ली।11 अ ैल, 2023 vLohdj.k%& LFkkuh; Hkk’kk esa vuqokfnr fu.k;Z oknh ds lhfer mi;ksx ds fy, gS rkfd og viuh Hkk’kk esa bls le> lds vkSj fdlh vU; m|s”; ds fy, bldk mi;ksx ugha fd;k tk ldrk gSA lHkh O;ogkfjd vkSj vkf/kdkfjd m|s”;ks ds fy, fu.kZ; dk vaxzsth laLdj.k izkekf.kd gksxk vkSj fu’iknu vkSj dk;kZUo;u ds m)s”; ds fy, mi;qDr jgsxkA