Full Text
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील सं. 3621/2023
रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ सरकार .....अपीलकता[
बनाम
रͪवंदर क
ु मार जैन एंव अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
Ǔनण[य
Ûया.राजेश ǒबंदल,
JUDGMENT
1. वत[मान अपील मɅ चुनौती Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा 2014 क े ǐर.या.(ͧस) संÉया 6912 मɅ पाǐरत आदेश क े ͧलए है, िजसक े तहत Ĥ×यथȸ संÉया 1 ɮवारा भूͧम अͬधĒहण, पुनवा[स और पुनèथा[पन मɅ उͬचत मुआवजा और पारदͧश[ता का अͬधकार अͬधǓनयम, 2013 (िजसे इसमɅ इसक े बाद 'अͬधǓनयम, 2013' कहा गया है) कȧ धारा 24 (2) को लागू करते हुए दायर 2023 INSC 558 ǐरट याͬचका को अनुमǓत दȣ गई थी और यह माना गया था ͩक भूͧम का कÞजा नहȣं था। न तो मुआवजा ͧलया गया और न हȣ मुआवजा Ǒदया गया।
2. अपीलकता[ कȧ ओर से उपिèथत ͪवɮवान अͬधवÈता ɮवारा यह तक [ Ǒदया गया है ͩक मूल माͧलक भूͧम क े अͬधĒहण को ǐर.या. दाͨखल करक े चुनौती दȣ गई। ǐर.या. (ͧस) 1986 कȧ सं.1229 िजसे 09.12.2004 पर गैर-अͧभयोजन क े ͧलए खाǐरज कर Ǒदया गया था। Ĥ×यथȸ सं.[1] ने दावा ͩकया ͩक उसने Ǒदãलȣ भूͧम (अंतरण पर Ǔनब[Ûधन) अͬधǓनयम, 1972 (िजसे इसमɅ इसक े बाद "अͬधǓनयम 1972" कहा गया है) कȧ धारा 8 क े तहत उसे Ǒदए गए अनापͪƣ Ĥमाणपğ क े संदभ[ मɅ मूल माͧलक से ͪवचाराधीन भूͧम खरȣदȣ थी। Ĥ×यथȸ सं.[1] ने भी भूͧम कȧ खरȣद क े बाद, ǐर.या. वाले अͬधĒहण को चुनौती देते हुए ǐरट याͬचका दायर कȧ। ǐर.या.(ͧस) 3701/2008 िजसे 22.10.2008 को खाǐरज कर Ǒदया गया था, इसे Ĥ×यथȸ संÉया 1 क े ͧलए èवतंğ छोड़ Ǒदया गया। Ǒदनांͩकत 09.12.2004 आदेश कȧ समी¢ा/वापस बुलाने क े ͧलए, िजसक े माÚयम से भूͧम अͬधĒहण को चुनौती देने वालȣ मूल माͧलक ɮवारा दायर ǐरट याͬचका को खाǐरज कर Ǒदया गया था। यह Ĥèतुत ͩकया गया ͩक उपरोÈत आवेदन भी खाǐरज कर Ǒदया गया। Ǔनण[य का उãलेख करते हुए ͧशव क ु मार और अÛय बनाम भारत संघ और अÛय मɅ यह Ĥèतुत ͩकया गया था ͩक अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया पूरȣ होने क े बाद भूͧम क े आगामी खरȣदार क े पास 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24 (2) को लागू करने का कोई अͬधकार नहȣं है, यह दावा करने क े ͧलए ͩक ͪवचाराधीन अͬधĒहण समाÜत हो गया है। इसͧलए, ǐरट याͬचका èवयं रखरखाव योÊय नहȣं होने क े कारण बखा[èत ͩकए जाने योÊय है। उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश को रɮद कर Ǒदया जाए।
3. दूसरȣ ओर, ͪवɮवान अͬधवÈता उपिèथत होते हɇ Ĥ×यथȸ सं.[1] कȧ ओर से Ĥèतुत ͩकया ͩक यह एक ऐसा मामला है िजसमɅ न तो मुआवजे का भुगतान ͩकया गया है और न हȣ भूͧम का कÞजा ͧलया गया है। Ĥ×यथȸ सं.[1] पहले से हȣ ͪवचाराधीन भूͧम पर अपना घर बना चुका है और एक दशक से अͬधक समय से वहां रह रहा है। उसे गृह कर क े Ǿप मɅ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है, िजसका Ǔनयͧमत Ǿप से भुगतान ͩकया जा रहा है। इस èतर पर, उसक े कÞजे को बाͬधत करना उͬचत नहȣं होगा Èयɉͩक वह अपने आĮय से वंͬचत हो जाएगा। उÛहɉने आगे कहा ͩक मामले मɅ ͪवĐय ͪवलेख 1972 क े अͬधǓनयम क े Ĥावधानɉ क े तहत अͬधकाǐरयɉ से उͬचत अनुमǓत क े बाद दज[ ͩकया गया था। इसͧलए, इस èतर पर, उसे अपने अͬधकार से वंͬचत नहȣं ͩकया जाना चाǑहए। याͬचका खाǐरज कȧ जाए।
4. प¢कारɉ क े ͧलए ͪवɮवान अͬधवÈता को सुना और पेपर बुक का अवलोकन ͩकया।
5. िजन बुǓनयादȣ तØयɉ पर कोई ͪववाद नहȣं है, वे यह हɇ ͩक ͪवचाराधीन भूͧम क े अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया 25-11-1980 को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 कȧ अͬधसूचना जारȣ होने क े साथ शुǾ हुई थी। तदुपरांत, धारा 6 क े अंतग[त अͬधसूचना Ǒदनांक 27.05.1985 को जारȣ कȧ गई। उस èतर पर भूèवामी ने 1986 क े ǐर.या.(ͧस) संÉया 1229 दायर करक े अͬधĒहण को चुनौती दȣ। भूͧम अͬधĒहण कलेÈटर ɮवारा 05.06.1987 को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 11 क े तहत पुरèकार कȧ घोषणा कȧ गई थी। ǐरट याͬचका को 09-12-2004 को अͧभयोजन न चलाए जाने क े कारण खाǐरज कर Ǒदया गया था। उÍच Ûयायालय ने यह भी दज[ ͩकया ͩक याͬचका मɅ उठाया गया मुɮदा अÛयथा ͪवͧभÛन Ǔनण[यɉ ɮवारा भी समाͪवçट ͩकया गया है।
6. Ĥ×यथȸ सं.1, रͪवंदर क ु मार जैन ने पंजीकृ त ͪवĐय ͪवलेख Ǒदनांक 18.06.2003 क े माÚयम से ͪवचाराधीन भूͧम खरȣदȣ यह èपçट ͩक उÛहɅ भूͧम अͬधĒहण क े बारे मɅ जानकारȣ थी, दो तØयɉ से èपçट है। सबसे पहले, यह ͩक Ĥ×यथȸ सं. 1 कȧ ओर से उपिèथत ͪवɮवान अͬधवÈता ɮवारा यह इंͬगत करने कȧ मांग कȧ गई थी ͩक उÛहɉने भूͧम क े हèतांतरण क े ͧलए 1972 क े अͬधǓनयम क े Ĥावधानɉ क े संदभ[ मɅ स¢म Ĥाͬधकारȣ से अनुमǓत ĤाÜत कȧ थी, जो पहले हȣ अͬधĒǑहत कȧ जा चुकȧ थी। हालाँͩक, ͪवĐय ͪवलेख क े पैरा 13 मɅ उस संबंध मɅ एक अèपçट कथन ͩकया गया है, हालाँͩक, ऐसा कोई Ĥमाणपğ Ĥèतुत नहȣं ͩकया गया था। यहां तक ͩक इसका उ×पादन भी Ĥ×यथȸ सं.[1] क े ͧलए ͩकसी भी तरह से सहायक नहȣं हो सकता है। दूसरा, ǐरट याͬचका Ĥ×यथȸ सं. 1 ǐर.या.(ͧस) 2008 कȧ सं.3701 अͬधĒहण काय[वाहȣ को चुनौती देता है। उसी को 22.10.2008 पर वापस लेने क े Ǿप मɅ खाǐरज कर Ǒदया गया था | उसमɅ याͬचकाकता[ Ǒदनांͩकत 09.12.2004 आदेश कȧ समी¢ा/वापस बुलाने क े उपाय का लाभ उठाने क े ͧलए, िजसे पूव[वतȸ ɮवारा Ĥ×यथȸ सं.1, अͬधĒहण को चुनौती देते हुए, गैर-अͧभयोजन क े ͧलए खाǐरज कर Ǒदया गया था। यह èवीकृ त िèथǓत है ͩक Ĥ×यथȸ सं.[1] ɮवारा समी¢ा/वापस करने क े ͧलए दायर एक आवेदन को खाǐरज कर Ǒदया गया था।
7. जहां तक आगामी खरȣदार क े èथान का संबंध है | 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24 (2) का Ĥयोग यह दावा करने क े ͧलए करɅ ͩक अͬधĒहण समाÜत हो गया था, कानून अÍछȤ तरह से èथाͪपत है। ͧशव क ु मार (पूवȾÈत) मामले मɅ इस Ûयायालय कȧ तीन Ûयायाधीशɉ कȧ पीठ ने कानूनी मुɮदे पर फ ै सला लेते हुए Ǔनàनͧलͨखत Ǔनण[य Ǒदया है| "18. दूसरȣ िèथǓत मɅ, धारा 24 (2) का परंतुक धारा 4 अͬधसूचना क े बाद ͩकसी खरȣदार को माÛयता नहȣं देता है Èयɉͩक इसमɅ यह Ĥावधान है ͩक जहां कोई अͬधǓनण[य Ǒदया गया है, और अͬधकांश भूͧम क े संबंध मɅ मुआवजा लाभाͬथ[यɉ क े खाते मɅ जमा नहȣं ͩकया गया है, तो, 1894 अͬधǓनयम क े तहत जारȣ अͬधĒहण क े ͧलए अͬधसूचना मɅ ǓनǑद[çट सभी लाभाथȸ, 2013 अͬधǓनयम क े Ĥावधानɉ क े तहत मुआवजे क े हकदार हɉगे। परंतुक मɅ यह èपçट ͩकया गया है ͩक अͬधकांश भूͧम èवाͧम×व से संबंͬधत मुआवजे क े मामले मɅ जमा नहȣं ͩकया गया है, तो 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत अͬधसूचना जारȣ करने क े समय अͧभͧलͨखत माͧलकɉ को मुआवजा ĤाÜत करने का अͬधकार होगा। धारा 4 कȧ अͬधसूचना क े बाद खरȣदारɉ को 2013 क े अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ क े तहत अͬधक मुआवजा ĤाÜत करने का अͬधकार नहȣं Ǒदया गया है।
19. 2013 क े अͬधǓनयम मɅ यह अनुमान लगाया गया है ͩक एक åयिÈत को पुनवा[स और पुनèथा[ͪपत करने कȧ आवæयकता है। ऐसा åयिÈत िजसने ͪवĐय ͪवलेख क े Ǿप मɅ धारा 4 कȧ अͬधसूचना क े बाद खरȣदा है, वह 1894 अͬधǓनयम क े तहत अमाÛय है, 2013 अͬधǓनयम क े तहत पǐरकिãपत नीǓत क े अनुसार पुनवा[स और पुनèथा[पन का दावा नहȣं कर सकता है, Èयɉͩक उसकȧ भूͧम का अͬधĒहण नहȣं ͩकया गया है, लेͩकन उसने एक संपͪƣ खरȣदȣ है िजसे पहले हȣ राÏय सरकार ɮवारा अͬधĒǑहत ͩकया जा चुका है, वह 2013 अͬधǓनयम क े तहत धारा 24 (2) क े Ĥावधान क े अनुसार और अͬधक मुआवजे का दावा नहȣं कर सकता है। एक मूल भूͧम माͧलक को 2013 क े तहत उÍच मूãय से वंͬचत नहȣं ͩकया जा सकता है, जब ͪवĐय का अमाÛय लेनदेन ͩकया गया था तो उÍच मुआवजे पर ͪवचार नहȣं ͩकया गया था, और 1894 क े अͬधǓनयम क े तहत दज[ माͧलकɉ को धारा 24 (2) क े तहत अͬधकार Ĥदान ͩकया गया है। हमɅ ऐसे उदाहरण ͧमले हɇ िजनमɅ धारा 4 क े तहत अͬधसूचना जारȣ होने क े बाद ǒबãडरɉ और बेईमान åयिÈतयɉ ɮवारा कम कȧमत पर संपͪƣ खरȣदȣ गई थी, इस तरह कȧ खरȣद अमाÛय है। और 2013 क े अͬधǓनयम कȧ धारा 24 (2) क े तहत अͬधक मुआवजे का दावा करने का भी कोई अͬधकार Ĥदान नहȣं करता है जैसा ͩक अͬधसूचना मɅ उिãलͨखत माͧलक को Ǒदया जाना है।
20. यह देखते हुए ͩक धारा 4 कȧ अͬधसूचना क े बाद ͪवĐय का लेन-देन अमाÛय है, भूͧम हèतांतरण क े ͧलए अĤभावी है, ऐसे पदाͬधकारȣ धारा 24 क े Ĥावधानɉ को लागू नहȣं कर सकते हɇ। चूंͩक ͪवĐय लेनदेन मɅ उÛहɅ खरȣदे जाने पर शीष[क क े साथ समाͪवçट नहȣं ͩकया था; वे "कÞजे" का दावा नहȣं कर सकते हɇ और 1894 क े अͬधǓनयम क े तहत कÞजा लेने कȧ काय[वाहȣ कȧ वैधता या Ǔनयͧमतता पर सवाल उठाकर धारा 24 क े तहत अͬधĒहण को चुनौती नहȣं दे सकते हɇ। ऐसे åयिÈत को पुनवा[स का दावा करने या 2013 क े तहत पǐरकिãपत भूͧम वापस का दावा करने कȧ अनुमǓत देना अनुͬचत और गंभीर Ǿप से अÛयायपूण[ और कानून कȧ नीǓत क े ͨखलाफ होगा। जबͩक वह अपनी आजीͪवका से वंͬचत नहȣं है, लेͩकन एक अमाÛय लेनदेन क े तहत खरȣदार है, शोषणकारȣ रणनीǓत का पǐरणाम गरȣब ͩकसानɉ पर ͩकया जाता है जो खुद का बचाव करने मɅ असमथ[ थे।
21. इस Ĥकार, 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24 क े Ĥावधानɉ क े तहत, 1894 अͬधǓनयम क े तहत कÞजा लेने कȧ अͬधĒहण काय[वाहȣ को चुनौती नहȣं दȣ जा सकती है, अमाÛय लेनदेन क े आधार पर और न हȣ धारा 24 (2) क े तहत भूͧम ĤाÜत करने क े ͧलए ऐसे पदाͬधकाǐरयɉ ɮवारा घोषणा कȧ जा सकती है। 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत अͬधĒहण समाÜत होने कȧ घोषणा संपͪƣ को वापस पाने क े ͧलए है, जबͩक एक बार अमाÛय होने क े बाद लेनदेन हमेशा एक अमाÛय लेनदेन होता है, Èयɉͩक भूͧम मɅ कोई èवाͧम×व ĤाÜत नहȣं ͩकया जा सकता है, इसͧलए ऐसी कोई घोषणा नहȣं कȧ जा सकती है। ͪवĐ े ता को भूͧम वापस देना कानूनी Ǿप से उͬचत और Ûयायसंगत नहȣं होगा Èयɉͩक भूͧम बेची जाने मɅ स¢म नहȣं थी जो 1894 क े तहत अͬधĒहण कȧ ĤͩĐया मɅ थी। 2013 का अͬधǓनयम ͪवĐ े ता को कोई अͬधकार Ĥदान नहȣं करता है िजसका ͪवĐय शुǾ से अमाÛय है। इस तरह क े अमाÛय लेनदेन 2013 क े तहत माÛय नहȣं हɇ। 2013 क े अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ ɮवारा ऐसे खरȣदार को राÏय क े ͪवǾɮद Ĥदान ͩकए जाते हɇ।
22. "शुǾआत से हȣ कानून अĤभावी है,” इसे ǓनिçĐय माना जाएगा और एक åयिÈत उस भूͧम या लाभ क े ͪवतरण का दावा नहȣं कर सकता है िजस पर घोषणा ɮवारा कभी ͪवचार नहȣं ͩकया गया है, जब कानून पर कोई शीष[क Ĥदान नहȣं ͩकया गया है । सवाल यह है ͩक कौन यह दावा कर सकता है ͩक भूͧम को उसक े ͧलए धारा 24 (2) क े तहत घोषणा/अͬधकारɉ को वापस Ǒदया जाना चाǑहए। एक åयिÈत भूͧम कȧ बहालȣ या अͬधĒहण कȧ चूक क े आधार पर फायदा नहȣं उठा फलɉ को लागू और पका नहȣं सकता है। यह एक ऐसे åयिÈत ɮवारा नहȣं ͩकया जा सकता है िजसक े पास भूͧम मɅ कोई शीष[क नहȣं है। 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24 क े तहत धारा 4 क े बाद खरȣदार को स¢म या अͬधकृ त करने कȧ घोषणा कȧ मांग करक े 2013 अͬधǓनयम क े èवाͧम×व और Ĥावधान का दावा शुǾ करने क े ͧलए शूÛय लेनदेन को भूͧम का कÞजा नहȣं कहा जा सकता है; उƣर Ĥदेश जल Ǔनगम [यूपी जल Ǔनगम बनाम कालरा Ĥॉपटȹज (पी) ͧलͧमटेड, 1894 क े तहत कȧ गई काय[वाहȣ पर सवाल उठाने क े ͧलए; (1996) 3 एससीसी 124] िजसका अनुसरण एम. वɅकटेश [एम. वɅकटेश बनाम बीडीए, (2015) 17 एससीसी 1: (2017) 5 एससीसी (सीआईवी) 387] और अÛय Ǔनण[यɉ मɅ ͩकया गया है और इसक े पǐरणामèवǾप 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24 क े तहत दावा घोषणा कȧ गई है। जो Ĥ×य¢ Ǿप से नहȣं ͩकया जा सकता है, उसे अĤ×य¢ तरȣक े से अनुमǓत नहȣं दȣ जा सकती है।
23. 2013 क े Ĥावधानɉ का उɮदेæय - भूͧम माͧलकɉ और अÛय Ĥभाͪवत पǐरवारɉ को कम से कम परेशानी वालȣ भूͧम का अͬधĒहण और Ĥभाͪवत पǐरवारɉ को Ûयायसंगत और उͬचत मुआवजा Ĥदान करना, िजनकȧ भूͧम का अͬधĒहण ͩकया गया है या अͬधĒहण करने का Ĥèताव है या Ĥभाͪवत हɇ और ऐसे Ĥभाͪवत åयिÈतयɉ क े ͧलए उनक े पुनवा[स और पुनèथा[पन क े ͧलए पया[Üत Ĥावधान करना। 2013 क े Ĥावधानɉ का उɮदेæय अͬधǓनयम कȧ धारा 77 क े तहत भूͧम धारकɉ क े बɇक खाते मɅ भुगतान सुǓनिæचत करक े सभी हèत¢ेप करने वालɉ को मैदान से बाहर Ǔनकालना है।
24. 2013 क े अͬधǓनयम का उɮदेæय है - ͩकसानɉ आǑद को लाभ पहुँचाना। आगामी खरȣदारɉ को पुनèथा[पना का हकदार भूèवामी नहȣं कहा जा सकता है। और उÛहɅ 2013 अͬधǓनयम क े तहत Ĥभाͪवत åयिÈत नहȣं कहा जा सकता है। उनक े ͧलए यह दावा करना आसान नहȣं है ͩक धारा 24 (2) क े तहत काय[वाहȣ समाÜत हो गई है।"
26. मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] मɅ, यहां तक ͩक 2013 क े Ĥावधानɉ पर भी ͪवचार नहȣं ͩकया गया है, जो धारा 24 (2) क े परंतुक सǑहत धारा 11 क े ͪवशेष Ĥावधानɉ मɅ ऐसे लेनदेन को ĤǓतबंͬधत करता है। इसक े अलावा, एक खंडपीठ क े ͧलए तीन Ûयायाधीशɉ और समÛवय पीठ वालȣ बड़ी पीठ क े Ǔनण[यɉ कȧ अनदेखी करना कानूनी Ǿप से èवीकाय[ नहȣं था। वे अनुमोǑदत नहȣं थे और खरȣदार क े कहने पर 1894 क े तहत कÞजा लेने क े मुɮदे पर Ǔनण[य लेने क े ͧलए Ĥासंͬगक थे। यǑद वह पूव[ मɅ अपनाए गए Ǻिçटकोण से हटना चाहती थी, तो उसे मामले को बड़ी पीठ क े पास भेजना चाǑहए था। इस बात कȧ अनदेखी कȧ गई है ͩक जब कोई खरȣद अमाÛय होती है, तो इस आधार पर कोई घोषणा नहȣं कȧ जा सकती है ͩक े तहत भूͧम अͬधĒहण 1894 अͬधǓनयम क े तहत कÞजा लेने कȧ काय[वाहȣ कȧ अवैधता/अǓनयͧमतता क े कारण समाÜत हो गया है। धारा 24 क े तहत ͩकसी खरȣदार ɮवारा कोई घोषणा नहȣं कȧ जा सकती है ͩक अͬधĒहण समाÜत हो गया है, िजसका Ĥभाव भूͧम को वापस पाने क े ͧलए होगा। वे यह घोषणा करने कȧ मांग नहȣं कर सकते हɇ ͩक 1894 अͬधǓनयम क े तहत ͩकए गए अͬधĒहण 1894 अͬधǓनयम क े तहत कÞजा लेने कȧ काय[वाहȣ को चुनौती देने क े कारण समाÜत हो गए हɇ। 2000 मɅ खरȣद क े बाद ऐसा अͬधकार उपलÞध नहȣं था और 2013 क े अͬधǓनयम क े तहत भी खरȣदारɉ को ऐसा कोई अͬधकार Ĥदान नहȣं ͩकया गया है। अͬधĒहण पर सवाल उठाने का अͬधकार देना साव[जǓनक नीǓत और कानून क े ͨखलाफ होगा जो इस तरह क े लेनदेन को ĤǓतबंͬधत करता है; इसे बाद मɅ कानून कȧ आड़ मɅ लागू नहȣं ͩकया जा सकता है िजसमɅ समान Ĥावधान हɇ। बाद का कानून इस तरह क े अमाÛय लेनदेन क े आधार पर ͩकसी åयिÈत को कोई नया अͬधकार Ĥदान नहȣं करता है; इसक े बजाय, इसमɅ धारा 11 (4) मɅ Ĥदान ͩकए गए कलेÈटर कȧ अनुमǓत क े ǒबना ऐसे लेनदेन को ĤǓतबंͬधत करने का Ĥावधान शाͧमल है।
27. अतः, हमɅ ऊपर उिãलͨखत वृहद पीठ क े Ǔनण[यɉ का पालन करना होगा, इस ͪवषय पर कानून Ǔनधा[ǐरत करना होगा, जो अभी भी लागू है और गलत तरȣक े से ĤǓतिçठत ͩकया गया था। मानव धम[ Ěèट मामले [राÏय (रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] पर फ ै सला करते समय वृहद और समÛवय पीठɉ क े Ǔनण[यɉ क े बाÚयकारȣ मूãय को नजरअंदाज कर Ǒदया गया है, लेͩकन यह अलग Ǻिçटकोण लेने क े ͧलए आसान नहȣं था। मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] मɅ Ǔनण[य ममलेæवर Ĥसाद बनाम कÛहैया लाल [ममलेæवर Ĥसाद बनाम कÛहैया लाल, (1975) 2 एससीसी 232] मɅ इस Ûयायालय क े इस फ ै सले क े आलोक मɅ ͧलया गया है। (1988) 2 एससीसी 602: 1988 एससीसी (सीआरआई) 372], उƣर Ĥदेश राÏय बनाम उƣर Ĥदेश ͧसंथेǑटÈस एंड क े ͧमकãस ͧलͧमटेड [उ.Ĥ. राÏय बनाम ͧसंथेǑटÈस एंड क े ͧमकãस ͧलͧमटेड, (1991) 4 एससीसी 139], बी शमा राव बनाम राÏय (पांͫडचेरȣ संघ राÏय ¢ेğ) [बी. शमा राव बनाम राÏय (पांͫडचेरȣ संघ राÏय ¢ेğ), एआईआर 1967 एससी 1480], Ǒद.न.Ǔन. बनाम गुरनाम कौर [Ǒद.न.Ǔन. बनाम गुरनाम कौर, (1989) 1 एससीसी 101], मÚय Ĥदेश राÏय बनाम नम[दा बचाओ आंदोलन [मÚय Ĥदेश राÏय बनाम नम[दा बचाओ आंदोलन, (2011) 7 एससीसी 639: (2011) 3 एससीसी (2011) उड़ीसा राÏय [हैदर क ं सिãटंग (यूक े ) ͧलͧमटेड बनाम उड़ीसा राÏय, (2015) 2 एससीसी 189: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 38] और संत लाल गुÜता बनाम मॉडन[ कॉप Ēुप हाउͧसंग सोसाइटȣ ͧलͧमटेड [संत लाल गुÜता बनाम मॉडन[ कॉप Ēुप हाउͧसंग सोसाइटȣ ͧलͧमटेड, (2010) 13 एससीसी 336: (2010) 4 एससीसी (सीआईवी) 904] अतः हमɅ Ǔनण[यɉ का पालन करना चाǑहए ऊपर उिãलͨखत वृहद पीठ सǑहत, इस ͪवषय पर कानून Ǔनधा[ǐरत करना, जो अभी भी लागू है और गलत तरȣक े से अलग ͩकया गया था। मानव धम[ Ěèट मामला [Ǒदãलȣ राÏय (रा.रा.¢े.) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751 का Ǔनण[य लेते समय वृहद और समिÛवत पीठɉ क े Ǔनण[यɉ क े बाÚयकारȣ मूãय को नजरअंदाज कर Ǒदया गया हैः (2017) 3 एससीसी (सी. आई. वी.) 611], यह एक अलग Ǻिçटकोण लेने क े ͧलए आसान नहȣं था। मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751 मɅ Ǔनण[यः (2017) 3 एससीसी (सी. आई. वी.) 611] मामलेæवर Ĥसाद बनाम कÛहैया लाल मामले मɅ इस Ûयायालय क े इस Ǔनण[य क े आलोक मɅ है। [ममलेæवर Ĥसाद बनाम कÛहैया लाल, (1975) 2 एससीसी 232], ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक [ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक, (1988) 2 एससीसी 602:1988 एससीसी (सी. आर. आई.) 372], उƣर Ĥदेश राÏय बनाम उƣर Ĥदेश ͧसंथेǑटÈस एंड क े ͧमकãस ͧलͧमटेड [यूपी राÏय बनाम ͧसंथेǑटÈस एंड क े ͧमकãस ͧलͧमटेड, (1991) 4 एससीसी 139], बी शमा राव बनाम राÏय (पांͫडचेरȣ संघ राÏय ¢ेğ) [बी. शमा राव बनाम राÏय (पांͫडचेरȣ संघ राÏय ¢ेğ), एआईआर 1967 एससी 1480], एमसीडी बनाम गुरनाम कौर [एमसीडी बनाम गुरनाम कौर, (1989) 1 एससीसी 101], मÚय Ĥदेश राÏय बनाम नम[दा बचाओ आंदोलन [मÚय Ĥदेश राÏय बनाम नम[दा बचाओ आंदोलन, (2011) 7 एससीसी 639: (2011) 3 एससीसी (2011) उड़ीसा राÏय [हैदर क ं सिãटंग (यूक े ) ͧलͧमटेड बनाम उड़ीसा राÏय, (2015) 2 एससीसी 189: (2015) 2 एससीसी (सीआईवी) 38] और संत लाल गुÜता बनाम मॉडन[ कॉप Ēुप हाउͧसंग सोसाइटȣ ͧलͧमटेड [संत लाल गुÜता बनाम मॉडन[ कॉप Ēुप हाउͧसंग सोसाइटȣ ͧलͧमटेड, (2010) 13 एससीसी 336: (2010) 4 एससीसी (सीआईवी) 904]
28. हम मानते हɇ ͩक मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े. Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] मɅ खंड Ûयायापीठ कानून को सहȣ ढंग से Ǔनधा[ǐरत नहȣं करती है। उपलÞध कई बाÚयकारȣ ͧमसालɉ और े Ĥावधानɉ को देखते हुए, हम मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] मɅ Ǔनण[य का पालन नहȣं कर सकते हɇ और इसे खाǐरज नहȣं कर सकते हɇ। Įी एस. एन. भɪट ͪवɮवान अͬधवÈता ने Ĥèतुत ͩकया ͩक यǑद यह Ûयायालय मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] से सहमत नहȣं है, तो मामले को सवȾÍच Ûयायालय Ǔनयमɉ क े आदेश 6 Ǔनयम 2 क े तहत भारत क े माननीय मुÉय Ûयायाधीश को भेजा जा सकता है। सुĤीम कोट[ Ǔनयम, 2013 क े आदेश 6 Ǔनयम 2 क े तहत उÛहɉने ͪवनीता शमा[ बनाम राक े श शमा[ [ͪवनीता शमा[ बनाम राक े श शमा[, (2019) 6एससीसी 162: (2019) 3 एससीसी (सीआईवी) 171] मɅ इस Ûयायालय क े फ ै सले पर भरोसा ͩकया है, िजसमɅ दो खंड Ûयायापीठ क े फ ै सलɉ [Ĥकाश बनाम फ ु लवती, (2016) 2 एससीसी 36: (2016) 1 एससीसी (सीआईवी) 549] क े ͪवचारɉ क े टकराव को देखते हुए, [दानàमा बनाम अमर, 2018 (2018) 2 एससीसी (सीआईवी) 385] Ǒहंदू उƣराͬधकार अͬधǓनयम, 1956 कȧ धारा 6 कȧ åयाÉया क े Ǿप मɅ इस मामले को उͬचत पीठ क े गठन क े ͧलए भारत क े माननीय मुÉय Ûयायाधीश को भेजा गया था। हालांͩक, इस मामले मɅ, मुɮदा अलग है, Èया हमɅ मानव धम[ Ěèट [राÏय (रा.रा.¢े Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट, (2017) 6 एससीसी 751: (2017) 3 एससीसी (सीआईवी) 611] या ऊपर उिãलͨखत इस Ûयायालय क े पहले क े फ ै सलɉ का पालन करना होगा। यह èपçट है ͩक तीन Ûयायाधीशɉ कȧ पीठ क े Ǔनण[य हमारे ͧलए बाÚयकारȣ हɇ, और इस Ûयायालय क े अÛय सुसंगत Ǔनण[यɉ को Úयान मɅ रखते हुए, हमɅ उनका पालन करना होगा। सुĤीम कोट[ Ǔनयमɉ क े आदेश 6 Ǔनयम 2 क े तहत मामले को वृहद पीठ को भेजना उͬचत नहȣं है। हमɅ कानून Ǔनधा[ǐरत करने वाले Ǔनण[यɉ मɅ कोई दोष नहȣं ͧमलता है ͩक धारा 4 अͬधसूचना क े बाद खरȣद राÏय क े ͨखलाफ अमाÛय है। हम खरȣदारɉ कȧ ओर से इस मामले को वृहद पीठ क े गठन क े ͧलए माननीय मुÉय Ûयायाधीश क े पास भेजने क े ͧलए उठाए गए Ǔनवेदन से Ĥभाͪवत नहȣं हɇ। जब वृहद पीठ और अÛय खंडपीठ क े फ ै सले उपलÞध हɇ, तो मामले को वृहद पीठ नहȣं भेजा जा सकता है (जोर Ǒदया गया)
8. इस Ûयायालय मɅ राÏय (राçĚȣय राजधानी ¢ेğ Ǒदãलȣ) बनाम मानव धम[ Ěèट क े ͪपछले फ ै सले को उƣम कानून Ǔनधा[ǐरत नहȣं करने वाला माना गया था।
9. इसक े बाद, इस Ûयायालय कȧ संͪवधान पीठ इंदौर ͪवकास Ĥाͬधकरण बनाम मनोहरलाल और अÛय ने उसी कानूनी िèथǓत को दोहराया था ͩक धारा 4, 1894 अͬधǓनयम क े तहत अͬधसूचना जारȣ करने क े बाद संपͪƣ क े आगामी खरȣदार को 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24 (2) को लागू करने का कोई अͬधकार नहȣं है। Ǔनण[य क े Ĥासंͬगक अनुÍछेद का संदभ[ Ǒदया जा सकता है। "340......... धारा 24 (2) क े परंतुक क े तहत ͪवचार ͩकए गए लाभाथȸ यानी भूèवामी, वे हɇ िजÛहɅ 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत अͬधसूचना जारȣ होने कȧ Ǔतͬथ तक लाभाͬथ[यɉ क े Ǿप मɅ दज[ ͩकया गया था। Ĥावधान अमाÛय लेनदेन क े आधार पर लागू नहȣं ͩकया गया है, और िजन åयिÈतयɉ ने मुÉतारनामा क े आधार पर या अÛयथा खरȣदा है, वे धारा 24 क े तहत लाभ का दावा नहȣं कर सकते हɇ जैसा ͩक धारा 24 (2) क े परंतुक और ͧशव क ु मार बनाम भारत संघ मामले मɅ Ǔनण[य से èपçट है।". (जोर Ǒदया गया)
10. इस मामले मɅ अͧभलेख पर यह èवीकाय[ िèथǓत है ͩक 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत अͬधसूचना 25.11.1980 को जारȣ कȧ गई थी और Ĥ×यथȸ सं.[1] क े प¢ मɅ ͪवĐय ͪवलेख 18.6.2003 को पंजीकृ त ͩकया गया था। बिãक उÍच Ûयायालय मɅ भूͧम अͬधĒहण कलेÈटर ɮवारा दायर शपथपğ से यह èपçट है ͩक Ĥ×यथȸ सं. 1 ने बहल Ħदस[ से 18.06.2003 क े पंजीकृ त ͪवĐय ͪवलेख क े माÚयम से जमीन खरȣदȣ थी, िजसने इसे मैसस[ अंसल हाउͧसंग एंड एèटेɪस (पी) ͧलͧमटेड से 09.06.1981 क े ͪवĐय ͪवलेख क े माÚयम से खरȣदा था, जो èवयं 25.11.1980 को 1894 अͬधǓनयम कȧ धारा 4 क े तहत अͬधसूचना जारȣ होने क े बाद था। इसͧलए, ĤǓतवादȣ को यह दावा करने क े ͧलए उÍच Ûयायालय क े अͬधकार ¢ेğ का उपयोग करने का अͬधकार नहȣं होगा ͩक 2013 अͬधǓनयम कȧ धारा 24 (2) क े मɮदेनजर अͬधĒहण समाÜत हो गया था।
11. उपरोÈत कारणɉ से, अपील कȧ अनुमǓत दȣ जाती है। उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश को रɮद ͩकया जाता है और उÍच Ûयायालय मɅ Ĥ×यथȸ संÉया 1 ɮवारा दायर ǐरट याͬचका को खाǐरज कर Ǒदया जाता है। _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ûया. (अभय एस. ओका) _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ûया. (राजेश ǒबंदल) नई Ǒदãलȣ 18 मई, 2023 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अ Ûय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और का या[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।