Ram Kishan v. Manish Kumar

Supreme Court of India · 24 Jul 2023 · 2023 INSC 640
C.T. Ravikumar; Sanjay Kumar
Civil Appeal Nos. 4538-4539 of 2023
2023 INSC 640
civil appeal_dismissed Significant

AI Summary

The Supreme Court upheld dismissal of a civil suit and striking out of issues challenging the Delhi Cantonment Board's authority, affirming statutory bar under Section 250 of the Cantonments Act and rejecting relief for seal removal without approved building plan.

Full Text
Translation output
2023 INSC 640
अĤǓतवेɮय
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
ͧसͪवल अपीलȣय/मूल अͬधकाǐरता
ͧसͪवल अपील स. 4538-4539/2023
कानूनी ĤǓतǓनͬध क
े माÚयम से
राम ͩकशन (मृतक) व अÛय ....अपीलकता[
(गण)
बनाम
मनीष क
ु मार व अÛय ....Ĥ×यथȸ(गण)
सह
ǐरट याͬचका (ͧसͪवल) सं. 692/2023
Ǔनण[य
सी.टȣ. रͪवक
ु मार, Ûया.
JUDGMENT

1. ͪवशेष अनुमǓत ɮवारा उपरोÈत शीष[क वालȣ ͧसͪवल अपीलɉ मɅ, अपीलकता[ओं ने 2021 कȧ ͧस.ͪव.(मुÉय) सं. 998 मɅ Ǒदनांक 11.11.2021 क े आदेश और नई Ǒदãलȣ िèथत Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत 2022 क े ͧस.ͪव.(मुÉय) सं. 1089 मɅ Ǒदनांक 10.04.2023 क े Ǔनण[य एवं आदेश को चुनौती दȣ है। उपरोÈत ǐरट याͬचका मɅ, याͬचकाकता[ ने परमादेश कȧ ǐरट जारȣ करने और/या परमादेश कȧ Ĥकृ Ǔत मɅ उͬचत ǐरट/आदेश या Ǔनदȶश जारȣ करने क े ͧलए Ĥाथ[ना कȧ है, िजसमɅ Ǒदãलȣ छावनी बोड[ (िजसे बाद मɅ 'डीसीबी' क े Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया गया है) को ͪवषय संपͪƣ यानी सीबी-97, नारायणा गांव, Ǒदãलȣ क ɇ ट से सील हटाने का Ǔनदȶश Ǒदया जाए। जाǑहर है, ͧसͪवल अपील और ǐरट याͬचका मɅ शाͧमल ͪवषय संपͪƣ एक हȣ है। प¢कारɉ को इस Ǔनण[य मɅ उपरोÈत शीष[क वालȣ ͧसͪवल अपीलɉ मɅ उनकȧ िèथǓत और रɇक क े अनुसार संदͧभ[त ͩकया जाता है, जब तक ͩक अÛयथा ͪवशेष Ǿप से उãलेख न ͩकया गया हो।

2. अपीलकता[ओं क े ͪवɮवान अͬधवÈता Įी अͧभषेक शमा[ और Ĥ×यͬथ[यɉ क े ͪवɮवान अͬधवÈता Įीमती अवनीश अहलावत को सुना गया। ͧसͪवल अपील स. 4538-4539/2023

3. ͧस.ͪव.(मुÉय) सं. 998/2021 को Įी राम ͩकशन, यहां, अपीलकता[ सं. 1 (मृतक) ɮवारा दायर ͩकया गया था, जो Ĥथम Ĥ×यथȸ, यहां, ɮवारा èथाͪपत ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 मɅ ĤǓतवादȣ सं. 1 था। मृतक राम ͩकशन ने, उÈत ͧसͪवल वाद को खाǐरज करने कȧ मांग करते हुए नागǐरक ĤͩĐया संǑहता, 1908 कȧ धारा 151 (संͯ¢Üतता क े ͧलए, 'ͧस.Ĥ.सं.') क े तहत दायर अपने आवेदन को 13.04.2021 क े आदेश क े अनुसार खाǐरज ͩकए जाने से åयͬथत होकर भारत क े संͪवधान क े अनुÍछेद 227 क े तहत उÈत याͬचका दायर कȧ। उÍच Ûयायालय ने Ǒदनांक 11.11.2021 क े आ¢ेͪपत आदेश क े अनुसार, याͬचका को खाǐरज कर Ǒदया और ͪवचारण Ûयायालय क े आदेश कȧ पुिçट कȧ। 10.04.2023 को ͪवचारण Ûयायालय ने ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 मɅ ͪवरͬचत मुɮदा संÉया 1 और 2 को हटाने क े ͧलए आदेश XIV, Ǔनयम 5, ͧस.Ĥ.सं. क े तहत Ĥथम Ĥ×यथȸ/वादȣ क े आवेदन पर इसकȧ अनुमǓत दȣ और मुɮदा संÉया 1 और 2 को हटा Ǒदया। अपीलकता[ओं ɮवारा इसे क े ͧस.ͪव. (मुÉय) सं. 1089/2022 मɅ चुनौती दȣ गई थी और इसका 10.04.2023 क े Ǔनण[य क े अनुसार Ǔनपटान ͩकया गया था। Ǒदनांक 11.11.2021 क े उपरोÈत आदेश और Ǒदनांक 10.04.2023 क े Ǔनण[य को ͧसͪवल अपीलɉ मɅ चुनौती दȣ गई है। हालांͩक 11.11.2021 क े आदेश क े ͨखलाफ ͪवशेष अनुमǓत याͬचका दायर करने मɅ देरȣ हुई है, लेͩकन हम इसे दायर करने मɅ देरȣ को माफ करते हɇ।

4. अǓनवाय[ Ǿप से, ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 को खाǐरज करने क े ͧलए अपीलकता[, यहां, ɮवारा ͪवचारण Ûयायालय और उÍच Ûयायालय क े सम¢ उठाया गया असफल तक [ यह था ͩक इस Ûयायालय ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) संÉया 723/ 2020 मɅ Ĥवीण क ु मार बनाम Ǒदãलȣ छावनी बोड[ और अÛय क े मामले मɅ, पाǐरत 25.09.2020 क े आदेश क े मɮदेनजर वादȣ ɮवारा दायर ͪवषय वाद पर ͪवचार नहȣं ͩकया जा सकता था। वाèतव मɅ, हमारे सम¢ भी यहȣ तक [ दोहराया गया था।

5. ͪवचारण Ûयायालय क े Ǒदनांक 13.04.2021 क े आदेश और उÍच Ûयायालय क े 11.11.2021 क े आदेश क े अवलोकन से पता चलेगा ͩक Ûयायालयɉ ने Ĥवीण क ु मार क े मामले (पूवȾÈत) मɅ Ǔनण[य पर आधाǐरत वाद को खाǐरज करने कȧ Ĥाथ[ना पर ͪवचार ͩकया था। Ĥासंͬगक िèथǓत मɅ, Ĥवीण क ु मार क े मामले (पूवȾÈत) मɅ इस Ûयायालय क े Ǒदनांक 25.09.2020 क े आदेश क े Ĥासंͬगक भागɉ का उãलेख करना हȣ उͬचत है, जो इस Ĥकार हɇ:- "13. याͬचकाकता[ ɮवारा ͪवचाराधीन भूͧम पर डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को èवीकार करने से, उसक े ɮवारा शुǾ ͩकया गया ͪववाद समाÜत हो जाएगा। याͬचकाकता[ मंजूरȣ क े ͧलए डीसीबी को एक भवन योजना Ĥèतुत करने क े ͧलए èवतंğ है। इस Ûयायालय ɮवारा यह Ǔनधा[ǐरत ͩकए ǒबना ͩक भवन योजना को मंजूरȣ दȣ जानी चाǑहए या नहȣं, हम डीसीबी को Ĥèतुत कȧ जाने वालȣ भवन योजना पर इसक े Ĥèतुत करने कȧ तारȣख से चार सÜताह कȧ अवͬध क े भीतर Ǔनण[य लेने का Ǔनदȶश देते हɇ। डीसीबी का Ǔनण[य कानून और Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ और उप- Ǔनयमɉ क े अनुसार ͧलया जाएगा। यǑद याͬचकाकता[ आज से दो सÜताह कȧ अवͬध क े भीतर मंजूरȣ क े ͧलए आवेदन करता है, तो डीसीबी ͪवÚवंस क े अपने नोǑटस को तब तक Ĥभावी नहȣं करेगा जब तक ͩक वह उस भवन योजना क े संबंध मɅ अपने Ǔनण[य को सूͬचत नहȣं करता है िजसक े ͧलए याͬचकाकता[ ɮवारा मंजूरȣ मांगी गई है।

14. उपरोÈत Ǔनदȶश इस Ûयायालय ɮवारा संͪवधान क े अनुÍछेद 142 क े तहत पूण[ Ûयाय करने कȧ शिÈत का Ĥयोग करते हुए जारȣ ͩकए गए हɇ, Èयɉͩक याͬचकाकता[ ने इस Ûयायालय क े सम¢ काय[वाहȣ मɅ ǒबना शत[ डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को èवीकार ͩकया है।

6. इन दलȣलɉ को Úयान मɅ रखते हुए, हमने Ĥवीण क ु मार क े मामले मɅ Ǔनण[य से उपरोÈत उिãलͨखत Ǒहèसɉ का सावधानीपूव[क ͪवæलेषण ͩकया है। हम यह समझने मɅ असमथ[ हɇ ͩक अपीलकता[ यह दलȣल क ै से उठा सकता है ͩक 25.09.2020 क े उपरोÈत आदेश क े आलोक मɅ, Ĥ×यथȸ ɮवारा दायर ͧसͪवल वाद पर ͪवचार नहȣं ͩकया जाना चाǑहए, बिãक इसे बरकरार भी नहȣं रखा जा सकता था। इस तØय को सामने लाने क े ͧलए ͩकसी Įम कȧ आवæयकता नहȣं है ͩक यह एक åयथ[ दलȣल क े अलावा और क ु छ नहȣं है।

7. वत[मान अपीलɉ मɅ अनुलÊनक पी-3 क े Ǿप मɅ Ĥवीण क ु मार क े मामले (पूवȾÈत) का पूरा पाठ Ĥकट करेगा ͩक वाèतव मɅ उÈत ǐरट याͬचका अथा[त ǐर.या. (ͧस) संÉया 723/2020 को जोर न Ǒदए जाने क े Ǿप मɅ खाǐरज कर Ǒदया गया था और यह ͪव.अनु.या. (ͧस) संÉया 8866/2020 थी, िजसका े आदेश क े अनुसार पूव[-उिãलͨखत पंिÈतयɉ क े आधार पर Ǔनपटान ͩकया गया था। जैसा भी हो, Ǔनͪव[वाद िèथǓत यह है ͩक ͪव.अनु.या.(ͧस) संÉया 8866/2020 मɅ उÈत आदेश क े अनुसार, इस Ûयायालय ने अपीलकता[ को ͩकसी भी Ĥकार का अपǐरहाय[ अͬधकार Ĥदान करने वाला कोई Ǔनçकष[ नहȣं Ǔनकाला था। भूͧम पर डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को इस Ûयायालय क े सम¢ आकर चुनौती देने वाले अपीलकता[ ने अंततः भवन योजनाओं कȧ मंजूरȣ क े मामले मɅ डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को èवीकार कर ͧलया और उसक े बाद, इस सवाल का Ǔनधा[रण ͩकए ǒबना ͩक भवन योजना को मंजूरȣ दȣ जानी चाǑहए या नहȣं, इस Ûयायालय ने डीसीबी को भवन योजना पर Ǔनण[य लेने का Ǔनदȶश Ǒदया, िजसे तब उसमɅ Ǔनधा[ǐरत अवͬध क े भीतर Ĥèतुत करने कȧ अनुमǓत दȣ गई थी। इसक े अलावा, इसमɅ ͪवशेष Ǿप से यह कहा गया था ͩक डीसीबी को कानून और Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ और उपǓनयमɉ क े अनुसार Ǔनण[य लेना चाǑहए। जाǑहर है, इस Ûयायालय ɮवारा भारत क े संͪवधान क े अनुÍछेद 142 क े तहत पूण[ Ûयाय करने कȧ शिÈत का उपयोग करते हुए इस तरह क े Ǔनदȶश Ǒदए गए थे Èयɉͩक याͬचकाकता[ (उसमɅ)/अपीलकता[ (यहां) ने इस मामले मɅ डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को ǒबना शत[ èवीकार कर ͧलया था। इस मोड़ पर, अपीलकता[ क े èवयं क े मामले को संदͧभ[त करना Ĥासंͬगक है, जैसा ͩक ͧसͪवल अपील संÉया 4538-4539/2023 (2023 कȧ ͪव.अनु.या(ͧस) डायरȣ सं. 22266 से उ×पÛन) क े पृçठ 'बी' से èपçट है। इसमɅ संबंͬधत पाठ Ǔनàनानुसार है:- “याͬचकाकता[ ने डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को चुनौती दȣ, लेͩकन अंततः इसे èवीकार कर ͧलया और डीसीबी से उͬचत मंजूरȣ ĤाÜत करने क े बाद संपͪƣ क े Ǔनमा[ण कȧ ĤͩĐया मɅ है।” (जोर Ǒदया गया)

8. ͪव.अनु.या. मɅ दȣ गई दलȣलɉ से आगे कȧ िèथǓत यह है ͩक याͬचकाकता[ क े पास कोई èवीकृ त भवन योजना नहȣं है। वाèतव मɅ, डीसीबी ने 05.04.2021 को भवन योजना को खाǐरज कर Ǒदया और इसकȧ अèवीकृ Ǔत से åयͬथत होकर उसने Ǒदãलȣ उÍच Ûयायालय क े सम¢ ǐर.या.(ͧस) सं. 8347/2021 दायर कȧ।

9. Ĥ×यथȸ, यहां, ɮवारा दायर ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 को खाǐरज करने क े ͧलए अपीलकता[ कȧ Ĥाथ[ना कȧ वैधता कȧ उपरोÈत पृçठभूͧम मɅ ͪववेचना कȧ जानी चाǑहए। ऊपर वͨण[त तØयɉ और अͧभलेख पर मौजूद सामͬĒयɉ से पता चलता है ͩक Ĥ×यथȸ, यहां, ने इस Ûयायालय क े सम¢ अपीलकता[, यहां, ɮवारा ǐरट याͬचका (ͧस) संÉया 723/2020 और ͪव.अनु.या.(ͧस) संÉया 8866/2020 दायर ͩकए जाने से बहुत पहले ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 दायर कर Ǒदया था। इसक े अलावा, यह एक तØय है ͩक Ĥथम Ĥ×यथȸ, जो ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 मɅ वादȣ है, को ǐरट याͬचका(ͧस) सं. 723/2020 या ͪव.अनु.या.(ͧस) सं. 8866/2020 मɅ प¢कार नहȣं बनाया गया था। इसक े अलावा, Ĥवीण क ु मार क े मामले (पूवȾÈत) मɅ Ǒदनांक 25.09.2020 क े आदेश मɅ से पता चलेगा (जैसा ͩक पहले उãलेख ͩकया गया है) ͩक इस Ûयायालय ने अपीलकता[/याͬचकाकता[ को मंजूरȣ क े ͧलए भवन योजना Ĥèतुत करने कȧ अनुमǓत ǒबना कोई ǑटÜपणी ͩकए दȣ और पǐरणामèवǾप, डीसीबी को कानून और मौजूदा भवन ͪवǓनयमɉ और उपǓनयमɉ क े अनुसार Ǔनण[य लेने का Ǔनदȶश Ǒदया। 25.09.2020 क े आदेश से Úयान मɅ आने वाला एक और ͪवͧशçट Ĥासंͬगक पहलू यह है ͩक इस Ûयायालय ने ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 क े लंǒबत होने पर भी Úयान Ǒदया था, िजसमɅ अपीलकता[ क े ͨखलाफ Ǔनषेधा£ा कȧ मांग कȧ गई थी और ͪवषय संपͪƣ को सील करने कȧ भी मांग कȧ गई थी। इसक े बाद, इस तØय पर Úयान देते हुए ͩक अपीलकता[, िजसने शुǾ मɅ डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को चुनौती दȣ थी, ने इसे छोड़ Ǒदया और इसक े अͬधकार ¢ेğ को èवीकार कर ͧलया और ͩफर ͪव.अनु.या. को वापस लेने कȧ मांग कȧ, लेͩकन ǒबना शत[ वापस लेने क े माÚयम से नहȣं, ͪव.अनु.या. (ͧस) संÉया 8866/2020 को पहले उिãलͨखत तरȣक े से Ǔनपटाया, अथा[त, क े वल डीसीबी को कानून और मौजूदा भवन ͪवǓनयमɉ और उपǓनयमɉ क े अनुसार भवन योजना कȧ मंजूरȣ क े ͧलए आवेदन पर ͪवचार करने का Ǔनदȶश Ǒदया। इस Ĥकार, यह देखा जा सकता है ͩक अपीलकता[ ने इस Ûयायालय क े सम¢ ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 से संबंͬधत ͩकसी भी राहत कȧ मांग नहȣं कȧ और इस Ûयायालय ने भी लंǒबत वाद क े संबंध मɅ कोई ǑटÜपणी नहȣं कȧ। सं¢ेप मɅ, ऐसी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, अपीलकता[ क े इस तक [ को क ै से सुना जा सकता है ͩक 25.09.2020 क े आदेश क े आलोक मɅ, ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 पर आगे ͪवचार नहȣं ͩकया जा सकता है।

10. जब यह अभवचनɉ और अͧभलेख पर मौजूद सामͬĒयɉ से ĤाÜत Ǔनͪव[वाद और ͪववाǑदत न ͩकए जा सकने वालȣ िèथǓत है, तो हमɅ ͧस.ͪव. (मुÉय) सं. 998/2021 मɅ उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत 11.11.2021 क े आदेश मɅ ǒबãक ु ल कोई खामी या अवैधता नहȣं ͧमलती है, िजसमɅ Ǒदनांक 13.04.2021 क े आदेश क े अनुसार ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 को खाǐरज करने क े ͧलए अपीलकता[ क े आवेदन पर ͪवचारण Ûयायालय क े खाǐरज करने क े आदेश कȧ पुिçट कȧ गई है।

11. अब, सवाल यह है ͩक Èया ͧस.ͪव. (मुÉय) सं. 1089/2022 मɅ Ǒदनांक 10.04.2023 का आदेश हèत¢ेप को आमंǒğत करता है। जैसा ͩक यहां ऊपर देखा गया है, उÍच Ûयायालय क े सम¢ आ¢ेप लगाए गए आदेश क े अनुसार, ͪवचारण Ûयायालय ने ͧसͪवल वाद सं. 759/2018 मɅ ͪवरͬचत मुɮदा संÉया 1 और 2 को हटाने क े ͧलए आदेश XIV, Ǔनयम 5, ͧस.Ĥ.सं. क े तहत वादȣ/Ĥथम Ĥ×यथȸ, यहां, क े आवेदन को èवीकार कर ͧलया और उÈत मुɮदɉ को हटा Ǒदया। हटाया गया पहला मुɮदा यह था ͩक Èया मुकदमा संपͪƣ डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ मɅ आती है। जाǑहर है, ͪव.अनु.या. (ͧस) सं 8866/2020 मɅ इस Ûयायालय ɮवारा 25.09.2020 को पाǐरत आदेश क े मɮदेनजर इसे हटाने क े अनुरोध पर ͪवचार ͩकया गया और अमǓत दȣ गई। हमने पहले हȣ पाया है ͩक े आदेश क े अनुसार, जो अपीलɉ मɅ अनुलÊनक पी-3 क े Ǿप मɅ संलÊन है, अपीलकता[, यहां, िजसने डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ पर ͪववाद ͩकया था, ने ͪवषय भूͧम पर डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ को èवीकार कर ͧलया है। जब अपीलकता[ ɮवारा डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ कȧ èवीकृ Ǔत क े उÈत तØय को इस Ûयायालय ɮवारा 25.09.2020 क े आदेश मɅ दज[ ͩकया गया था, तो याͬचकाकता[ को कानूनी Ǿप से डीसीबी क े अͬधकार ¢ेğ से संबंͬधत उपरोÈत मुɮदे को हटाए जाने क े बारे मɅ कोई ͧशकायत या आपͪƣ नहȣं हो सकती है। जब िèथǓत यहȣ हो, तो इसे हटाया जाना चुनौती क े ͧलए उपलÞध नहȣं है।

12. मुɮदा संÉया 2 िजसे हटा Ǒदया गया था, वह यह था ͩक Èया छावनी अͬधǓनयम, 2006 कȧ धारा 250 (इसक े बाद 'अͬधǓनयम' क े Ǿप मɅ संदͧभ[त) क े Ĥावधान Ĥथम Ĥ×यथȸ/वादȣ ɮवारा दायर वाद को रोक दɅगे। जाǑहर है, उÈत Ĥावधान का ͪवæलेषण करने क े बाद, ͪवचारण Ûयायालय ने अपीलकता[, यहां, कȧ इस आपͪƣ को खाǐरज कर Ǒदया ͩक यह वाद को रोक देगा। छावनी अͬधǓनयम कȧ धारा 250 इस Ĥकार है:- "धारा 250 छावनी अͬधǓनयम, 2006

250. Ûयायालयɉ को कǓतपय मामलɉ मɅ काय[वाहȣ पर ͪवचार नहȣं करना चाǑहए। (1) इस अͬधǓनयम क े लागू होने क े बाद। कोई भी Ûयायालय ͩकसी आदेश या नोǑटस क े संबंध मɅ ͩकसी भी वाद, आवेदन या अÛय काय[वाहȣ पर तब तक ͪवचार नहȣं करेगी जब तक ͩक धारा 340 क े तहत अपील दायर नहȣं कȧ जाती है और इस अͬधǓनयम कȧ धारा 343 कȧ उप-धारा (3) क े तहत अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा इसका Ǔनपटान नहȣं ͩकया जाता है। (2) उपधारा (1) मɅ ǓनǑहत ͩकसी बात क े होते हुए भी, इस अͬधǓनयम क े लागू होने से ठȤक पहले ͩकसी Ûयायालय मɅ लंǒबत Ĥ×येक वाद, आवेदन या अÛय काय[वाǑहयɉ पर उस Ûयायालय ɮवारा ऐसे ͪवचार और Ǔनपटान ͩकया जाता रहेगा जैसे ͩक उÈत धारा लागू नहȣं कȧ गई है।

13. उपयु[Èत Ĥावधान क े अनुसार यह रोक ͩकसी भी आदेश या नोǑटस क े संबंध मɅ तब तक लागू होगी जब तक ͩक उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 340 क े तहत अपील दायर नहȣं दȣ जाती है और अͬधǓनयम कȧ धारा 343 कȧ उप-धारा 3 क े तहत अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा इसका Ǔनपटान नहȣं ͩकया जाता है। ͪवचारण Ûयायालय का तØया×मक Ǔनçकष[ यह है ͩक Ĥथम Ĥ×यथȸ/वादȣ क े ͨखलाफ कोई नोǑटस या आदेश जारȣ नहȣं ͩकया गया था ताͩक अͬधǓनयम कȧ धारा 250 क े तहत रोक को आकͪष[त ͩकया जा सक े । धारा 250 क े Ĥावधानɉ क े आधार पर इस तØया×मक Ǔनçकष[ कȧ पुिçट उÍच Ûयायालय ɮवारा 10.04.2023 क े आ¢ेͪपत Ǔनण[य क े अनुसार कȧ गई है। अͧभलेख मɅ ऐसी कोई सामĒी नहȣं है जो यह दशा[ती हो ͩक उÈत तØया×मक Ǔनçकष[ अथा[त उÈत अͬधǓनयम क े तहत छावनी बोड[ ɮवारा Ĥथम Ĥ×यथȸ/वादȣ क े ͨखलाफ कोई नोǑटस या आदेश जारȣ नहȣं ͩकया गया है, तØया×मक Ǿप से गलत है। उÈत धारा क े Ĥावधानɉ और उपरोÈत तØया×मक Ǔनçकष[ को Úयान मɅ रखते हुए, हमɅ ĤाÜत तØया×मक पृçठभूͧम मɅ मुɮदा संÉया 2 को हटाने मɅ हèत¢ेप करने का कोई कारण नहȣं ͧमलता है। सं¢ेप मɅ, हमɅ उÍच Ûयायालय क े Ǒदनांक 10.04.2023 क े आदेश मɅ हèत¢ेप करने वालȣ कोई अवैधता या दुब[लता नहȣं ͧमलती है, िजसने उपरोÈत मुɮदɉ को हटाने कȧ अनुमǓत देने मɅ ͪवचारण Ûयायालय ɮवारा पाǐरत 13.04.2021 क े आदेश कȧ पुिçट कȧ थी। नतीजतन, उपरोÈत शीष[क वालȣ ͧसͪवल अपील खाǐरज कȧ जाती है। लंǒबत आवेदनɉ का Ǔनपटान ͩकया जाता है। ǐरट याͬचका (ͧसͪवल) सं. 692/2023

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14. उÈत शीष[क वालȣ ǐरट याͬचका, परमादेश ǐरट या परमादेश कȧ Ĥकृ Ǔत मɅ उͬचत ǐरट या Ǔनदȶश जारȣ करने कȧ मांग करते हुए, दायर कȧ गई है िजसमɅ डीसीबी को ͪवषय संपͪƣ यानी सीबी-97, नारायणा गांव, Ǒदãलȣ क ɇ ट से सील हटाने का Ǔनदȶश Ǒदया जाए, जैसा ͩक पहले उãलेख ͩकया गया था। उÈत Ĥाथ[ना क े संदभ[ मɅ, अनुलÊनक पी-3 25.09.2020 क े आदेश क े अनुÍछेद 7 का उãलेख करना Ĥासंͬगक है, िजसा ͩक उÈत शीष[क वालȣ ǐरट याͬचका मɅ भी ͬचिéनत ͩकया गया है, अथा[त ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 723/2020 और ͪव.अनु.या. (ͧस) सं. 8866/2020 का समान आदेश। इससे पता चलेगा ͩक उÈत काय[वाहȣ क े दौरान ǐरट याͬचकाकता[, जो ͧसͪवल अपील सं. 4538- 4539/2023 मɅ अपीलकता[ भी है, कȧ ओर से इसमɅ अंतरवतȸ आवेदन संÉया 93630/2020 दायर ͩकया गया था। उÈत अं.आ. मɅ कȧ गई Ĥाथ[नाओं को अनुलÊनक पी-3 25.09.2020 क े आदेश मɅ उिãलͨखत ͩकया गया है। इसमɅ Ĥाथ[ना संÉया 'घ' इस Ĥकार है: - “(घ) डीसीबी को याͬचकाकता[ओं कȧ भवन योजना कȧ मंजूरȣ पर याͬचकाकता[ कȧ संपͪƣ से सील हटाने का Ǔनदȶश दɅ।”

15. अनुलÊनक पी-3 क े तहत उिãलͨखत Ĥाथ[ना संÉया (घ) से हȣ पता चलेगा ͩक ǐरट याͬचकाकता[ ने अपनी इमारत योजना कȧ मंजूरȣ पर हȣ संपͪƣ से सील हटाने कȧ मांग कȧ थी। हमने पहले हȣ उãलेख ͩकया है ͩक ǐरट याͬचकाकता[ का èवयं हȣ कोई मामला नहȣं बनता है ͩक उसक े ɮवारा Ĥèतुत भवन योजना को मंजूरȣ दȣ गई थी। जब इसे मंजूरȣ नहȣं दȣ गई थी और अनुलÊनक पी-3 े आदेश क े तहत डीसीबी को Ǔनदȶश क े वल Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ और उपǓनयमɉ क े अनुसार भवन योजना कȧ मंजूरȣ क े ͧलए आवेदन पर ͪवचार करने क े ͧलए था, तो ǐरट याͬचकाकता[ को अब यह तक [ देने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जा सकती है ͩक डीसीबी को ǐरट याͬचकाकता[ कȧ संपͪƣ से सील हटाने का दाǓय×व ͧमला है। अनुलÊनक पी-3 Ǒदनांक 25.09.2020 क े आदेश से ĤाÜत िèथǓत क े आलोक मɅ ͩक इस तØय को भी Úयान मɅ रखते हुए ͩक संपͪƣ को सील कर Ǒदया गया है, ͪव.अनु.या. (ͧस) संÉया 8866/2020 का Ǔनपटान क े वल भवन योजना कȧ मंजूरȣ क े ͧलए उनक े आवेदन पर ͪवचार करने क े Ǔनदȶश क े साथ ͩकया गया था और ͪव.अनु.या. क े साथ सुनी गई ǐरट याͬचका (ͧस) सं. 723/2020 को उÈत आदेश क े तहत जोर न Ǒदए जाने क े Ǿप मɅ खाǐरज कर Ǒदया गया था, इस èतर पर ͩकसी भी कानूनी अͬधकार क े अभाव मɅ परमादेश कȧ ǐरट जारȣ करने क े याͬचकाकता[ कȧ Ĥाथ[ना को èवीकार नहȣं ͩकया जा सकता है। इस तØय क े संबंध मɅ कोई संदेह नहȣं हो सकता है ͩक सीͧलंग हटाने का Ĥæन भी एक ऐसा मामला है जो संबंͬधत पǐरिèथǓतयɉ को Úयान मɅ रखते हुए लंǒबत ͧसͪवल वाद मɅ ͪवचार क े ͧलए उठने वाले मुɮदɉ से जुड़ा हुआ है। ͩकसी भी िèथǓत मɅ, अनुबंध पी -3 25.09.2020 क े आदेश क े Ĥकाश मɅ, ǐरट याͬचकाकता[ इस èतर पर इस तरह कȧ Ĥाथ[ना कȧ मांग करने का कानूनी Ǿप से हकदार नहȣं है। उÈत पǐरिèथǓतयɉ मɅ, ǐरट याͬचका को ͪवफल होना होगा Èयɉͩक इसमɅ मांगी गई Ĥाथ[ना इस èतर पर èवीकाय[ नहȣं है।

16. नतीजतन, ǐरट याͬचका खाǐरज कȧ जाती है। लंǒबत आवेदन(नɉ) का Ǔनपटान ͩकया जाता है।...................,Ûया. (सी.टȣ. रͪवक ु मार).....................,Ûया. (संजय क ु मार) नई Ǒदãलȣ; 24 जुलाई, 2023। (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation. अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ क े सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी।