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Supreme Court of India · 05 Jul 2023
B. V. Nagarathna; Shant Kumar Mishra
Civil Appeal No. 3856 of 2022
environmental appeal_allowed Significant

AI Summary

The Supreme Court set aside NGT orders for failure to afford hearing on committee reports, emphasizing adherence to natural justice and judicial principles in environmental adjudication.

Full Text
Translation output
ĤǓतवेɮय
भारतीय सवȾÍच Ûयायालय
दȣवानी अपीलȣय अͬधकाǐरता
दȣवानी याͬचका सं 3856/2022
ͧसंगरौलȣ सुपर थम[ल पावर èटेशन ...अपीलाथȸ(गण)
बनाम
अिæवनी क
ु मार दुबे और अÛय ...Ĥ×यथȸ(गण)

े साथ
ͧसͪवल अपील सं. 4529/2022
ͧसͪवल अपील सं. 4525/2022
ͧसͪवल अपील सं. 4581/2022
Ǔनण[य
Ûया., नागर×ना
चूँͩक इन अपीलɉ मɅ अपीलाथȸ(गण) ɮवारा åयÈत कȧ गई ͧशकायतɅ आम
हɇ, इसͧलए उÛहɅ एक साथ जोड़ा गया है और सुना गया है और इस सामाÛय
Ǔनण[य ɮवारा उनका Ǔनपटान ͩकया जाता है।
JUDGMENT

2. इसमɅ अपीलाथȸ राçĚȣय हǐरत अͬधकरण, Ĥधान पीठ, नई Ǒदãलȣ (इसक े बाद सुͪवधा क े ͧलए "एनजीटȣ" क े Ǿप मɅ संदͧभ[त) Ǒदनांक 18.01.2022 ɮवारा पाǐरत आदेश से åयͬथत है। उÈत आदेश ɮवारा अपीलाथȸ(गण) क े ͪवǽɮध Ǔनàनͧलͨखत Ǒदशा-Ǔनदȶश जारȣ ͩकए गए हɇ:- Ǔनदȶशः₩ ުީ‫ڂ‬₩₩ उपरोÈत चचा[ क े आलोक मɅ‫پ‬₩ यह पेटɅट है ͩक åयिÈतगत टȣपीपी या अÛय पǐरयोजनाओं क े संबंध मɅ उपरोÈत पैरा ީޭ मɅ Ǔनधा[ǐरत ͧसफाǐरशɉ क े साथ-साथ सभी टȣपीपी₩ पर लागू सामाÛय मुɮदɉ जैसे ͩक वायु Ĥदूषण Ǔनयंğण और Ǔनगरानी उपकरणɉ कȧ समय पर èथापना‫پ‬₩Ýलाई ऐश का समय पर उपयोग और Ǔनपटान क े संदभ[ मɅ उपचारा×मक उपायɉ कȧ आवæयकता है। आई. डी.₩Ýलाई ऐश डाइक और सुर¢ा मानदंडɉ कȧ वै£ाǓनक ͫडजाइǓनंग‫پ‬₩साव[जǓनक èवाèØय क े मुɮदɉ को संबोͬधत करना‫پ‬₩पूरे ¢ेğ मɅ सी. ई. पी. आई. èकोर को कम करक े ǒबगड़ते पया[वरण कȧ बहालȣ क े ͧलए कदम‫پ‬₩ ǐरहंद जलाशय और अÛय ¢ǓतĒèत/खराब ¢ेğɉ कȧ बहालȣ‫پ‬₩ इसक े ͧलए åयवèथा Ĥदान करना। जल आपूǓत[ और समिÛवत और ठोस Ĥयासɉ और उÍच èतरȣय Ǔनगरानी सǑहत साव[जǓनक èवाèØय सुͪवधाएं।₩पीपी को ͪपछले उãलंघनɉ क े ͧलए जवाबदेह होना चाǑहए और उãलंघनɉ को ठȤक करने और भͪवçय क े ͧलए मानदंडɉ का पालन करने क े ͧलए बाÚय होना चाǑहए।₩ Ǔनयामकɉ को इसे लागू करना है और उÍच अͬधकाǐरयɉ को इसकȧ देखरेख करनी है।₩ तदनुसार‫پ‬₩Ǔनàनͧलͨखत Ǔनदȶश जारȣ ͩकए जाते हɇ‫ٴ‬‫ڷ‬₩ ₩ ɑ‫ڂ‬₩ हम Ýलाई ऐश Ĥबंधन और उपयोग ͧमशन क े गठन का Ǔनदȶश देते हɇ‫پ‬₩ िजसका नेतृ×व संयुÈत Ǿप से सͬचव‫پ‬₩एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी.‫پ‬₩कोयला और ǒबजलȣ मंğालय‫پ‬₩भारत सरकार और उƣर Ĥदेश और मÚय Ĥदेश क े मुÉय सͬचव करɅगे। सͬचव‫پ‬₩एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. समÛवय और अनुपालन क े ͧलए नोडल एजɅसी होगी।₩ ͧमशन उपरोÈत चचा[ क े आलोक मɅ Ýलाईऐश क े संचालन और Ǔनपटान क े साथ-साथ सभी संबंͬधत मुɮदɉ का समÛवय और Ǔनगरानी करेगा। यह िèथǓत का जायजा लेने और अलग-अलग संयंğɉ क े संबंध मɅ ऊपरोÈत पैरा ީޭ₩मɅ उɮधृत संयुÈत सͧमǓतयɉ कȧ ͧसफाǐरशɉ क े साथ-साथ आम तौर पर रोडमैप तैयार करने क े ͧलए एक महȣने क े भीतर अपनी पहलȣ बैठक आयोिजत कर सकता है। इसक े बाद‫پ‬₩ यह ĤगǓत कȧ समी¢ा करने क े ͧलए एक वष[ क े ͧलए महȣने मɅ कम से कम एक बार बैठक कर सकता है। ¢ेğ क े Ǒहतधारकɉ और Ǔनवाͧसयɉ कȧ जानकारȣ क े ͧलए ͧमशन क े Ĥèतावɉ और Ǔतमाहȣ ĤगǓत को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. कȧ वेबसाइट पर रखा जा सकता है। ͧमशन संबंͬधत सरकारȣͪवभागɉ/ ͪवशेष£ संèथानɉ/ åयिÈतयɉ/ अÛय Ǒहतधारकɉ क े साथ बातचीत करने क े ͧलए èवतंğ होगा। ͧमशन को अपनी पहलȣ बैठक मɅ सी.एस.आर. Ǔनͬधयɉ से या अÛयथा पǐरयोजनाओं कȧ ͪवƣीय ¢मता क े अनुपात मɅ सभी पǐरयोजनाओं ɮवारा èवैिÍछक ͪवƣीय योगदान कȧ आवæयकता हो सकती है। मुआवजे क े साथ जो योगदान एकğ ͩकया जा सकता है‫پ‬₩उसे पया[वरण कȧ बहालȣ क े ͧलए एक अलग पया[वरण बहालȣ खाते मɅ जमा ͩकया जा सकता है और पया[वरण को नुकसान क े पीͫड़तɉ को इस तरह से राहत दȣ जा सकती है जो ͧमशन ɮवारा आवæयक पाया जाए। कोई भी पीͫड़त या पीͫड़त प¢ इस तरह कȧ राहत Ĥदान करने क े ͧलए ͧमशन से संपक [ करने क े ͧलए èवतंğ होगा। ͧमशन Ǒदनांक 3ީ.12.2021 कȧ अͬधसूचना मɅ Ǔनधा[ǐरत सुर¢ा उपायɉ पर भी ͪवचार कर सकता है‫پ‬ ͪवशेष Ǿप से छह महȣने क े भीतर ͪवशेष Ǿप से संरचना×मक िèथरता क े ͧलए ͩकए जाने वाले डाइक क े सुर¢ा ऑͫडट क े ͧलए। ͪवɮयुत मंğालय ɮवारा Ǒदनांक ުު‫ީުިުڂޱڂ‬₩ पर जारȣ परामश[ को Ǒदनांͩकत ޫީ‫ީުިުڂުީڂ‬₩अͬधसूचना कȧ भावना क े ͨखलाफ होने और ͪवरासत मɅ ĤाÜत Ýलाई ऐश क े बहुत आवæयक ×वǐरत उपयोग/Ǔनपटान मɅ बाधा डालने क े कारण लागू नहȣं ͩकया जाएगा। ͧमशन Ƀट भɪटे क े माͧलकɉ क े संघɉ सǑहत Ǒहतधारकɉ क े साथ बातचीत क े ͧलए तंğ ͪवकͧसत कर सकता है। ऐश तालाबɉ क े èथान‫پ‬₩Ǔनपटान‫پ‬₩रखरखाव और ͪवǓनयमन क े ͧलए बैठक‫پ‬₩ͫडजाइन और इंजीǓनयǐरंग मानकɉ क े ͧलए भी ǑदशाǓनदȶश जारȣ ͩकए जाएं Èयɉͩक Ýलाई ऐश तालाब मɅ खलल से बड़ी आपदा होती है। ͧमशन संबंͬधत राÏयɉ क े मुÉय सͬचवɉ क े साथ समÛवय मɅ ͧसंगरौलȣ और सोनभġ क े बाहर ǒबजलȣ पǐरयोजनाओं ɮवारा Ýलाई ऐश क े वै£ाǓनक Ĥबंधन और उपयोग कȧ Ǔनगरानी कर सकता है और ऐश डाइक क े ͧलए सुर¢ा उपायɉ को अपना सकता है‫پ‬₩वायु Ĥदूषण को Ǔनयंǒğत करने क े ͧलए उपकरण (एफ. जी. डी.‫پ‬₩ओ. सी. ई. एम. एस. सǑहत) समयबɮध तरȣक े से èथाͪपत कर सकता है और पया[वरण और साव[जǓनक èवाèØय कȧ बहालȣ कर सकता है। ͧमशन लाभािÛवत कोयले क े उपयोग पर भी ͪवचार कर सकता है। यह ͪवशेष Ǿप से Ýलाई ऐश तालाबɉ और डाइक क े संबंध मɅ ऑन-साइट और ऑफ-साइट संकट Ĥबंधन योजनाओं पर ͪवचार कर सकता है। जैसा ͩक पहले उãलेख ͩकया गया है‫پ‬₩ 31.12.2021 को ͪवरासत मɅ ͧमलȣ Ýलाई ऐश ީޮޯި‫ުިޮڂ‬₩ ͧमͧलयन टन है और ऐश क े उ×पादन और ͪवरासत मɅ ͧमलȣ Ýलाई ऐश क े उपयोग का डेटा इस Ĥकार है₩ ₩ ‫܌‬वष[ ުިުި‫ީުڷ‬ क े दौरान ऐश उ×पादन और उपयोग का सारांश₩ थम[ल पावर èटेशनɉ कȧ संÉया ¢मता (एम.डÞãयू.) 2,13,030 (एम.डÞãयू.) कोयले कȧ खपत 672.130 ͧमͧलयन टन Ýलाई ऐश जेनरेशन 222.789 ͧमͧलयन टन Ýलाई ऐश का उपयोग 205.098 ͧमͧलयन टन ĤǓतशत उपयोग 92.06% ͪवरासत Ýलाईश 1670.602 ͧमͧलयन टन सͬचवɉ कȧ सͧमǓत, पीपी और वैधाǓनक Ǔनयामकɉ क े साथ समÛवय मɅ, सोनभġ और ͧसंगरौलȣ ¢ेğɉ क े साथ-साथ समूहɉ मɅ िèथत सभी ǒबजलȣ संयंğɉ क े ͧलए पूरȣ पुरानी Ýलाई ऐश क े उपयोग और Ǔनपटान क े ͧलए एक रोडमैप तैयार कर सकती है या èवैिÍछक और मजबूरȣ मोड पर Ýलाई ऐश का उपयोग करने क े ͧलए İोतɉ को टैग कर सकती है, िजसक े ͧलए आवæयक तंğ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। ii. उãलंघनɉ क े संबंध मɅ, पी. पी. उƣरदायी रहते हɇ और सी. पी. सी. बी. कȧ संयुÈत सͧमǓत, राÏय पी. सी. बी. और ¢ेğाͬधकार वाले िजला मिजèĚेट एम. सी. मेहता, (1987) 1 धारा 395, èटरलाइट (2013) 4 धारा 575 और गोयल गंगा (2018) 18 एस. सी. सी. 257 मɅ Ǔनधा[ǐरत ͧसɮधांतɉ क े साथ-साथ इकाई क े उãलंघन कȧ अवͬध और ͪवƣीय ¢मता को Úयान मɅ रखते हुए उͬचत ĤͩĐया का पालन करते हुए मुआवजे का Ǔनधा[रण कर सकते हɇ। पीपी सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɉ क े अनुसार उपचारा×मक उपाय कर सकते हɇ और कानून क े अनुसार, Ǔनरंतर या भͪवçय क े उãलंघनɉ क े ͧलए दंडा×मक उपायɉ मɅ ͪवफल रहने पर संबंͬधत अͬधकाǐरयɉ ɮवारा उपाय ͩकए जा सकते हɇ। iii. सांͪवͬधक Ǔनयामक अलग-अलग संयंğɉ क े संबंध मɅ ͧसफाǐरशɉ क े साथ-साथ आम तौर पर अनुपालन कȧ आवæयकता क े संदभ[ मɅ कार[वाई कर सकते हɇ ताͩक संबंͬधत पी. पी. को अनुपालन करने कȧ आवæयकता हो, िजसमɅ ͪवफल रहने पर सांͪवͬधक Ǔनयामकɉ ɮवारा कानून क े अनुसार दंडा×मक उपाय ͩकए जाएं। iv. Ǒदनांक 10.04.2020 कȧ घटना क े संबंध मɅ, मृतक क े उƣराͬधकाǐरयɉ को ǽपये कȧ दर से मुआवजा Ǒदया जाता है। ĤǓत मृ×यु 10 लाख ǽपये तक बढ़ा Ǒदया गया है। सरला वमा[ (2009) 6 एस. सी. सी. 121 और उपहार ͧसनेमा (2011) 14 एस. सी. सी. 481 मɅ Ǔनधा[ǐरत ͧसɮधांतɉ पर 15 लाख। हम शेष राͧश का भुगतान एक महȣने क े भीतर करने का Ǔनदȶश देते हɇ। यह आदेश पीͫड़तɉ क े उƣराͬधकाǐरयɉ को उͬचत मंच से संपक [ करक े उÍच मुआवजे का दावा करने से नहȣं रोक े गा। यǑद पीͫड़तɉ को मुआवजे क े Ǿप मɅ ǓनयुÈत åयिÈतयɉ का वेतन Ûयूनतम मजदूरȣ से कम है, तो पीपी इस ͪवषय पर कानून का अनुपालन सुǓनिæचत कर सकता है, िजस पर उƣर Ĥदेश और मÚय Ĥदेश राÏय क े संबंͬधत Įम ͪवभागɉ ɮवारा भी ͪवचार ͩकया जा सकता है। वैधाǓनक Ǔनयामक पया[वरण कȧ बहालȣ और ऐसी घटनाओं को रोकने क े ͧलए पहले उɮधृत ओ. ए. 148/2020 मɅ सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɉ क े संदभ[ मɅ आगे कȧ उपचारा×मक कार[वाई कर सकते हɇ। v. ǐरहंद जलाशय क े उãलंघन क े संबंध मɅ भी, उपरोÈत पैरा 15 मɅ उɮधृत ͪवषय पर ͧसफाǐरशɉ क े संदभ[ मɅ आगे क े उपचारा×मक उपाय ͩकए जाएं। सभी मामलɉ (आई. ए. सǑहत) का तदनुसार Ǔनपटान ͩकया जाएगा। यǑद कोई ͧशकायत बनी रहती है, तो पीͫड़त प¢ कानून क े अनुसार उपचार लेने क े ͧलए èवतंğ हɇ। इस आदेश कȧ एक ĤǓत सͬचवɉ, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., कोयला और ǒबजलȣ मंğालय, भारत सरकार और उƣर Ĥदेश और मÚय Ĥदेश क े मुÉय सͬचवɉ, सी. पी. सी. बी., राÏय पी. सी. बी., एस. ई. आई. ए. ए., पी. सी. सी. एफ. (एच. ओ. एफ. एफ.) उƣर Ĥदेश और मÚय Ĥदेश, िजला मिजèĚेट, ͧसंगरौलȣ और सोनभġ, Įम आयुÈत, उƣर Ĥदेश और मÚय Ĥदेश, उƣर Ĥदेश और मÚय Ĥदेश क े राÏय आपदा Ĥबंधन Ĥाͬधकरण और एसएसपी को अनुपालन क े ͧलए ई-मेल ɮवारा भेजी जाए। सी. पी. सी. बी. अनुपालन को सुͪवधाजनक बनाने क े ͧलए सभी टȣ. पी. पी. या अÛय संबंͬधत लोगɉ को ईमेल ɮवारा भी इसे Ĥसाǐरत कर सकता है। आदश[ क ु मार गोयल, सीपी सुधलर अĒवाल, जे. एम. बृजेश सेठȤ, जे. एम. Ĥो.ए. सɅͬथल वे ई. एम., डॉ. अफरोज अहमद, ई. एम. 18 जनवरȣ, 2022

3. एनजीटȣ ɮवारा जारȣ Ǔनदȶशɉ और मूल याͬचका क े Ǔनपटारे क े तरȣक े से åयͬथत होकर, अपीलकता[ओं ने ये अपीलɅ दायर कȧ हɇ।

4. इस èतर पर हȣ यह Úयान Ǒदया जा सकता है ͩक एनजीटȣ क े सम¢ पहला ĤǓतवादȣ, मूल आवेदक सभी मामलɉ मɅ सेवा Ĥदान कर चुका है और इन मामलɉ मɅ उपिèथत नहȣं हुआ है। इन पǐरिèथǓतयɉ मɅ, अपीलɉ कȧ सुनवाई कȧ गई है और इसमɅ अपीलाͬथ[यɉ कȧ ओर से उपिèथत ͪवɮवान अͬधवÈता कȧ दलȣलɉ को Úयान मɅ रखते हुए Ǔनण[य ͧलया गया है।

5. सी.ए. सं. 3856/2022 मɅ अपीलाͬथ[यɉ कȧ ओर से उपिèथत ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल ने शुǽआत मɅ Ĥèतुत ͩकया ͩक एन. जी. टȣ. कȧ काय[वाहȣ ÛयाǓयक काय[वाहȣ है और Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ का अनुपालन सभी ÛयाǓयक काय[वाहȣ कȧ पहचान है। त×काल मामले मɅ, जबͩक एनजीटȣ एक ͪवशेष£ सͧमǓत का गठन करने और इसमɅ पहले Ĥ×यथȸ ɮवारा ͧशकायत ͩकए गए कͬथत उãलंघनɉ क े संबंध मɅ एक ǐरपोट[ मांगने कȧ अपनी शिÈतयɉ क े भीतर था, उÈत ǐरपोट[ ĤाÜत होने पर, यह आवæयक था ͩक कͬथत उãलंघनकता[ओं को उÈत ǐरपोट[ पर आपͪƣ करने का अवसर Ǒदया जाए और आपͪƣयɉ पर ͪवचार करने क े बाद, एनजीटȣ को एक सुͪवचाǐरत आदेश पाǐरत करना चाǑहए था और क े वल वे Ǔनदȶश जारȣ करने चाǑहए थे जो Ĥ×येक उɮयोग क े तØयɉ को Úयान मɅ रखते हुए उͬचत थे िजÛहɅ एनजीटȣ क े सम¢ Ĥ×यथȸ बनाया गया था। उÛहɉने आगे कहा ͩक राçĚȣय हǐरत Ûयायाͬधकरण अͬधǓनयम, 2010 कȧ धारा 19 (1) (इसक े बाद सुͪवधा क े ͧलए "अͬधǓनयम" क े Ǿप मɅ संदͧभ[त) मɅ èपçट Ǿप से कहा गया है ͩक Ûयायाͬधकरण, हालांͩक ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया से बाÚय नहȣं है, ͩफर भी Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ ɮवारा Ǔनदȶͧशत होगा। त×काल मामले मɅ ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल क े अनुसार, दो मामलɉ मɅ राçĚȣय Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ का घोर उãलंघन हुआ हैः पहला, एनजीटȣ ɮवारा गǑठत सͧमǓत कȧ ǐरपोट[ और उÈत सͧमǓत ɮवारा कȧ गई ͧसफाǐरशɉ पर अपीलाथȸ (गण) ɮवारा आपͪƣ नहȣं कȧ जा सकȧ Èयɉͩक अपीलाͬथ[यɉ को इस पर ͪवचार करने क े ͧलए शायद हȣ कोई समय Ǒदया गया था। इस संबंध मɅ, उÛहɉने हमारा Úयान इस तØय कȧ ओर आकͪष[त ͩकया ͩक एन. जी. टȣ. ɮवारा गǑठत सͧमǓत कȧ ǐरपोट[ और ͧसफाǐरशɉ को एन. जी. टȣ. कȧ वेबसाइट पर 15.01.2022 पर रखा गया था और उसक े तीन Ǒदन बाद यानी 18.01.2022 पर ͪववाǑदत Ǔनदȶश जारȣ ͩकए गए हɇ। दूसरा, उÛहɉने Ĥèतुत ͩकया ͩक यह तØय ͩक इतने कम समय मɅ एनजीटȣ ɮवारा मामलɉ पर ͪवचार ͩकया गया और Ǔनपटाया गया, इसमɅ अपीलाͬथ[यɉ ɮवारा दायर आपͪƣयɉ क े अभाव मɅ और न हȣ इसमɅ अपीलाͬथ[यɉ को सुनने क े बाद, यह भी सूͬचत करेगा ͩक एनजीटȣ ɮवारा ͪवशेष£ सͧमǓत ɮवारा कȧ गई ͧसफाǐरशɉ क े प¢ और ͪवप¢ पर कोई ͪवचार नहȣं ͩकया गया है और Èया जारȣ ͩकए गए Ǔनदȶश Ĥ×येक अपीलाथȸ(गण) क े मामले क े ͧलए उपयुÈत थे या नहȣं। अंत मɅ, ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल ने Ĥèतुत ͩकया ͩक ͪववाǑदत आदेश को दरͩकनार ͩकया जा सकता है और मामले को Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ क े अनुपालन मɅ पहले Ĥ×यथȸ क े पूरे मामले पर ͩफर से ͪवचार करने क े ͧलए एन. जी. टȣ. को भेजा जा सकता है, अथा[त, इसमɅ अपीलकता[ओं को एन. जी. टȣ. ɮवारा गǑठत सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɉ पर अपनी आपͪƣयां, यǑद कोई हɉ, दायर करने का अवसर देकर और दूसरा, इसमɅ अपीलकता[ओं को सुनवाई का और अवसर देकर। इस संबंध मɅ, ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल ने संघार जुबेर इèमाइल बनाम मंğालय पया[वरण, वन और जलवायु पǐरवत[न और एक अÛय (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 669 क े ǐरपोट[ क े Ǔनण[य का अवलंब ͧलया गया।

6. ͪवɮवान वǐरçठ अͬधवÈता Įी संजय जैन और Įी नाजकȧ ने ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल कȧ दलȣलɉ को अपनाया और यह भी तक [ Ǒदया ͩक िजस तरह से एनजीटȣ ɮवारा इन मामलɉ मɅ मूल याͬचका का Ǔनपटान ͩकया है, वह Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ का घोर उãलंघन है। इस संबंध मɅ, कांथा ͪवभाग युवा कोलȣ समाज पǐरवत[न बनाम गुजरात राÏय क े मामले एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 120 मɅ 2022 कȧ ǐरपोट[ का अवलंब ͧलया गया है।

7. अÛय ͪवɮवान अͬधवÈता जो उपिèथत हुए हɇ, उÛहɉने हमारे Úयान मɅ लाया ͩक त×काल मामले मɅ दो ǐरपोट[ दायर कȧ गई थी और इसͧलए, यह और भी आवæयक था ͩक उÈत ǐरपोटɟ पर ͪवचार ͩकया जाए ताͩक यह जांच कȧ जा सक े ͩक Èया उनमɅ ͪवरोधाभास थे और वे कानून क े अनुसार थे।

8. Ĥ×यथȸ संÉया 2 कȧ ओर से उपिèथत ͪवɮवान ए. एस. जी. क े साथ- साथ Ǔनजी उƣरदाताओं क े ͧलए अÛय ͪवɮवान वकȧलɉ ने भी ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल कȧ दलȣलɉ का समथ[न ͩकया।

9. हम ͪवɮवान सॉͧलͧसटर जनरल, ͪवɮवान वǐरçठ अͬधवÈता और संबंͬधत प¢ɉ क े ͪवɮवान अͬधवÈता ɮवारा कȧ गई दलȣलɉ मɅ सार पाते हɇ। जैसा ͩक पहले हȣ उãलेख ͩकया जा चुका है, पहला Ĥ×यथȸ यहाँ ĤǓतयोगी Ĥ×यथȸ है िजसे सेवा दȣ जा चुकȧ है और जो इन मामलɉ मɅ उपिèथत होने मɅ ͪवफल रहा है।

10. एन.जी.टȣ. ɮवारा जारȣ ͩकए गए Ǔनदȶश ऊपर Ǒदए गए हɇ। उपरोÈत Ǔनदȶश ͪवशेष£ सͧमǓत ɮवारा एनजीटȣ को सɋपी गई दो ǐरपोटɟ क े माÚयम से कȧ गई ͧसफाǐरशɉ क े आलोक मɅ हɇ। यह Úयान Ǒदया जाता है ͩक एन. जी. टȣ. ने ͪववाǑदत आदेश क े पैराĒाफ 14-16 पर ǐरपोट[/टɉ क े साथ-साथ ͧसफाǐरशɅ Ǔनकालȣ हɇ और Ǔनàनानुसार अवलोकन ͩकया हैः "14. Ǔनधा[रण क े ͧलए ǒबंदु वै£ाǓनक Ǿप से Ĥबंधन और उपयोग करने मɅ ͪवफलता क े कारण Ĥदूषण क े ͨखलाफ उपचारा×मक कार[वाई, ǐरहंद जलाशय क े टूटने क े कारण और राख तालाब क े टूटने क े कारण होने वाले नुकसान क े ͧलए जवाबदेहȣ, िजसक े पǐरणामèवǾप मौतɅ और चोटɅ आती हɇ और फसलɉ और पया[वरण को नुकसान होता है। जैसा ͩक पहले हȣ उãलेख ͩकया गया है, ͪवरासत मɅ पाई गई Ýलाई ऐश 1670.602 ͧमͧलयन टन है, िजसमɅ पया[वरण को गंभीर नुकसान होने कȧ संभावना है, जैसा ͩक डाइक क े टूटने से जल और वायु Ĥदूषण क े İोतɉ को दूͪषत करने कȧ घटनाओं से पता चलता है, िजससे औɮयोͬगक ¢ेğ गंभीर Ǿप से Ĥदूͪषत हो जाते हɇ। कई टȣ. पी. पी. मɅ वायु Ǔनयंğण उपकरण èथाͪपत नहȣं हɇ। मौतɉ, चोटɉ और वनèपǓतयɉ और जीवɉ क े नुकसान कȧ घटनाएं होती हɇ।

15. हमने इस Ûयायाͬधकरण क े पूव[ आदेशɉ क े अनुसरण मɅ ओ. ए. सं. 117/2014, ओ. ए. सं. 164/2018 मɅ 14.07.2020 और ओ. ए. सं. 148/2020 मɅ 29.6.2020 मɅ Ǒदए गए आंकड़ɉ पर ͪवचार ͩकया है, िजसमɅ उपचारा×मक कार[वाई कȧ ͧसफाǐरशɅ भी शाͧमल हɇ। संयुÈत सͧमǓतयɉ/Ǔनरȣ¢ण सͧमǓतयɉ कȧ ǐरपोटɟ मɅ अनुमाǓनत अनुपालन िèथǓत Ýलाई ऐश क े भंडारण, संचालन, Ĥबंधन और उपयोग मɅ भारȣ अंतर को दशा[ती है और इसक े पǐरणामèवǾप पया[वरण और साव[जǓनक èवाèØय को Ǔनरंतर नुकसान होता है। इस तरह क े बड़े अंतराल ǐरपोट[ मɅ ͧसफाǐरशɉ क े Ǒहèसे से पेटɅट हɇ। क ु छ åयिÈतगत टȣ. पी. पी. क े संबंध मɅ नोट कȧ गई कͧमयां ĤǓतǓनͬध Ĥकृ Ǔत कȧ Ĥतीत होती हɇ और लगभग सभी टȣ. पी. पी. मɅ मौजूद हो सकती हɇ, जब तक ͩक जमीन पर अÛयथा नहȣं Ǒदखाया जाता है और आ×म-सेवा इनकार क े Ǿप मɅ नहȣं। उÈत ͧसफाǐरशɉ क े आलोक मɅ, एन. जी. टȣ. अͬधǓनयम कȧ धारा 20 क े तहत सतत ͪवकास क े ͧसɮधांत को लागू करने क े ͧलए आगे कȧ उपचारा×मक कार[वाई कȧ आवæयकता है। ͧसफाǐरशɉ को नीचे पुनः Ĥèतुत ͩकया गया है। मैसस[ एनटȣपीसी ͧलͧमटेड शिÈत नगर सोनभġः सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɅ XXX मैसस[ एनटȣपीसी ͧलͧमटेड ǐरहंद सुपर थम[ल पावर (ǒबजलȣ संयंğ) XXX मैसस[ अनपारा थम[ल पावर Üलांट (पावर Üलांट) XXX मैसस[ अनपारा 'सी' लɇको थम[ल पावर èटेशन XXX मैसस[ रेनुसागर थम[ल पावर Üलांट सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɅ XXX मैसस[ ओबरा थम[ल पावर èटेशन (पावर Üलांट) XXX मैसस[ नॉद[न[ कोलफȧãɬस ͧलͧमटेड (एन. सी. एल.) कȧ कोयला खदानɅ

1. एन. सी. एल. दुधीचुवा पǐरयोजना, सोनभġ सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɅ XXX

2. एन. सी. एल. बीना पǐरयोजना, बीना, सोनभġ सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɅ XXX

3. एन. सी. एल. कृ çणा ͧशला पǐरयोजना सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɅ XXX

4. मैसस[ एन. सी. एल. काकरȣ पǐरयोजना, सोनभġ XXX

5. एन. सी. एल. खाͫडया पǐरयोजना सोनभġ सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरशɅ XXX एãयूमीǓनयम èमेãटरः मैसस[ Ǒहंडाãको इंडèĚȣज ͧलͧमटेड, रेणुक ू ट, सोनभġ XXX मैसस[ Ēाͧसम इंडèĚȣज ͧलͧमटेड क े ͧमकल ͫडवीजन, रेणुक ू ट, सोनभġ XXX मैसस[ ǒबड़ला काब[न इंͫडया Ĥा. ͧलͧमटेड, रेणुक ू ट, सोनभġ XXX èटोन Đशर XXX

24,598 characters total

16. उपरोÈत से यह देखा गया है ͩक पया[वरण और साव[जǓनक èवाèØय कȧ सुर¢ा क े ͧलए एक लंबा राèता तय करना है। टȣ. पी. पी. कȧ ͪवफलताएँ ͬचंताजनक हɇ। हम सभी ͧसफाǐरशɉ को ĤǓतĒहण नहȣं करने और उपचारा×मक कार[वाई का Ǔनदȶश देने का कोई कारण नहȣं पाते हɇ। इस Ĥकार, सभी ͧसफाǐरशɉ को èवीकार कर ͧलया जाता है और वैधाǓनक Ǔनयामकɉ ɮवारा आगे कȧ उपचारा×मक कार[वाई करने का Ǔनदȶश Ǒदया जाता है, िजनकȧ देखरेख सी. पी. सी. बी., राÏय पी. सी. बी. और ¢ेğाͬधकार वाले िजला मिजèĚेटɉ कȧ संयुÈत सͧमǓतयɉ ɮवारा भी कȧ जाती है, िजसमɅ सी. पी. सी. बी. और राÏय पी. सी. बी. नोडल एजɅͧसयां होती हɇ। Ǔतमाहȣ ǐरपोट[ अब एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. क े पास दाͨखल कȧ जा सकती है िजस पर एतɮɮवारा गǑठत कȧ जा रहȣ समÛवय सͧमǓत ɮवारा ͪवचार ͩकया जाएगा।"

11. दूसरे शÞदɉ मɅ, एनजीटȣ ने ͧसफाǐरशɉ को सͧमǓत ɮवारा सुझाए गए उपचारा×मक कार[वाई क े Ǿप मɅ आसानी से èवीकार कर ͧलया है, लेͩकन यह अपीलकता[ओं ɮवारा दायर आपͪƣयɉ कȧ अनुपिèथǓत मɅ है जो एनजीटȣ क े सम¢ Ĥ×यथȸ थे और उÛहɅ कोई सुनवाई ͩकए ǒबना और िजनक े ͨखलाफ इन मामलɉ मɅ ͪववाǑदत Ǔनदȶश एनजीटȣ ɮवारा पाǐरत ͩकए गए हɇ। हम पाते हɇ ͩक एनजीटȣ ɮवारा अपनाई गई ĤͩĐया Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ क े उãलंघन का एक उदाहरण है। एन. जी. टȣ. अͬधǓनयम, 2010 कȧ धारा 19 (1) इस Ĥकार हैः "19.(1) Ûयायाͬधकरण ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 (1908 का 5) ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया से बाÚय नहȣं होगा, बिãक Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ ɮवारा Ǔनदȶͧशत होगा।" इस èतर पर, हम यह भी देख सकते हɇ ͩक एक ͪवशेष£ सͧमǓत ɮवारा कȧ गई ͧसफाǐरशɅ एनजीटȣ पर बाÚयकारȣ नहȣं हɇ, वे क े वल एनजीटȣ को मामले मɅ सहȣ Ǔनण[य पर पहुंचने मɅ स¢म बनाने क े ͧलए सहायता क े माÚयम से हɇ।

12. इस संबंध मɅ सांघर जुबेर इèमाइल (ऊपरोÈत) मɅ इस Ûयायालय क े फ ै सले क े पैराĒाफ 7 और 8 का अवलंब ͩकया गया है िजसमɅ यह नीचे कहा गया हैः "7. अपनी अपीलȣय शिÈत कȧ Ĥकृ Ǔत को Úयान मɅ रखते हुए, एनजीटȣ को चुनौती क े मूल आधारɉ पर अपना Ǒदमाग लगाना होगा। एनजीटȣ ने अपना Ǔनçकष[ क े वल उस बयान पर आधाǐरत ͩकया है जो पǐरयोजना Ĥèतावक ɮवारा Ǒदया गया है और चुनौती क े आधारɉ का èवतंğ मूãयांकन नहȣं ͩकया है। 8...... एनजीटȣ ने अपने अपीलȣय अͬधकार ¢ेğ क े Ĥयोग मɅ चुनौती क े मूल आधारɉ पर ͪवचार नहȣं ͩकया है। ͪवशेष£ सͧमǓत का गठन एनजीटȣ को Ǔनण[य लेने क े अपने कत[åय से मुÈत नहȣं करता है। एन. जी. टȣ. का ÛयाǓयक काय[ सͧमǓतयɉ, यहाँ तक ͩक ͪवशेष£ सͧमǓतयɉ को भी नहȣं सɋपा जा सकता है। Ǔनण[य एन. जी. टȣ. का होना चाǑहए। एन. जी. टȣ. का गठन संसद क े एक अͬधǓनयम क े तहत एक ͪवशेष£ ÛयायǓनणा[यक Ĥाͬधकरण क े Ǿप मɅ ͩकया गया है। Ûयायाͬधकरण मɅ ǓनǑहत ͩकसी काय[ को करने क े ͧलए काय[ सͧमǓतयɉ ɮवारा इसक े कायɟ क े Ǔनव[हन को रोका नहȣं जा सकता है।"

13. इसक े अलावा, कांथा ͪवभाग (ऊपरोÈत) मɅ, इस Ûयायालय ने संयुÈत सͧमǓत को मुÉय Ǔनण[य सɋपने कȧ Ĥथा कȧ आलोचना कȧ थीः “15. सबसे पहले यह मह×वपूण[ है ͩक Ûयायालयɉ/अͬधकरणɉ ɮवारा èथाͪपत ͪवशेष£ सͧमǓतयɉ को काय[कारȣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करने या ͩकसी ͪवशेष ͪवͬध क े तहत सरकार ɮवारा èथाͪपत सͧमǓतयɉ से अलग ͩकया जाए। उƣराɮ[ध को ͩकसी Ǒदए गए ¢ेğ मɅ उनकȧ तकनीकȧ ͪवशेष£ता क े कारण èथाͪपत ͩकया जाता है, और उनकȧ ǐरपोट[, ÛयाǓयक Ǿप से देखे गए ĤǓतबंधɉ क े अधीन होती हɇ, अदालतɉ क े सम¢ ÛयाǓयक समी¢ा क े ͧलए खुलȣ होती हɇ जब Ǔनण[य पूरȣ तरह से उनक े आधार पर ͧलए जाते हɇ। इस Ûयायालय क े पूव[ Ǔनण[य मɅ सव[सàमǓत से कहा गया है ͩक अदालतɉ को इन सͧमǓतयɉ कȧ राय को अèवीकार करने मɅ सावधानी बरतनी चाǑहए, जब तक ͩक वे अपने Ǔनण[य को èपçट Ǿप से मनमाना या असɮभावी नहȣं पाते हɇ। दूसरȣ ओर, Ûयायालयɉ/अͬधकरणɉ èवयं अवसर पर ͪवशेष£ सͧमǓतयɉ का गठन करते हɇ। इन सͧमǓतयɉ का गठन इसͧलए ͩकया जाता है Èयɉͩक कई मामलɉ मɅ तØय खोजने कȧ कवायद जǑटल, तकनीकȧ और समय लेने वालȣ हो सकती है, और अÈसर सͧमǓतयɉ को ¢ेğ का दौरा करने कȧ आवæयकता हो सकती है। इन सͧमǓतयɉ का गठन उनक े जनादेश को रेखांͩकत करने वाले संदभ[ कȧ ͪवͧशçट शतɟ क े साथ ͩकया जाता है, और उनकȧ ǐरपोट[ को जनादेश क े अनुǾप होना चाǑहए। एक बार जब ये सͧमǓतयाँ Ûयायालय/अͬधकरण को अपनी अंǓतम ǐरपोट[ Ĥèतुत करती हɇ, तो प¢कारगण उन पर आपͪƣ करने क े ͧलए èवतंğ है, िजस पर ͩफर Ǔनण[य ͧलया जाता है। इन ͪवशेष£ सͧमǓतयɉ कȧ भूͧमका Ûयायालय या Ûयायाͬधकरण कȧ ÛयाǓयक भूͧमका का èथान नहȣं लेती है। एक ÛयायǓनणा[यक मंच ɮवारा ǓनयुÈत एक ͪवशेष£ सͧमǓत कȧ भूͧमका क े वल उÛहɅ बेहतर डेटा और तØया×मक èपçटता Ĥदान करक े ÛयायǓनणा[यक कायɟ क े अßयास मɅ सहायता करने क े ͧलए है, िजसे सभी संबंͬधत प¢ɉ ɮवारा चुनौती दȣ जा सकती है। आपͪƣयɉ को उठाने और उन पर ͪवचार करने कȧ अनुमǓत देना सभी Ǒहतधारकɉ क े ͧलए ĤͩĐया को Ǔनçप¢ और सहभागी बनाता है।

16. धारा 14 और धारा 15 एन. जी. टȣ. को ÛयाǓयक काय[ सɋपते हɇ। एनजीटȣ एक ͪवशेष Ǔनकाय है िजसमɅ ÛयाǓयक और ͪवशेष£ सदèय शाͧमल हɇ। ÛयाǓयक सदèय मामलɉ क े ÛयायǓनण[यन मɅ अपना अनुभव Ĥदान करते हɇ। दूसरȣ ओर, ͪवशेष£ सदèय Ǔनण[य लेने कȧ ĤͩĐया मɅ पया[वरण से संबंͬधत मुɮदɉ पर वै£ाǓनक £ान लाते हɇ। हनुमान लêमण अरोèकर बनाम भारत संघ 9 मɅ, इस Ûयायालय कȧ दो-Ûयायाधीशɉ कȧ पीठ ने उãलेख ͩकया ͩक एनजीटȣ पया[वरण पर एक ͪवशेष£ ÛयाǓयक Ǔनकाय है। Ûयायालय ने अͧभǓनधा[ǐरत ͩकया। "133. एन. जी. टȣ. अͬधǓनयम एक Ûयायाͬधकरण क े गठन का Ĥावधान करता है िजसमɅ ÛयाǓयक और ͪवशेष£ दोनɉ सदèय होते हɇ। कानून ɮवारा पǐरकिãपत ÛयाǓयक और तकनीकȧ सदèयɉ क े ͧमĮण का कारण यह है ͩक Ûयायाͬधकरण को उन Ĥæनɉ पर ͪवचार करने क े ͧलए कहा जाता है िजनमɅ ͪव£ान क े अनुĤयोग और मूãयांकन और पया[वरण क े साथ इसक े इंटरफ े स शाͧमल हɇ।

134. एनजीटȣ पया[वरण पर एक ͪवशेष£ ÛयायǓनणा[यक Ǔनकाय है।“

17. जब पया[वरण क े मुɮदɉ कȧ बात आती है तो एनजीटȣ क े पास 'ͪवशेष£ता' कȧ कमी नहȣं है।

18. धारा 15 एन. जी. टȣ. को Ĥदूषण क े पीͫड़तɉ और पया[वरणीय ¢Ǔत क े ͧलए मुआवजा देने, ¢ǓतĒèत संपͪƣ कȧ बहालȣ और पया[वरण कȧ बहालȣ क े ͧलए Ĥावधान करने का अͬधकार देती है। एनजीटȣ इन मुÉय ÛयाǓयक कायɟ को ĤशासǓनक ͪवशेष£ सͧमǓतयɉ को सɋपकर अपने अͬधकार ¢ेğ का ×याग नहȣं कर सकता है। ͪवशेष£ सͧमǓतयɉ को एन. जी. टȣ. क े काय[ क े Ǔनçपादन मɅ सहायता करने और इसकȧ तØय-खोज भूͧमका क े सहायक क े Ǿप मɅ ǓनयुÈत ͩकया जा सकता है। लेͩकन कानून क े तहत Ǔनण[य एनजीटȣ को सɋपा गया है और इसे ĤशासǓनक अͬधकाǐरयɉ को नहȣं सɋपा जा सकता है। Ûयायालयɉ और Ûयायाͬधकरणɉ को सɋपे गए ÛयाǓयक कायɟ को ĤशासǓनक सͧमǓतयɉ को नहȣं सɋपा जा सकता है।

19. एनजीटȣ ने वत[मान मामले मɅ अपने अͬधकार ¢ेğ को छोड़ Ǒदया है और ÛयाǓयक कायɟ को एक ĤशासǓनक ͪवशेष£ सͧमǓत को सɋप Ǒदया है। उदाहरण क े ͧलए, एक ͪवशेष£ सͧमǓत एन. जी. टȣ. कȧ सहायता करने मɅ स¢म हो सकती है, लेͩकन Ǔनण[य एन. जी. टȣ. ɮवारा ͩकया जाना चाǑहए। यह एक Ĥ×यायोिजत काय[ नहȣं है। अतः, अपील मɅ आ¢ेͪपत आदेश को कायम नहȣं रखा जा सकता है। ͪववाǑदत आदेश का पǐरणाम उस सावधानीपूव[क अßयास को समाÜत करना है जो पहले कȧ पीठɉ ɮवारा ͩकया गया था। इस बीच मूãयवान समय बबा[द हो गया है और वत[मान मामले मɅ पया[वरण से संबंͬधत मह×वपूण[ मुɮदɉ को पीछे छोड़ Ǒदया गया है।"

14. हाल हȣ मɅ एक ऐǓतहाͧसक Ǔनण[य मÚयमम Ħॉडकािèटंग ͧलͧमटेड बनाम भारत संघ (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन 366, माननीय सीजेआई-डॉ. धनंजय वाई चंġचूड़ क े शÞदɉ मɅ Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ को Ǔनàनानुसार èपçट ͩकया गया हैः "53.... ऑͫडयो अãटरम पाटȶम क े पहलू मɅ नोǑटस क े घटक, नोǑटस कȧ सामĒी, पूछताछ कȧ ǐरपोट[ और ऐसी सामĒी शाͧमल हɇ जो अवलोकन क े ͧलए उपलÞध हɇ। जबͩक िèथǓतजÛय संशोधनɉ èवीकाय[ हɇ, Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े Ǔनयमɉ को िèथǓत कȧ जǾरतɉ क े अनुǾप इस हद तक संशोͬधत नहȣं ͩकया जा सकता है ͩक ͧसɮधांत क े मूल को Ǔनरèत कर Ǒदया जाए Èयɉͩक यह मूल है जो ĤͩĐया×मक तक [ संगतता को Ĥभाͪवत करता है।"

15. उपरोÈत को पढ़ने से èपçट Ǿप से संक े त ͧमलता है ͩक एन. जी. टȣ. एक ÛयाǓयक Ǔनकाय है और इसͧलए ÛयाǓयक काय[ करता है। एक ÛयायǓनणा[यक काय[ कȧ Ĥकृ Ǔत अपने साथ इस आवæयकता को वहन करेगी ͩक Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ का पालन ͩकया जाए, ͪवशेष Ǿप से जब Ûयायाͬधकरण क े सम¢ या भारत मɅ Ûयायालयɉ क े सम¢ उस मामले कȧ सुनवाई कȧ एक ĤǓतक ू ल Ĥणालȣ हो। हालाँͩक एन. जी. टȣ. संसद क े एक अͬधǓनयम ɮवारा गǑठत एक ͪवशेष ÛयाǓयक Ǔनकाय है, ͩफर भी, अपने काय[ का Ǔनव[हन कानून क े अनुसार होना चाǑहए। िजसमɅ अͬधǓनयम कȧ धारा 19 (1) मɅ पǐरकिãपत Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ का अनुपालन भी शाͧमल होगा।

16. इस संदभ[ मɅ, 'आͬधकाǐरक सूचना' ͧसɮधांत को संदͧभ[त करना उपयोगी होगा, जो ĤशासǓनक ĤͩĐया मɅ उपयोग ͩकया जाने वाला एक उपकरण है। यɮयͪप एक Ĥाͬधकरण अपनी ͪवशेष£ ¢मता मɅ औपचाǐरक Ǿप से उÛहɅ साêय मɅ पेश करने कȧ आवæयकता क े ǒबना अपनी पǐरͬचत सामĒी पर भरोसा कर सकता है, ͩफर भी, प¢ɉ को इस तरह से देखी गई सामĒी क े बारे मɅ सूͬचत ͩकया जाना चाǑहए और उÛहɅ समझाने या खंडन करने का अवसर Ǒदया जाना चाǑहए। िजस डेटा पर कोई Ĥाͬधकरण काय[ कर रहा है, उसे उस प¢ को सूͬचत ͩकया जाना चाǑहए िजसक े ͨखलाफ डेटा का उपयोग ͩकया जाना है Èयɉͩक ऐसे प¢ को न क े वल इसका खंडन करने का अवसर ͧमलेगा, बिãक उन तØयɉ को पूरक, åयाÉया या एक अलग Ǻिçटकोण भी देगा िजन पर Ĥाͬधकरण Ǔनभ[र है। इसे æवाɪ[ज ने ĤशासǓनक åयवèथा पर अपने काम मɅ समझाया है। इसͧलए उपरोÈत ͧसɮधांत ÛयाǓयक/ÛयायǓनण[यन Ǔनकाय पर अͬधक बल क े साथ लागू होता है। इसͧलए, एन. जी. टȣ. क े सम¢ आने वाले मामलɉ मɅ उपरोÈत ͧसɮधांत को लागू करते हुए, यǑद एन. जी. टȣ. ͩकसी ͪवशेष£ सͧमǓत कȧ ǐरपोट[ या उसक े सं£ान मɅ आने वालȣ ͩकसी अÛय Ĥासंͬगक सामĒी पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे प¢ को पहले से खुलासा करना चाǑहए ताͩक चचा[ और खंडन का अवसर Ǒदया जा सक े । इस Ĥकार, एन. जी. टȣ. ɮवारा गǑठत सͧमǓत कȧ ǐरपोट[ क े आधार पर एन. जी. टȣ. क े सं£ान मɅ आने वालȣ तØया×मक जानकारȣ, यǑद एन. जी. टȣ. ɮवारा उस पर भरोसा ͩकया जाना है, तो प¢कारɉ को उनकȧ ĤǓतͩĐया क े ͧलए इसका खुलासा ͩकया जाना चाǑहए और ऐसी ǐरपोट[ पर अपनी ǑटÜपͨणयɉ या ǑटÜपͨणयɉ को Ûयायाͬधकरण को Ĥèतुत करने का उͬचत अवसर Ǒदया जाना चाǑहए।

17. यह देखने कȧ आवæयकता नहȣं है ͩक ͪवशेष£ɉ कȧ राय क े वल अंǓतम Ǔनçकष[ पर पहुंचने मɅ सहायता क े Ǿप मɅ होती है। लेͩकन हम पाते हɇ ͩक त×काल मामले मɅ ͪवशेष£ सͧमǓत कȧ ǐरपोट[ क े साथ-साथ ͧसफाǐरशɉ को Ǔनदȶशɉ का आधार बनाया गया है और इस तरह का Ǻिçटकोण अनुͬचत है।

18. हमने एन. जी. टȣ. क े ͪववाǑदत आदेश और ͪवशेष Ǿप से पैरा '16' का अवलोकन ͩकया है जो ऊपर Ǔनकाला गया है। यह èपçट है ͩक इसमɅ अपीलाथȸ (गण) जो एनजीटȣ क े सम¢ Ĥ×यथȸ थे, उÛहɅ एन.जी.टȣ. ɮवारा गǑठत सͧमǓत ɮवारा कȧ गई ͧसफाǐरशɉ पर अपनी आपͪƣयां दज[ करने का अवसर नहȣं Ǒदया गया था, जो इस तØय से èपçट है ͩक ͧसफाǐरशɅ 15.01.2022 पर अपलोड कȧ गई थीं और एन.जी.टȣ. का अंǓतम आदेश तीन Ǒदन बाद अथा[त ् 18.01.2022 को पाǐरत ͩकया गया था। इस Ĥकार, यह Ĥाकृ Ǔतक Ûयाय क े ͧसɮधांतɉ का पालन न करने का एक èपçट मामला है। क े वल उÈत आधार पर ͪववाǑदत आदेश को दरͩकनार कर Ǒदया जाता है, मामले को एनजीटȣ ɮवारा गǑठत ͪवशेष£ सͧमǓत ɮवारा दायर ͧसफाǐरशɉ क े चरण से ͩफर से ͪवचार करने क े ͧलए एन.जी.टȣ. को भेज Ǒदया जाता है। इसमɅ अपीलाथȸ (गण) को अपनी आपͪƣयां दज[ करने कȧ अनुमǓत है, यǑद उÛहɅ ऐसा करने कȧ सलाह दȣ जाती है। एन.जी.टȣ. ͧसफाǐरशɉ पर दायर आपͪƣयɉ, यǑद कोई हɉ, पर ͪवचार करेगा और उसक े बाद कानून क े अनुसार और सभी प¢ɉ को उͬचत अवसर देने क े बाद आवेदनɉ का Ǔनपटारा करेगा।

19. अपीलɉ कȧ अनुमǓत दȣ जाती है और उपरोÈत शतɟ मɅ उनका Ǔनपटान ͩकया जाता है। लंǒबत आवेदन, यǑद कोई हो, का Ǔनपटारा कर Ǒदया जाएगा।...........................................Ûया. (बी.वी नागर×ना)...........................................Ûया. (Ĥशांत क ु मार ͧमĮा) नई Ǒदãलȣ; 05 जुलाई, 2023 (Translation has been done through AI Tool: SUVAS) अèवीकरण: देशी भाषा मɅ Ǔनण[य का अनुवाद मुकɮɮमेबाज़ के सीͧमत Ĥयोग हेतु ͩकया गया है ताͩक वो अपनी भाषा मɅ इसे समझ सक Ʌ एवं यह ͩकसी अÛय Ĥयोजन हेतु Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा| समèत काया[लयी एवं åयावहाǐरक Ĥयोजनɉ हेतु Ǔनण[य का अंĒेज़ी èवǾप हȣ अͧभĤमाͨणत माना जाएगा और काया[Ûवयन तथा लागू ͩकए जाने हेतु उसे हȣ वरȣयता दȣ जाएगी। Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.